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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में संशोधन

Published 30 January 2026

Department
गृह (सामान्य) विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
26
Identifier
in.gazette.madhya.2026-01-30.26.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2026- माघ 10 , शक 1947

क्रमांक 26]

गृह (सामान्य) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2026

क्र.-HOM - 18-0083-2025-Gen-दो (HOM). राज्य शासन, एतद्वारा , भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में ,

(1) नियम 17 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम स्थापित किये जाए , अर्थात्:-

" 17. शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों को आवास रखने की अनुमति:-

(क) भोपाल से बाहर स्थानांतरण होने की स्थिति में शासकीय सेवक अधिकतम 06 माह तक की अवधि के लिए सामान्य दर पर आवास धारण अनुमति प्राप्त कर सकेगा. इसके उपरांत दाण्डिक दर से किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जाएगी.

(ख) सेवानिवृत्त होने की स्थिति में शासकीय सेवक 06 माह तक आवास धारण कर सकेगा. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक प्रथम 03 माह की अवधि के लिए आवंटित शासकीय आवास सामान्य दर पर धारण कर सकेगा. उक्त अवधि के अवसान उपरांत पुनः आगामी 03 माह कीअवधि के लिए किराए की सामान्य दर से 10 गुना दर पर आवास धारण कर सकेगा. इसके उपरांत दाण्डिक दर से किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही कीजावेगी.

(ग) त्यागपत्र देने, सेवा से पृथक् होने अथवा अन्य किन्हीं कारणों से आवास रखने के लिए अनाधिकृत होने पर शासकीय सेवक 03 माह तक की अवधि के लिए द्वारा सामान्य दर पर आवास धारण अनुमति प्राप्त की जा सकेगी. 03 माह की अवधि के अवसान पर नियमानुसार दाण्डिक किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जावेगी . "

51 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2026

52

(2 ) विद्यमान परिशिष्ट- चार के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट स्थापित किया जाए. अर्थात् :-

परिशिष्ट-चार

नियम-37

प्रस्तावित दरें

वर्तमान में प्रचलित दरें

वेतनमान

क्र. आवास श्रेणी

भारत सरकार के अधिकारी/ कर्मचारीगण

शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को मूलभूत नियम 45'ए' के अधीन मासिक किराया

अनाधिकृत आधिपत्य होने पर दांडिक मासिक किराया (सामान्य लायसेंस शुल्क का 30 गुना)

अनाधिकृत आधिपत्य होने पर दांडिक मासिक किराया (सामान्य लायसेंस शुल्कका 10 गुना)

नियम 17 (क) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के तीन माह की समयावधि के उपरांत अतिरिक्त तीन माह की अनुमत्य अवधि के लिये (सामान्य लायसेंस शुल्क का10गुना)

सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं/ अधिकारी/ कर्मचारी संगठन तथा राज्य के सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी /कर्मचारीगण

शासकीय अधिकारी एवं 45'बी' कर्मचारी को मूलभूत नियम के अधीन मासिक किराया एवं गणमान्य/ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को तथा प्रेस पूल

11

10

9

7

8

6

5

4

3

1 2

90,000

30,000

30,000

12,000

6,000

3,000

'बी'

1.

72,000

24,000

24,000

9,600

4,800

2,400

'सी'

2.

67,000 से अधिक 37,400+10,000 ग्रेड-पे या अधिक

54,000

18,000

18,000

7,200

3,600

1,800

3. 'डी'

अनुमत्य अवधि के उपरांत आवास धारण किये जाने पर प्रथम माह में कॉलम 10 में उल्लेखित 37,400+8,700 ग्रेड-पे या अधिक

45,000

15,000

15,000

6,000

3,000

1,500

'ई'

4

15,600+6,600 ग्रेड-पे या अधिक

27,000

9,000

9,000

3,600

1,800

900

5. 'एफ'

दाण्डिक मासिक किराया अधिरोपित किया जावेगा तदोपरान्त मूल दाण्डिक 15,600-+5,400 ग्रेड-पे या अधिक

18,000

6,000

6,000

2,400

1,200

600

'जी'

6.

आवंटिती को प्राप्त होने वाले गृह भाड़ा भत्ते के बराबर को राशि

5,200+2,800 ग्रेड-पे या अधिक

9,000

3,000

3,000

1,200

600

300

5,200+1,900

7. 'एच'

मासिक किराये में प्रतिमाह 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि की जावेगी,

ग्रेड-पे या अधिक

3,000

1,000

1,000

400

200

100

'आई'

8.

चतुर्थ श्रेणी

उदाहरण:- अनधिकृत आधिपत्य होने पर प्रतिमाह दांडिक किराये की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

अनाधिकृत आधिपत्य के दौरान अधिरोपित किराया छठवें माह

क्रमशः रिक्त किये जाने की तिथि तक निरंतर उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की जावेगी

अनाधिकृत आधिपत्य के दौरान अधिरोपित किराया पंचम माह

अनधिकृत आधिपत्य के दौरान अधिरोपित किराया चतुर्थ माह

अनधिकृत आधिपत्य के दौरान अधिरोपित किराया द्वितीय माह

अनधिकृत आधिपत्य

के दौरान

अधिरोपित किराया

तृतीय माह

अनधिकृत आधिपत्य के दौरान अधिरोपित किराया प्रथम माह

आवास की श्रेणी की सामान्य लायसेंस शुल्क

90,000

3000

1,26,000+ 9000 =1,33,000

1,17000+9000 =1,26,000

1,08,000+9000 =1,17000

99,000+9000

=1,08,000

=99,000

(3) उक्त अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष भार्गव , अपर सचिव.

मुद्रित तथा प्रकाशित -2026.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2026-01-30.26.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2026-01-30.26.Extraordinary.