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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 फरवरी 2026- माघ 14, शक 1947
क्रमांक 34]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 फरवरी 2026
क्र. एफ ए 3-13-2017-1- पांच (04) -मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 4 की उपधारा (2 ) सहपठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109 ए के उपनियम ( 1 ) के खण्ड (क) तथा उपनियम ( 2 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-13-2017-1- पांच (01 ) , दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुसरण में तथा अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-13-2017-1-पांच (01 ) , दिनांक 14 जनवरी , 2020 के सिवाय, इस विभाग की, इस निमित्त जारी , समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को इस अधिसूचना की सीमा तक अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी केकॉलम (2 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उसके कॉलम (3 ) में उल्लिखित पदनाम के साथ , कॉलम (4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र ( क्षेत्रीय अधिकारिता ) के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है . सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारी उक्त नियमों के नियम 109 ए के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) तथा उपनियम ( 2 ) के खण्ड (क ) में उल्लिखित अपील प्राधिकारी को प्रदत्त समस्त शक्तियों एवं अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा , अर्थात्:-
सारणी
अधिकारी का नाम
अ. क्र.
अधिकारी का पदनाम एवं
वर्तमान पदस्थापना
अपर आयुक्त, राज्य कर ( अपील ) की क्षेत्रीय अधिकारिता (4)
(3)
(2)
(1)
डॉ. आर. के. शर्मा
1.
इन्दौर परिक्षेत्र- एक एवं जबलपुर परिक्षेत्र.
अपर आयुक्त, राज्य कर, मुख्यालय , इन्दौर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे , अपर सचिव.
67 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2026
68
भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2026
क्र. एफ ए 3-13-2017-1- पांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13-2017-1- पांच ( 04 ), दिनांक 3 फरवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश ओगरे , अपर सचिव.
Bhopal, the 3rd February 2026
No. F. A 3-13-2017-1 - V ( 04) .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( No. 19 of 2017) read with clause ( a) of sub -rule (1 ) and clause (a) of sub - rule (2) of Rule 109A of Madhya Pradesh Good and Services Tax Rules , 2017 and in pursuance of this department's Notification No. F. A 3-13-2017-1 - V (01 ) , dated 14th January, 2020 and in supersession of this department's all previous notifications issued in this behalf except the Notification No. F. A 3-13-2017-1 - V ( 01 ) , dated 14th January, 2020 of this department to the extent of this notification , the State Government, hereby , appoints the officer mentioned in column (2) of the Table given below with his designation mentioned in column (3 ) thereof as Appellate Authority for the area (territorial jurisdiction) specified in column (4). The officer mentioned in column (2) of the Table shall exercise all the powers and perform all the duties conferred or imposed on the Appellate Authority mentioned in clause ( a) of sub- rule ( 1 ) and clause ( a) of sub - rule (2) of Rule 109A of the said rules , namely :-
TABLE
Name of Officer
S. No.
Designation and present
posting of the Officer
Territorial Jurisdiction Area of Additional Commissioner
(Appeals) of State Tax (4)
(3)
(2)
(1)
Dr. R. K. Sharma
1.
Indore Zone - 01 and Jabalpur Zone.
Additional Commissioner of State Tax , Head Office , Indore .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAJESH OGREY, Addl . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026.