Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 08, Part 1, 20 February 2026

Published 20 February 2026

Type
Ordinary
Gazette no.
08
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2026-02-20.08.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2026- फाल्गुन 1 , शक 1947

विषय- सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख) ( 1 ) अध्यादेश,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्र. ई- 5-576- आयएएस लीव- 5- एक.-डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, एवं प्रबंध संचालक नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 27 जनवरी से 6 फरवरी 2016 तक, ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश ( दिनांक 24 , 25, 26 जनवरी एवं 7 , 8 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए, उन्हें दिनांक 24 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक, पन्द्रह दिवस के एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष सिंह , भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव ,

825

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2026.

826

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे, द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष सिंह, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(7) यदि डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे , स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2026

क्र. ई. एफ 1-1-1-0259-2025- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे ( 2010 ) , उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर, रेंज सागर को दिनांक 2 से 13 फरवरी 2026 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तथा 14-15 फरवरी , 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री शशीन्द्र चौहान , भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर, रेंज सागर का चालू कार्य श्री विकास कुमार शाहवाल, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, जिला सागर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर, रेंज सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2026

क्र. ई - 1-1-1-0367-2025- B - 2 - II- (HOM) .- राज्य शासन द्वारा श्री प्रमोद वर्मा , भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन, जबलपुर की पुत्री सुश्री दिया वर्मा को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 21 से 27 दिसम्बर 2025 तक, कुल सात दिवस में भारत भ्रमण नई दिल्ली से जबलपुर वाया बैंगलुरु की यात्रा पर जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

क्र. ई. एफ 1-1-1-0422-2025-ब-2 दो. राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2025 को निरस्त करते हुए, श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 22 दिसम्बर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक, कुल सत्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं 20-21 दिसम्बर, 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव , भापुसे की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, को-आपरेटिव फ्राड , लोसेग, आर.टी.आई. एवं पुमै, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2026

क्र. - 1-1-1-0171-2025-B- 2-दो- (HOM) .- राज्य शासन द्वारा श्रीमती उर्वशी सेंगर, परिवीक्षाधीन, भापुसे जिला मुरैना को संतान पालन करने हेतु दिनांक 15 फरवरी से 15 अप्रैल 2026 तक कुल साठ दिवस का संतान पालन अवकाश ( CCL ) की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्वशी सेंगर , परिवीक्षाधीन, भापुसे, जिला मुरैना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, जिला मुरैना में पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती उर्वशी सेंगर, परिवीक्षाधीन, भापुसे कोअवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्वशी सेंगर, परिवीक्षाधीन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. ई- 1-1-1-0421-2025- B - 2-दो-(HOM).- राज्य शासन, द्वारा श्रीजयदीप प्रसाद, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रा.अ.अ.ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के विस्तार वर्ष 2025 (पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्डवर्ष 2026-29 में केरीफार्वर्ड करते हुए ) दिनांक 4 से 9 फरवरी 2026 तक, कुल छह दिवस अर्जित अवकाश में गृह नगर पर रांची, झारखण्ड की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान करता है:-

1. श्री जयदीप प्रसाद स्वयं

2. श्रीमती भारती प्रसाद पत्नी

(2) श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रा.अ.अ. ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य श्री चंचल शेखर, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( विसबल ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रा. अ. अ . ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधित आदेश

क्र. ई. एफ-1-1-1-0454-2025- B-दो-(HOM).-राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को निरस्त करते हुए, श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक/ सेनानी, आर. ए. पी. टी. सी. , इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 6 से 15 नवम्बर 2025 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 एवं 16 नवम्बर, 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार सहित केरल एवं तमिलनाडु की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1.

श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया स्वयं

2.

श्रीमती सीमा सिंह भदौरिया - पत्नी

3. श्री आयुष सिंह भदौरिया पुत्र

4.

श्री श्रेयस सिंह भदौरिया पुत्र

( 2 ) श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे , की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक / सेनानी , आर. ए. पी. टी. सी. , इन्दौर का चालू कार्य श्री मनोज श्रीवास्तव, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, पी. आर.टी.सी. इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया , भापुसे को अस्थायीरूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक/ सेनानी, आर. ए. पी. टी. सी. , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

828

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

[ भाग 1

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2026

फा. क्र. ई- 1075427 - इक्कीस - ब ( एक) -2026 .- अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित जिले के लिए, कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात् :-

सारणी

जिले का नाम

न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम

अनु.क्र.

(3)

(1)

(2)

"7.

उमरिया

श्री प्रियदर्शन शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया. " .

F. No. E - 1075427 - XXI-B ( 1 ) -2026 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act, 1989 (No. 33 of 1989 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints Principal District and Sessions Judge mentioned in column ( 3 ) as Special Judge for the Districts mentioned in column (2 ) of the Table given below, to try the offences under the said Act , namely : -

TABLE

Name of District

S. No.

Name and designation of the Judge

(2)

(3)

(1)

"7 .

Umaria

Shri Priyadarshan Sharma, Principal District and Sessions Judge, Umaria. " .

फा. क्र. E - 1086344-इक्कीस ब( एक )-2026 .-वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम , 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा उक के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई ) -17-2016- इक्कीस- ब ( एक ) -1888-2019, दिनांक 2 अप्रैल , 2019 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , नीचे सारणी के कॉलम संख्या ( 3 ) में दर्शित जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को, उसके कॉलम ( 2 ) में दर्शित जिला एवं उसके अधीन आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए वाणिज्यिक अपील न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात् :-

सारणी

न्यायाधीश- जिला न्यायाधीश स्तर

जिला

अनु.क्र.

(1)

(2)

(3)

भोपाल

"2.

श्री अजय पेंदाम , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश. ".

F. No. E - 1086344 - XXI-B ( 1 ) -2026 .-In exercise of the power conffered by Section 3 of the Commercial Courts Act 2015 ( 4 of 2016 ) and in light of this department's Notification F. No. 17 ( E ) -17-2016 - XXI - B ( 1 ) 1888- 2019 , dated 2nd April , 2019 issued under section 3A of said Act, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 12th April , 2019 , the State Government , with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designate the Judicial Officer at District Judge Level shown in column (3) of the Table below, for the District shown in column ( 2 ) thereof and District falling under it, to be a Judge of Commercial Appellate Court to deal with cases pertaining to Commerical and Financial Disputes , namely:-

829

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

TABLE

S. No.

District

Judge-District Judge Level

(3)

(2)

(1)

"2.

Bhopal

Shri Ajay Pendam, IInd Additional Judge to the Court of IstDistrict and Additional Sessions Judge , Bhopal ." .

फा. क्र. E - 1086344-इक्कीस ब ( एक)-2026.-वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई ) -17-2016- इक्कीस- ब ( एक) -1888-2019 , दिनांक 2 अप्रैल 2019 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 , दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य, न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शित जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को, उसके कॉलम ( 2 ) में दर्शित जिले एवं उसके अधीन आने वाले जिलों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के अधीन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात् :

सारणी

जिला

न्यायाधीश-जिला न्यायाधीश स्तर

अनु.क्र.

(3)

(2)

(1)

भोपाल

" 2 .

श्री अजय पेंदाम, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश . " .

F. No. E- 1086344 -XXI -B ( 1 ) -2026 .-In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 ( 4 of 2016 ) and in light of this department's Notification F. No. 17 (E) -17-2016- ΧΧΙ - Β ( 1 ) 1888- 2019, dated 2nd April , 2019 issued under sub - section (3 ) of Section 3 of the said Act, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 12th April 2019 , the State Government , with the concurrence of Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby appionts the Judicial Officer at District Judge Level shown in column (3) of the Table below, for the District shown in column (2 ) thereof and District falling under it , to be a Judge under sub - section (3 ) of Section 3 of the said Act, namely : -

TABLE

District

S. No.

Judge- District Judge Level

(3)

(1)

(2)

Bhopal

Shri Ajay Pendam, IInd Additional Judge to the Court of Ist District and Additional Sessions Judge , Bhopal . " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल कुमार पाठक, सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2026

संशोधित आदेश

फा. क्र. 747- E- 1109879-2026-इक्कीस व ( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री श्रीष कैलाश शुकुल , सत्रहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ( NJA ), भोपाल में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD ) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 23 फरवरी , 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानांतरित आधार पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ( NJA) , भोपाल को सौंपता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार, सचिव.

830

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2026

क्र. 400-4546822-2026- पचास - 2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिऐ कॉलम (4 ) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात् :-

अनुसूची

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (1)

(2)

1

भिण्ड

जिले का नाम

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं

पदनाम

(3)

(4)

भिण्ड

श्रीमती आयुषी शर्मा , JMFC

No. 400-4546822-2026 - L- 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act , 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely

SCHEDULE

Name of the S. No.

Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(2)

(1)

Bhind

1

Name of theDistrict

Name of the Principal Magistrate & Designation

(3)

(4)

Bhind

Smt. Ayushi Sharma, JMFC

क्र. 402-4546742-2026- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिऐ कॉलम ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्: -

अनुसूची

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड

और उसका मुख्यालय

(2)

(1)

कटनी

1

जिले का नाम

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

(3)

(4)

कटनी

श्रीमती चेतना झारिया , JMFC

No. 402-4546742-2026 - L- 2.-In exercise of the powerswers conferred by sub - section ( 1 ) and (2 ) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act , 2015 ( No. 02 of 2016 ) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column ( 3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act. namely :-

SCHEDULE

S. No.

Name of the

Juvenile Justice Board & its Head Quarter (1)

(2)

Katni

Name of the District

Name of the Principal Magistrate & Designation

(3)

Katni

(4) Sint . Chetna Jharia , JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

क्र.- 203 - भू- अर्जन-2025 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा ( 11 ) एवं ( 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1) उमरिया

कुल क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.466 (2) मानपुर

(3) भोलगढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग , रीवा.

(6) शहडोल जिले के अंतर्गत ब्यौहारी से कटनी वाया विजयसोता मार्ग के कि. मी. 37/10मेंसोन नदी (विजयसोता) पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धरणेन्द्र कुमार जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 फरवरी 2026

पत्र क्र. 1126- भू-अर्जन-2026 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक / लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

रीवा

0.218

डिहुली

गुढ़

सार्वजनिक / लोक प्रयोजन का विवरण धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र. ).

रीवा जिले के रमपुरवा से डिहुली मार्ग में बिछिया नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण कार्य.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

832

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2026

पत्र क्र. 1150- भू-अर्जन-2026 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक / लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गईं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(4)

0.153 (1) रीवा

रमपुर्वा

रायपुर कर्चुलियान

सार्वजनिक / लोक प्रयोजन का विवरण धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र. ) .

रीवा जिले के रमपुरवा से डिहुली मार्ग में बिछिया नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1147 - भू-अर्जन-2026. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक / लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

1.039 सेमरिया पटना

रीवा

सार्वजनिक / लोक प्रयोजन का विवरण धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र. ) .

रीवा जिले के अंतर्गत बरहा से पटना मार्ग में कांकरघाट नहीं अपितु नावघाट के कि.मी. 1/4 में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

रीवा, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

पत्र क्र. 813 - भू-अर्जन -2025 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

धारा ( 1 ) 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(5)

(1)

(2) (3)

खौर-2

रीवा

0.250

हुजूर नगर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. / स. ) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

रीवा गड्डी मार्ग से ग्राम खौर से लोही सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 816 - भू- अर्जन-2025 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

सार्वजनिक भूमि का विवरण

ग्राम

प्रयोजन का विवरण जिला तहसील

धारा ( 1 ) 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(6) (3)

(5)

(1)

(2)

1.825

रीवा

खौर-1

हुजूर नगर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. स. ) संभाग क्र. -1, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

रीवा गड्डी मार्ग से ग्राम खौर से लोही सड़क निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

834

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

पत्र क्र. 819 - भू- अर्जन-2025 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील

धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(3)

(1)

(2)

(4)

0.424

रीवा

उमरिहा

हुजूर नगर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. / स. ) संभाग क्र. - 1 , जिला रीवा ( म . प्र. ) .

अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 822 - भू-अर्जन-2025 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला

धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

(5)

(3)

(2)

(6) (1)

(4)

रीवा

0.614

हुजूर

उकठी उर्फ हरिहरपुर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. / स. ) संभाग क्र. -1, जिला रीवा ( म . प्र. ) .

अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

पत्र क्र. 825 - भू-अर्जन-2025 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1) (2)

रीवा

0.740

इटौरा

हुजूर नगर

सार्वजनिक

प्रयोजन का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. / स. ) संभाग क्र. -1 , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 828 - भू- अर्जन-2025 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल जिला

ग्राम

तहसील

(हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

0.388

अल्लानगरी

रीवा हुजूर नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. स. ) संभाग क्र. -1 , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अजगरहा इटहा मोड़ से दुत्रहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

836

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

पत्र क्र . 831 - भू-अर्जन-2025 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4)

0.182 रीवा

बरा-2

हुजूर

सार्वजनिक

प्रयोजन का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. / स. ) संभाग क्र. -1 , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 837 - भू-अर्जन-2025 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील

ग्राम

(हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

रीवा

4.373

बहुरीबाँध

हुजूर नगर

सार्वजनिक

प्रयोजन का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. स. ) संभाग क्र. 1, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

पत्र क्र . 840- भू-अर्जन-2025 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(4) (2) (3)

रीवा

3.992

इटहा

हुजूर

सार्वजनिक

प्रयोजन का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. / स. ) संभाग क्र. -1 , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 843 - भू- अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल तहसील

(हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

1.300 रीवा

अजगरहा-1

हुजूर नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा

बहुरीबांध पहुंच मार्ग के कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. स. ) संभाग क्र. -1 , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

निर्माण कार्य हेतु .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव, 838

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव ,

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

प्रकरण कमांक 32/ अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) मैं वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

जिला

पन्ना

(क)

देवेन्द्रनगर

(ख) तहसील-

(ग) ग्राम

भगेपुर

क्षेत्रफल-

0.670 हेक्टेयर,

(घ)

क्रमांक

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित

रकवा हैक्टेयर में

2

1

3

4

1

290

0.020

निजी

2

निजी

0.020

291

3

निजी

304

0.010

4

निजी

0.060

326

निजी

5

327ब

0.010

निजी

0.030

6

336

निजी

0.010

323

7

निजी

0.010

8

324

निजी

0.030

9

337ब

निजी

0.030

338

10

निजी

0.010

371

11

निजी

0.030

373

12

निजी

0.010

374

13 839

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

14

370

409 15

16

410

17

454

466 18

19

488/1

464 20

21

488/2/1

22

488/2/2

योग

{2}

निजी

0.010

निजी

0.050

निजी

0.030

निजी

0.050

निजी

0.090

निजी

0.060

निजी

0.040

निजी

0.030

निजी

0.030

0.670

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: - देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु छूटे हुए रकवो की भूमि का अर्जन हेतु धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम भगेपुर तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना ।

{3} भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

840

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्रमांक- 130- भू-अर्जन-2026

सिंगरौली , दिनांक 23 जनवरी 2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- रेलवे आर ओ बी निर्माण हेतु।

(1) (2) भूमि का वर्णन-

सिंगरौली

:-

( क) जिला

:- देवसर

(ख) तहसील

:- ढोगा पट.ह.नं. 29

(ग) ग्राम

निजी रकबा 0.935 हे0

(घ) लगभग क्षेत्रफल

भूमिस्वामी/पिता/पति का नाम व पता

1

सुमित्रा देवी बेवा रामचन्द्र तिवारी

2

मंजू पुत्री रामचन्द्र तिवारी

3

सुधीर पुत्र रामचन्द्र तिवारी

4

रावेंद्रनाथ पुत्र रामचन्द्र तिवारी

5

अनिल पुत्र रामचन्द्र तिवारी

6 नीलेश पुत्र रामचन्द्र तिवारी

टिप्पणी खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे ० में)

कुल क्षेत्रफल (हे ० मे)

0.043

0.0144

776/1

निजी भूमि

0.043

0.0143

776/2

निजी भूमि

0.043

0.0143

776/3

निजी भूगि

0.043

0.0143

776/4

निजी भूमि

0.0144

0.043

776/5

निजी भूमि

0.043

0.0143

776/6

निजी भूमि 841

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

0.030

निजी भूमि

778/1 0.245

7

गिरीषकुमार, शिवशेषर, उमेश, सुनील , चन्द्रमौल, श्रवण पिता अम्बुज प्रसाद जाति ब्रा०

0.030

0.245

निजी भूमि

778/2

8

कृष्णकेशव पिता रामसुभग 1/2, बृजनंदन पिता हरिप्रसाद 1/6 बृजश्याम पिता हरिप्रसाद 1/6, मु० पार्वती बेवा हरिप्रसाद 1/6 जाति ब्रा०

0.090

0.270

निजी भूमि

779/1

शिवधारी पिता रामविशाले पनिका

9

0.030

0.080

779/2

निजी भूमि लल्ली पिता रामविशाले पनिका

10

0.100

0.680

781

निजी भूमि 11 बृजेंद्र पिता भगवती प्रसाद तिवारी

0.035

0.145

782/1

निजी भूमि 12

जयमंती पुत्री अमरनाथ जायसवाल 1/6,ललमंती पुत्री अमरनाथ जायसवाल अमरनाथ सिद्धनाथ पुत्र अमरनाथ जायसवाल 1/6,प्रेमकुमार पुत्र अमरनाथ जायसवाल 1/6 , शेषमणि पुत्र 1/6,रामकली पुत्री जायसवाल 1/6 , अमरनाथ जायसवाल 1/6

0.010

0.025

932/1/4/1

13

निजी भूमि अमन कुमार पिता अर्जुन प्रसाद मुर्तिया

1,150

0.0250

14

932/2/1

निजी भूमि आलेश कुमार पिता जमाहिर भुर्तिया

0.02.0

0.020

933/1/1

कोसमती पति आलेश कुमार भूर्तिया

15

निजी भूमि

0.010

0.010

933/1/2

16

कोसमती पति आलेश कुमार भूर्तिया

निजी भूमि

0.040

0.040

933/2

17

निजी भूमि मनोज कुमार पुत्र पन्नालाल चौरसिया

934

0.220

0.110

18 बंशीलाल पुत्र भगवती प्रसाद तिवारी

निजी भूमि 842

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

निजी भूमि

0.0120

0.031

19

935/1/1

गिरीष कुमार पुत्र अम्बुज प्रसाद तिवारी

निजी भूमि

0.0119

0.032

20

935/1/2

शिवशेषर पुत्र अम्बुज प्रसाद तिवारी

निजी भूमि

0.0119

0.031

935/1/3

21 उमेश पुत्र अम्बुज प्रसाद तिवारी

निजी भूमि

0.0119

0.032

935/1/4

22 सुनील पुत्र अम्बुज प्रसाद तिवारी

निजी भूमि

0.0119

0.032

935/1/5

23 चन्द्रमौल पुत्र अम्बुज प्रसाद तिवारी

निजी भूमि

0.0119

0.032

935/1/6

24 श्रवण पुत्र अम्बुज़ प्रसाद तिवारी

0.0715

निजी भूमि

0.200

935/2

25

कृष्णकेशव पिता रामसुभगराम 1/2, बृजनंदन पिता हरिप्रसाद 1/6 बृजश्याम पिता हरिप्रसाद 1/6, मु० पार्वती बेवा हरिप्रसाद 1/6 जाति ब्रा०

निजी भूमि

0.0312

0.050

936/1

डोलनाथ पिता रामपियारे पनिका

26

निजी भूमि

0.0313

0.050

936/2/1

27 रामकुमार पिता छोटेलाल पनिका

निजी भूमि

0.0312

0.050

936/2/2

गंगाराम पिता रामपियारे पनिका

28

निजी भूमि

0.0313

0.050

936/2/3

रामदास पिता रामपियारे पनिका

29

निजी भूमि

0.003

0.120

937/4

रामदास पिता रामपियारे पनिका

30

0.048

1.010

938

निजी भूमि

31

रामायण प्रसाद पिता ईश्वरदीनराम जाति ब्रा०

5.108

0.935

31किता

पट्टे की भूमि का योग -

निजी

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेलवे आर ओ बी निर्माण हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सिंगरौली एवं उपखण्ड अधिकारी देवसर, जिला7 सिंगरौली के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव बैनल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

प्र.क्र. ए.- 05--अ-82-2025-26

राजगढ़ , दिनांक 23 जनवरी 2026

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

ग्राम - कालापीपल ( द्वितीय पूरक प्रकरण)

जिला राजगढ

तहसील - सारंगपुर

विवरण

स.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर

निजी भूमि

अर्जित रकबा

कुल रकबा

1. कुण्डालिया बांध परियोजना के 1 निर्माण में एवं डूब क्षै में प्रभावित होने से

6.445

4.147

अनुसूची(2)

1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

स.क.

खसरा नं.

कृषक का नाम

योग

रिमार्क

कुल रकबा

पूर्वमें अर्जित हो चुका रकबा

प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा

1

2

3

4

5

6

7

8

437/1/1 1.000 0.253 0.747 1.000

1 बालू पिता लक्ष्मण जाति बलाई , जगदीश पिता लक्ष्मण जाति बलाई हिस्सा 1/2 निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल

1.000 0.000 1.000

437/1/19

1.000

2 कालू पिता गंगाराम जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल

437/1/30 1.000 0.000 1.000 1.000

3 कन्हैयालाल पिता किशन जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल

1.160 0.000

437/1/31/1

0.150 0.150

4 रुगनाथ पिता कनीराम जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल

427/5

1.285 0.900 0.250 1.150

5 कालू, रुगनाथ पिता कनीराम जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल

437/1/23

0.000

1.000

1.000 1.000

6 बद्रीलाल पिता नाथूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल

6.445 1.153 4.147 5.300

योगः-

नोट - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

844

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

प्र.क्र .-ए .- 11-3-82-2025-26

[भाग 1

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक़वार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

ग्राम - कड़लावद (तृतीय पूरक प्रकरण)

जिला राजगढ

तहसील - सारंगपुर

विवरण

स कं

निजी भूमि

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर

कुल रकबा

1. कुण्डालियां बांध परियोजना के 1 निर्माण में एवं डूब क्षै में प्रभावित होने से

अर्जित रकबा

0.961

0.928

अनुसूची(2)

1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने

स.क

खसरा नं

कृषक का नाम

1

2

3

183/4/1 कंवरलाल पिता भंवरलाल जाति भील निवासी ग्राम भूमि स्वाभी ग्राम कालापीपल

205/1/2

206/6 2 कमलसिंह पिता, भगवानसिंह पिता दूलेसिंह जाति राजपूत

योगः-

222/1 3 नारायणसिंह पिता देवीलाल जाति बलाई

4

721/2

शिवसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत

772/4 5 रमेश पिता रामलाल जाति बलाई

980/4/1 7 गिरधारी पिता मांगीलाल जाति लौहार

योगः-

रिमार्क कुल रकबा

पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा

प्रस्तावित पूरक प्रकरण योग अर्जित रकबा

4

6

5

7

8

0.061 0.000

0.061

0.061

0.417 0.000 0.417 0.417

0.139 0.000 0.139 0.139

0.556 0.000

0.556

0.556

0.144 0.000 0.144 0.144

0.026 0.000 0.026 0.026

0.041 0.000 0.041 0.041

0.133 0.000 0.100 0.100

0.961 0.000 0.928 0.928

नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव 845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ , (ब्यावरा ) मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक-19- अ-82-2025-26

राजगढ़, दिनांक 6 जनवरी 2026

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम उदपुरिया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम उदपुरिया

स.क.

नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम 1

2

1 शैतानबाई बेवा गोरीलाल , भगवानसिंह, राहुल पिता गोरीलाल जाति रूवाला

योग

कुलयोग:-

सर्वे नंबर

अर्जित रकबा

कुल रकबा

3

5

4

0.588

0.588

3/10/2/1

0.588

1

0.588

0.588

0.588 1

भूमि के नक्शे ( प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कमांक 563 / भू- अर्जन/ 2025 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 18/ 1-82 / 2025--26 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील व जिला राजगढ़ हेतु ग्राम बख्तावरपुरा की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि भोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क.

विवरण

(1)

(2)

1

बख्तावरपुरा

कुलयोग:-

अर्जन हेतु रकबा (हे. में)

( 3 )

0.767

0.767

-:अनुसूची ( 2 ) :-

ग्राम बख्तावरपुरा

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि:

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

1

1

2 सुमित्राबाई पति देवसिंह जाति लुहार निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग :-

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे.में) कुल रकबा (हे. में)

4

5 3

1.152

0.300 17/4/1/2

0.032

0.032 59/4/1/2/1

0.435

59/4/1/2/2

0.435

0.767 3

1.619

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

846

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्रमांक-221 - भू-अर्जन-2025

सीधी, दिनांक 8 फरवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

स.क्र. खसरा नम्बर

अर्जित रकवा हे० में

कुल रकवा हे० में

2

4

3

1

382

1

0.0200

0.0060

2

0.6900

383

0.1100

3 384 0.0300 0.0300

4 385 0.1400 0.0200

5

0.0220 426 0.2400

6 427 0.4100 0.4100

सीधी

चुरहट

बड़खरा 740

0002 बड़खरा

रकवा 1.7000 हे ०

टिप्पणी भूमिस्वामी का नाम

5

6

हर प्रसाद पुत्र पोडई राम ब्रा ०

हर प्रसाद पुत्र पोडई राम ब्रा ०

हर प्रसाद पुत्र पोडई राम ब्रा ०

रीवा सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य हर प्रसाद पुत्र पोडई राम ब्रा ०

हर प्रसाद पुत्र पोडई राम ब्रा ०

रामदुलारी पत्नी अभिनन्दन प्रसाद 1/4 , धनेश प्रसाद पुत्र अभिनन्दन प्रसाद पाण्डेय 1/4 , दिनेश प्रसाद पुत्र अभिनन्दन प्रसाद पाण्डेय 1/4 , संतोष कुमार पुत्र अभिनन्दन प्रसाद पाण्डेय 1/4

7 428 0.0600 0.0070 सुखमन्ती पत्नी शीतला प्रसाद ब्रा ० 1/6 , रामदेई पत्नी शीतला प्रसाद ब्रा ० 1/6 , राजबहोर पुत्र शीतला प्रसाद ब्रा ० 1/6, सावित्री पुत्री शीतला प्रसाद ब्रा ० 1/6 , सुशीला पुत्री शीतला प्रसाद ब्रा० 1/6 , प्रतिमा पत्नी राजेश कुमार ब्रा ० 1/18 , रश्मी पुत्री राजेश कुभार ब्रा ० 1/18 , बिकास पुत्र राजेश कुमार ब्रा 0 1/18

8

0.0520 498 0.0600

लालजी सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2 , सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2

9

0.0700

499

0.0700 लालजी सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2 , सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2

10 500 0.0100 0.0040 भगवानदीन सेज पुत्र रामनिवास 1/2 , राजभान सेन पुत्र रामनिवास सेन 1/2

0.2900 11 502 0.2900

लालजी सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2 , सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2 भाग 1 ]

847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

स.क्र . खसरा नम्बर हे० में कुल रकवा अर्जित रकवा . हे० में

2

1

3

4

12 509 0.3900 0.1400

टिप्पणी भूमिस्वामी का नाम

5

6

लालजी सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2 , सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2

0.1200

13 514/1/1

0.0350

0.0050 14 514/1/2 0.1300

15 515/1 0.0280 0.0280 इन्द्रबहादुर सिंह पिता गोपाल सिंह

रीवा सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य

बीरेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह

सजन सिंह पुत्र अभिमान सिंह 1/3 , केशव सिंह पुत्र अभिमान सिंह 1/3 , इंद्रजीत सिंह पुत्र अभिमान सिंह 1/3

0.0650 16 516/1/2 0.0820

श्रीनिवास सिंह पुत्र जयवन्द्र सिंह, गजराज सिंह पुत्र जयचन्द सिंह, गोपाल सिंह पुत्र माखन सिंह , लालजी सिंह पुत्र रामपाल सिंह , सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह, फुलबास पत्नी रामपाल सिंह

17 529/1 0.1290 0.0790

सजन सिंह पुत्र अभिमान सिंह 1/3 , केशव सिंह पुत्र अभिमान सिंह 1/3 , इंद्रजीत सिंह पुत्र अभिमान सिंह 1/3

18 530 0.0400 0.0330

19 532/2 0.0200 0.0190

0.0190 20 532/1 0.0200

0.2660 0.0660 21 533/1

0.3100

22 543/1

0.1700

23

0.0200

0.0300

544/1

भोलिया पत्नी विशेषर गड़रिया

जगदीश पुत्र पार्वती गड़रिया

भहादेव पुत्र पार्वती गड़रिया

गंगा सिंह पुत्र राम सिंह

सावित्री पत्नी राजभानु सिंह 1/3 , विनय सिंह पुत्र राजभानु सिंह 1/3 , राजेश सिंह पुत्र राजभानु सिंह 1/3 सावित्री पत्नी राजभाजु सिंह 1/3 , विनय सिंह पुत्र राजभानु सिंह 1/3 , राजेश सिंह पुत्र राजभानु सिंह 1/3

3.5850 1.7000 कुल रकवा हे 0

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

848

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

सीधी, दिनांक 09 फरवरी 2026 क्रमांक- 223- भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध हैं तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन

सीधी

(क) जिला

चुरहट

(ख) तहसील

आमडांड़ 44 (ग) ग्राम

पटेहरा

(घ) पटवारी हल्काका नाम व नम्बर

रकवा 0.5000 हे ० (ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्रमांक

अर्जित रकवा हे ० में

खसरा नम्बर

टिप्पणी

कुल रकवा हे ० में

2

3

4

5

1

0.1300

634/1

0.1500

1

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु 2

634/2

0.1200

3

634/3

0.1300

4

0.1000

0.2000

635/1/1

5

635/2/1

0.0250

6

0.0250

635/3/1

7

0.0250

635/4/1

8

0.0250

635/5/1

9

0.0250

635/6/1

10

635/7/1

0.0250

0.0890

11

636/1/1

0.1500

12

636/2

0.0900

636/3

0.0700

13

0.8790

0.5000

कुल रकवा हे ० में

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

849 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 16 जनवरी 2026 क्रमांक-408- भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0030-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि कीअनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक् की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1) :

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4 लेन मय पेव्डह शोल्डर

1.933 हेक्टर

ग्रीनफील्ड निर्माण

--अनुसूची (2):

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

(ख) तहसील

:- उज्जैन नगर

(ग) ग्राम

:- कस्बा उज्जैन

:- 1.933 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सर्वेक्षण संख्या

क्र० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (डेक्टे.में)

1

3293/1/3

0.140

2

0.282

3293/1/2

3

0.028

3293/2/2/1

4 3293/2/2/2/1/1

0.028

5

0.050

3293/2/2/2/2

6

0.204

3293/2/3

7

0.038

3296/1

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक विकास निगम इन्दौर (म.प्र)

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण 8

0.110

3297/1

9

0.096

3297/2

10

0.325

3303/1/1/2

11

0.050

3303/4/1

12

0.572

3306/1/3

13

0.010

3307/1

1.933

कुल रकबा

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है ।

850

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

क्रमांक - 409-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र .- 0029-3-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4. के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

13.446 हेक्टर

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4-लेन भय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़निर्माण

-अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- उज्जैन

(ग) ग्राम

:- दाउदछोड़ी

:- 13.446 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

851

सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

1

1.828

32/1

2

0.002

31/2/2/2

3

0.115

4

0.523

31/1/1/1/2

5

0.116

31/1/1/1/3

6

0.031

31/1/1/2/3

7

30

0.690

8

0.445

20/1

9

0.055

20/2

10

0.313

20/3

11

0.057

20/4

12

0.189

20/5

13

20/6

0.272

14

0.053

27/2

15

0.105

27/1/1/1

16

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4-लेन निर्माण मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़

0.270

21/1

17

0.909

21/2/1/1

18

0.063

21/2/1/2

19

0.460

21/2/1/3

20

0.188

21

0.026

17

22

1.281

23

0.065

24

0.054

111/2

25

0.314

114/2

26

0.971

114/3

27

0.337

115/3

28

1.159

121/1

29

0.178

122/1

30

128

0.250

31 126/1/3

0.039

32

126/2/1

0.065

33

126/1/2

0.335

34

0.468

126/1/4

35

0.418

126/1/5

1

36

0.170

126/1/6

37

0.270

126/1/7

38

127/1

0.062

39

0.300

127/2

13.446

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है ।

852

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

क्रमांक-410- भू-अर्जन--2025- रा.प्र.क्र.-0027-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिंत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है. जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

--:अनुसूची (1 )

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

इन्दौर उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर

5.207 हेक्टर

ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची (2)

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

चिंतामन जवासिया

(ग) ग्राम

5.207 हेक्ट

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

1

321/3

0.040

2

323/2

1.086

3

325/2

0.619

4

326/2/1

0.020

5

326/2/3/1

0.935

6

326/2/3/2

0.001

7

326/1/1

0.127

इन्दौर- उज्जैन के मध्य 4 - लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

8

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र)

327/1/1

1.067

9

328

0.650

10 329/1/1/1/1

0.055

11

0.090

329/1/1/2

12

332

0.140

13

0.377

333/2

5.207

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है ।

853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

क्रमांक- 411 - भू- अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0028- अ- 82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा. या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4- लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड़ निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

6.007 हेक्टर

': इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण:

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- चॉदमुख

(ग) ग्राम

:- 6.007 हेक्ट

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 854

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

सं०

सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

धारा-12 के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

 1     4         0.005
2      33        0.487
3     31/1       0.070
4     31/2
                 0.050
5     31/3
                 0.003
6     58         0.750
7     57
                 0.526
8     60/1       0.322
9     60/3       0.020
10    61         0.850
11    62/1       0.365

संभागीय प्रबंधक म.प्र.

संडक विकास निगम

इन्दौर(म.प्र)

                                                      इन्दौर - उज्जैन के मध्य 4 -लेन मय
 12     62/3         1.667                           पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
13     63/1/1        0.060
14      65/5         0.120
 15     65/4         0.090
16      65/3         0.070
 17    65/2          0.050
18     65/1/1        0.070
19      66           0.425
20     68/1          0.007
   कुल रकबा          6.007

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपां यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रौशन कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

855 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मऊगंज , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 01 दिसम्बर 2025 पत्र क्रमांक-426- भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि के अनुसूची की सारणी के कालम -4 में उल्लेखित भूमि के रकबे का लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (1 ) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / उपर्युक्त भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम- छोटी बराती , राजस्व निरीक्षक मण्डल - रतनगवाँ , पटवारी हल्का-डिघवार , तहसील - मऊगंज, जिला - मऊगंज, मऊगंज जिले के डिघवार से बहेरी चौबान ढेरा मार्ग में ओड्डा नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु । इस कारण अधिनियम के उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

मऊगंज

(क) जिला

मऊगंज (म.प्र.)

(ख) तहसील

0.325 हेक्टेयर (ग) नगर/ ग्राम

छोटी बराती (घ) लगभग क्षेत्रफल-

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्र.

खसरा नं.

भूमि स्वामियों का नाम

अर्जित रकवा (हे० मे) 1

2

3

4 1

145/2

0.315

रमाशंकर पिता अवधेश

2

145/4

0.005

दिनेश पिता अवधेश

3

145/6

0.005

सरला पति गणेश

0.325

कुल योग 03 किता

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- मऊगंज जिले के डिघवार से बहेरी चौबान ढैरा मार्ग में ओड्डा नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु ।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला मऊगंज एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

856

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

पत्र क्रमांक- 627-भू- अर्जन-2025

[भाग 1

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि के अनुसूची की सारणी के कालम -4 में उल्लेखित भूमि के रकबे का लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (1 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / उपर्युक्त भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम- भुंडहा , राजस्व निरीक्षक मण्डल - रतनगवाँ , पटवारी हल्का- मझिगवां, तहसील - मऊगंज , जिला- मऊगंज , मऊगंज जिले के डिघवार से बहेरी चौबान ढैरा मार्ग में ओड्डा नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु । इस कारण अधिनियम के उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला

मऊगंज (म.प्र. )

भुंडहा (ग) नगर / ग्राम

(ख) तहसील मऊगंज

0.325 हेक्टेयर (घ) लगभग क्षेत्रफल-

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्र.

खसरा नं.

1

2

1

भूमि स्वामियों का नाम

अर्जित रकवा (हे० मे) 3

4

0.252

जुगुल किशोर पिता सूर्यभान

217 ( शामिल खसरा नं० 218,219,222)

2

235/3

0.048

जुगुल किशोर पिता सूर्यभान

3

225/2

0.025

रामायण प्रसाद पिता रामविशाल

0.325

कुल योग 03 किता

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- मऊगंज जिले के डिघवार से बहेरी चौबान ढेरा मार्ग में ओड्डा नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु ।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला मऊगंज एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

857 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

मऊगंज , दिनांक 09 फरवरी 2026 क्रमांक-794- भू-अर्जन-2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

।। अनुसूची ।।

भूमि का विवरण : -

मऊगंज

जिला

तहसील हनुमना

ग्राम गजरहा

क्षेत्रफल 0.3200हे.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

खसरा क्र. कुल रकबा हैं. में

अर्जित रकबा हे.में

सर्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 की धारा प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

6

7

0.3200

0.9550

2/1

कार्यपालन यत्री (भवन) लोक निर्माण विभाग रीवा

सी.एम. राइज, विद्यालय गौरी में निर्माण कार्य हेतु (मल्टी परपज हांल) 1 युधिष्ठिर सिंह पिता बेनीबहादुर सिंह 1/9 , सुरेन्द्र सिंह पिता राजभान सिंह 1/18 , वंशबहादुर सिंह पिता गोपाल सिंह 1/18 , शम्भू सिंह पिता मुत्रीलाल सिंह 7/18 , गिरजा सिंह पिता राजभान सिंह 1/18 . कृष्णकुमार सिंह पिता बीरबली सिंह 1/15 , पवन कुमार सिंह पिता बीरबली सिंह 1/15, बृजेशकुमार सिंह पिता बीरबली सिंह 1/15, राजेश कुमार सिंह पिता बीरबली सिंह 1/15 , महेश कुमार सिंह पिता बीरबली सिंह 1/15 जाति राजपूत पता ग्राम - गजरहा हनुमना जिला- मऊगंज (म.प्र.) ;

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- " सांदीपनीविद्यालय आर. आर. द्विवेदी गौरी हनुमना (सी.एम. राइज) जिला - मऊगंज के निर्माण में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु । 2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला-मऊगंज (भू- अर्जन शाखा) में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

858

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2026 क्र-861 - भू- अर्जन- 2026-प्र.क्र. 01-अ-82-(NH)-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह पतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कॉलम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है । अतः भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसआशय की सुचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम केअधीन कार्यवाही को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संवव्यहार नहीं करेगा या कोई संवव्यहार नहींकरायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमसृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा -12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित नगरीय विकास एवं आवास विभाग की मध्यप्रदेश मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत भोपालशहर में अनुमोदित मेट्रो रूट ब्लूलाइन ( भदभदा डिपो चौराहा जवाहर चौक रोशनपुरा कुषाभाऊ ठाकरे हॉल-परेड ग्राउंड- पुलबोगदा- प्रभात चौराहा- गोविन्दपुरा - गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया- जे.के. रोड-इन्द्रपुरी- पिपलानी- रत्नागिरी तिराहा) के निर्माणहेतु कार्य की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है । अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन से छूट प्रदान की गई है । इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है ।

अनुसूची-1

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला

खसरा न .

रकबा (हे. )

धारा-12की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

3

4

5

2

7

1

6

0.0280

1905/1461

भोपाल हुजुर शहरभोपाल

0.0481

1909/1461

हुजुर

भोपाल

शहर भोपाल

0.0240

नगरीय विकास एवं आवास विभाग की मध्यप्रदेश मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत भोपाल 1452/2/3

हुजुर

भोपाल

शहर भोपाल

1.2302

1461

शहरभोपाल

हुजुर

भोपाल

0.1416

1462

शहर में अनुमोदित मेट्रो रूट ब्लूलाइन (भदभदा-डिपो

हुजुर शहर भोपाल

भोपाल

1244

0.0309

हुजुर शहर भोपाल

भोपाल

0.0132

1463

हुजुर शहर भोपाल

भोपाल

महाप्रबंधक )प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल परियोजना, भोपाल

1004

0.0600

शहरभोपाल

हुजुर

भोपाल

चौराहा जवाहर चौक- रोशनपुरा- कुषाभाऊ ठाकरे हॉल-परेड ग्राउंड- पुलबोगदा- प्रभात चौराहा-

1003

0.6233

शहरभोपाल

हुजुर

भोपाल

0.2902

1001

शहरभोपाल

हुजुर

भोपाल

999

0.0789

हुजुर शहरभोपाल

भोपाल

1024

0.1170

हुजुर शहरभोपाल

भोपाल

गोविन्दपुरा -गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया- जे.के.रोड- इन्द्रपुरी-पिपलानी-रत्नागिरी तिराहा) के निर्माणहेतु भूमि 859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

लगभग क्षेत्रफल

                                                   धारा-12की
जिला   तहसील    ग्राम                             उपधारा (2 ) के
                                         रकबा                    सार्वजनिक प्रयोजन कानाम
                           खसरा न.               अनुसार प्राधिकृत
                                          (हे.)     अधिकारी
   1      2        3           4            5                               7
                                                        6
 भोपाल  हुजुर  शहर भोपाल      1027       0.0212                        काअर्जन ।
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       1028       0.0789
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       993        0.4149
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       991        0.1183
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल       990        0.0981
 भोपाल  हुजुर  शहर भोपाल      1047       0.0223
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल       989        0.4476
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल       988        0.2293
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल    1656/1048     0.0233
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल      1049        0.0358
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल       1051       0.0020
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल       1065       0.1200
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल       923        0.1675
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल       914        0.0147
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल      919/1
                                         0.1017
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल      919/2
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल      918/1
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल      918/2       0.4338
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल      918/3
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल      916/1
                                        0.0444
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल      916/2
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल      917/1
                                         0.0176
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल      917/2
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल      920/2
                                         0.0909
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल      920/3
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       980       0.0662
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       902       0.0654
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       903        0.0002
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल    1643/980     0.0380
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       934       0.1630
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       935       0.0589
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       936       0.0891
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       937       0.0795
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल      938        0.2471
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल      939        0.2193
 भोपाल  हुजुर  शहर भोपाल   1559/940     0.0082
 भोपाल  हुजुर  शहर भोपाल     940        0.0092
 भोपाल  हुजुर शहर भोपाल      941        0.0081

860

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

                             लगभग क्षेत्रफल       धारा-12 की
                ग्राम                             उपधारा (2 ) के
जिला   तहसील                             रकबा                   सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
                           खसरा न.              अनुसार प्राधिकृत
                                         (हे.)     अधिकारी
   1      2        3           4           5           6                   7
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       943       0.2279
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       922        0.2210
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       904       0.0330
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       888       0.0268
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       887       0.1023
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       886       0.4375
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       285       0.1000
 भोपाल   हुजुर शहरभोपाल      891/1      0.0470
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल     891/2/1     0.0254
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल     891/2/2     0.0240
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       988       0.4941
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       884       0.0401
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       880       0.0011
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       875       0.0449
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       876       0.0116
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       872       0.2097
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       830       0.0267
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल       871       0.0844
 भोपाल  हुजुर शहरभोपाल        869       0.0076
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल      868        0.0076
                              867       0.4614
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल
                             866        0.2223
 भोपाल  हुजुर शहरभोपाल
 भोपाल  हुजुर  शहरभोपाल      879        0.1295
                            किता-72     9.2058

नगरीय विकास एवं आवास विभाग की मध्यप्रदेश मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत भोपाल शहर में अनुमोदित मेट्रो रूट ब्लूलाइन (भदभदा- डिपो चौराहा- जवाहर चौक रोशनपुरा कुषाभाऊ ठाकरे हॉल -परेड ग्राउंड- पुलबोगदा- प्रभात चौराहा- गोविन्दपुरा- गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया- जे.के.रोड-इन्द्रपुरी-पिपलानी-रत्नागिरी तिराहा) के प्रयोजन हेतु ग्राम शहर भोपाल, शहर वृत्त, तहसील हुजुर, जिला भोपाल की प्रस्तावित भूमि का विवरण।

अनुसूची-2

भूमिस्वामी का नाम व पिता कानाम क्र.

2

1

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हेक्टेयर में.)

अर्जित की जानेवाली भूमि कारकबा (हेक्टेयर में.)

4

3

5

0.0280

0.0280

1905/1461

1 आबादी (गाँवठान) – म.प्र. शासननजूल भूमी

0.1860

0.0481 1909/1461

2 आबादी (गाँवठान)- म.प्र. शासननजूल भूमी

3 शासकीय- रास्ता

0.0240

0.0240 1452/2/3 861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

                                                                              अर्जितकीजानेवाली
क्र. भूमिस्वामी का नाम व पिता का नाम              वर्तमान भूमि   कुल रकबा            भूमि
                                                   खसरा न .     (हेक्टेयर में. ) कारकबा (हेक्टेयर
                                                                                     में.)
 1                        2                            3             4                 5
 4 | आबादी (गाँवठान) – म.प्र . शासननजूल भूमी         1461         8.0040            1.2302
 5   कब्रिस्तान- ओकाफ़ आम्मा भोपाल कब्रिस्तान         1462        1.2340            0.1416
 6 पठार                                              1244         5.4390            0.0309
 7 पुलिस विभाग-म.प्र. शासन                           1463         0.1580            0.0132
 8    सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड                        1004         0.6110            0.0600
  9   मिलेट्री                                       1003         15.8880           0.6233
                                                     1001         0.4170            0.2902
 10   आबादी (गाँवठान) - म.प्र . शासननजूल भूमी
                                                      999         0.6540            0.0789
  11 | आबादी (गाँवठान)- म.प्र. शासननजूल भूमी
 12   आबादी (गाँवठान) - महकमा मिलेट्रीपुलिस मेस एवं  1024         4.5570            0.1170
     क्वाटरगार्ड
 13   तालाब- म्युनिसिपल बोर्ड                        1027         1.7530            0.0212
      आबादी (गौवठान)- महेकमा बागात                   1028         0.4170            0.0789
 14|
 15   सड़क- म्युनिसिपल बोर्ड                          993         0.6400            0.4149
 16|  आबादी (गाँवठान) -म.प्र. शासननजूल भूमी           991         0.4450            0.1183
 17   आबादी (गाँवठान) -म.प्र. शासननजूल भूमी           990         0.5060           0.0981
 18   आबादी (गाँवठान) -म.प्र. शासननजूल भूमी          1047         0.5110            0.0223
 19   सड़क- म्युनिसिपल बोर्ड                          989         0.4900            0.4476
 20   आबादी (गाँवठान) म.प्र. शाक्तननजूल भूमी आबादी    988         3.4920            0.2293
      जहांगीराबाद
  21  आबादी (गाँवठान) -म.प्र. शासननजूल भूमी        1656/1048      0.1780            0.0233
  22  कब्रिस्तान- ओकाफ़ आम्मा भोपाल कब्रिस्तान       1049         0.5430            0.0358
 23 रास्ता- म्युनिसिपल बोर्ड                         1051         0.0400            0.0020
      कृषि उपज मंडी समिति लक्ष्मी गंज भोपाल          1065         7.2480            0.1200
  24
      मुख्य  कार्यपालन  प्राधिकारी भोपाल  विकास
      प्राधिकरण
      सड़क- म्युनिसिपल बोर्ड                          923         0.3970            0.1675
  25
  26.जी. एस. ऑइल. मिल भोपाल द्वारा श्रीकैलाशचन्द्र    914         0.4130            0.0147
      अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र
      सुनील कुमार, पवन कुमार पुत्र कैलाशचंद्र अग्रवाल
  27  रास्ता- म्युनिसिपल बोर्ड                       919/1        0.0930            0.1017
  28  रास्ता - म्युनिसिपल बोर्ड                      919/2        0.0850
      जी. एस. ऑइल . मिल भोपाल द्वारा श्रीकैलाशचन्द्र 918/1        0.2670            0,4338
      अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र
      सुनील कुमार, पवन कुमार पुत्र कैलाशचंद्र अग्रवाल
      रास्ता- म्युनिसिपल बोर्ड                       918/2        0.0650
  29
  30  रास्ता- म्युनिसिपल बोर्ड                       918/3        0.3520
  31  जी. एस. ऑइल. मिल भोपाल द्वारा श्रीकैलाशचन्द्र  916/1        0.1700            0.0444
      अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र

सुनील कुमार, पवन कुमार पुत्र कैलाशचंद्र अग्रवाल 862

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

क्र. भूमिस्वामी का नाम व पिता का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न. (हेक्टेयर में.) कुल रकवा

अर्जित की जानेवाली भूमि कारकबा(हेक्टेयर में.)

1

2

5

4

3

32

0.0320

शासकीय- रास्ता

916/2

33

0.0176

0.0530

917/1

जी. एस. ऑइल . मिल भोपाल द्वारा श्रीकैलाशचन्द्र अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र सुनील कुमार, पवन कुमार पुत्र कैलाशचंद्र अग्रवाल

917/2

0.0040

34 सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड

35

920/2

0.0450

0.0909

सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड

36

0.1860

920/3

पठार - म्युनिसिपल बोर्ड

37

0.0662

980

2.1770

आबादी (गाँवठान)- म.प्र. शासननजूल विभाग

902

5.2610

0.0654 38

आबादी (गाँवठान) म.प्र. शासननजूल भूमी

39

903

0.9470

0.0002

नजूलभूमि म.प्र. शासनरकबा 0.878 किशनलाल पिता सुन्दरदास रकबा 7456 वर्गफुट ए रकबा 0.17 /0.069डेसी

0.1580

40

0.0380

1643/980

आबादी (गाँवठान) म.प्र. शासननजूल भूमी

934

0.1630

0.5260

41 आबादी (गाँवठान) -म.प्र. शासननजूल भूमी

935

0.0589

1.6110

42 आबादी (गाँवठान) म.प्र. शासननजूल भूमी

936

1.6110

0.0891

43 आबादी (गाँवठान) म.प्र. शासननजूल भूमी

44

937

0.1540

0.0795

पठार - म्युनिसिपल बोर्ड

938

0.2471

1.6750

45 आबादी (गाँवठान) म.प्र. शासननजूल भूमी

939

0.5870

0.2193

46 पठार- म्युनिसिपल बोर्ड

0.0650

0.0082

1559/940

47 नाली - म्युनिसिपल बोर्ड

940

48

4.1880

0.0092

आबादी (गाँवठान) म.प्र. शासननजूल भूमी

49

941

0.0730

0.0081 सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड

50

943

10.4880

0.2279

922

0.4860

0.2210 नजूल 51 सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड

52

904

0.4130

0.0330 सड़क- म्युनिसिपल बोर्ड

888

53

0.6840

0.0268 आबादी (गाँवठान) महकमा बागात

54

887

0.1400

0.1023 सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड

55

886

1.1170

0.4375 सड़क- म्युनिसिपल बोर्ड

56

885

0.2790

0.1000

आबादी (गाँवठान) म.प्र. शासननजूल भूमी

57

891/1

0.0470

0.0470 रास्ता - महकमा बागात

58

891/2/1

0.0920

0.0254 श्रीमती अफसर जहाँ पत्नी स्व. मजीद उल्ला खां सईद उल्ला खां अजीज उल्ला खां पुत्रगण स्व. मजीद उल्ला खां श्रीमती शहनाज़ खां श्रीमती गुलनाज़ खां श्रीमती रूबीना खां पुत्रियाँ स्व. मजीद खां पता निवासी भोपाल

59

891/2/2

0.0710

0.0240 श्रेया सिंह भदौरिया पुत्री प्रदीप सिंह भदौरिया द्वारा प्राकृतिक अभिभावक पिता प्रदीप सिंह भदौरिया आ. जयपाल सिंह भदौरिया

988

3.4920

60 आबादी (गाँवठान) म.प्र शासन नजूल भूमी

0.4941

आबादी जहांगीराबाद

61

884

0.4010

0.0401

सरदार भगवान सिंह, अवतार सिंह, कुलदीप सिंह

पिता सरदार सरदारसिंह

62

880

0.2140

0.0011 नजूलभूमी -म.प्र. शासन राजस्व विभाग

63 उद्योग विभाग म.प्र. शासन

875

1.0030

0.0449

876

0.4370

0.0116 64 सड़क- म्युनिसिपल बोर्ड

872

65 उद्योग विभाग म.प्र. शासन

0.2097

0.7210

830

0.2140

0.0267 66 गैर मकबूजा का. का. म्युनिसिपल बोर्ड राजस्व विभाग

871

67 उद्योग विभाग म.प्र . शासन

0.3800

0.0844

869

0.1940

0.0076 68 नाला- म्युनिसिपल बोर्ड

868

0.0160

69 तलाई म्युनिसिपल बोर्ड

0.0076

867

0.5390

0.4614 70 महकमा बागत म्युनिसिपल बोर्ड राजस्व विभाग

866

71 सड़क म्युनिसिपल बोर्ड

0.2470

0.2223

72बौन मिल

879

2.7730

0.1295

किता-72

99.1060

9.2058

अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से संबंधित योजना आरेख, सक्षम प्राधिकारी, जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक , पुराना सचिवालय, भोपाल (म.प्र.) भारत -462001 के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

नोट: - 1. उपरोक्तप्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कौशलेंद्र विक्रम सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

भाग 1 ]

863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रा.प्र.क्र. 0002-अ-82-2025-2026- भू-अर्जन छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 फरवरी 2026

म०प्र० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/ 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत नवेगांव जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाडा जिला छिंदवाडा के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख" में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की नवेगांव जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1.भूमि का वर्णनः- तहसील

जिला

नगर/ ग्राम खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर मे)

6

7

5

4

3

2

1

जुन्नारदेव

छिंदवाड़ा

ग्राम-भतोडिया कला प०ह ० न0-77 ब )नं0-420 रा०नि०म ०ー नवेगांव 0.063

28/1

1. आदित्य कुमार पिता रामप्यारे जाति कोरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी 2. रामप्यारे

0.031

28/6

नवेगांव जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के संबंध में

पिता झुर्री

जाति कोरी

निवासी ग्राम

भूमिस्वामी

0.064

28/2

3. मीरा , राधा , प्रिया, आरती पिता लालदास , करिया पिता लालदास , रुक्मणी वेबा

लालदास जाति

कतिया निवासी

ग्राम भूमिस्वामी

0.081

28/3

4. झुमकलाल

पिता गाजू,

जाति कतिया

निवासी ग्राम

भूमिस्वामी

0.033

28/4

5. लक्ष्मण पित्ता

गाजू जाति

कतिया निवासी

ग्राम भूमिस्वामी

कुल योग 05

0.272 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

864

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

क्रमांक- 806932- भू- अर्जन-2026

[भाग 1

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में. भूमि अर्जन. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए / 101 / एम ० पी० एस० / 31 / 1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम कीधारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

1

2

3

4

छिंदवाडा

छिन्दवाड़ा

ग्राम-मोहगांव , प ०ह०न-41 ब.न.-490 रा.नि.मं-छिंदवाडा

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

6

भू-अर्जन अधिकारी तहसील - छिंदवाडा जिला-छिन्दवाडा

रकबा 1.650 परिसंपत्तियां । हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत माईको इरिगेशन काम्पलेक्स -01 के अंतर्गत पंप हाउस क0-2 के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

.2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एव म० प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - छिंदवाडा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई , जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क 0 01 चौरई , जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध काई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

भाग 1 ]

865

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

क्रमांक- 806955-भू- अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र . एफ -22 ए / 101 / एम ०पी ० एस ० / 31 / 1361 भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2 ) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः--

जिला तहसील नगर /ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

1

2

3

4

चौरई

छिन्दवाड़ा

भूमि अर्जन. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

6

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला- छिन्दवाडा

रकबा 3.650 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

ग्राम- कलकोटी, प० ह ०न -04 ब.न.-17 रा.नि.मं-चौरई 2

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत माईको इरिगेशन काम्पलेक्स -01 के अंतर्गत पंप हाउस क0-3 के कमाण्ड क्षेत्र में लेइंग की जा रही पाईप लाईन से सर्ज टैंक के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क 0 01 चौरई , जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि क बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरेंद्र नारायन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

866

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र.-भू-अर्जन-2026-28-29

शाजापुर, दिनांक 5 फरवरी 2026

प्रकरण कमांक // अ-82 / 2025-26 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई । इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 7 मे वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन (लोक निर्माण विभाग की परियोजना खरदौनकाला-उगली शुजालपुर मार्ग हेतु भूमि का अर्जन) के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एंव पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नही है । धारा 12 की कार्यवाही के उपरांत सम्पत्ति का नुकसान नही होने से धारा 13 के अंतर्गत कार्यवाही की जाना आवश्यक नही है । उक्त भू अर्जन के प्रकरण में किसी भी प्रभावित कृषक का पुनर्वास अथवा पुनर्व्यव्यवस्थापन प्रस्तावित नही है, अतः अधिनियम की धारा 16, 17 एंव 18 के अंतर्गत कोई कार्यवाही की आवश्यकता नही है । अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अतंर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कालम नं. 7 मे वर्णित भूमि लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

भूमि का विवरणः-

जिलाः- शाजापुर

(क)

तहसील:- शुजालपुर

(ख)

(ग) ग्रामः कस्बा शुजालपुर

(घ) क्षेत्रफल निजी भूमिः- रकबा 5.583 (हेक्टर मे)

:- अनुसूची:-

कं.

भूमिका अर्जित की जाने वाली भूमि का

भूमि का खसरा कं.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

1

2

कस्बा शुजालपुर

1 माफ़ी श्री राधाकृष्ण मन्दिर माफ़ी ओकाफ 3-2 भू-व्यवस्थापक जिलाध्यक्ष महोदय शाजापुर

2 मिलिन्द पिता गजानंदराव वाकणकर नीलिमा पति सीताराम जाति ब्राहण मधुसूदन पुत्रगण राजाराम ऊर्फ राजा भैया वाकणकर जाति ब्राहण गजानंद राव सुरेश ऊर्फ सीताराम मधुसुदन पिता राजाराम सुधाबाई पिता राजाराम जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भूमिस्वामी

3

असिंचित सिंचित

कुल रकबा

कुल

5

6

7 4

3

1387

0.000 0.073 0.073 1.7030

5.7490 0.000 0.470 0.470 1362

0.00 0.125

0.125

2407 शा.न. 2413

माफ़ी दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफी दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)

4 माफ़ी दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफी दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)

5 माफ़ी दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफी दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)

6 माफ़ी दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफी दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)

0.5020

0.0420

2408

0.021 0.00 0.021

2414

0.021

0.021 0.3140

0.00

0.8260 0.083 0.00 0.083 2415 भाग 1 ]

867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

7 माफ़ी दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफी दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)

8 माफ़ी दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफी दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)

9 सत्यजीतसिंह पिता सत्यप्रसन्नजीतसिंह देखमुख जाति मराठा निवासी ग्राम

10 सत्यजीतसिंह पिता सत्यप्रसन्नजीतसिंह देखमुख जाति मराठा निवासी ग्राम

11 शेरबानो पति करीम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम

12 शेरबानो पति करीम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम

13 शेरबानो पति करीम खां चंदा बी पति फकरुद्दीन खां असलम खां अकरम खां इजराइल खां पिता इब्राहिम खां रुकसार बी पत्नि राजु खां शबाना बी पत्नि शाकिर खां शाहरुखखां पिता अकरम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम

14 प्रिय दर्शन संजीव हर्षवर्धन पिता प्रतापराव जाति मराठा हि 1/2 शिरीष राजीव वन्दनाप्रताप पिता शिवाजी जाति मराठा हि 1/2 भूमि स्वामी 2416

0.073 0.2090 0.073 0.00

2400/1

0.7110 0.042 0.00 0.042

1659/1

0.2400 0.000 0.146 0.146

2399/2

0.1670 0.031 0.00 0.031

1650

0.000

1.2230

0.167

0.167

1652

0.2400 0.000 0.105 0.105

1656/1

0.000

0.136 1.3690

0.136

15.3870 0.000 0.052 0.052 1607/1 शा.न. 1612/1 , 1620/3, 1620/1, 1621/2, 1630, 1638/1 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1653/1 , 1659/3 , 2392/2, 2398

15 शहाना बी पति रहीस खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम

16 सरताज बी पति इसरार खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम

17 इरफाना बी पति इसलाम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम

18 जरीना बी पति शहजाद खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम

19 शहाना बी पति रहीस खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम

1660/3

0.4810 0.000 0.052 0.052

0.8570 0.000

1659/7

0.052 0.052

0.000

0.063 1660/1

0.2090

0.063

1659/5

0.8570 0.000 0.168 0.168

0.5230 0.000

0.046

0.046

1664/7 शा.न.

1659/4

20   इसरार खो पिता नन्ने खां जाति मुसलमान निवासी
                                               1662/1/3      0.2710    0.000    0.046    0.046
     ग्राम
21   इरफाना बी पति इसलाम खां जाति मुसलमान
                                                1659/6       0.8570    0.000    0.084    0.084
     निवासी ग्राम
22   आनन्दाबाई पत्नी बाबूलाल जाति अहीर निवासी
     ग्राम
                                                             2.4660    0.000    0.173    0.173

1663/2शा.न.

1664/2, 1664/3,

1664/4, 1677/1 ,

1678/5

868

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

23

1.4787 0.000 0.264 0.264

1670/2/1/1/1/1

रूपनारायण पिता काशीराम जाति कुम्हार सिद्ध रमेश अमरसिंह जगन्नाथ पिता रामरतन कृष्णाबाई जमनाबाई पुत्री रामरतन नादानीबाई बेवा रामरतन गोरेलाल राधेश्याम माखन घनश्याम पिता मेहताब दल्लूबाई बेवा मेहताब कैलाश देवकरण पिता माधव सिंह राजलबाई पति बलदेव माया मनीषा पिता बलदेव जाति चमार श्यामाबाई पति कपिल जाति गाडरी महेश अहिरवार पिता हजारीलाल जाति चमार निवासी ग्राम

24

1670/2/2

0.2090 0.000 0.021 0.021 शबनम बी पति अमीरउल्ला जाति मुसलमान निवासी ग्राम

25

1683/1/1

1.2401 0.000 0.073 0.073 किरणबाई पुत्री कैलाश राकेश प्रमोद पिता कैलाश जाति लोहार शाहरूख खां पिता शरीफ खां जाति मुसलमान

26अचस्नबाई विधवा हजारीलाल कृष्णाबाई मुत्री हजारीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम

0.073

0.2310

0.00 0.073

1690/3 शा.न.

1699/4,

1689/2626/2

27

1684/1/3

0.9120 0.000 0.0210 0.021 कलाबाई विधवा कैलाश राकेश प्रमोद पिता कैलाश किरणबाई पुत्री कैलाश, प्रहलाद, महेश घीसीबाई विधवा मांगीलाल कमल, जगदीश, सुरेश, दीपक पिता मांगीलाल, मांगीलाल गौरीशंकर पिता मोतीलाल जाति लोहार निवासी ग्राम

1687/1

0.0100 0.000 0.010 0.010 28 कलाबाई विधवा कैलाश राकेश प्रमोद पिता कैलाश किरणबाई पुत्री कैलाश, प्रहलाद, महेश कमल, जगदीश, सुरेश, दीपक पिता मांगीलाल, घीसीबाई विधवा मांगीलाल गौरीशंकर पिता मोतीलाल जाति लोहार निवासी ग्राम

29 मुरलीधर पिता चंदरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम

1.2540 0.000 0.083 0.083

1684/2शा.न.

1686/2, 1687/2

2.4930 0.000 0.052 0.052 30 आफाक बेग पिता अलताफ बैग जाति मुसलमान निवासी ग्राम

2140/1/3 शा.न.

2140/2

31 मिजो आफताब बेग पिता अलताफ बेग जाति

2.4930 0.000 0.052 0.052 मुसलमान निवासी ग्राम

2140/1/2 शा.न.

2140/2

32   गणेश पिता हजारीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम
                                                  1689/1        0.4180    0.000     0.031    0.031
33   संतोष पिता हजारीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम
                                                                0.9770    0.000     0.031    0.031

1689/2/1 शा.न.

1692/1 ( रकबा

0.335)

34

2137

0.021

1.8080 0.000

0.021 गोरव पिता राजेन्द्र राव नवाली पिता राजेन्द्र राव श्रीमती सुख बेवा राजेन्द्र राव जाति मराठा निवासी ग्राम

2136/1

0.2610 0.000 0.146 0.146 35 गौरव पिता राजेन्द्र राव नवाली पिता राजेन्द्र राव श्रीमती सुख बेवा राजेन्द्र राव जाति मराठा निवासी ग्राम

0000

2161

1.2850 0.000 0.105 0.105 36 जितेन्द्र जितेन्द्र पुष्पद, रचना पिता संतोषकुमार धापूबाई बेवा संतोष कुमार शांताबाई विधवा रामचरण महेश कुमार ओमप्रकाश पिता रामचरण जाति मालीनिवासी ग्राम

37

2162

0.8980 0.000 0.063 0.063 दिलीपसिंह पिता रामसिंह जाति पंवार निवासी ग्राम 869 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

38

2171

0.0420 0.000

0.042 0.042 प्रेमबाई बेवा रामचरण जुझारसिंह पिता रामचरण जाति पंवार निवासी ग्राम

39

2169/2

1.0450 0.000

0.042 0.042 प्रेमबाई बेवा रामचरण जुझारसिंह पिता रामचरण जाति पंवार निवासी ग्राम

40 रमेश , डोंगरसिंह, रतनसिंह पिता भंवरलाल, राजलबाई बेवा भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम

2264/1

0.2780 0.000

0.073

0.073

41 रमेश , डोंगरसिंह , रतनसिंह पिता भंवरलाल, राजलबाई बेवा भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम

2265/1/1

0.4580 0.000 0.082 0.082

42 रमेश, डोंगरसिंह , रतनसिंह पिता भंवरलाल, राजलबाई बेवा भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम

2267/1

0.2240 0.000 0.062

0.062

43

2264/2

0.000

0.073

0.7150

0.073

बबलू पुष्पद, सोना पुष्पद पिता नारायणसिंह, भगवतीबाई बेवा नारायणसिंह हि 1/9 गोविंदसिंह पिता लाड़सिंह हि 1/9 बद्रीलाल पिता लाइसिंह हि 1/9 कलाबाई पुत्री लाड़सिंह हि 1/9 भूरीबाई पुत्री लाड़सिंह हि 1/9 गिरजाबाई पुत्री लाड़सिंह हि 1/9 रेखाबाई पुत्री लाड़सिंह हि 1/9 कौशल्याबाई पुत्री लाड़सिंह हि 1/9 दुगाबाई बेवा लाड़सिंह हि 1/9 जाति माली निवासी ग्राम

44

0.000

0.063

0.063

2265/3

0.5340

मानसिंह अजुध्याबाई , गंगाबाई , मुन्नीबाई, विष्णुबाई, पुष्पाबाई पिता सिद्धलाल जाति माली

45

2420/2

0.00

0.0520 0.021

0.021 निवासी ग्राम रोहित पिता ज्ञानसिंह मेवाडा भाग 1/2 अनीस पठान पिता रईस पठान भाग 1/2

46

2262

6.9190 0.000

0.301

0.301 माफी दरगाह वडी शाहवासी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय शाजापुर वक्फ संपत्ति अहस्तातरणीय शाजापुर म.प्र . शासकीय संस्था

47

2249

0.3550 0.177

0.00

0.177 प्रिय दर्शन हर्षवर्धन संजीव पिता प्रतापराव उषादेवी बेवा प्रतापराव जाति मराठा हि 1/6 समभाग , शिरीषकुमार राजीवकुमार पिता शिवाजीराव विजयमाला बेवा शिवाजीराव जाति मराठा हि 1/6 समभाग, कमलाबाई बेवा रामराव हि 1/6 , सत्येन्द्रसिंह सत्यवृतसिंह पिता विरेन्द्रसिंह भाग 1/3 समभाग, शिवाजीराव व विजयमाला बेवा शिवाजीराव भाग 1/6 समभाग , कमलाबाई बेवा रामराव भाग 1/6, सत्येन्द्रसिंह सत्यवृतसिंह जाति मराठा भूमि स्वामी

48

2250

0.000

यशचन्द्र अमरेन्द्र विरेन्द्रसिंह पिता रमेशचन्द्र जाति मराठा भूमि स्वामी

0.0520

0.011

0.011

49

2251

यशचन्द्र अमरेन्द्र विरेन्द्रसिंह पिता रमेशचन्द्र जाति मराठा भूमि स्वामी

8.3610 0.000 0.941

0.941

50

2516/1/1

ज्ञानसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति गेहलोत निवासी अख्त्यारपुर भूमि स्वामी

0.6970 0.000 0.058 0.058

51

2516/1/2

0.000

0.126

0.126

1.3930

केदारसिंह पिता गंगाराम , मुकेश पिता जगन्नाथ जगन्नाथ पिता नरबतसिंह रामराज मेवाडा पिता केदारसिंह मानसिंह पिता जगन्नाथ जाति गेहलोत निवासी अखत्यारपुर भूमि स्वामी

52 राजीव पिता शिवाजीराव जाति मराठा

1.3800 0.000 0.118 0.118

2516/2/1

2516/2/2

2.1740 0.000 0.118 0.118 53 सिद्धनाथसिंह केदारसिंह पिता गंगाराम जाति गेहलोत

0.667 4.916 5.583

योगः-

नोटः- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर / भू अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋजु बाफना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

870

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

प्र.क्र.- 135- भू-अर्जन-2025

धार , दिनांक 10 फरवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 1 में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भवरिया, तहसील- कुक्षी, जिला-धार में सडक निर्माण से प्रभावित निजी भूमि जिसका क्रषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनूसूची-2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमिकी अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम भवरिया

तहसील- कुक्षी, जिला-धार

स.क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में

सिंचित

असिंचित

कुल

1

0.770

0

0.770 ग्राम भवरिया तहसील- कुक्षी, जिला-धार में सडक निर्माण से प्रभावित होने से

0.770

0.770 कुल

अनुसूची (2)

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भवरिया, तहसील- कुक्षी, जिला-धार की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली

स.क्र.

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

सिंचित असिंचित

सिंचित

कुल

असिंचित कुल

1

263 2.400 0.000 2.400

0.150

0.150 0.000

भगवान, राथाबाई, अम्बाराम, सानु, मनु पिता गेन्दालाल जाति भिलाला पता भवरिया कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

265

4.380 0.000 4.380

0.000 0.090

0.090

काल्या पिता सात्या जाति भारूड पता 2 भवरिया कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

287

9.563 0.000 9.563

0.530

0.530 0.000

श्री नील कन्टेनर महादेव मंदिर प्रबंधक 3 श्रीमान कलेक्टर महोदय धार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

16.343 0.000

0.770 0.000 0.770

16.343

कुल योगः- 871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

प्र.क्र. - 137-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 1 में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गेहलगांव, तहसील- कुक्षी , जिला-धार में सडक एवं नाली निर्माण से प्रभावित निजी भूमि जिसका क्रषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनूसूची-2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

ग्राम गेहलगांव

तहसील-कुक्षी, जिला-धार

विवरण

स.क्रं.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में

सिंचित

असिंचित

कुल

0.076

0

0.076 1

ग्राम गेहलगांव , तहसील- कुक्षी, जिला-धार में सडक एवं नाली निर्माण से प्रभावित होने से

0.076

0.076

कुल

अनुसूची (2)

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गेहलगांव, तहसील कुक्षी, जिला-धार की प्रभावित भूमि का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक

स.क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

असिंचित

सिंचित

सिंचित असिंचित

कुल

कुल

0.017

0.000

0.377

0.377 0.017

0.000

36/3/1

0.019

0.000

0.445 0.019

38/2

1

0.445 0.000

मोहन पिता गंगाराम जाति कुलमी पता पुरा कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.016

0.000

0.000 0.320 0.016

40/1 0.320

0.052

0.052 0.000

0.000 1.142

1.142

योगः-

0.000 0.008

0.008

0.000 1.020

1.020

40/2

तुलसीराम पिता गंगाराम जाति कुलमी 2 पता गेहलगांव कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.008

0.000

0.008

1.548 0.000 1.548

40/3

रामेश्वर पिता गंगाराम जाति कुलमी 3 पता पुरा कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.008

0.000

0.008

2.961

2.961

41/3/1

0.000

4

रश्मिकान्त, राजेन्द्र कुमार, प्रवीण कुमार पिता फुलचन्द जाति महाजन पता चिखल्दा धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

6.671

0.000 0.076

6.671 0.000

0.076

कुल योगः-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

872

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-120-अ.वि.अ. - भू-अर्जन- 2026- रा.मा.क्र. - 0034- अ- 82-2024-25

नरसिंहपुर, दिनांक 13 फरवरी 2026

प्रारूप V

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1 ) के तहत् पुनवार्सन एवं पुनर्व्यावस्थान घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन शेर सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम- सालीवाडा प.ह.नं. 87 नं.ब.- 560 तहसील- नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 17.881 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 17.681 हेक्टेयर है ग्राम सालीवाडा तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में हैं, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :---

ग्राम-सालीवाडा प.ह.नं. 87 नं.ब.--560 तहसील-नरसिंहपुर

सं.         हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता       स्वामित्व का  खसरा नंबर    अर्जित रकबा
क्र.                                                प्रकार                     हे.
 1   कंधई पिता चंदर सिंह गौंड पता सालीवाडा        भूमि स्वामी   94/1--
     नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                 99/1           0.142
                                                                100/1
 2   भुवानी प्रसाद पिता  कोमल जाति गोंड पता       भूमि स्वामी   99/2(S)
    सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर   मध्यप्रदेश भूमि                             0.105
    स्वामी
3 नवल सिंह पिता कोमल जाति गोंड पता सालीवाडा       भूमि स्वामी   99/3(s)        0.122
     नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
4 भावसिंह पिता कोमल जाति गोंड पता सालीवाडा        भूमि स्वामी   99/4(S)        0.085
     नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
5   कमल सिंह पिता चंदर जाति गोंड पता सालीवाडा     भूमि स्वामी   94/8--         0.142
    नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                  99/ 5-
                                                                100/6
6 दिनेश पिता छिदामीलाल गौंड पता सालीवाडा          भूमि स्वामी   94/9-          0.184
    नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूभि स्वामी                  99/ 6-
                                                                100/7
7 शिवकुमार पुत्र नन्हू जाति गोंड पता       मगरा,  भूमि स्वामी    103(s)        0.696
    दलपतपुर सागर, सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
8   कंधई पिता फुल्लू जाति गोंड पता सेठपिपरिया     भूमि स्वामी  104/1(s)        5.459
    नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

9

1.214

भूमि स्वामी 104/2(S)

छिदामीलाल पिता फुल्लू जाति गोंड पता सेठपिपरिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

10

0.650

106(s)

भूमि स्वामी

गिरानी पिता फूल सिंह जाति गोंड पता सेठपिपरिया नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.280

भूमि स्वामी 107/1/1 (s)

11 कालीचरण पुत्र शंकरलाल गोंड जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.400 12

भूमि स्वामी 107/2 (s)

शोभाराम , रहन्तोवाई पिता गिरवर जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

13

0.300

भूमि स्वामी 127/3 , (S)

128/3

मेर सिंह पिता चेतराम जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

14

0.384

भूमि स्वामी 129/1 (s)

धनीराम पिता डब्बू अहीर पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.546 15

भूमि स्वामी 129/2(s)

0,470

129/3(s)

भूमि स्वामी

मुंगाराम पिता डब्बू अहीर पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 16 लक्ष साहू नाबालिक पुत्र जितेंद्र कुमार साहू

संरक्षक जितेंद्र कुमार साहू पता भौती नरसिंहपुर, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

17

1.000

भूमि स्वामी 133/1 (S)

पंचम सिंह पिता बैसाखू जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

1.721

133/2(s)

भूमि स्वामी

18 चेतराम पिता पिता बैसाखू जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.376

196(s)

भूमि स्वामी

19 रामसेवक पिता सुखराम जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.100

197/2(s)

भूमि स्वामी

20 छोटेलाल पिता रामलाल अहीर पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

21

0.175

213/2(S)

भूमि स्वामी

मंगोबाई बेवा बक्तू गुलाबसिंह पिता वक्तू, हीराबाई, गुड्डीबाई पिता वक्तू जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.650

भूमि स्वामी 214(s)

1.280

215(s)

22 परषोत्तम पिता लक्ष्मन जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 23 इंदर, पूरनलाल, नेतराम , तिलक पिता उमेरसिंह भूमि स्वामी

गाँड जाति गाँड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

1.200

219(S)

भूमि स्वामी

24 मनीराम पिता अमनलाल जाति गोंड पता मेंढ़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

17.681

कुल योग

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है । जिसमें खसरा नं. 99/1 , 99 / 2,99/ 3 , 99/4 , 99/5, 99/6 तथा खसरा नं . 129/1 , 129/2 , 129/3 नक्शे में पृथक - पृथक बटांकन होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा प्रत्येक बटांक नं. का रकबा तरमीम करवाया गया जो प्रारूप में दर्ज है ।

2. कार्यपालन यंत्री पेचं व्यवर्तन जलसंसाधन संभाग क्रं. 01 चौरई जिला छिंदवाडा के द्वारा प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है , अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. शेर सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्क्रीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह तत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है , खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यक नही है ।

5. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यलय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 874

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2026

[भाग 1

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवनं, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2026

क्रमांक- यूडीएच / 3 / 0014 / 2026 /18-5 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (मशोधित) 1973 (कमांक -1 सन् 2012) , की धारा 23-" क" की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमाक-3265/ टीसी / 25 / सीहोर/ उपां - क / नग्रानि / 2025 भोपाल दिनांक 29/09/2025 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार सीहोर विकास योजना, 2031 में निम्नानुसार उपातरण की पुष्टि करती है । उपातरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है: -

अनुसूची

खसरा क्रमांक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में

उपांतरण प्रस्तावित पश्चात भूउपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग

ग्राम/ तहसील एवं जिला

कुल रकबा

उपांतरण हेतु प्रस्तावित

रकबा

1

212/2

5423

5.409

2

5893

4708

214/2/1

ग्राम

217/2

0.081

0081

औधोगिक

जहागीरपुर

कृषि

4

240/1

2.000

1907

तहसील एवं

5

4572

240/2

4.306

जिला

6

242

सीहोर म.प्र.

8.664

8.564

7

8.244

8.244

243/1

8

0574

289/215/10731

33893

कुल रकबा

35.608

शर्त

1 . सीहोर विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित 30.00 मीटर सडक को यथावत रखा जाना आवश्यक होगा ।

2. ग्राम जहांगीरपुर की प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 212/2 एवं 214/2/1 के मध्य में से एवं खसरा क्रमांक 212/2 , 242 एवं 243/1 के पश्चिम एवं दक्षिण सीमा से लगकर राजस्व अभिलेख अनुसार ग्राम हस्नाबाद से बडनगर की ओर जाने वाला शासकीय रास्ता है । अतः नियोजन की दृष्टि से शासकीय रास्ते की न्यूनतम प्रस्तावित चौडाई 12.00 मीटर रखना आवश्यक होगा एवं शासकीय रास्ते के मध्य से दोनों ओर 6.00 मीटर 6.00 मीटर भूमि भार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।

आवेदित भूमि की पूर्वी सीमा दो ग्रामों जहांगीरपुर एवं बडनगर की ग्राम सीमा है । अतः इन ग्रामों की सीमा पर नियोजन की दृष्टि से 18.00 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग रखना आवश्यक होगा एवं ग्रामों की सीमा के मध्य से दोनों ओर 9.00 मीटर 9.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा । 3

आवेदित भूमि के उत्तर एवं पश्चिम दिशा से लगकर राजस्व अभिलेख के अनुसार शासकीय नाला है । अतः नाले के किनारे से दोनों ओर 9.00 मीटर 9.00 मीटर भूमि वृक्षारोपण हेतु खुली रखना अनिवार्य होगा । 4.

5. प्रश्नाधीन भूमि में से विद्युत लाईनें गुजरती है । अतः म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 52 के अनुसार विद्युत लाईन से नियमानुसार न्यूनतम खुला क्षेत्र अथवा संबंधित विभाग के नियमानुसार जो भी अधिक हो खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा तथा विद्युत लाईनों के पास छोडी गई खुली भूमि में एवं उसके नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा ।

6 किसी भी प्रकार का प्रदूषण नाला में फैलाना मान्य नहीं होगा ।

7. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।

8. स्थल पर विद्यमान कुओं का संरक्षण किया जाना आवश्यक होगा ।

9. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभागों के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

10. सीहोर विकास योजना, 2031 एवं म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा ।

उपरोक्त उपांतरण सीहोर विकास योजना, 2031 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2026

875

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2026

क्र. B-975- एक-7-3-2025- भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वर्ष 2026 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है : -

क्र.

(1)

अवकाश का नाम (2)

1. हजरत अली का जन्म दिवस

2.

महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस

3. मकर संक्राति/पोंगल

4. हेमू कालाणी का शहीदी दिवस

5. बसंत पंचमी

6. देव नारायण जयन्ती

7. स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस

8. शब -ए - बारात

9. महर्षि दयानन्द सरस्वती का जन्म दिवस

10. छत्रपति शिवाजी जयन्ती

11. भाई दूज

12. टोडरमल जयन्ती

13.

चैती चांद/ जमात- उल - विदा/ईद-उल- फित्र

(के ठीक पूर्व का दिवस)/वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस

14. निषादराज जयन्ती

15. हाटकेश्वर जयन्ती

16. विशु

17.

अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती

18.

शंकराचार्य जयन्ती (एकात्मता दिवस/ दार्शनिक दिवस )

19. श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव

20. केवट जयन्ती

21.

ईद - उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)

22.

गदीर-ए-खुम

23. महाराणा प्रताप जयन्ती/ छत्रसाल जयन्ती

24. महेश जयन्ती

25.

वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस योम-ए-अशुरा

26.

बड़ा महादेव पूजन

27. कबीर जयन्ती

28. रथयात्रा

ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)

सप्ताह के दिन (4)

03जनवरी 2026

शनिवार

06 जनवरी 2026

मंगलवार

14जनवरी 2026

बुधवार

21 जनवरी 2026

बुधवार

23 जनवरी 2026

शुक्रवार

24 जनवरी 2026

शनिवार

31 जनवरी 2026

शनिवार

03 फरवरी 2026

मंगलवार

12फरवरी 2026

गुरुवार

19 फरवरी 2026

गुरुवार

05 मार्च 2026

गुरुवार

18मार्च 2026

बुधवार

20मार्च 2026

शुक्रवार

23 मार्च 2026

सोमवार

01 अप्रैल 2026

बुधवार

15 अप्रैल 2026

बुधवार

20 अप्रैल 2026

सोमवार

22अप्रैल 2026

बुधवार

23अप्रैल 2026

गुरुवार

15 मई 2026

शुक्रवार

मंगलवार 26मई 2026

05जून 2026

शुक्रवार

17 जून 2026

बुधवार

मंगलवार 23जून 2026

24जून 2026

बुधवार

शनिवार 27जून 2026

सोमवार 29जून 2026

16 जुलाई 2026

गुरुवार 876

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

(1)

(2)

29.     गुरु पूर्णिमा
30.     दुर्गादास राठौर जयन्ती
31.    नागपंचमी
 32.   गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती
 33.   ओणम
 34.    बलराम जयन्ती
35.    विश्वकर्मा जयन्ती
36.     नवाखाई /राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का
        बलिदान दिवस .
37.     तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी
38.    डोलग्यारस
39.    अनंत चतुर्दशी
40.    डॉ. सैयदना साहब का जन्मदिवस
41.    प्राणनाथ जयन्ती
42.    महर्षि वाल्मीकी जयन्ती/ महाराज अजमोद देव जयन्ती/
       टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.
43.    करवाचौथ पर्व
44.    भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती
45.    नामदेव जयन्ती
46.    विश्व विकलांग दिवस
47.    क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस
48.     गुरू तेगबहादुर का शहीदी दिवस
49.    संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती
50.     गुरु घासीदास जयन्ती
51.    दत्तात्रय जयन्ती
52.    बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती

[ भाग 1

(3)

(4)

 29 जुलाई 2026            बुधवार
 13 अगस्त 2026             गुरुवार
 17 अगस्त 2026            सोमवार
 19 अगस्त 2026             बुधवार
 26 अगस्त 2026             बुधवार
02 सितम्बर 2026           बुधवार
17 सितम्बर 2026            गुरुवार
18 सितम्बर 2026           शुक्रवार
21 सितम्बर 2026           सोमवार
22सितम्बर 2026            मंगलवार
25 सितम्बर 2026           शुक्रवार
01 अक्टूबर 2026           गुरुवार
09अक्टूबर 2026            शुक्रवार
26अक्टूबर 2026            सोमवार
29अक्टूबर 2026            गुरुवार
 16 नवम्बर 2026          सोमवार सोमवार
 20 नवम्बर 2026           शुक्रवार
03 दिसम्बर 2026           गुरुवार
04 दिसम्बर 2026           शुक्रवार
14 दिसम्बर 2026           सोमवार
16 दिसम्बर 2026           बुधवार
18 दिसम्बर 2026           शुक्रवार
23 दिसम्बर 2026           बुधवार
31 दिसम्बर 2026           गुरुवार

(1) प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 52 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा , उससे अधिक नहीं.

(2) मुख्यपीठ जबलपुर पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 52 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.

(3) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

क्र. B-977- एक- 7-3-2025- भाग- एक- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के जिला न्यायपालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2026 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-

क्र.                अवकाश का नाम                          ग्रेगोरियन कैलेण्डर के      सप्ताह
                                                            अनुसारतारीख              के दिन
 (1)                      (2)                                    (3)                   (4)
  1.    महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस         06 जनवरी 2026            मंगलवार
 2.     मकर संक्राति/पोंगल                                  14 जनवरी 2026            बुधवार
 3.     हेमू कालाणी का शहीदी दिवस                           21 जनवरी 2026            बुधवार
 4.     बसंत पंचमी                                         23जनवरी 2026              शुक्रवार
  5.    देव नारायण जयंती                                   24 जनवरी 2026             शनिवार
  6.    स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस                31 जनवरी 2026            शनिवार
 7.     शब -ए -बारात                                        03 फरवरी 2026            मंगलवार
  8.    महर्षि दयानन्द सरस्वती का जन्म दिवस                 12फरवरी 2026             गुरूवार
 9.     छत्रपति शिवाजी जयन्ती                               19 फरवरी 2026            गुरुवार
10.     होली (होलिका दहन)                                    02मार्च 2026            सोमवार
11.    भाई दूज                                               05 मार्च 2026           गुरुवार
12.     टोडरमल जयन्ती                                        18 मार्च 2026           बुधवार
13.     निषादराज जयन्ती                                      23मार्च 2026            सोमवार
14.     हाटकेश्वर जयन्ती                                    01 अप्रैल 2026           बुधवार
15.     महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती                        11 अप्रैल 2026          शनिवार
16.     वल्लभाचार्य जयन्ती                                  13 अप्रैल 2026.         सोमवार
17.    विशु                                                 15 अप्रैल 2026           बुधवार
18.     अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती                         20 अप्रैल 2026           सोमवार
19.     शंकराचार्य जयन्ती ( एकात्मता दिवस/दार्शनिक दिवस)    22अप्रैल 2026            बुधवार
20.     श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव                   23 अप्रैल 2026           गुरूवार
21.     केवट जयन्ती                                          15 मई 2026              शुक्रवार
22.     ईद - उल- अदहा ( ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)      26मई 2026              मंगलवार
23.     गदीर- ए-खुम                                          05जून 2026              शुक्रवार
24.     महाराणा प्रताप जयन्ती/ छत्रसाल जयन्ती                17जून 2026              बुधवार
25.     महेश जयन्ती                                         23जून 2026              मंगलवार
26.     वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस/योम - ए-- अशुरा   24जून 2026               बुधवार
27.     बड़ा महादेव पूजन                                    27 जून 2026             शनिवार
28.    कबीर जयन्ती                                          29जून 2026              सोमवार

878

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2026

(2)

(1)

29.     रथ यात्रा
30.     गुरु पूर्णिमा
 31.    दुर्गादास राठौर जयन्ती
 32.    नागपंचमी
 33 .   गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती
34.     ओणम
35.     बलराम जयन्ती
36.     विश्वकर्मा जयन्ती
 37 .   नवाखाई/राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का
        बलिदान दिवस
38.     तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी
39.     डोलग्यारस
40.     अनंत चतुर्दशी
41.     डॉ. सैयदना साहब का जन्मदिवस
42.    प्राणनाथ जयन्ती
43.     महर्षि वाल्मीकी जयन्ती/महाराज अजमोद देव जयन्ती /
        टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव
44.     करवाचौथ पर्व
45.    भाईदूज
46.     भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती
47.    नामदेव जयन्ती
48.     विश्व विकलांग दिवस
49.     क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस
50.     गुरू तेगबहादुर का शहीदी दिवस
51.     संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती
52.     गुरु घासीदास जयन्ती
53.     दत्तात्रय जयन्ती
54.     बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती

(1)

[ भाग 1

(3)

(4)

 16 जुलाई 2026             गुरुवार
 29जुलाई 2026              बुधवार
  13 अगस्त 2026            गुरुवार
 17 अगस्त 2026            सोमवार
 19 अगस्त 2026             बुधवार
 26 अगस्त 2026             बुधवार
02 सितम्बर 2026            बुधवार
 17 सितम्बर 2026          गुरूवार
 18 सितम्बर 2026          शुक्रवार
21 सितम्बर 2026           सोमवार
22 सितम्बर 2026           मंगलवार
25 सितम्बर 2026           शुक्रवार
 01 अक्टूबर 2026           गुरुवार
09अक्टूबर 2026            शुक्रवार
26अक्टूबर 2026            सोमवार
29अक्टूबर 2026             गुरुवार
 11 नवम्बर 2026            बुधवार
 16 नवम्बर 2026           सोमवार
 20 नवम्बर 2026           शुक्रवार
03 दिसम्बर 2026           गुरुवार
04 दिसम्बर 2026           शुक्रवार
14 दिसम्बर 2026           सोमवार
16 दिसम्बर 2026           बुधवार
18 दिसम्बर 2026           शुक्रवार
23 दिसम्बर 2026           बुधवार
31 दिसम्बर 2026           गुरूवार

प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 54 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

(2) जिला न्यायपालिका की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहाँ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगें.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

धरमिन्दर सिंह , रजिस्ट्रार जनरल .

879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

जबलपुर , दिनांक 20 जनवरी 2026

क्र. D- 120- दो-2-128-2017.-श्रीमती संगीता यादव, रजिस्ट्रार (परीक्षा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/ इक्कीस ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अतंर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. दिनांक 10 अक्टूबर 2021 से 09 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. दिनांक 10 अक्टूबर 2023 से 09 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

D- 124- दो- 2-51-2020.- श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J) , निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 जनवरी से 07 फरवरी 2026 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J ) , निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J ) , के पद पर कार्यरत् रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2026

क्र. C- 552- दो- 2-33-2019.- श्री गौरव कुमार सिंह, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आईटी सेक्शन) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 09 से 13 फरवरी 2026 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार सिंह, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आईटी सेक्शन) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आईटी सेक्शन) के पद पर कार्यरत् रहते .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, आशीष तिवारी , डी.आर.- कम- पी.पी.एस.

Jabalpur, the 21st January 2026

No. 328 -JOC -002315.-WHEREAS , vide order no . 290 /JOC - 2315 , dated 19th November 2025 Shri Rajaram Bhartiya , Principal District & Sessions Judge , Panna was placed under suspension with immediate effect and was directed that during pendincy of departmental enquiry , his headquarters shall be at Panna .

As directed , now the headquarters of Shri Rajaram Bhartiya, the then Principal District & Sessions Judge, Panna ( under suspension ) shall be at Balaghat . Shri Rajaram Bhartiya is directed to submit his joining report at Balaghat .

By order of the High Court, Sd/- RAJENDRA KUMAR SHRAMA , Principal Register (Vigilance) .

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2026

क्र. D- 207-दो- 2-5-2023.- श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली मुख्यालयं, बैढ़न को दिनांक 12 से 19 नवम्बर 2025 तक की अर्जित अवकाश अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , दिनांक 2022 से दिनांक 2024 तक कीब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश कमांक 3/(ए) 19/03/इक्कीस - ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666/इक्कीस- ब (एक) 2011 दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

880

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

क्र. D- 212- दो- 2-11-2024.--श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2025 तक, तीन दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 01 से 02 जनवरी 2026 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 01 से 02 जनवरी 2026 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/5561 , दिनांक 24 दिसम्बर 2025 द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. D- 214- दो-2-30-2023.-श्रीमती नोरिन निगम , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को दिनांक 05 से 07 जनवरी 2026 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 01 से 04 जनवरी 2026 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नोरिन निगम , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है

कभ्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहतीं.

क्र. D-217-दो-2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 09 से 12 जनवरी 2026 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

भाग 1

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते.

क्र. D-219-- दो- 2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 15 से 17 जनवरी 2026 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते .

क्र. B-653-- दो-2-15-2023.- श्री शेख सलीम , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 05 जनवरी 2026 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त तथा दिनांक 05 से 10 जनवरी 2026 तक, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शेख सलीम, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शेख सलीम , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

क्र. B-655- दो- 2-35-2021 . श्रीमती शशिकांता वैश्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 02 से 06 फरवरी 2026 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 से 08 फरवरी 2026 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहतीं.

क्र. C-532- दो- 2-117-2017.- श्री संजीव कुमार अग्रवाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को दिनांक 15 से 17 जनवरी 2026 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते.

क्र. C-534- दो--2-57-2020. श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 15 से 17 जनवरी 2026 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहतीं.

क्र. C- 536-दो-2-48-2022. श्रीमती संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 27 से 29 जनवरी 2026 तक , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता मदान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहतीं.

क्र. C-538- दो- 2-05-2023.- श्री अतुल कुमार खंडेलवाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2026 तक , चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खंडेलवाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खंडेलवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते.

882

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

क्र. C-548- दो-2-15-2025.-श्री दिनेश प्रसाद मिश्र , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, गुना को 12 से 17 जनवरी 2026 तक , छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जनवरी 2026 के एवं पश्चात् में 18 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश प्रसाद मिश्र , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश प्रसाद मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C--550-दो-2-32-2023. श्री संजीव कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का एक दिन का अर्जित अवकाश तथा 25 दिसम्बर से 27 दिसम्बर 2025 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-554-- दो- 2-33-2023.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को दिनांक 29 से 31. दिसम्बर 2025 तक, तीन दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 01 से 02 जनवरी 2026 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 01 से 02 जनवरी 2026 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , रजिस्ट्री आदेश कमाक ए/ 5561 , दिनांक 24 दिसम्बर 2025 द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. C-556- दो-2-31-2023.-श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 02 से 06 फरवरी 2026 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 01 फरवरी 2026 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह कावछा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 203- चार - 8-42-77 - भाग- सोलह.- श्री चन्द्रशेखर जायसवाल, तत्कालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में पंचम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , मुरैना द्वारा स्वस्थ्यता प्रारूप-4 में प्रमाण- पत्र प्रस्तुत न किये जाने से एवं अर्द्धवेतन अवकाश लेखे में पर्याप्त अवकाश शेष न होने से दिनांक 02 जून 2022 से 20 मई 2023 तक, तीन सौ तिरेपन दिवस की अवधि का एवं दिनांक 27 अगस्त से 08 नवम्बर 2023 तक, चौहत्तर दिवस की अवधि का कुल चार सौ सत्ताईस दिवस का अवैतनिक अवकाश , रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक ए/6747 , दिनांक 29 सितम्बर 1996 के आलोक में स्वीकृत किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर जायसवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 205- दो- 2-43-2020.-श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 09से 11 फरवरी 2026 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 31 जनवरी 2026

क्र. C-627-दो-2-7-2019.- श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2025 तक, तीन के पूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में 26 से 28 दिसम्बर 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-629-दो-2-5-2020.-श्रीमती विधि सक्सेना , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए)19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अतंर्गत निम्नानुसार दो- दो वर्ष की ब्लाक अवधियों के लिए तीस - तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 631- दो- 2-41-2019.- श्री धीरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2025 से 2027 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस--ब (एक) , 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है.

क्र . C- 633- दो-2-38-2021.- श्री के.एल.बारिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 27 सितम्बर से 05 अक्टूबर 2025 तक की सार्वजनिक अवकाश अवधि में ब्लाक वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2027 तक की अवधि हेतु, एल.टी.सी. की सुविधा का लाभ लेने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस -ब(एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस ब (एक) . 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 2 फरवरी 2026

क्र. A- 444- दो- 2-58-2017- श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को दिनांक 09 से 14 फरवरी 2026 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के एवं पश्चात् में दिनांक 15 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

884

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

क्र. A-446-दो-2-33-2023.-श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 12 से 13 जनवरी 2026 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 3 फरवरी 2026

क्र. B-843- दो- 2-44-2024.- श्री शरत चन्द्र सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंन्ना को दिनांक 05 से 06 फरवरी 2026 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री शरत चन्द्र सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शरत चन्द्र सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-845-दो- 2-11-2024.- श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 22 से 28 जनवरी 2026 तक , सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कमल जोशी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को गण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .

[ भाग 1

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

C-659- दो- 2-7-2019.- श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 03 से 06 फरवरी 2026 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुगति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-662- दो- 2-40-2020.-श्री पदमेश शाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 14 से 20 फरवरी 2026 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पदमेश शाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पदमेश शाह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2026

क्र. C- 704- दो- 2-72-2025. श्री राकेश कुमार गोयल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 24 से 27 नवम्बर 2025 तक , चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार गोयल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राकेश कुमार गोयल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

भाननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, आशीष तिवारी , डी.आर. - कम- पी.पी.एस .

भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2026 ORDER

क्र.ई --430953-2026-इक्कीस - ब (एक) .- All employees /officials of the High Court ofMadhya Pradesh and District Courts in the State of Madhya Pradesh, irrespective oftheir designation/name ofpost, working in the I.T. domain either as a regular employee or by means of outsourcing are permitted , as a one time measure , to participate in ongoing and future recruitment processes of technical cadre for the posts provided under the Madhya Pradesh District Technical Manpower (Appointment and Conditions ofService) Rules, 2019 and the Madhya Pradesh High Court Technical Manpower (Appointment and Conditions of Service) Rules , 2019 , subject to the fulfilment of the required educational qualifications and all other requirements as stipulated in the High Court ofMadhya Pradesh Service (Recruitment , General Conditions of Services , Conduct , Classification, Control and Appeal) Rules , 2017 , the Madhya Pradesh High Court Technical Manpower (Appointment and Conditions of Service ) Rules , 2019 and the Madhya Pradesh District Court Technical Manpower (Appointment and Conditions of Service) Rules , 2019 .

2. It is further directed that the maximum age limit for candidates shall be 5 years more than the age limit prescribed by the Government of Madhya Pradesh , General Administration Department vide its Circular dated 4th July, 2019 .

DHARMINDER SINGH , Registrar General .

मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर ग्वालियर , दिनांक 31 जनवरी 2026

क्र. B-480- स्था.-2026. श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 22 दिसम्बर 2025 से 03 जनवरी 2026 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोडने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. 489- स्था.-2026.- श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रथपाल/डिप्टी रजिस्ट्रार (इंचार्ज) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 29 दिसम्बर 2025 से 03 जनवरी 2026 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 28 दिसम्बर 2025 से 04 जनवरी 2026 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के प्रारंभ में दिनांक 28 दिसम्बर 2025 एवं अंत में दिनांक 04 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

886

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2026

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख , मुख्य ग्रंथपाल/डिप्टी रजिस्ट्रार (इंचार्ज), मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, राजीव के. पाल, प्रिसिपल रजिस्ट्रार.

ग्वालियर , दिनांक 2 फरवरी 2026

क्र. 493- स्था.- 2026.- श्री राजीव के. पाल , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 15 से 28 जनवरी 2026 तक, कुल चौदह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 14 जनवरी 2026 शाम से 29 जनवरी 2026 सुबह तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव के. पाल , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव के. पाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, नवीन कुमार शर्मा , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी /रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर , दिनांक 10 फरवरी 2026

क्र. -अवकाश- 174.- श्री अखिल कुमार वर्मा , डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 22 से 29 जनवरी 2026 तक, आठ दिवस का अर्द्धवेतन अवकाश (Non - Medical Ground) स्वीकृत किया गया है. उक्त अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश खाते से दुगनी विकलित की जाएगी.

[ भाग 1

अर्द्ध अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स के पद पर कार्यरत् रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , अनूप कुमार त्रिपाठी , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

कार्यालय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 23 जनवरी 2026

क्र.- 78- लेखा अनु.- 2026.- श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अम्बाह , जिला मुरैना, दिनांक 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं. मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश 2033-2020-इक्कीस ब (एक) - भोपाल, दिनांक 29जुलाई 2020 समसंख्यक पत्र कमांक 4346- इक्कीस - ब (एक) -2016 , दिनांक 31 मार्च 2018 समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन कमांक एफ-6-1-2018- नियम - चार , दिनांक 08 मार्च 2019 , माननीय उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन कमांक ए-2383, जबलपुर, दिनांक 11 मई 2023 के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2025 को (संचित अर्जित अवकाश 291 दिवस की पात्रता आती है एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश 18 दिवस के आधार पर ) निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश

291 09 योग .. 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानसुार की जावेगी: -

की मासिक दर

(i) अर्जित अवकाश के = देय उपलब्धियों एवज में भुगतान

30 x समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या (291)

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा

अवकाश वेतन अनुज्ञेय+मंहगाई भत्ता

= X09 (ii ) अर्द्धवैतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान

30

संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2026-02-20.08.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2026-02-20.08.Ordinary.