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मध्यप्रदेश शा स
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 44]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2026- फाल्गुन 1 , शक 1947
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2026
क्र. 22 ( ए) 161 - एमपीएस - 31-166.- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P. (C) 83/2010 Federation of Lepy . Organ. (FOLO ) Vs. Union of India में जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुपालन में , राज्य सरकार, एतद्वारा , Inland Steam Vessels ( Madhya Pradesh) Rules , 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में , नियम 83 का लोप किया जाए .
No. 22 (A) -161 - MPS- 31-166 .-In compliance of the recommendations made by the Committee constituted by the State Government , in accordance with the directions issued by Hon'ble Supreme Court in W.P. (C) No. 83/2010, Federation of Lepy . Organ. ( FOLO) Vs Union of India, the State Government , hereby , makes the following amendment in the Inland Steam Vessels (Madhya Pradesh ) Rules , 1962 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , rule 83 shall be omitted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल धोटे , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026.