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मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 47]
भोपाल , रविवार, दिनांक 22 फरवरी 2026-फाल्गुन 3 , शक 1947
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2026
क्र. 3993- मप्रविस 16- विधान 2026.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है,
अरविन्द शर्मा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
93 94
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2026
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १ सन् २०२६
मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०२६
वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ की सेवोओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक .
भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम .
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम , २०२६ है .
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से , अनुसूची के कॉलम ( ३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये उन्नीस हजार दो सौ सतासी करोड़ बत्तीस लाख तीस हजार पचासी होता है , उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये , जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के दौरान दिए जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी .
वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए राज्य की संचित निधि T में से रुपये दिया जाना. १६,२८७,३२,३०,०८५ का
विनियोग,
३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृ त राशियां , उक्त वर्ष के संबंध में, अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी .
अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)
(२) सेवाएं और प्रयोजन
( 9) अनुदान का संख्यांक
(आंकड़े रुपये में)
(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां
संचित निधि पर भारित रुपये
योग रुपये
विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये
भारित विनियोग - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा .
राजस्व
००१. सामान्य प्रशासन
राजस्व पूंजी
००३. गृह
राजस्व पूंजी
१८,१०,६१,००,०০০ १८,१०,६१,००,०০০
२,५०,००,००० २,५०,००,०००
४००
४००
२१,६५,००,३००
२१,६५,००,३००
००७. वाणिज्यिक कर
१३,८८,०२,२६,७८५
राजस्व १३,८८,०२,२६,७८५ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2026
94(1)
( 9)
(२)
(३)
रुपये
रुपये
रुपये
००८. भू- राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय
राजस्व
०१०. वन
राजस्व
१००
०११. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन .
राजस्व
१२,५०,००,००,০০০
१२,५०,००,००,०০০
०१२. ऊर्जा
पूंजी
२६,३०,००,००,०००
२६,३०,००,००,०००
०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास
१००
राजस्व
१००
०१८. श्रम
राजस्व
६,१५,००,००,०००
६,१५,००,००,०००
०२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
राजस्व
१२,००,००,०००
१२,००,००,०००
पूंजी
०२२. नगरीय विकास एवं आवास
राजस्व १८,६७,००,००,০০০
१८,६७,००,००,০০০
पूंजी
३,७०,००,००,०००
३,७०,००,००,०००
०२३. जल संसाधन
पूंजी. ३,००,००,००,०০০
०२४. लोक निर्माण कार्य
पूंजी १७,०३,००,००,০০০
३,६६,००,००,०००
१३,३७,००,००,०००
०२५. खनिज साधन
राजस्व
१,४०,३८,००,०००
१,४०,३८,००,०००
पूंजी
३,२०,८४,००,०০০
३,२०,८४,००,०০০
०२६. विधि और विधायी कार्य
राजस्व
२६,५६,००,०००
२६,५६,००,००० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2026
94 (2)
( 9)
(२)
०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
राजस्व
(३)
रुपये
रुपये
रुपये
२,१३,००,००,०००
०३७. पर्यटन
राजस्व
०४०. पंचायत
राजस्व
२,१३,००,००,०००
६,८०,४३,००,०০০
६,८०,४३,००,०००
पूंजी
राजस्व ०४७. तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार
0
७,२०,००,०२,०००
७,२०,००,०२,०००
०४८. नर्मदा घाटी विकास
पूंजी
४६,६०,३६,००,०০০
०५० . उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
राजस्व
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण
राजस्व
राजस्व :
४७,००,००,००,০০০ ३६,६४,००,०००
१००
१००
३००
३००
६६,८२,०४,२६,७८५
योग {
पूंजी :
८६,३४,०३,२६,७८५ १६,५१,६६,००,०००
१,०३,५३,२६,००,३००
८६,७६,६५,००,३०० १३,७६,६४,००,০০০
१,५६,५८,६६,३०,०८५
वृहद् योग :
३३,२८,६३,००,००० १,६२,८७,३२,३०,०८५
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
भोपाल :
तारीख १५ फरवरी , २०२६ .
जगदीश देवड़ा भारसाधक सदस्य .
"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित . " .
अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव ,
मध्यप्रदेश विधान सभा .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026 .