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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी\" निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022

Published 24 February 2026

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
50
Identifier
in.gazette.madhya.2026-02-24.50.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

यप्रदेश शासम

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सत्यमेव ज

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार , दिनांक 24 फरवरी 2026- फाल्गुन 5, शक 1947

क्रमांक 50]

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल -462 011

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह / 197

:: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रचना पाल वार्ड क्रमांक-27 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी रचना पाल वार्ड कमांक-27 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-भोपाल के पास दाखिल करना था ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, 24 फरवरी 2026

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रचना पाल वार्ड कमांक-27 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी रचना पाल वार्ड क्रमांक-27 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वंय प्राप्त किया गया । अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः रचना पाल वार्ड क्रमांक-27 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, रचना पाल वार्ड क्रमांक-27 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र कमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी रचना पाल वार्ड क्रमांक -27 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी रचना पाल वार्ड क्रमांक 27 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

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भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह / 198 :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में श्रुति सुरेश भागचंदानी वार्ड क्रमांक -32 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी श्रुति सुरेश भागचंदानी वार्ड क्रमांक-32 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी श्रुति सुरेश भागचंदानी वार्ड क्रमांक -32 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी श्रुति सुरेश भागचंदानी वार्ड क्रमांक-32 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

100(2)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वंय प्राप्त किया गया । अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः श्रुति सुरेश भागचंदानी-वार्ड क्रमांक-32 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, श्रुति सुरेश भागचंदानी वार्ड क्रमांक -32 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के कमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी श्रुति सुरेश भागचंदानी वार्ड क्रमांक-32 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी श्रुति सुरेश भागचंदानी वार्ड क्रमांक-32 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग" के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(3)

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह / 199 :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956

की धारा -14 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख "के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में पारसमणि पटेल वार्ड क्रमांक -33 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी पारसमणि पटेल वार्ड क्रमांक-33 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी पारसमणि पटेल वार्ड क्रमांक -33 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी पारसमणि पटेल वार्ड क्रमांक-33 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2026

100(4)

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया है अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अभ्यर्थी पारसमणि पटेल वार्ड क्रमांक-33 के विरूद्व मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, पारसमणि पटेल वार्ड क्रमांक-33 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला -भोपाल के पत्र क्रमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी पारसमणि पटेल वार्ड क्रमांक-33 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित हुए किन्तु निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी पारसमणि पटेल वार्ड क्रमांक-33 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

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भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /२०० :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र . राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में फिरोज अख्तर वार्ड क्रमांक -34 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी फिरोज अख्तर वार्ड क्रमांक-34 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी फिरोज अख्तर वार्ड कमांक-34 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी फिरोज अख्तर वार्ड क्रमांक -34 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र कमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी के भाई के द्वारा प्राप्त किया गया है । अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः अभ्यर्थी फिरोज अख्तर वार्ड क्रमांक-34 के विरूद्व मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी , फिरोज अख्तर वार्ड कमांक-34 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र कमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी फिरोज अख्तर वार्ड क्रमांक-34 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित हुए किन्तु अभ्यर्थी द्वारा सुनवाई के दौरान अभ्यावेदन दिनांक 24/04/2023 से अवगत कराया गया एवं निर्वाचनं व्यय लेखा समयसीमा में विहित रीति से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कोई संतोषप्रद या समाधानकारक जवाब या प्रमाण साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

9. अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु पुनः अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. अभ्यर्थी, फिरोज अख्तर वार्ड क्रमांक-34 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र कमांक-448 दिनांक 27/11/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी । अभ्यर्थी फिरोज अख्तर वार्ड क्रमांक-34 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुए ना अपनी अनुपस्थिति के संबंध एवं निर्वाचन व्यय लेखो से संबंधित कोई दस्तावेज दिये गये । सुनवाई उपरांत कले ० भोपाल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन दिनांक 9/12/2025 द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया ।

11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।

12 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी फिरोज अख्तर वार्ड क्रमांक-34 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 --' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /201 :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा. 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02--06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में मोहम्मद आसिफ वार्ड क्रमांक-34 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ वार्ड क्रमांक-34 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ वार्ड कमांक-34 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ वार्ड क्रमांक -34 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक -354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वंय प्राप्त किया गया । अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः मोहम्मद आसिफ वार्ड क्रमांक -34 के विरूद्व मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7 . अभ्यर्थी , मोहम्मद आसिफ वार्ड क्रमांक-34 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के कमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ वार्ड क्रमांक-34 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गयें ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ वार्ड क्रमांक-34 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग" के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

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भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /२०२ :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में मो० इकबाल वार्ड क्रमांक-36 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी मो० इकबाल वार्ड क्रमांक-36 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी मो ० इकबाल वार्ड क्रमांक -36 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी मो० इक़बाल वार्ड क्रमांक -36 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी .गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र कमाक-354 दिनाक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया है । अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया । व्यय लेखे की छायाप्रति प्रस्तुत बैंक खाता नहीं खोला गया है । शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं । अभ्यर्थी मो० इकबाल वार्ड क्रमांक-36 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, मो० इकबाल वार्ड क्रमांक-36 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक -396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी मो० इकबाल वार्ड क्रमांक-36 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित नही हुए ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

9. अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु पुनः अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 नवम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. अभ्यर्थी, मो० इकबाल वार्ड क्रमांक-36 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-448 दिनांक 27/11/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी । अभ्यर्थी मो० इकबाल वार्ड क्रमांक-36 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुए ना अपनी अनुपस्थिति के संबंध एवं निर्वाचन व्यय लेखो से संबंधित कोई दस्तावेज दिये गये ।

11. कले० भोपाल के पत्र दिनांक 9/12/2025 द्वारा अभ्यर्थी मोहम्मद इकबाल वार्ड -36 के प्रकरण का परीक्षण कर लेख किया है कि दिनांक 16/10/2025 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिये गये पते पर अभ्यर्थी के निवास न करने से अदम तामील प्राप्त । अभ्यर्थी अनुपस्थितअभ्यावेदन अप्राप्त । अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है व्यय लेखे की छाया प्रति प्रस्तुत बैंक खाता नहीं खोला गया है शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः मोहम्मद इकबाल वार्ड क्रमांक -36 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा- 14- ग के तहत निरर्हित किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

12 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा अपूर्ण दाखिल किया गया है ।

13 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी मो ० इकबाल वार्ड कमांक-36 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला-भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

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भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /२०३ :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02–06–2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में मोहन कुशवाह वार्ड क्रमांक-36 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी मोहन कुशवाह वार्ड क्रमांक -36 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी मोहन कुशवाह वार्ड कमांक -36 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी मोहन कुशवाह वार्ड क्रमांक -36 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2026

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6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " जारी सूचना पत्र अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया गया सूचना पत्र तामीली उपरांत अभ्यावेदन अप्राप्त अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः मोहन कुशवाह वार्ड क्रमांक-36 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी , मोहन कुशवाह वार्ड क्रमांक-36 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी मोहन कुशवाह वार्ड क्रमांक-36 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित नही हुए ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

9. अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु पुनः अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही ० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 नवम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10 . की अभ्यर्थी, मोहन कुशवाह वार्ड क्रमांक-36 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र तामीली की पावती कलेक्टर जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक-448 दिनांक 27/11/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी । अभ्यर्थी मोहन कुशवाह वार्ड क्रमांक -36 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुए ना अपनी अनुपस्थिति के संबंध एवं निर्वाचन व्यय लेखो से संबंधित कोई दस्तावेज दिये गये ।

11. कले० भोपाल के पत्र दिनांक 9/12/2025 द्वारा अभ्यर्थी मोहन कुशवाह वार्ड क्रमांक-36 के प्रकरण का परीक्षण कर लेख किया है कि दिनांक 16/10/2025 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुएऔर ना ही अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है । व्यय लेखा भी प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः मोहन कुशवाह वार्ड क्रमांक-36 के विरूद्व मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा -14-ग के तहत निरर्हित किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

12 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा अपूर्ण दाखिल किया गया है ।

13 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी मोहन कुशवाह वार्ड क्रमांक-36 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग" के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

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भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

कमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /२०५ :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में राहुल यादव वार्ड क्रमांक -36 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी राहुल यादव वार्ड क्रमांक-36 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी राहुल यादव वार्ड कमांक-36 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी राहुल यादव वार्ड कमांक -36 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " जारी सूचना पत्र अभ्यर्थी की सहमती से भाई को तामील कराया गया है सूचना पत्र तामीली उपरांत अभ्यावेदन अप्राप्त अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः राहुल यादव वार्ड क्रमांक-36 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग" के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, राहुल यादव वार्ड क्रमांक-36 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के कमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी राहुल यादव वार्ड क्रमांक-36 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित हुए किन्तु निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये एवं कले ० भोपाल से प्राप्त परिशिष्ट 36 क की जानकारी अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा अपूर्ण दाखिल किया है ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी राहुल यादव वार्ड क्रमांक -36 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(15)

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

कमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /205:: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में श्रीमति शकुंतला कुशवाह (विक्की भोले) वार्ड क्रमांक-37 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी श्रीमति शकुंतला कुशवाह (विक्की भोले) वार्ड क्रमांक-37 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी श्रीमति शकुंतला कुशवाह (विक्की भोले) वार्ड क्रमांक-37 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी श्रीमति शकुंतला कुशवाह (विक्की भोले) वार्ड क्रमांक-37 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100 (16)

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया है अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया । व्यय लेखे की छायाप्रति प्रस्तुत बैंक खाता नहीं खोला गया है । शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं । अभ्यर्थी श्रीमति शकुंतला कुशवाह (विक्की भोले) वार्ड क्रमांक -37 विरूद्व मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही ०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी , श्रीमति शकुंतला कुशवाह (विक्की भोले) वार्ड क्रमांक -37 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी श्रीमति शकुंतला कुशवाह (विक्की भोले) वार्ड क्रमांक-37 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित नही हुई ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

9. 9 अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु पुनः अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 नवम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. अभ्यर्थी , श्रीमति शकुंतला कुशवाह (विक्की भोले) वार्ड क्रमांक -37 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-448 दिनांक 27/11/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी । अभ्यर्थी श्रीमति शकुंतला कुशवाह (विक्की भोले) वार्ड कमांक-37 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुई ना अपनी अनुपस्थिति के संबंध एवं निर्वाचन व्यय लेखो से संबंधित कोई दस्तावेज दिये गये ।

11. कले० भोपाल के पत्र दिनांक 9/12/2025 द्वारा अभ्यर्थी श्रीमति शकुंतला कुशवाह (विक्की भोले ) वार्ड क्रमांक-37 के प्रकरण का परीक्षण कर लेख किया है कि दिनांक 16 अक्टूम्बर को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र अभ्यार्थिता के पति द्वारा लिया गया । अभ्यर्थी अनुपस्थित । अभ्योवदन अप्राप्त व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः शकुन्तला कुशवाह (विक्की भोले ) वार्ड क्रमांक -37 के विरूद्व मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा -14 -ग के तहत निरर्हित किये जाने की अनुशंसा की गई है कले ० भोपाल से प्राप्त परिशिष्ट 36 क की जानकारी अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है ।

12 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा अपूर्ण दाखिल किया गया है ।

आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी श्रीमति शकुंतला कुशवाह (विक्की भोले ) वार्ड क्रमांक-37 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(17)

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /206 :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अजहर हुसैन वार्ड क्रमांक-40 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी अजहर हुसैन वार्ड कमांक -40 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी अजहर हुसैन वार्ड कमांक-40 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला-भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी अजहर हुसैन वार्ड क्रमांक-40 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

100(18)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी के भाई के द्वारा प्राप्त यिा गया है अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा प्रस्तुत नही किया गया अभ्यर्थी अजहर हुसैन वार्ड कमांक -40 विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी अजहर हुसैन वार्ड क्रमांक-40 जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित नही हुए ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

8 अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु पुनः अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 नवम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

9 अभ्यर्थी, अजहर हुसैन वार्ड कमांक -40 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक -448 दिनांक 27/11/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी । अभ्यर्थी अजहर हुसैन वार्ड क्रमांक-40 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित हुये किन्तु विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया इस संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।

10. कले० भोपाल के पत्र दिनांक 9/12/2025 द्वारा अभ्यर्थी अजहर हुसैन वार्ड क्रमांक -40 दिनांक 16/10/2025 की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिये गये पते पर नहीं मिलने से तामील नहीं हुआ सुनवाई में अनुपस्थित रहे और न ही इनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा भी प्रस्तुत नहीं किया गया अतः अभ्यर्थी अजहर हुसैन वार्ड क्रमांक -40 के विरूद्व मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा- 14-ग के तहत निरर्हित किये जाने की अनुशंसा की गई है कले ० भोपाल से प्राप्त परिशिष्ट 36 क की जानकारी अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है ।

11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा अपूर्ण दाखिल किया गया है ।

आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी अजहर हुसैन वार्ड क्रमांक 40 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " ग" के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

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भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /207 :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला . निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में समीना रेहान सिद्वीकी वार्ड क्रमांक -41 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी समीना रेहान सिद्वीकी वार्ड क्रमांक -41 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी समीना रेहानं सिद्धीकी वार्ड क्रमांक -41 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी समीना रेहान सिद्वीकी वार्ड क्रमांक-41 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी को तामील कराया गया है अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया । अभ्यर्थी समीना रेहान सिद्वीकी वार्ड क्रमांक -41 विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी समीना रेहान सिद्वीकी वार्ड क्रमांक-41 जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित नही हुई ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

8 अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु पुनः अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 नवम्बर 2025 (गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

9 अभ्यर्थी , समीना रेहान सिद्वीकी वार्ड क्रमांक-41 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक -448 दिनांक 27/11/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी । अभ्यर्थी समीना रेहान सिद्दीकी वार्ड क्रमांक-41 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुई ना अपनी अनुपस्थिति के संबंध एवं निर्वाचन व्यय लेखो से संबंधित कोई दस्तावेज दिये गये ।

10. कले ० भोपाल के पत्र दिनांक 9/12/2025 द्वारा अभ्यर्थी समीना रेहान सिद्धकी वार्ड क्रमांक-41 दिनांक 16/10/2025 की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र घर पर ताला होने एवं दूरभाष पर संपर्क नहीं होने से तामील नही हो सका अभ्यर्थी अनुपस्थित । अभ्यावेदन अप्राप्त । अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः समीना रेहान सिद्वकी के विरूद्व मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा-14-ग के तहत निरर्हित किये जाने की अनुशंसा की गई है कले ० भोपाल से प्राप्त परिशिष्ट 36 क की जानकारी अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है ।

11 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा अपूर्ण दाखिल किया गया है ।

आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी समीना रेहान सिद्वीकी वार्ड क्रमांक -41 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला-भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2026

100(21)

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /२०४:: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र .राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में मोहम्मद आसिफ खान वार्ड क्रमांक-41 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ खान वार्ड क्रमांक-41 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क ) के अनुसार अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ खान वार्ड क्रमांक -41 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ खान वार्ड कमांक-41 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति / स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

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6. है । कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया सूचना पत्र अभ्यर्थी को तामील कराया गया है अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया । अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ खान वार्ड क्रमांक -40 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी , मोहम्मद आसिफ खान वार्ड क्रमांक -41 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - भोपाल के कमांक -396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ खान वार्ड क्रमांक -41 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित नही हुए ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

9. अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु पुनः अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 नवम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. अभ्यर्थी , मोहम्मद आसिफ खान वार्ड क्रमांक-41 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र कमांक-448 दिनांक 27/11/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी । अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ खान वार्ड क्रमांक -41 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुए ना अपनी अनुपस्थिति के संबंध एवं निर्वाचन व्यय लेखो से संबंधित कोई दस्तावेज दिये गये ।

11 . कले ० भोपाल के पत्र दिनांक 9/12/2025 द्वारा अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ खान वार्ड क्रमांक-41 के प्रकरण का परीक्षण कर लेख किया है कि दिनांक 16/10/2025 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र तामील उपरान्त अभ्यर्थी अनुपस्थित ओर इनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः अभ्यर्थी मोहम्मद खान वार्ड क्रमांक -41 के विरूद्व मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा -14-ग के तहत निरर्हित किये जाने की अनुशंसा की गई है कले ० भोपाल से प्राप्त परिशिष्ट 36 क की जानकारी अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है ।

12 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा अपूर्ण दाखिल किया गया है ।

आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तु नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफल के लिए अभ्यर्थी मोहम्मद आसिफ खान वार्ड क्रमांक-41 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निग अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन निय 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निग भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष व कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

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भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /२०१ :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 "ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में रिहान गोल्डन वार्ड क्रमांक-42 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 "ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी रिहान गोल्डन वार्ड क्रमांक-42 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रिहान गोल्डन वार्ड क्रमांक-42 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी रिहान गोल्डन वार्ड क्रमांक -42 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2026

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक -354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी को तामील कराया गया है । अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया । अभ्यर्थी रिहान गोल्डन वार्ड क्रमांक-42 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, रिहान गोल्डन वार्ड क्रमांक-42 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला -भोपाल के पत्र क्रमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी रिहान गोल्डन वार्ड क्रमांक-42 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के पर वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित हुए और किन्तु निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया है इस संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी रिहान गोल्डन वार्ड क्रमांक-42 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -'क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

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भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /210 :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसारं पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र . राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में ऐहतेशाम वार्ड क्रमांक-42 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी ऐहतेशाम वार्ड क्रमांक-42 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी ऐहतेशाम वार्ड क्रमांक -42 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी ऐहतेशाम वार्ड क्रमांक -42 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

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6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक -354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया गया । सूचना पत्र तामीली उपरांत अभ्यावेदन अप्राप्त अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है । व्यय लेखा के प्ररूप क, ख, ग एवं व्हाउचर की छायाप्रति प्रस्तुत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं नये बैंक खाते की जानकारी नही दी है । अतः अभ्यर्थी ऐहतेशाम वार्ड क्रमांक-42 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही०सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7 . अभ्यर्थी, ऐहतेशाम वार्ड क्रमांक -42 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक -396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी ऐहतेशाम वार्ड क्रमांक-42 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये । कले० के पत्र दिनांक 354 दिनांक 10/09/2025 द्वारा स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा अपूर्ण व्यय लेखा दाखिल किया गया है ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी ऐहतेशाम वार्ड क्रमांक -42 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(27)

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /211 :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में शाहनवाज खान वार्ड क्रमांक-42 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 "ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी शाहनवाज खान वार्ड क्रमांक-42 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी शाहनवाज खान वार्ड क्रमांक-42 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी शाहनवाज खान वार्ड क्रमांक-42 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

100(28)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक -354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थीको तामील कराया सूचना पत्र तामीली उपरांत अभ्यावेदन अप्राप्त अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः अभ्यर्थी शाहनवाज खान वार्ड क्रमांक-42 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग" के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7 . अभ्यर्थी, शाहनवाज खान वार्ड क्रमांक-42 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी शाहनवाज खान वार्ड क्रमांक -42 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी शाहनवाज खान वार्ड क्रमांक-42 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " ग" के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

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भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /२/२

की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा । :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में तसदीक अहमद वार्ड क्रमांक -42 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी तसदीक अहमद वार्ड क्रमांक -42 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी तसदीक अहमद वार्ड क्रमांक -42 द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी तसदीक अहमद वार्ड क्रमांक -42 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(30)

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक -354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी के भाई के द्वारा प्राप्त किया गया है । अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभ्यर्थी तसदीक अहमद वार्ड क्रमांक -42 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, तसदीक अहमद वार्ड क्रमांक -42 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी तसदीक अहमद वार्ड क्रमांक-42 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने पर वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित हुए किन्तु उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है इस संबंध में कोई प्रमाण व दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया है ।

आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी तसदीक अहमद वार्ड क्रमांक -42 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(31)

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह / २ )3 :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में श्रीमती नेहा सोनी वार्ड क्रमांक -43 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी श्रीमती नेहा सोनी वार्ड क्रमांक-43 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क ) के अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती नेहा सोनी वार्ड क्रमांक-43 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी श्रीमती नेहा सोनी वार्ड क्रमांक -43 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(32)

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी को तामील कराया सूचना पत्र तामीली उपरांत अभ्यावेदन अप्राप्त अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः अभ्यर्थी नेहा सोनी वार्ड क्रमांक-43 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग" के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायंहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, श्रीमती नेहा सोनी वार्ड क्रमांक -43 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी श्रीमती नेहा सोनी वार्ड क्रमांक -43 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी श्रीमती नेहा सोनी वार्ड क्रमांक-43 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क ' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(33)

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह / २ / ५ : मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में निर्मला अनिल साहू वार्ड कमांक -43 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी निर्मला अनिल साहू वार्ड कमांक-43 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी निर्मला अनिल साहू वार्ड क्रमांक-43 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी निर्मला अनिल साहू वार्ड क्रमांक-43 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

100(34)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक -354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी को तामील कराया । सूचना पत्र तामीली उपरांत अभ्यावेदन अप्राप्त अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः अभ्यर्थी निर्मला अनिल साहू वार्ड क्रमांक-43 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 ( गुरुवार ) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, निर्मला अनिल साहू वार्ड क्रमांक -43 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - भोपाल के पत्र कमांक -396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी निर्मला अनिल साहू वार्ड क्रमांक-43 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला - कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी निर्मला अनिल साहू वार्ड क्रमांक -43 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100 (35)

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह / २15 :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अंजुम खान वार्ड कमांक -43 के पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी अंजुम खान वार्ड क्रमांक-43 वार्ड क्रमांक-43 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी अंजुम खान वार्ड कमांक-43 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी अंजुम खान वार्ड क्रमांक -43 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

100(36)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2026

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया गया । सूचना पत्र तामीली उपरांत अभ्यावेदन अप्राप्त अभ्यर्थी द्वारा मूल व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है । व्यय लेखा के प्ररूप क , ख , की छाया प्रति प्रस्तुत प्रपत्र " ग " में बैंक का नाम एवं चैक का उल्लेख नहीं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं । अतः अभ्यर्थी सुश्री अंजुम खान वार्ड क्रमांक-43 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, अंजुम खान वार्ड क्रमांक-43 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी अंजुम खान वार्ड क्रमांक-43 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये । अभ्यर्थी द्वारा अपूर्ण व्यय लेखा दाखिल किया गया है ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी अंजुम खान वार्ड क्रमांक-43 वार्ड क्रमांक-43 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(37)

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /216 :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई, 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में श्रीमती सावित्री वर्मा वार्ड क्रमांक -43 की पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी श्रीमती सावित्री वर्मा वार्ड क्रमांक-43 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती सावित्री वर्मा वार्ड क्रमांक-43 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी श्रीमती सावित्री वर्मा वार्ड क्रमांक-43 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

100(38)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी की सहमती से भाई के द्वारा प्राप्त किया गया । सूचना पत्र तामीली उपरांत अभ्यावेदन अप्राप्त अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा एवं शपथ - पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । व्यय लेखा के प्रारूप क की छाया प्रति प्रस्तुत । अतः अभ्यर्थी सावित्री वर्मा वार्ड क्रमांक-43 के विरूद्व मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही ० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी , श्रीमती सावित्री वर्मा वार्ड कमांक -43 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र कमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी श्रीमती सावित्री वर्मा वार्ड क्रमांक-43 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे पूर्ण प्रस्तुत नहीं किये गये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी श्रीमती सावित्री वर्मा वार्ड क्रमांक -43 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला-भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(39)

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /217 :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में सदफ मसूद वार्ड क्रमांक-43 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी सदफ मसूद वार्ड क्रमांक -43 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस ( क) के अनुसार अभ्यर्थी सदफ मसूद वार्ड कमांक-43 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी सदफ मसूद वार्ड क्रमांक-43 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दीं गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(40)

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया गया । सूचना पत्र तामीली उपरांत अभ्यावेदन अप्राप्त अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है । व्यय लेखा के प्ररूप क , ख की प्रति प्रस्तुत शपथ पत्र एवं व्हाउचर प्रस्तुत नहीं । अतः अभ्यर्थी सदफ मसूद वार्ड क्रमांक-43 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, सदफ मसूद वार्ड क्रमांक -43 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक -396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी सदफ मसूद वार्ड क्रमांक -43 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे पूर्ण प्रस्तुत नहीं किये गये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी सदफ मसूद वार्ड क्रमांक-43 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(41)

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह / २18 :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-14 "क" के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में भारती जैन वार्ड क्रमांक-44 पार्षद पद की अभ्यर्थी थी । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी भारती जैन वार्ड क्रमांक -44 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक -1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी भारती जैन वार्ड कमांक-44 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी भारती जैन वार्ड क्रमांक -44 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(42)

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किया गया है । अभ्यावेदन अप्राप्त अभ्यर्थी द्वारा मूल व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया । व्यय लेखे के प्ररूप क , ख , ग की छायाप्रति प्रस्तुत । शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं । व्हा० की छायाप्रति प्रस्तुत । अभ्यर्थी भारती जैन वार्ड क्रमांक-44 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग" के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालयका भोपाल में व्ही०सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7 . अभ्यर्थी , भारती जैन वार्ड क्रमांक-44 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के क्रमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी भारती जैन वार्ड क्रमांक-44 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित नही हुई ना ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

9. अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु पुनः अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 नवम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. अभ्यर्थी, भारती जैन वार्ड क्रमांक -44 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-448 दिनांक 27/11/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी । अभ्यर्थी भारती जैन वार्ड कमांक-44 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला-कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुई ना अपनी अनुपस्थिति के संबंध एवं निर्वाचन व्यय लेखो से संबंधित कोई दस्तावेज दिये गये ।

11. कले ० भोपाल के पत्र दिनांक 9/12/2025 द्वारा अभ्यर्थी भारती जैन वार्ड क्रमांक-44 के प्रकरण का परीक्षण कर लेख किया है दिनांक 16/10/2025 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र अभ्यर्थी को तामील उपरान्त इस कार्यालय में दिनांक 17/10/2025 को उपस्थित एवं दिनांक 13/11/2025 की सुनवाई में उपस्थित होकर उनके द्वारा बताया गया कि मूल व्यय लेखा रिटर्निग आफीसर को प्रस्तुत किया । किन्तु शिप्टिंग की वजह से पावती नहीं मिल रही है । जिससे यह स्पष्ट नहीं कि इनके द्वारा मूल व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है व्यय लेखा के प्ररूप क, ख , ग एवं वाहउचर की छायाप्रति प्रस्तुत । अतः अभ्यर्थी भारती जैन वार्ड क्रमांक -44 के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के तहत निरर्हित किये जाने की अनुशंसा की जाती है ।

12 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा अपूर्ण दाखिल किया गया है ।

आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी भारती जैन वार्ड क्रमांक-44 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र . नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2026

100(43)

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /२०१ :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला- भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अमजद वार्ड क्रमांक-44 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी अमजद वार्ड क्रमांक-44 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस ( क ) के अनुसार अभ्यर्थी अमजद वार्ड कमांक -44 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला - भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी अमजद वार्ड क्रमांक -44 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वये प्राप्त किया गया है । अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा समय सीमा से 01 दिन बाद दिनांक 17/8/22 को प्रस्तुत किया शपथ पत्र दिनांक 16/08/2022 को बनवाया है । नया बैक खाता नहीं खोला गया । प्ररूप क, ख , ग अपूर्ण भरे गये है । अभ्यर्थी अमजद वार्ड क्रमांक -44 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2026

100(44)

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी ० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी, अमजद वार्ड क्रमांक -44 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी अमजद वार्ड क्रमांक -44 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के पर वे जिला - कार्यालय भोपाल में उपस्थित हुए किन्तु निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया इस संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।

9. अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु पुनः अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27 नवम्बर 2025 (गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

10. अभ्यर्थी , अमजद वार्ड क्रमांक-44 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर ज़िला- भोपाल के पत्र क्रमांक -448 दिनांक 27/11/2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी । अभ्यर्थी अमजद वार्ड क्रमांक-44 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुए ना अपनी अनुपस्थिति के संबंध एवं निर्वाचन व्यय लेखो से संबंधित कोई दस्तावेज दिये गये ।

11. कले ० भोपाल के पत्र दिनांक 9/12/2025 द्वारा अभ्यर्थी अमजद वार्ड क्रमांक-44 के प्रकरण का परीक्षण कर लेख किया है दिनांक 16/10/2025 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र तामील उपरांत स्वयं उपस्थित । इनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया । व्यय लेखा समय सीमा से 1 दिन बाद 17/08/2022 को प्रस्तुत किया शपथ पत्र दिनांक 18/08/2022 को बनवाया व्यय लेखा रजिस्टर के प्रपत्र ख एवं ग पूर्ण नहीं भरे गये है । राशि 5000 / - से अधिक नगद भुगतान किया गया है । नया बैंक खाता नहीं खोला गया । अतः अभ्यर्थी अमजद वार्ड क्रमांक -44 विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के तहत निरर्हित किये जाने की अनुशंसा की जाती है ।

12 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा अपूर्ण दाखिल किया गया है ।

आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी अमजद वार्ड क्रमांक -44 वार्ड क्रमांक-44 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 - ' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2026

100(45)

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 87-38 / 2022 / ग्यारह /२२० :: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14 " क " के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिनांक के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल के पार्षद पद के आम निर्वाचन में वसीम मंसूरी वार्ड क्रमांक -44 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17-07-2022 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ख " के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 16-08-2022 तक अभ्यर्थी वसीम मंसूरी वार्ड कमांक-44 को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-भोपाल के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला - भोपाल के पत्र क्रमांक-1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी वसीम मंसूरी वार्ड कमांक-44 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला - भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी वसीम मंसूरी वार्ड क्रमांक -44 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक -354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वये प्राप्त किया गया है । सूचना पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया है । अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा समय- सीमा से 01 दिन बाद 17/8/22 को प्रस्तुत किया शपथ पत्र दिनांक 16/8/22 को बनवाया है नया बैंक खाता नहीं खोलगा कया है प्रपत्र ग में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही मूल व्हा ० प्रस्तुत किये गये है । 5000 / - से अधिक का नगद भुगतान न्यू सन टेन्ट हाउस को राशि रूपये 8600 / - का नगद भुगतान किा गया है । अभ्यर्थी वसीम मंसूरी वार्ड क्रमांक-44 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है " ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो / प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

100(46)

मध्यप्रदेश राजपत्र , 24 फरवरी 2026

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला- भोपाल के पत्र कमांक-1878 दिनांक 08-09-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस (क) के अनुसार अभ्यर्थी रचना पाल वार्ड कमांक-27 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग के पत्र दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी रचना पाल वार्ड क्रमांक -27 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के संबंध में अपना लिखित में जबाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक-354 दिनांक 10/09/2025 में उल्लेख किया गया है । " सूचना पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वंय प्राप्त किया गया । अभ्यावेदन अप्राप्त व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः रचना पाल वार्ड क्रमांक -27 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 " ग " के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की है" ।

उक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखो के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 को जारी कर समस्त कागजातो/ प्रमाणों सहित जिला कार्यालय भोपाल में व्ही० सी० के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16 अक्टूम्बर 2025 ( गुरुवार) अपरान्ह 4:30 से 6:00 तक आहूत किया गया था ।

7. अभ्यर्थी , रचना पाल वार्ड क्रमांक-27 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला- भोपाल के पत्र क्रमांक-396 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. अभ्यर्थी रचना पाल वार्ड क्रमांक -27 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे जिला- कार्यालय भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है ।

9 उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये ।

10 आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी रचना पाल वार्ड क्रमांक-27 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 " ग " के उपबंधों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल जिला-भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2026-02-24.50.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2026-02-24.50.Extraordinary.