शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 53]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी 2026-फाल्गुन 7 , शक1947
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2026
क्र. 4889- मप्रविस - 16- विधान-2026 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन ) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) जो विधान सभा में दिनांक 26 फरवरी 2026 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
अरविन्द शर्मा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2026
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३ सन् २०२६
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि ( संशोधन ) विधेयक , २०२६
विषय - सूची
खण्ड:
१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . २. धारा २ का संशोधन . ३. धारा ४ का संशोधन . ४. धारा ९ - क, ९ - ख, ९ - ग और ९ - घ का अन्तःस्थापन .१ ५. धारा ११ - क का अन्तःस्थापन. ६. धारा १६ का संशोधन. ७. धारा ३० -क का अन्तःस्थापन . ८. धारा ३४ का संशोधन, ९ . निरसन तथा व्यावृत्ति.
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मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३ सन् २०२६
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन ) विधेयक, २०२६
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम , १ ९ ८२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: -
१. (१ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन ) अधिनियम, २०२६ है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
(२ ) यह "मध्यप्रदेश राजपत्र ' में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा २ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ (क्रमांक ३६ सन् १ ९ ८३ ) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ में, -
(एक ) खण्ड (४ ) में, पैरा के प्रारंभ में, शब्द "नियोजक ' के पश्चात्, शब्द "या अधिष्ठाता '' अन्तःस्थापित किया जाए;
(दो ) खण्ड ( १० ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"(१० -क) "स्लेट पेन्सिल अभिदाय से अभिप्रेत है, धारा ९ - क के उपबंधों के अनुसार मण्डल को देय धनराशि;
(१० - ख ) "स्लेट पेन्सिल कारखाना ' से अभिप्रेत है , शैल पत्थर से स्लेट पेन्सिलों का विनिर्माण करने वाला कारखाना;
(१० - ग) "स्लेट पेन्सिल निधि ' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , १ ९ ८२ की धारा ३ के अधीन गठित और इस अधिनियम की धारा ३० - क के अधीन इस मण्डल को हस्तांतरित मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि;
(१० - घ ) "स्लेट पेन्सिल कर्मकार " से अभिप्रेत है , कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्लेट पेन्सिल कारखाने में कोई कुशल , अर्द्धकुशल, शारीरिक, लिपिकीय , परिवेक्षिक या तकनीकी कार्य करने के लिए भाड़े या पारिश्रामिक पर नियोजित किया जाता है , किन्तु उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है; -
(क) जो किसी प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में है , या
(ख) पर्यवेक्षिक हैसियत में नियोजित होते हुए, प्रतिमास ऐसी राशि, जैसी कि सरकार द्वारा अवधारित एवं अधिसूचित की जाए, से अधिक मजदूरी लेता है या जो उसके पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के कारण या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का पालन करता है, जो मुख्यतः प्रबंधकीय प्रकृति के हैं ; " .
धारा ४ का संशोधन, ३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, -
(एक ) उपधारा (१ ) में, शब्द "निधि' " , जहां कहीं वह आया हो , के स्थान पर, शब्द "निधि एवं स्लेट पेन्सिल निधि ' स्थापित्त किए जाएं;
(दो) उपधारा (३ ) के खण्ड ( ख ) के प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"इतनी संख्या में , जो कि विहित की जाए, नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा, जिसमें से एक- एक स्लेट पेन्सिल कारखाने से अधिष्ठाता और स्लेट पेन्सिल कर्मकार हो सकेगा. " .
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४. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अन्तः स्थापित की जाए, अर्थात्: -
धारा ९ - क, ९ - ख , ९ - ग और ९ - घ का अन्तःस्थापन .
स्लेट पेन्सिल अभिदाय.
"९ -क. (१ ) ऐसी तारीख से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रत्येक अधिष्ठाता, मण्डल को ऐसी दर पर अभिदाय करेगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय - समय पर नियत करे.
(२) उपधारा (१ ) के अधीन देय अभिदाय की राशि मण्डल को प्रत्येक कैलेण्डर मास के अंतिम दिवस से पूर्व संदत्त की जाएगी.
(३ ) प्रत्येक अधिष्ठाता, स्लेट पेन्सिल कारखाने से उसके द्वारा विनिर्मित की गई स्लेट पेन्सिल का परिवहन , इस आशय का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् करेगा, कि उपधारा (१ ) के अधीन देय अभिदाय मण्डल को संदत्त कर दिया गया है .
(४) उपधारा (२ ) के अधीन मण्डल को संदत्त अभिदाय की राशि स्लेट पेन्सिल निधि का भाग रूप होगी और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित किए गए अनुसार उपयोजित की जाएगी.
९ -ख.
असंदत्त अभिदाय या प्रीमियम पर ब्याज.
(१ ) यदि अधिष्ठाता, किसी अभिदाय या प्रीमियम की शोध्य होने परं मण्डल को उसका संदाय नहीं करता है, तो मण्डल का कल्याण आयुक्त अधिष्ठाता पर एक सूचना की तमीली करवाएगा , जिसमें उस रकम को उस सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर , जो सूचना की तमीली की तारीख से पंद्रह दिन से कम नहीं होगी , संदाय करने के लिए कहा जाएगा.
(२ ) यदि कोई अधिष्ठाता पर्याप्त कारण के बिना सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसे अभिदाय या प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह रकम बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित भू- राजस्व की बकाया के तौर पर वसूलनीय होगी .
९ - ग .
अभिदाय या प्रीमियम के संदाय न किए जाने का परिणाम.
धारा ९ - ख के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि स्लेट पेन्सिलों के परेषण (कंसाइनमेंट ) का स्लेट पेन्सिल कारखाना या उसकी किसी स्थापना से अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना परिवहन किया जाता है तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, -
(क) अभिदाय का संग्रहण करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति या निरीक्षक ऐसे परेषण को निरुद्ध कर सकेगा;
(ख ) यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या निरीक्षक परेषण को निरूद्ध किए जाने पर परेषण के मदों की एक सूची तैयार करेगा जो उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी और उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को देगा जो ऐसे मार्ग के निरूद्ध किए जाने के समय उसका भारसाधक हो और उसके साथ उसे विहित प्ररूप में इस आशय की एक सूचना देगा कि इस प्रकार निरूद्ध किया गया माल सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान , तारीख तथा समय पर नीलाम द्वारा विक्रय किया जाएगा;
(ग) ऐसा व्यक्ति या निरीक्षक पूर्वोक्त सूची तथा सूचना की एक प्रति मण्डल के कल्याण आयुक्त को भी तत्काल भिजवाएगा;
(घ ) यदि शोध्य रकम नीलामी के लिए नियत की गई तारीख के पूर्व संदत्त नहीं की जाती है तो कल्याण आयुक्त लोक नीलाम द्वारा परेषण का विक्रय करवाएगा और उसके विक्रय आगम शोध्य रकम तथा अन्य व्ययों का जो ऐसे निरुद्ध किए जाने तथा विक्रय के संबंध में उपगत हुए हों, संदाय करने के लिए उपयोजित किए जाएंगे;
(ङ) विक्रय आगमों के अधिशेष यदि कोई हों विनिर्दिष्ट रीति में , संबंधित अधिष्ठाता को संदत्त किए जाएंगे जिसकी अभिरक्षा से माल अभिग्रहण किया गया है.
बजट
९ -घ. (१ ) मण्डल प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय दशति हुए एक बजट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी.
(२) स्लेट पेन्सिल निधि तथा श्रम कल्याण निधि के लिए बजट बोर्ड द्वारा पृथकतः तैयार तथा अनुमोदित किया जाएगा." .
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५. मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्: -
धारा ११ क का अन्तःस्थापन .
स्लेट पेन्सिल निधि का निहित होना और उसका उपयोजन .
"११- क. (१ ) स्लेट पेन्सिल निधि इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों केलिए, मण्डल में न्यासी के रूप में निहित होगी और मण्डल द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जाएगी । उसमें के धनों का उपयोग मण्डल द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को, जो स्लेट पेन्सिल कर्मकारों और उसके आश्रितों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं , कार्यान्वित करने के खर्च को चुकाने के लिए किया जाएगा.
(२) उपधारा ( १ ) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मण्डल द्वारा निधि में के धनों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर किए जाने वाले व्ययों को चुकाने में किया जा सकेगा-
(क) किसी ऐसे कर्मकार के, जिसकी मृत्यु सिलिकोसिस के कारण हो गई है या हो सकती है, कुटुम्ब के सदस्यों को सहायता अनुदान;
(ख ) सिलिकोसिस ग्रस्त कर्मकार का चिकित्सीय उपचार;
(ग) कर्मकार तथा उसके आश्रितों की समुदायिक आवश्यकताएं:
(घ) कर्मकार के कुटुम्ब के सदस्यों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं;
(ङ) स्लेट पेन्सिल कारखाने के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औषधालयों की स्थापना;
(च ) स्लेट पेन्सिल कर्मकारों पर आश्रित स्त्रियों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिए गृह उद्योग तथा सहायक उपजीविकाएं:
(छ ) कर्मकारों के लिए खेल, खेलकूद , मनोरंजन तथा अन्य प्रकार के आमोद- प्रमोद;
(ज) कर्मकारों के लिए वाचनालय और पुस्तकालय;
(झ) कर्मकारों के संबंध में जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान;
(ञ) अधिनियम के प्रशासन का खर्च, जिसके अंतर्गत मण्डल के सदस्यों के भत्ते तथा मण्डल द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारिवृंद के वेतन तथा भत्ते आते हैं;
(ट) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो मण्डल की राय में कर्मकार के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों. परन्तु निधि का उपयोग ऐसे क्रियाकलाप के लिए वित्त व्यवस्था करने में नहीं किया जाएगा जिसे क्रियान्वित करने के लिए अधिष्ठाता तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन अपेक्षित है .
स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी स्लेट पेन्सिल कर्मकार की दशा में " परिवार के सदस्यों " से अभिप्रेत है, पति/पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता, माता , दादी, भाई, अविवाहित बहन , विधवा पुत्री , विधवा बहन , ताऊ/ चाचा, चाचा की पत्नी, विधवा या भाई का पुत्र या अविवाहित पुत्री , जो उसके साथ संयुक्त रूप से रहते हैं या कोई अन्य रिश्तेदार जो उस पर आश्रित हैं .
(३) उपधारा (१ ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार मण्डल को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह निधि का उपयोग किसी अधिष्ठाता को उस मद में उधार व अग्रिम देने के लिए करें , जहां ऐसा उधार या अग्रिम अधिष्ठाता को उस बाध्यता का निर्वहन करने हेतु हो , जो कि स्लेट पेन्सिल कर्मकारों तथा उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा तथा उसके स्वास्थ्य के लिए अधिष्ठाता पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या उसके द्वारा अधिरोपित की गई हो.
(४ ) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई विशिष्ट व्यय निधि में से विकलित किए जाने योग्य है या नहीं तो वह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम तथा आबद्धकर होगा.
स्पष्टीकरण. - स्लेट पेन्सिल कर्मकार श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत भी लाभ पाने के पात्र होंगे , श्रम कल्याण मण्डल विशिष्ट रूप से स्लेट पेन्सिल कर्मकारों के लिए लाभ , योजनाएं , उपबंध उपलब्ध करा सकेगा. " .
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धारा १६ का संशोधन.
६. मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्: -
" (१ - क) मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , १ ९ ८२ के अधीन नियुक्त निरीक्षक का अर्थ, उक्त अधिनियम के निरसन पर इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक से लगाया जाएगाः
परन्तु मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल से अंतरित पद मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल के अधीन पदों से पृथक माने जाएंगे और मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल से मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल को अंतरित समस्त पद अधिसंख्य माने जाएंगे . " .
७. मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्: -
धारा ३० -क का अंतःस्थापन .
निधियों का निहित होना या दायित्वों का निर्वहन.
"३०-क मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल का विधिक उत्तराधिकारी होगा. मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ के अधीन समस्त निधियां , योजनाएं, अभिदाय, पद, शक्तियां, आस्तियां ( जिसमें सम्मिलित है भूमि, भवन, यान, फर्नीचर और अन्य चल और अचल आस्तियां ) , दायित्व, स्वीकृत पढ़ , विद्यमान कर्मचारिवृंद, आय के स्रोत, व्यय प्रतिबद्धताएं और मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , १ ९ ८२ के अधीन बोर्ड के अधिसूचित विनियम, इस अधिनियम के अधीन गठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल को अंतरित हो जाएंगे . " .
८. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (१ ) में, कोलन के स्थान पर, पूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाए.
धारा ३४ का संशोधन.
९ . (१ ) मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , १ ९ ८२ (क्रमांक १३ सन् १ ९ ८३ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.
निरसन तथा व्यावृत्ति .
(२) इस अधिनियम का निरसन , इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन, उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई कोई बात पर प्रभाव नहीं डालेगा या इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत या उपगत किसी बाध्यता तथा दायित्व के संबंध में की गई विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसी कोई विधिक कार्यवाही या उपचार जारी या प्रवृत्त रखे जा सकेंगे. तथापि, किसी न्यायालय में लंबित समस्त कार्यवाहियां ऐसे जारी रहेंगी, मानों यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया हो.
उद्देश्यों और कारणों का कथन
मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल , मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , १ ९ ८२ (क्र. १३ सन् १ ९ ८३ ) के उपबंधों के अधीन गठित किया गया था. पिछले कुछ वर्षों में स्लेट पेन्सिल विनिर्माण कारखाने तथा उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या में बड़ी कमी आई है. वर्तमान में केवल ७०० हितग्राही मण्डल में पंजीकृत हैं और मण्डल का प्रशासकीय व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है, ऐसीस्थिति में यह विनिश्चित किया गया है कि मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल और मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ निरसित किया जाए और उसके सुसंगत उपबंधों को अधिक वृहत मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ (क्रमांक ३६ सन् १ ९ ८३ ) में अंतःस्थापित किया जाए, ऐसा करने में , स्लेट पेन्सिल कर्मकारों के लिए उपबंधित पूर्व के हितों को ध्यान में रखा गया है और उन्हें इस संशोधन विधेयक में सम्मिलित किया गया है, जिससे कि स्लेट पेन्सिल कर्मकारों को मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ और मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९ ८२ के भी समस्त लाभ प्राप्त हों. इस संशोधन में, मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकारों के हितों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा गया है और उन्हें उपलब्ध 1लाभों का और विस्तार भी किया गया है .
२. वर्तमान में मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल प्रभावी नहीं है. अतएव, इसे समाप्त करने का विनिश्चय किया गया है और भविष्य में इसकी समस्तकार्यवाहियां मध्यप्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संपादित जाएंगी. इसके लिए, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से, मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ निरसित किया जा रहा है और उसके प्रमुख उपबंध पध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ में सम्मिलित किए जा रहे हैं .
३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
प्रहलाद सिंह पटेल भोपाल :
भारसाधक सदस्य.
दिनांक : २४ फरवरी , २०२६ .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2026
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प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन
प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:-
१. खण्ड १ द्वारा अधिनियम को प्रवृत्त किये जाने की तिथि;
२. खण्ड-२ द्वारा पर्यवक्षेकों की प्रति माह मजदूरी/ वेतन में समय - समय पर वृद्धि करने;
३. खण्ड ३ द्वारा श्रम कल्याण मण्डल में स्लेट पेंसिल क्षेत्र से सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने;
४. खण्ड ४ द्वारा : -
(क) प्रत्येक अधिष्ठाता द्वारा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल को भुगतान की जाने वाली अभिदाय की राशि एवं उसकी अवधि अधिसूचित करने;
(ख) बजट तैयार करने हेतु विहित रीति, पत्रक और अवधि का निर्धारण .
५. खण्ड ५ द्वारा स्लेट पेंसिल कर्मकारों के एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु स्लेट पेंसिल निधि को उपयोजित करने के लिए प्रावधान करने के संबंध में नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे .
अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026.