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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 10, Part 1, 06 March 2026

Published 06 March 2026

Type
Ordinary
Gazette no.
10
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2026-03-06.10.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2026- फाल्गुन 15, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1 .-- (1 ) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं , (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाए. (7) लोक--भाषा परिशिष्ट.

भाग 2- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- (1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं ,

(2) सांख्यिकी सूचनाएं,

(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,

(ख) (1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियंस,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 फरवरी 2026

क्र. ई- 1-02-2026--5- एक. नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाग गए पद पर अस्थायी रूप से, आगाभी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -

तालिका नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम , बैच तथा वर्तमान पदस्थापना क्र.

(1)

(2) 1. श्री अशोक बर्णवाल ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एप्को (अतिरिक्त प्रभार) .

खाना (3) में शकिल पद असवर्गी होने की दशा में अवर्गीय पद जिसके सभकक्ष पोषित किया गया (4) अध्यक्ष, राजस्व मंडल (3) (1) अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा (2) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एप्को तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार). 969

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026 970

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

(4) (1 )

(2)

(3)

2. श्री संदीप यादव (2000) ,

(1) प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा (2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

3.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

श्री अजय गुप्ता (2009) , संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश, भोपाल.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

4. श्री मनीष सिंह (2009) ,

सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड (अतिरिक्त प्रभार) .

(1) आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल तथा (2) सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार) .

5.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्त, भोपाल .

श्री अभिजीत अग्रवाल (2010) , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

6.

आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

श्री दीपक कुमार सक्सेना (2010 ) , आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार) .

7. श्री उमाशंकर भार्गव (2011 ) , राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन, भोपाल.

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल..

8.

राज्यपाल के उपसचिव , राजभवन, भोपाल.

श्री सुनील दुबे (2016) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भिण्ड

9.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिता पंचायत, आलीराजपुर.

श्रीमती संघमित्रा गौतम (2016) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

10.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल

श्रीमती नंदा भलावे कुशरे (2019) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, आगर मालवा.

971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

(4)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,

11. श्री कमल सोलंकी (2019) ,

जिला पंचायत, रायसेन.

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन ,

स्कूल शिक्षा विभाग .

(2 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे ( 1994) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक , स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव , भारत भवन तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री अजय गुप्ता, भाप्रसे (2009 ) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड , जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विशेष गढ़पाले , भाप्रसे (2008) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड , जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(4) उपरोक्तानुसार श्री अभिजीत अग्रवाल , भाप्रसे ( 2010 ) द्वारा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कुमार पुरुषोत्तम , भाप्रसे (2012 ) प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड - सह- आयुक्त , मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2026

क्र. ई--5--890 - आईएएस-लीव--5- एक. श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे, (2010) , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ , भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 02 से 06 मार्च 2026 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 28 फरवरी , 01 मार्च एवं दिनांक 07,08 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए , उन्हें दिनांक 28 फरवरी से 08 मार्च 2026 तक, नौ दिवस के एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमंति प्रदान की जाती है .

(2) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे , (2010 ) , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ , भोपाल तथा अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल तथा अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का प्रभार श्रीमती उमा महेश्वरी आर. भाप्रसे , (2013), वि.क.अ. आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ , भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती उमा महेश्वरी आर. भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(7) यदि श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2026

क्र. ई - 5-1183-- आईएएस - लीव - 5 - एक.- श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे , (2014 ) , कलेक्टर, जिला दमोह का दिनाक 13 से 18 मार्च 2026 तक, छः दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 19,20,21,22 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए , उन्हें दिनांक 13 से 20 मार्च 2026 तक, आठ दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे , (2014 ) , कलेक्टर , जिला दमोह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनिल कुमार राठौर , भाप्रसे , (2020 ) , कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला दमोह का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल कुभार राठौर भाप्रसे , सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार कोचर , भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(7) यदि श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे , स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग जैन , मुख्य सचिव,

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2026

क्र.ई - 1-170-2025-5 - एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2026 की तालिका के सरल क्रमांक-13 पर उल्लेखित अधिकारी श्री बसंत कुर्रे , भाप्रसे (2010 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी / ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अधिसमय वेतनमान ( Super Time Scale ) में पदोन्नति उपरांत वि.क.अ.- सह- संचालक, कौशल विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल पदस्थ किया गया है , जिसको " वि.क.अ. -सह- संचालक , कौशल विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल " के स्थान पर "वि.क.अ.- सह- संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश, जबलपुर" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फहीन खान , अवर सचिव " कार्मिक" .

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2026

क्र. GAD-- 6-0024--2025- GAD-1-- एक (GAD) भाननीय न्यायाधिपति, श्री अचल कुमार पालीवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की सेवानिवृत्ति दिनांक 25 दिसम्बर 2025 की स्थिति में कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) --1 मध्यप्रदेश ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है:-

अर्द्ध वेतन अवकाश

अर्जित अवकाश (पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश)

284

पूर्वसेवा का अवकाश शेष

(नियमानुसार पदग्रहणकाल का उपयोग नहीं करने के कारण 10 दिवस का अर्जित अवकाश क्रेडिट किया गया.)

+10 294

[उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1954 उच्च न्यायालय की सेवा अवधि का अर्द्ध वेतन अवकाश बैलेंस

184 में अर्जित अवकाश की गणना करने का उल्लेख नहीं है ] .

973

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

(2) माननीय न्यायाधिपति , श्री अचल कुमार पालीवाल उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की सेवानिवृत्ति दिनांक 25 दिसम्बर 2025 की स्थिति में भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) के पत्र क्रमांक L- 12023 / 2012- Jus , दिनांक 28 मई , 2012 के बिन्दु क्रमांक -3 के अनुरूप अधिकतम 284+ 10 + 6 = 300 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुमन रैकवार , अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2026

संशोधित आदेश

क्र. ई . एफ - 1-1-1-0200-2023 - बी -2 दो.- राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अगस्त 2024 द्वारा श्री पंकज कुमार पाण्डेय , भापुसे , तत्कालीन पुलिस उपायुक्त, जोन -3 , नगरीय पुलिस इन्दौर वर्तमान में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 जून से 01 जुलाई 2024 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत त्रिवेन्द्रम (केरल) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी:-

स्वयं 1. श्री पंकज कुमार पाण्डेय

पत्नी 2. श्रीमती इंदिरा पाण्डेय

3. श्री प्रांजल पाण्डेय पुत्र

4. श्री प्रभव पाण्डेय

पुत्र

(2) उक्त अवकाश यात्रा सुविधा के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है.

संशोधित आदेश

क्र. ई.एफ-1-1-1-0424-2025- बी- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2025 द्वारा मो . शाहिद अबसार, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन एवं भर्ती) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 09 फरवरी से 27 मार्च 2026 तक, कुल सैंतालीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित आस्ट्रेलिया की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई थी:-

1. विदेश में स्वास्थ्य / चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) तत्समय मो. शाहिद अबसार, भापुसे की उक्त विदेश यात्रा अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन एवं भर्ती) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य संपादन हेतु किसी अन्य भापुसे अधिकारी का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया था.

(3) उक्त निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) दिनांक 09 फरवरी से 27 मार्च 2026 तक, कुल सैंतालीस दिवस की अर्जित अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन एवं भर्ती) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, रेल , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा.

(4) मो. शाहिद अबसार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -3 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2026

क्र. ई .एफ - 1-1-3-0019-2025- बी- 2- दो. - राज्य शासन द्वारा श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक , पुलिस अधीक्षक , जिला रीवा को पारिवारिक कार्य हेतु दिनांक 19 से 24 फरवरी 2026 तक , कुल छः दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे , की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा का चालू कार्य श्री संदीप मिश्रा , रापुसे , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

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(4) श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

संशोधित आदेश

क्र.ई.एफ - 1-1-1-0396-2025- बी- 2- दो. - राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जनवरी 2026 को निरस्त करते हुए , उसके स्थान पर श्री आदर्श कटियार, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 22 से 28 जनवरी 2026 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

क़ ई.एफ- 1-1-1-0160-2025- बी- 2 - दो.-- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जनवरी 2026 द्वारा डॉ. असित यादव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड को दिनांक 26 जनवरी 2026 (26 जनवरी कार्यक्रम के उपरान्त) से दिनांक 29 जनवरी 2026

[ भाग 1

तक, कुल चार दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई थी.

(2) श्री यादव, भापुसे , द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त स्वीकृत चार दिवस अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण , राज्य शासन द्वारा उक्त विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जनवरी 2026 को निरस्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2026

फा.क्र. 811-2025- इक्कीस - ब (दो).- राज्य शासन , एतदद्वारा , श्री मनोहरलाल जायसवाल, नोटरी, जिला नीमच के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अपने पुत्र के माध्यम से नोटरी कार्य संपादित करने का दोषी पाया है . जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम , 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड (घ ) सहपठित नोटरी नियम, 1952 के नियम , 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (1 ) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त करते हुए , स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण हजारे , अपर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2026

क्रमांक 1587 /आर -2195283/ 2024/तेरह : यह कि, आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी कॉर्पोरेट आउस , शांतिनगर, वैष्णो देवी सर्किल के पास, सी.जी. हाईवे, खोदियार, अहमदाबाद - 382421 टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली पद्धति (टीबीसीबी) के माध्यम से मेसर्स महान एनर्जन लिमिटेड के 2X800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना से 1230 मेगावाट (एमपीपीएमसीएल का अंश) को एस.टी.यू. नेटवर्क से निकासी हेतु 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र एवं संबंधित 400, 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के अंतः राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास हेतु निर्माण का कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार करने का इरादा रखता है ।

975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

2/ और यह कि, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 1646/आर-2195283/2024/तेरह दिनांक 22.02.2025 के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित मध्यप्रदेश के रीवा (सगरा) एवं अमरपाटन में 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र से संबंधित 400, 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण कार्य हेतु आवेदक, मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के तहत् अनुमति प्रदान की गई हैं । उक्त प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों यथा रीवा, सतना, मैहर , सिंगरौली एवं सीधी के ग्रामीण/नगरीय/शहरी क्षेत्रों के ऊपर/ आसपास/मध्य से गुजरेगी । इन जिलों के मुख्य ग्राम लाईनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे ।

3/ और यह कि, आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली पद्धति (टीबीसीबी) के माध्यम से परिशिष्ट अनुसार 400, 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के खम्भे लगाने / लाईन बिछाने / निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत् टेलीग्राफ अथॉरिटी की शक्तियों को प्रदान करने का आवेदन किया गया है ।

और यह भी कि, आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार 400 , 220 एवं 132 के.व्ही. पारेषण लाइनों के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत् प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ।

4/ अतएव, प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य शासन, एतदद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अधीन आवेदक, मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड को मध्यप्रदेश के रीवा एवं सतना जिले में संलग्न परिशिष्ट अनुसार 400/220/132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन वे सभी शक्तियां प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा स्थापित अथवा रख- रखाव किये गये अथवा इस प्रकार स्थापित या रख- रखाव किए जाने वाले लाइनों और खम्भों को लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ अॅथारिटी को प्राप्त हैं :-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति केवल संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित अनुसार शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा एवं यह एक व्यापक प्राधिकार नहीं है ।

(ii ) उक्त अनुमोदन इस आदेश के जारी होने की तिथि से 25 (पच्चीस) वर्ष की प्रारंभिक अवधि हेतु प्रदान किया जाता है ।

(iii) प्रदत्त शक्तियाँ भारत्तीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 ( 1885 का 13 ) के प्रावधानों के अधीन है ।

(iv) आवेदक को राज्य शासन के आदेश क्रमांक 1646/आर-2195283/2024/तेरह दिनांक 22.02.2025 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत् प्रदत्त अनुमति के नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

(v) आवेदक को पारेषण, संचालन एवं संधारण, ओपन एक्सेस आदि के बारे में समुचित आयोग द्वारा जारी सभी विनियमों / संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

(vi ) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2022 के प्रावधानों तथा उनके संशोधनों के अधीन किया जाएगा ।

976

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

(vii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी , अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे" ( आर.ओ.डब्लू.) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

( viii ) पारेषण लाईनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों कोदेय होगा।

( ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाईनों के विद्यमान पारेषण लाईनों, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण/कंपनी की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी ।

(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें निकालने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी । साथ ही लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से " अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।

(xi ) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी ।

(xii ) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

( xiii ) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को स्वयं के व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(xiv) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा ।

(xv) यदि आवेदक कंपनी की लाईनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा ।

(xvi ) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय - समय पर संशोधित सांबिधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी ।

(xvii आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उनके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य शासन को प्रतिरक्षित रखेगी ।

(xviii ) यह अनुमोदन, आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत् बनाए गए नियमों के अनुपालन के अधीन है । उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर, यह अनुमतिस्वतः रद्द हो जाएगी ।

(xix) राज्य शासन एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय यह अनुमोदन वापस ले सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

क्र.

परिशिष्ट

अंतः राज्यीय पारेषण कार्यों का विवरण

उपकेन्द्रों की क्षमता (एमव्हीए)/लाईनोंकी अनुमानित लम्बाई (किमी)

रीवा (सगरा) 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य

1 (i)

(ii ) 2x500 एमव्हीए , 400/220 केव्ही एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी 150किमी

पीटीईएमपीएल (एमईएल) स्विचयार्ड - रीवा (सगरा) 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड मूस)

(iii) 2x10किमी

रीवा – सिरमौर / बाणसागर -1 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किटों का 400 केव्ही रीवा (सगरा) उपकेन्द्र में लीलो कार्य

(iv ) 45किमी

रीवा (सगरा) 400 केव्ही – कोटर 220 केव्ही डीसीडीएस लाईन

(v) 10किमी

रीवा (सगरा) 400 केव्ही - रीवा (सगरा) 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर) 25किमी

रीवा (सगरा) 400 केव्ही - रीवा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन

(vi )

(vii) 2x10किमी

रीवा 220 केव्ही - मनगवां 132 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का रीवा (सगरा) 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य

अमरपाटन 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य

2 (i)

(ii) 2x500 एमव्हीए, 400/220 केव्हीं एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी

60किमी

रीवा (सगरा)-- अमरपाटन 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड/ट्विन मूस)

(iii) 2x20किमी

मैहर – सतना (पीजीसीआईएल) 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का अमरपाटन 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य

(iv) 10किमी

अमरपाटन 400 केव्ही – अमरपाटन 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर)

(v) 35किमी

अमरपाटन 400 केव्ही – सतना -11 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन

25किमी

अमरपाटन 400 केव्ही - रामपुर बघेलान 132 केव्ही डीसीडीएस

(vi)

लाईन

(vii) 25किमी

अमरपाटन 400 केव्ही - उंचेहरा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन 978

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

No. 1587-2195283-2014 - XIII

Bhopal , the 27th February 2026

Whereas , the applicant M/ s Mahan Transmission Limited, Adani Corporate House, Shantinagar , Nr . Viashno Devi Circle, S.G. Highway , Khodiyar , Ahmedabad 382421 intends to construct 400/220/132 kV substation and associated overhead 400 kV, 220 kV and 132 kV transmission line at Rewa (Sagra) and Amarpatan , as per enclosed annexure , for the Development of Intra - State Transmission System under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) for the evacuation of 1230 MW Power (MPPMCL Portion) through STU network from proposed 2x800 MW Thermal Power Project of M/ s Mahan Energen Limited.

2/ And whereas , Government of Madhya Pradesh, Energy Department vide order no . 1646/2195283/2024/13 dated 22.02.2025 has granted permission under Section 68 of the Electricity Act, 2003 to the applicant, M/ s Mahan Transmission Limited for laying / construction of 400/220/132 kV overhead lines in Madhya Pradesh as per Annexure . The above proposed transmission lines shall pass through the areas in the districts of Madhya Pradesh i.e. Rewa, Satna , Maihar , Singrauli and Sidhi and line routes shall pass through over / around/between villages / towns /cities in the area .

3/ And whereas the applicant M/ s Mahan 'Transmission Limited has requested to confer upon them the powers of Telegraph Authority under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for placing supports and laying / construction of 400, 220 & 132 kV overhead transmission lines under tariff based competitive bidding process, as per Annexure .

And whereas , the Applicant, M/ s Mahan Transmission Limited has complied with the procedure for obtaining the authorization under Section 164 of Electricity Act , 2003 for construction of 400/220/132 kV transmission lines as per Annexure .

4/ Now , therefore, after careful consideration State Government hereby confers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 all the powers to the Applicant, M/ s Mahan Transmission Limited which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of the telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained for installation of 400, 220 & 132 kV overhead transmission lines in Rewa & Satna Districts of Madhya Pradesh as mentioned in the Annexure on the following terms and conditions: -

(i) The permission accorded under Section 164 of the Electricity Act, 2003 shall be limited up to laying/ construction of the overhead transmission lines as mentioned in Annexure, only for the purpose specified as above and this is not a general authorization.

(ii) The above approval is granted for an initial period of 25 (Twenty five) years from the date of issue of this order .

(iii) The powers conferred are subject to the provisions of Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) .

(iv) The applicant shall have to ensure compliance of all terms and conditions of permission granted under Section 68 of Electricity Act, 2003 by the State Government vide Order No. 1646/ R-2195283/ 2024/ 13, dated 22.02.2025 .

(v) The applicant shall have to ensure compliance of all regulations/ codes issued by appropriate commission regarding transmission , operation & maintenance , open access etc.

979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

(vi) The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act-2003 as amended from time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2023, CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2022 and CEA (Safety Requirements for construction , operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2022 & amendments thereof.

(vii) The applicant Company shall be responsible to obtain " Right of Way " (RoW) clearance from District Magistrate , concerned departments and land owners at its own cost.

(viii) The land compensations towards damages in regard to tower base & RoW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority/ s .

(ix) In case of crossing of the proposed overhead line with existing Transmission lines , National / State highway , river , railway track , the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority/ s .

(x) In case the lines are proposed to pass over forest lands , the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in the forest area . However , ' No Objection Certificate' of competent forest authority shall be required in case of non- involvement of forest land with laying of the line .

(xi) In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees , the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .

(xii) The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PICC before the proposed line is energized/ charged .

(xiii) On completion of construction work of the proposed lines , the Applicant Company shall have to obtain permission from the Electrical Inspector , before charging the lines, at its own cost.

(xiv) If there is any damage to personal / public property during construction of proposed lines , Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority / s .

(xv) If any charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.

(xvi) The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of Central/ State Govt. prevailing and as amended from time to time .

(xvii) The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between it and other party due to accident or any other reason during the work .

(xviii) The approval is subject to compliance of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under, by the applicant. On violation of any of the above-mentioned terms / conditions , the permission shall automatically stand CANCELLED .

(xix) The State Government may withdraw this approval any time after giving one- month notice.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

V. K. GAUR , Officer on Special Duty.

980

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

Annexure

Details of Intra-state Transmission Infrastructure Works

S. No.

1(i) Sub station Capacity (MVA)/ Tentative Length (Km)

Construction work of 400/220/132 kV Substation at Rewa (Sagra)

(ii) 2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/132kV ICT

150km

PTEMPL ( MEL ) Switchyard- Rewa (Sagra) 400kV DCDS line (Quad Moose)

(iii) 2x10km

LILO of both circuit of Rewa Sirmour / Bansagar- I 220kV line at Rewa (Sagra) 400 kV S / s

45km

Rewa (Sagra) 400kV - Kotar 220kV DCDS line

(iv)

(v) 10km

Rewa (Sagra) 400kV - Rewa (Sagra) 132kV DCDS line (Interconnector)

25km

Rewa (Sagra) 400kV - Rewa 132kV DCDS line

(vi)

(vii) 2x10km

LILO of both circuit of Rewa 220 - Mangawan 132kV line at Rewa (Sagra) 400kV S/s

2 (i)

Construction work of 400/220/132 kV Substation at Amarpatan

2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/132kV ICT

60km

Rewa (Sagra) - Amarpatan 400kV DCDS line (Quad/ Twin Moose)

(ii)

2x20Km

LILO of both circuit of Maihar - Satna (PGCIL) 220kV line atAmarpatan 400kV S/ s

(iii)

10km

Amarpatan 400 kV - Amarpatan 132kV DCDS line (Interconnector)

(iv)

35km

Amarpatan 400kV - Satna -II 132kV DCDS line

(v)

25km

Amarpatan 400kV - Rampur Baghelan 132kV DCDS line

(vi)

25km

Amarpatan 400kV - Unchehra 132kV DCDS line

(vii) भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

981

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश, भोपाल

लोक भवन, भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2026

संशोधन

क्र. एफ- 1-6-25- रा.स. यू.ए. 1-132.- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय , छतरपुर में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 की धारा 52 के प्रावधान प्रभावशील किए जाने के फलस्वरूप राज्य शासन के परामर्श पर कुलाधिपतिजी के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलगुरू की नियुक्ति हेतु आदेश क्र. एफ- 1-6-25- रा.स. यू.ए. 1-1082 . दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 जारी किया गया है.

2. उक्त आदेश के द्वितीय पैरा की पंचम पंक्ति एवं आदेश पृष्ठांकन में प्रतिलिपि सरल क्र. 01 में " डॉ . राकेश सिंह कुशवाहा " अंकित हुआ है जिसे कि " डॉ. राकेश कुशवाह" पढ़ा जावे.

3. आदेश में अंकित अन्य विवरण यथावत् रहेगा .

कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के आदेशानुसार,

सुनील दुबे , राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय , आयुक्त, भू- संसाधन प्रबंधन , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2026

भू- सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा

क.- 2039- म.प्र.भू.अ.प्र.स.- 2026.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , आयुक्त, भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2020 में जिला बैतूल के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 112-2020 - CLR- भू- सर्वेक्षण-2020 , ग्वालियर, दिनांक 04 दिसम्बर 2020 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.

982

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र. 650-भू-अर्जन-2026

देवास , दिनांक 6 फरवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में "हाटपिपल्या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत "पंप हाउस 05 के निर्माण" हेतु ग्राम बागली , तहसील बागली जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "हाटपिपल्या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना ' के अन्तर्गत "पंप हाउस 05 के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोषल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूचि 1

बागली तहसील- बागली जिला देवास ग्राम / कस्बा -

विवरण

क.

1. हाटपिपल्या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पंप हाउस 05 के निर्माण अर्जित की जाने भूमि का

कुल रकबा (हैक्टर)

असिंचित

सिंचित

योग 1.880

1.880

अनुसूचि 2

ग्राम / कस्बा - बागली तहसील- बागली जिला देवास

क्र.

खसरा कमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)

सिंचित

1. विरेन्द्र पिता प्रेमसिह जाति गुर्जर 637/1 637/2 असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल 3.128

1.880

0.880 1.000

1.068 2.060

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

983

कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

प्र.क्र. 0003-अ-82-2025-26-भू-अर्जन

ग्वालियर, दिनांक 18 फरवरी 2026

चूंकि, राज्य शांतच को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई । अनुसूची के पद (2) एवं (3) में वर्णित भूमियों की अनुसूयी के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

//अनुसूची //

1 -भूमि का वर्णन:-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) क्षेत्रफल

सर्वे नम्बर सक्र

2

1

33/2

1

2

33/4

3

33/5

4

56/1

5

56/2

6

56/4

7

57/1

8

57/2

9

336

10

337

11

338

12

339

13

340

14

ग्वालियर

ग्वालियर

शहर लश्कर,

अर्जित क्षेत्रफल 0.7065 हेक्टेयर

धारा(12) की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

प्रोजेक्ट में अर्जित रकबा (हे.में)

4

5

3

0.0194

लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण)संभाग ग्वालियर कार्यपालन यंत्री, ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम कोटालश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)

0.0515

0.0188

0.0316

0.0748

0.0284

0.0090

0.0305 984

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 27
28
29
30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
40
41
42
    1
43

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

  342           0.0415
 414/1          0.0119
  500           0.0022
  503           0.0024
  513           0.0304
 517/1
 517/2
 517/3
 517/4
 517/5
 517/6
 517/7
 517/8
 517/9
 517/10
 517/11
 517/12
                0.0275
 517/13
 517/14
 517/15
 517/16
 517/17
517/18
 517/19
 517/20
517/21
 517/22
 517/23
517/24

985 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

44           517/25
45           517/26
46           517/27
47            517/28
 48           517/29
 49           517/30
 50           517/31
 51           517/32
 52           517/33
 53           517/34
 54           517/35
 55           517/36
 56           517/37
  57          547/1
                             0.0039
  58           547/2
  59           548           0.0122
  60           571           0.2237
  61           572           0.0748
  62           859           0.0120

0.7065

कुल किता62

2-सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :- ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम शहर लश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)

3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

986

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

प्र.क्र. 0001 -अ- 82- भू- अर्जन- 2025-26

[ भाग 1

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई । अनुसूची के पदं (2) एवं ( 3) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

//अनुसूची//

1-भूमि का वर्णन:-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) क्षेत्रफल

स.क्र

सर्वे नम्बर

2

1

2277/1

1

2277/3

2

2277/4

3

2278/1

4

2278/2

5

2279/1

6

2279/2

7

2281/1

8

2281/2

9

2281/3

10

ग्वालियर

ग्वालियर

कोटा लश्कर,

अर्जित क्षेत्रफल 0.2462 हेक्टेयर

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम प्रोजेक्ट में अर्जित रकबा (हे.में)

अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा(12) की उपधारा (2) के

3

4

कार्यपालन यंत्री,

0.0166

लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण)संभाग ग्वालियर

0.0452

5 ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम कोटालश्कर की भूमि का अर्जन ( द्वितीय चरण)

0.0057

0.0861 987

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

2282

11

0.0311

2401/1

12

0.0105

2401/2/1

13

2401/2/2/1

14

2401/2/2/2/1

15

2401/2/2/2/2/1

16

2401/2/2/2/2/2/1

17

2401/2/2/2/2/2/2/1

18

2401/2/2/2/2/2/2/2/1

19

2401/2/2/2/2/2/2/2/2/ 1 /

20

2401/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1

21

2401/2/2/2/2/222222

22

0.0069

2402/1

23

0.0131

2446

24

0.0310

2882

25

0.2462

कुल किता 25

2- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:- ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम कोटा लश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)

3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

988

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

प्र.क्र. 0002-अ-82-भू-अर्जन- 2025-26

[ भाग 1

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई । अनुसूची के पद (2) एवं (3) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

//अनुसूची //

1-भूमि का वर्णन :-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) क्षेत्रफल

सर्वे नम्बर !! सक्र

2

1

560/2

1

561/1

2

562/1/1

3

562/1/2

4

562/2

5

562/3

6

कुल किता 6 ग्वालियर

ग्वालियर

गिरवाई

अर्जित क्षेत्रफल 0.1288 हेक्टेयर

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

प्रोजेक्ट में अर्जित रकबा (हे.में)

4

3

कार्यपालन यंत्री,

0.1046

0.0050

लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण)संभाग ग्वालियर

5 ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम कोटालश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)

0.0192

0.1288

2- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:- ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा

से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम

गिरवाई की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण )

3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

प्र.क्र. 0004-अ-82-भू-अर्जन- 2025-26

989

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई । अनुसूची के पद 2. एवं (3) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्-द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

//अनुसूची//

भूमि का वर्णन:-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) क्षेत्रफल

सर्वे नम्बर सक्र

2

1

1

1/1

2

321

3

322

323/1/1

4

323/1/2

5

323/2

6

7

324

8

325/1/1

9

325/1/2

325/2 10

11

326/1

326/2 12

328 13

ग्वालियर

ग्वालियर

वीरपुर,

अर्जित क्षेत्रफल 0.6352 हेक्टेयर

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम धारा(12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

प्रोजेक्ट में अर्जित रकबा (हे.में)

4

5

3

कार्यपालन यंत्री,

0.0670

0.0042

लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण)संभाग ग्वालियर

0.0470

ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम कोटालश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)

0.0285

0.0118

0.0287

0.0829

0.0010 990

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग-1

14

331

0.082

15

332

0.0054

16

334

0.0850

17

341

0.0014

18

351/1

0.0081

19

351/2

20

353/1

0.0320

21

353/2

22

354/1

0.0462

23

354/2

24

355

0.0691

25

356

0.0050

26

357/1

27

357/2

0.0299

28

357/3

0.6352

कुलकिता 28

2-सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :- ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम वीरपुर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)

3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं समुचित सरकार,

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 11 फरवरी 2026 क्र. 0002-अ- 82-25-26 -भू-अर्जन- 26-1364

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर के प्रस्ताव अनुसार कंदेला जलाशय निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा कंदेला पटवारी हल्का नंबर-37 तहसील जैसीनगर जिला सागर स्थित भूगि खसरा नंबर 3 , 4, 5 रकवा क्रमशः 1.500, 0.940, 1.420 हे . में से रकवा क्रमशः 0.060, 0.030 , 0.060 हे. कुल रकवा 0.150 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप- ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग

संदीप जी.आर. , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

991

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

प्ररुप ख

(नियम 05 देखिये)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

प्र.क्र. 0002 /अ-82/2025-26

कंदेला जलाशय योजना

   1     परियोजना का नाम
        लोक प्रयोजन                         कंदेला जलाशय योजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढेगा
   2                                        जिससे क्षेत्रवासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
   3                                        ग्राम कंदेला पट.ह.नं. - 37 तहसील जैसीनगर
        स्थल
  4     परियोजना का क्षेत्र                 निजि भूमि 0.150 हे. अशासकीय भूमि
   5    विकल्प जिन पर विचार किया गया        अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कंदेला जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः
                                           उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित
                                           प्रतीत नही होता है
  6     परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता  कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक  1 सागर जिला
                                           सागर
       की पृष्ठ भूमि नियत्रंण सहित
  7    परियोजना निर्माण के चरण             कंदेला जलाशय निर्माण योजना प्रथम चरण
       परियोजना के प्रभावो को दर्शाने      संलग्न है
  8
       वाला क्षेत्र के नक्शे
 9     परियोजना के लिए आवश्यक कुल          मौजा कंदेला पट.ह.नं.-37 तसहील जैसीनगर की निजि भूमि 0.150 हे.
                                           अशासकीय भूमि
      भूमि
 10                                        कलेक्टर गाइड लाईन वर्ष 25-26 अनुसार
       भूमि का मूल्य
                                          03
11     प्रभावित परिवारो की संख्या
      (अधिनियम की धारा 03 के खण्ड ग
      के अनुसार)
12    परिसंपत्तिया                        लोक परिसंपति    कोई लोक परिसंपति प्रभावित नही हो रही है
13                                        विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित

हुई

परिवारो की संख्या

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई

अ.जा. अ.ज.जा. अन्य योग 00 00 00 00 जिनके मकान अर्जित हुए परिवारो की संख्या अ.जा. अ.ज.जा. अन्य योग 0 0

0

0

निरकं

सामाजिक समाघात

14

(क) समाघातो का विवरण

निरकं

(ख) समाघातो की संकेतक सूची

15

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कंदेला जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगर

विकल्प जिनपर विचार किया गया (क) यदि हो- तो वर्तमान प्रस्ताव की अधिमान्यता क्यो दी गई

निंरक

(ख) यदि नहीं तो क्यो

निष्कर्ष

16

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है क्षेत्र मेंमें जलाशय एवं नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्रवासियो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुंशसा करता है ।

992

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

प्ररुप -ग

(नियम 05 देखिये)

प्र.क्र . 0002 /अ-82/2025-26

सामाजिक समाधात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाधातो के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय-

1

प्रभावित परिवारो की जीविका

प्रभावित परिवारों की जीविका प्रभावित होने पर प्रभावित कुटुंबों को भू-अर्जन अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका-4 के तहत वार्षिकी या नियोजन के विकल्प उपलब्ध कराये जावे ।

2

लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

प्रभावित नहीं है

3

आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवाहन

प्रभावित नहीं है

4

जल मल निकासी एंव स्वछता

प्रभावित नहीं है

5

पेज जल स्त्रोत

प्रभावित नहीं है

6

पशुओ के लिए जल स्त्रोत

प्रभावित नहीं है

7

सामुदायिक तालाब

प्रभावित नहीं है

8

प्रभावित नहीं है

जन सुविधाए (पोस्ट आफिस , उचित मूल्य दुकान, विधुत अपूर्ति,अपूर्ति, स्वास्थ सुविधाए , स्कूल आगनवाडी, बाल उधान, समसान एंव कब्रस्तान)

9 वे उपाए जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में सामिल करेगा

कार्यपालन यंत्री, जल संसासन विभाग द्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 17/09/25 अनुसार प्रभावित परिवारों की जीविका का मुख्य स्त्रोत प्रभावित होने पर प्रभावित कुटुंबों को भू-अर्जन अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका-4 के तहत वार्षिकी या नियोजन के विकल्प उपलब्ध कराये जावेगे ।

10

बिन्दु क्र.02 से लगायत 08 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नही है । अतः यह बिन्दु निरकं है ।

अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में आपेक्षिक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया और जनसुनवाईयो के निष्कषों के प्रतिउत्तर में उनका जिम्मा लेगे

सागर, दिनांक 11 फरवरी 2026 क्र. 0003-अ-82-25-26- भू-अर्जन-26-1367

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर के प्रस्ताव अनुसार कंदेला जलाशय निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा हड़ा पटवारी हल्का नंबर-37 तहसील जैसीनगर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 15/1 , 15/2 , 20/2, 21 , 22/1 , 22/2 , 23/1 , 23/2 , 23/3, 23/4, 25/1 , 25/2, 25/3, 26, 28, 29, 30 रकवा क्रमशः 0.450 , 0.560, 0.370, 0.380, 0.600, 0.300 , 0.300, 0.430, 0.440, 0.440, 0.250, 0.190, 0. 440, 0.440, 1.300 , 1.190, 0.380, 0.170 हे. में से रकवा क्रमशः 0.410, 0.200, 0.140, 0.240, 0.300, 0.050, 0.300, 0.430 , 0.440 , 0.440, 0.250 , 0.190, 0.440, 0.440, 1.300, 1.190, 0.380, 0.170 हे . कुल रकवा 7.310 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक (समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।

संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग

संदीप जी.आर. , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

प्ररुप - ख

(नियम 05 देखिये)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

प्र.क्र. 0003/अ-82/2025-26

कंदेला जलाशय योजना

परियोजना का नाम

1

2 लोक प्रयोजन

कंदेला जलाशय योजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढेगा जिससे क्षेत्रवासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा

ग्राम हड़ा पट.ह.नं. - 37 तहसील जैसीनगर

स्थल

3

निजि भूमि 7.310 हे. अशासकीय भूमि

4     परियोजना का क्षेत्र
 5    विकल्प जिन पर विचार किया गया      अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कंदेला जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः
                                        उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित
                                        प्रतीत नही होता है
 6    परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता  कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सागर जिला
                                        सागर
      की पृष्ठ भूमि नियत्रंण सहित
 7    परियोजना निर्माण के चरण            कंदेला जलाशय निर्माण योजना प्रथम चरण
 8    परियोजना के प्रभावो को दर्शाने    संलग्न है
      वाला क्षेत्र के नक्शे
 9    परियोजना के लिए आवश्यक कुल         मौजा हड़ा पट.ह.नं. -37 तसहील जैसीनगर की निजि भूमि 7.310 हे.
      भूमि                              अशासकीय भूमि
10    भूमि का मूल्य                      कलेक्टर गाइड लाईन वर्ष 25-26 अनुसार
 11   प्रभावित परिवारो की संख्या        16
      (अधिनियम की धारा 03 के खण्ड ग
      के अनुसार)
 12    परिसंपत्तिया                      लोक परिसंपति- कोई लोक परिसंपति प्रभावित नही हो रही है
 13                                     विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित

हुई

परिवारो की संख्या

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई

अ.जा. अ.ज.जा. अन्य योग

00 00 00 00

जिनके मकान अर्जित हुए परिवारो की संख्या

अन्य योग

अ.जा. अ.ज.जा.

0

0

0

0

निरकं

14

14 सामाजिक समाघात (क) समाघातो का विवरण

निरकं

(ख) समाघातो की संकेतक सूची

15

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कंदेला जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्र वासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा निंरक

विकल्प जिनपर विचार किया गया (क) यदि हो तो वर्तमान प्रस्ताव की अधिमान्यता क्यो दी गई (ख) यदि नही तो क्यो

16 निष्कर्ष

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है क्षेत्र में जलाशय एवं नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्रवासियो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुशसा करता है ।

01 994

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

प्ररुप -ग

(नियम 05 देखिये)

प्र.क्र. 0003 /अ-82/ 2025-26

सामाजिक समाधात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातो के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय-

प्रभावित परिवारो की जीविका 1

2

लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

3

प्रभावित परिवारों की जीविका प्रभावित होने पर प्रभावित कुटुंबों को भू- अर्जन अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका-4 के तहत वार्षिकी या नियोजन के विकल्प उपलब्ध कराये जावे ।

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

आस्तियांऔर अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवाहन

जल मल निकासी एंव स्वछता 4

पेज जल स्त्रोत 5

6

पशुओ के लिए जल स्त्रोत

7

सामुदायिक तालाब

8

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

जन सुविधाए (पोस्ट आफिस , उचित मूल्य दुकान, विधुत अपूर्ति, स्वास्थ सुविधाए, स्कूल आगनवाडी, बाल उघान, समसान एंव कब्रस्तान)

9 वे उपाए जिनके बारे मे आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में सामिल करेगा

10

कार्यपालन यंत्री, जल संसासनं विभाग द्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 17/09/25 अनुसार प्रभावित परिवारों की जीविका का मुख्य स्त्रोत प्रभावित होने पर प्रभावित कुटुंबों को भू- अर्जन अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका-4 के तहत वार्षिकी या नियोजन के विकल्प उपलब्ध कराये जावेगे ।

बिन्दु क्र.02 से लगायत 08 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नही है । अतः यह बिन्दु निरकं है ।

अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में आपेक्षिक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाईयो के निष्कषों के प्रतिउत्तर में उनका जिम्मा लेगे 995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

प्रारुप -क

(नियम 04)

सिवनी, दिनांक 19 फरवरी 2026 क्र. 723-भू-अर्जन-2026

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम खैरीकला तहसील सिवनी के परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण ग्राम खापा से ग्राम खैरी मार्ग पर बैनगंगा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण कार्य किये जाने हेतु करना चाहती है , और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो के अनुसार किया जाएगा ।

1 परियोजना विकासक का नाम कार्यापालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग जबलपुर

2 भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

ग्राम खापा से ग्राम खैरी मार्ग पर बैनगंगा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण

3

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी

2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी

दल के सदस्यों का विवरण अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण

3 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी

4 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत भाटीवाडा

4       भूमि का विवरण
क      जिला                            सिवनी
ख      तहसील                           सिवनी
ग      ग्राम / नगर
                                       खैरीकला
घ       कुल प्रभावित क्षेत्र           0.14हे.
ड      अर्जित होने वाला क्षेत्र        0.14 हे.
5
       प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त ग्राम खापा से ग्राम खैरी मार्ग पर बैनगंगा नदी पर पहुंच मार्ग सहित
       विवरण
6                                       जलमग्नीय पुल का निर्माण
       परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र परियोजना क्षेत्र 0.14 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.14 हे.
7      क्या ग्राम सभा और या       भूमि
                                       नही
       धारक की सहमति अपेक्षित है

8

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख

1.

अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

996

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 फरवरी 2026

प्रकरण कमांक 0023 / अ-82 वर्ष 2025-2026 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ॐ पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख सावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन २ पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गांअनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये अश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्था की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदाँता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के इंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

पन्ना

(क) जिला

तहसील

देवेन्द्रनगर

(च)

बड़ौरा प.ह.नं. 19

(7) ग्राम

रकवा 0.7640 हे ०

() क्षेत्रफल निजी भूमि

क्रमांक

खसरा नम्बर

1

2

1

66/2/1-

2

67/1/2/1-

3

67/2/2/2/1/2-

4

101/1 -

5

101/4/2-

6

101/6/2-

7

101/7/1-

8

103/1/1-

9

103/3/1-

10

104/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2

11

104/1/1/1/2/ 1/ 1/1/ 1/ 1/ 1/1/2-

12

104/1/1/1/1/1/1-

13

105/1-

14

104/1/1/1/1/2/1 /1/1/1/1/ 1/1/1/2-

15 104/1 /1/ 1/1 /2/1 /1 /1/1 /1 /1 /1 /1/1/1/1 / 1-

16

104/1/1/1/1/2/1/1/3/1/1/2

17

104/1/1/1/1/2/1/1/3/1/1/1 -

18

106/1/3/6/1

19

106/1/3/6/2-

20

106/1/3/7

21

106/1/3/4/1

22

106/1/3/ 5-

23

106/1/3/4/2

24

106/1/3/8

25

26

8/2

27

198/1/1

कुल रकवा:-

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में भूमि का प्रकार

3

4

0.1162

निजी भूमि

निजी भूमि

0.0180

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि

0.0230

निजी भूमि

0.0070

निजी भूमि

0.0090

निजी भूमि

0.0120

निजी भूमि

0.1192

निजी भूमि

0.1450

निजी भूमि

0.0167

निजी भूमि

0.0102

निजी भूमि

0.0320

निजी भूमि

0.0576

निजी भूमि

0.0110

निजी भूमि

0.0143

निजी भूमि

0.0156

निजी भूमि

0.0232

निजा माम

0.0090

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि

0.0210

निजी भूमि

0.0120

निजी भूमि

0.0130

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि

0.0190

निजी भूमि

0.0200

0.7640हे ०

ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो (541 - कि० मी०) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य

[3]

(पूरक/छूटे हुये रकवों का पूरक प्रस्ताव) हेतु । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऊषा परमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

997 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

पत्र.क्र. 328- भू-अर्जन-2026

सीधी, दिनांक 20 फरवरी 2026

चूँकि सार शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र . शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) /356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनाक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011 / 33 / 2017/ आई.ए.-आई ( आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अत. अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगे । भू-अर्जन पुनवांस और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2 ) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है . वहां इस अधिनियम के सामाजिक संमाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम

तहसील

जिला

" अनुसूची"

- गोतरा

कुसमी

- सीधी

7.3077 हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-

खसरा नंबर

सक्र .

1

2

1

2444/3

2449

2

3

2450/1

4

2450/2/1 .

5

2450/2/2 .

6

2450/2/3.

7

2450/3 .

2451/1

8

2451/2

9

10

2463/2/3 .

11

2467/1/1.

12

2467/1/2 .

13

2467/1/3 .

14

2467/2

15

2468

2470/1

16

17

2470/2

2471

18

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (है ०)

3

4

5

0.0300

0.0200

0.1600

0.2100

0.3300

0.3707

1.0100

0.6000

0.1600

0.1600

0.0800

0.0900

0.1000

0.6400

0.9200

0.7000

0.8800

0.3000

দ.

998

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

19

2472

0.1200

20

2473/1

0.0500

21

2473/2

0.0400

22

2475/1

0.2500

23

0.0870

2475/2

कुल 23किता

7.3077 Ha .

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15 (7) 2014 / सात/ सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक16-15 (7) 2014 / सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।

4. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।

5. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्त्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।

6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

पत्र.क्र. 330-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) /356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर कीस्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011 /33/2017/आई ए -आई (आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः-

" अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

बजबई

ग्राम का नाम

तहसील

कुसमी

सीधी

जिला

- 0.8570 हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नंबर

सक्र.

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे० )

4

5

3

2

1

0,5000

1

746/2

0.0890

747/2/1

2

0.0890

747/2/2

3

0.0890

747/2/3

4

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला- सिंगरौली (म.प्र.)

0.0900

गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।

750/2

5

0.8570

5 किता

कुल

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/ सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयीगयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014 / सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।

4. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।

5. अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।

6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1000

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

पत्र.क्र. 332- भू-अर्जन -2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है . कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) /356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011 /33 /2017/आई. ए.- आई (आर ) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11की उपधारा ( 1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

" अनुसूची"

1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम

:-

!. ददरिहा

-

तहसील

कुसमी

-

जिला

सीधी

83.0994हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सक्र. खसरा नंबर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे ०)

1

3

2

4

5

1

96

0.0384

2

0.0110

97

3

104

0.7216

4

0.8200

गोंड़ वृहद सिंचाई 105

5

106

0.3800

6

107

0.3300

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला- सिंगरौली (म.प्र.)

परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।

7

109

2.2900

8

1.8800

110

9

0.0800

भाग 1 ]                        मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026                 1001
                               0.0400
      10
                               0.0400
      11
                               0.0400
      12
      13                       0.0300
                               0.1200
      14
      15                       0.1100
              111/2/2
      16        112            0.2900
                               0.0800
      17        114
                               0.2100
      18        115
      19        116            0.4400
      20        117            0.2300
      21       118/1           0.3750
      22                       0.0700
               118/2
                119             0.7100
      23
      24       120/1           0.0625
               120/2           0.1075
      25
      26        121            0.1200
      27        122            0.2600
                123             0.0200
      28
                                0.2900
      29        124
                                0.2300
      30        125
                126            0.1300
      31
                127             0.1500
       32
      33        128             0.0300
                129             0.0821
      34
                                0.2025
       35      130/1
                                0.1725
      36       130/2
      37       130/3            0.0750
                186             0.0229
      38
                188             0.0989
      39
                189             0.0954
      40
      41        190             0.1800
      42         191            0.0200
      43        192/1           0.0700
      44        192/2           0.0700
                192/3           0.2000
       45
                192/4           0.1600
      46
      47        192/5           0.1200
                192/6           0.1100
       48
                194             0.4000
       49
                                0.0300
       50       196/1

1002

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

0.0300

196/2

51

0.0300

196/3

52

53

198/1/1

54

198/1/2

55

198/2/1

56

198/2/2

198/2/3

57

58

198/2/4

198/2/5

59

60

198/2/6

199

61

62

200/2

202

63

64

203

204

65

0.1700

0.1700

0.0600

0.0500

0.0500

0.0600

0.0600

0.0600

0.3100

0.0100

0.1800

0.4700

0.5381

0.0300

66      228/1
        228/2          0.0500
67
                        0.0200
68      228/3
        228/4           0.0900
69
70       229            0.0614
71       233            0.0700
72       234            0.1000
73      235/1          0.0343
74      235/2           0.0344
75      236/1           0.0004
76      236/2           0.0004
77                      0.0004
        236/3
78      237/1           0.0016
79      237/2           0.0017
80       253            0.0090

0.1649

254

81

255

82

260

83

262

84

263

85

86

274/1

274/2

87

275

88

276

89

277

90

278

91

0.1521

0.1068

0.0264

0.0200

0.1500

0.0400

0.0393

0.4200

0.2433

0.0200

भाग 1 ]                        मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026                1003
      92       279/1           0.0695
      93       279/2           0.1400
      94        280            0.5448
      95        281            0.0400
                282            0.4600
      96
      97        283            0.3700
      98       284             0.2008
      99        285            0.3300
     100        286            0.4000
      101       287            0.4000
     102        288            0.2000
     103        289            0.2800
     104        290            1.4100
     105       291/1           0.1900
     106       291/2           0.1900
     107       292/1           0.1500
     108       292/2           0.2200
     109       292/3           0.0400
     110       293/1           0.1800
      111      293/2           0.1800
      112       294            0.3200
     113       297/2           0.2700
     114        299            0.1300
      115      300/1           0.2800
      116      300/2           0.1100
      117      301/1           0.1700
     118       301/2           0.1800
      119      302/1           0.1000
     120       302/2           0.1000
      121       305            0.2200
      122      306/1           0.3300

0.3900

123

306/2

1004                           मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026              [ भाग 1
      133       315            0.1700
      134       316            0.4000
      135      318/2           0.4000
      136      319/2           0.2300
      137       320            0.1500
      138       321            0.1500
      139       322            0.1200
      140       323            0.2700
      141       324            0.4200
      142       325            0.2600
      143       327            1.2100
      144       328            0.5200
      145       329            0.1800
      146       330            0.4900
      147       331            0.0900
      148       332            0.0700
      149       333            0.0900
      150       334            0.1100
      151       335            0.1800
      152       337            0.5000
      153       338            0.3700
     154        339            0.0700
      155       340            0.0600
      156       341            0.0930
     157       342/1           0.0038
      124       307            0.1800
      125       308            0.0600
      126       309            0.7000
      127      310/1           1.0100
      128      310/2           0.3100
      129       311            0.1100
      130       312            1.0800
      131       313             0.1100
      132       314            0.2400

0.0039

भाग 1 ]                        मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026                1005
      174     357/2/1          0.3200
      175     357/2/2          0.3300
      176     357/3/2          0.5000
      177       360            0.2100
      178      362/2           0.1000
      179       363            0.6340
      180       364            0.4600
      181       365            0.1400
      182       366            0.1400
      183       367            0.5500
      184       368            0.1300
      185       369            0.2400
      186       371            0.0800
      187       372            0.0500
     188        373            0.0800
     189       378/1           0.0600
     190       378/2           0.0500
      191      378/3           0.0400
     192      378/4            0.0400
      193      379/1           0.0500
     194       379/2           0.0400
     195      379/3            0.0600
     196      379/4            0.0600
     197       380/1           0.0600
     198       380/2           0.0700
     199      380/3            0.0600
     200 158   380/4 342/2     0.0600
     201 159   384 343         0.4000 0.0372
      160      385 344         0.8000 0.0399
     202
     203 161   386 345         0.0600 0.1300
      162      346/1           0.1600 0.0300
     204       388
     205 163   346/2          0.8100 0.1600
               389
      164       347            0.9500 0.4000
     206       390
      165       348           0.7800 0.6100
     207       391
      166       350            0.6200 0.7500
     208       392
      167       351           0.8100 0.6000
     209       393
      168       352           2.4400 0.6400
     210      394/1
      169      356/1          0.1200 0.2100
     211      394/2
      170      356/2           0.2100
     212      394/3           1.2700
      171      356/3          0.7300 0.1900
     213      394/4
      172     357/1/1         0.3000
     214       395            0.0430
      173     357/1/2         0.1600    2

1006

396 215

216

397/1

217

397/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

0.4600

0.3000

0.3000

0.3000

218

397/3

219

397/4

398 220

221

399

400 222

0.3100

1.7300

0.7500

0.3000

0.1600

223       401
         402/1          0.5500
224
         402/2          0.1100
225
226       403           0.1600
227       404           0.3000
228      406/2           1.1900
229       407           0.3600
230       408            0.3900
          409           0.1200
231
232       410           0.2100
          411           0.4100
233
          412            0.1500
234
          413           4.7300
235
                         0.0600
236      414/1
                         0.2600
237      414/2
          415            1.0500
238
239       416            0.0500
          417            1.2100
240
241       418            0.0400
 242      419            0.9300
          420            0.5700
243
244       422            0.1400
          423            0.3700
245
                         0.0500
246      424/1
         424/2           3.7600
247
          425            0.1500
248
          426            0.6200
249
250       427            0.7300
 251      428            0.2100
          429            0.6900
 252
 253      430            1.0000
          431            0.3100
 254
          432            0.6300
 255

1007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

0.2800

433

256

0.8300

257

434/1

0.1800

434/2

258

0.6300

436

259

259किता

83.0994

कुल

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014 / सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7 ) 2014 / सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है. के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ( कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।

4. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं

5.

व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू- अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय

अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।

6. भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1008

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

पत्र.क्र. 334-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए)/356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011 /33 /2017/आई. ए. -आई (आर ) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः-

" अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

-

ग्राम का नाम

गुडुआधार

-

तहसील

कुसमी

जिला

:- सीधी

:-

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

210.5757 हे.

खसरा नंबर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सक्र .

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे ०)

1

2

3

4

5

1

2/1

0.3170

2/2

0.0530

2

3/1

3

0.8400

3/2

4

0.1300

गोंड़ वृहद सिंचाई

3/3

0.1300

5

6

4/1

0.0200

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।

4/2

0.6400

7

6

0.1300

8

7/1/1

0.0200

9 भाग 1 ]

7/1/1 9

7/1/2 10

7/2/1 11

7/2/2 12

8/1 13

8/2 14

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

1009

0.0200

0.1200

0.6000

0.4000

0.4630

0.0770

1.1200

15       9/1
          9/2           0.1800
16
17       10/1           0.1200
18       10/2           0.3200
         10/3           0.3200
19
20       10/4           0.3200
          11             1.4300
21
          12             0.1600
22
23        13             0.1300

0.1000

14

24

15 25

16/1 26

16/2 27

16/3 28

16/4

29

17/1 30

17/2

31

18 32

19 33

20 34

21

35

22 0.0900

0.0200

0.0800

0.0800

0.0800

0.0540

0.0260

0.3800

0.1700

0.4100

0.2700

0.1400

1010                           मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026             [ भाग 1
      50       32/2           0.1800
      51        33            0.3700
      52        34            0.4700
     53        35/1           0.0940
      54       35/2           0.0460
      55       36             0.1400
     56        37             0.1400
      57       38             0.1400
      58       39             0.1300
     59       40/1            0.1800
     60       40/2            0.1800
     61       41/1            0.2500
     62       41/2            0.2500
     63        42             1.4600
     64       43/1            0.0200
     65       43/2            0.0200
     66       43/3            0.0200
     67        45             0.1000
     68        46             0.2000
     69        49             0.0100
     70        50             0.0200
     71        51             0.0300
     72        52             0.8200
     73        53             0.3900
     74       54/1            0.3200
     75       54/2            0.3200
     76       55/1            0.3100
     77       55/2            0.3000
     36
     78       55/3            0.3000
               23            0.1400
     37
     79       56/1            0.4500
               24            0.1400
     38
     80       56/2            0.0800
               25            0.2200
     39        57             0.1600
     81
              26/1           0.3270
     40
     82        58             0.2000
     41       26/2           0.1630
     83        60             0.3000
     42        27            0.4500
     84        61             0,4300
              28/1           0.2400
     43        62             0.0700
     85
              28/2           0.3300
     44       63/1            0.0530
     86
              29/1           0.1400
     45       63/2            0.0180
     87
              29/2           0.2800
     46       64/1            0.2030
     88
               30            0.0300
     47 89    64/2            0.0680
               31            0.5500
     48 90    65/1            0.3280
              32/1           0.1800
     49

भाग 1 ]

91       65/2
 92       66
 93      67/1
94       67/2
 95       68
 96      69/1
97      69/2/1
98      69/2/2
99       69/3
100       70
101       71
102       72
103       73
104       74
105       75
106       76
107       77
108       81
109      82/1
110      82/2
111       83
112       84
113       86
114       87
115       88
116       89
117      90/1
118      90/2
119       91
120       92
121       93
122      94/1
123      94/2
124       95
125      96/1
126      96/2
127       97
128      98/1
129      98/2
130       99
131       100

1011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

1012                             मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026               [ भाग 1
       132      101/1            0.4400
                                0.0820
       133      101/2            0.2200
                                0.1800
       134       102             0.0800
                                0.1880
       135     103/1/1           0.0700
                                0.0630
       136     103/1/2           0.0200
                                0.3600
       137     103/2/1           0,0840
                                0.2500
       138     103/2/2          0.0500 0.0160
       139       104             0.0800
                                0.2000
      140        105             0.3500
                                0.1700
       141      106/1            0.0600
                                0.4000
       142     106/2/1           0.0300
                                0.1800
       143     106/2/2          0.4600 0.0300
      144      107/1/1          0.3500 0.2150
       145     107/1/2          0.3600 0.2150
       146      107/2           0.4000 0.1400
       147       108            0.4800 0.1600
       148      109/1           0.1600 1.9400
      149       109/2           0.0900 0.0400
      150        110            2.5900 0.0300
      151        111            0.4300 0.4100
      152        112            0.1900 0.0600
      153        113            0.2000 0.2500
      154        114            0.3600 0.0300
      155        115            1.0500 0.1700
      156        116            1.1900 0.6900
      157        117            0.9900 0.1900
      158       118/1           0.7600 0.3760
      159      118/2            0.7600 0.0940
      160       119             1.1900 0.1100
      161        120            0.1600 0.2300
                 121            0.1300 0.0600
      162
                 122            0.0900 0.2500
      163
                 123            0.0900 0.2000
      164
                124             0.6200 0.2500
      165
                125             0.3750 0.0300
      166
                126             0.3750 0.0400
      167
                 127            0.0200 0.3700
      168
                128             0.1300 0.2500
      169
                129             0.1300 0.2700
      170
                                0.3300 0.6300
      171      130/1
                                1.5900
      172      130/2            0.0400
                                         2

भाग 1 ]

173       131
 174      132
 175      133
 176      134
 177      135
 178      137
 179     138/1
 180     138/2
 181     139/1
 182     139/2
183       140
184       141
 185      142
 186      143
187      144/1
 188     144/2
 189      145
 190     146/1
 191     146/2
192       147
 193      148
194       149
 195      150
 196      151
197       155
 198      157
199       158
200       159
201       161
202       162
203       163
204       164
205       165
206       166
207       169
208       175
209     176/1/1
210     176/1/2
211      176/2
212       177
213      178/1

1013 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

0.0600
0.0500
0.0900
0.0400
0.0982
0.3100
0.0330
0.0170
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0.0230
0.0900
0.0700
0.1400
0.0800
0.0600
0.0300
0.1900
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0.0340
0.1800
0.1700
0.1900
0.1000
0.0700
0.1100
0.1720
0.0200
0.3713
0.0766
0.0730
0.0557
0.0398
0.0641
0.0776
0.0544
0.3700
0.1600
0.1200
0.1300
0.0500
0.1230

1014

178/2 214

179

215

180

216

181

217

182

218

187/1

219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

0.1230

0.0825

0.0405

0.0500

0.0641

0.0110

0.0110

187/2 220

187/3 221

187/4 222

0.0110

0.0110

0.0150

187/5 223

0.1127

224       188
         189/1           0.0970
225
         189/2           0.0900
226
         189/3           0.0950
227
          190            0.1685
228
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229
         215/1           0.0760
230
         215/2           0.0750
231
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232
          226            0.0700
233

0.0300

227/1 234

227/2 235

228/1 236

228/2 237

229/1 238

229/2 239

230/1 240

230/2

241

230/3 242

230/4 243

231

244

232

245

233

246

0.0200

0.0900

0.0300

0.0200

0.0300

0.1600

0.1600

0.1500

0.1500

0.3400

0.0800

0.1000

0.0540

234/1 247

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235

249

236

250

237/1

251

237/2 252

239/1 253

239/2 254

0.0260

0.0800

0.0700

0.2700

0.2600

0.0500

0.0400 भाग 1 ]

          240
255
256       242
257      243
258      244
259     245/1
260      245/2
261      246
262       247
263      248
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269      253
270      254
271      255
272      256
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276      265
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278      267
         268
279
280      269
281       270
282      271
283      272
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285      273/2
286     273/3
287      274/1
288     274/2
289      275/1
290     275/2
291      275/3
292      278
293      360
294       361
295       363

1015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

1016                            मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026              [ भाग 1
       296       364          0.3400 0.0450
       297       370          0.1700 0.0100
       298      371/1         0.0700 0.0080
                371/2         0.1500 0.0070
       299
       300       385          0.1200 0.0500
       301       386          0.0600 0.0700
       302       387          0.1300 0.0600
       303       388          0.2000 0.0600
       304       389          0.1100 0.0900
       305       390          0.3902 0.0657
       306       391          0.2600 0.1600
       307       392          0.0800 0.0430
      308        393          0.0400 0.0110
      309        394          0.0200 0.0800
       310       395          0.0400 0.1030
      311        396          0.0200 0.0600
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       313      398/1         0.1163 0.3600
      314       398/2         0.0167 0.1200
       315       399          0.0050 0.1800
      316       401/2         0.2192 0.4300
      317        403          0.0070 0.0800
      318        405          0.0300 0.1200
      319        406          0.0700 0.5026
                 407            0.1317
      320                     0.0300
       321      408/1           0.0600
                              0.0400
      322       408/2           0.0600
                              0.0600
       323       409            0.0930
                              0.0400
      324        410            0.1700
                              0.0500
       325       411            0.1478
                              0.0300
      326        412            0.8639
                              0.0310
       327       413            0.1300
                              0.0310
      328        414            0.3700
                              0.0600
      329       415             0.1200
                              0.0300
      330        416            0.2200
                              0.0600
                417             0.1400
      331                     0.0400
      332        418            0.4000
                              0.0400
      333       419             0.1500
                              0.0227
      334       420             0.0700
                              0.2917
                421             0.4500
      335                     0.0600
      336      423/1/1          0.0600
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भाग 1 ]

337 423/1/2

423/1/3 338

423/1/4/1 339

423/1/4/2 340

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431/1 348

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431/4/1 351

431/4/2 352

1017 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

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1018
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     411     466/2
     412     466/3
     413      468

469/1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026                  [ भाग 1
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414

1020                            मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026              [ भाग 1 1019
भाग 1 ]                         मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
       419       473            0.0300
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       432
                 582            0.1070
       473       486            0.0200
       433
                 583            0.3739
       474       487            0.6500
       434
                 584            1.0711
       475       488            0.5700
       435
                 585            1.3200
       476       489            0.6700
       436
                 586            0.0600
       477 437   490            0.2800
                587/1           0.1540
       478 438  491/1           0.2700
                587/2           0.0260
       479 439  491/2           0.2800
                 588            0.4000
       480 440   492            1.2000
                 589            0.1100
       481 441  493/1           0.3900
                 590            0.0400
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                 591            0.1089
       483 443   494            1.2838
                 592            0.4000
       444 484   496            0.4000
                593/1           0.0940
       485 445   497            0.0500
                593/2           0.0260
       446 486   498            0.0200
                 594            0.8000
       447 487   499            0.6540
                 595/1           0.2060
       448 488   500            0.2400
                 595/2          0.0480 0.0340
       449 489  502/1
                 596/1           0.0430
       450 490  502/2           0.0120
                 596/2           0.0070
       451 491  502/3           0.0120
                  597           0.3450 0.1266
       452 492   509
                  599           0.0530 0.0338
       453 493   510
                 600/1           0.3430
       454 494   522            0.0660
                 600/2          0.7000 0.0570
       455 495  523/1
                  601            0.0976
       456 496  523/2           0.2300
                 602/1 524      0.2600 0.0300
       457 497
      415      469/2            0.0200 0.0300
       458 498   602/2 525      0.2500
     416        470             0.0600 0.0300
       459 499 526/1/1 602/3    0.2400
     417        471             0.0600 0.0300
        500      602/4
     418        472            0.0400
                                         2

भाग 1 ]

501      609/1
502      609/2
503      610/1
504      610/2
505      610/3
506      611/1
507      611/2
508      611/3
509       612
510       614
511      615/1
512      615/2
513       616
514       617
515       620
516       622
517       623
518       624
519       625
520      626/1
521      626/2
522      626/3
523       627
524      628/1
525      628/2
526       629
527       630
528      631/1
529      631/2
530       632
531      633/1
532      633/2
533      642/1
534      642/2
535     643/1/1
536     643/1/2
537     643/1/3
538      643/2
539      643/3
540      643/4
541     644/1/1

1021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

1022                            मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026               [ भाग 1
                               0.0423
     542      644/1/2          0.0600
                               0.0500
     543      644/1/3          0.0600
                               0.0605
     544       644/2           0.1900
                               0.0322
     545       644/3           0.1900
                               0.0150
     546       644/4           0.1900
                               0.0294
     547        646            1.7400
                               0.0536
     548        647            0.2204
                               0.0540
     549       648             0.5923
                               0.2940
     550       649             0.8000
                               0.1400
     551      651/1/1          0.0900
                               0.2720
     552     651/1/2           0.0900
                               0.0680
     553     651/1/3           0.0900
                               0.2600
     554      651/2            0.2800
                               0..359
     555      651/3            0.2800
                               0.0687
     556      651/4            0.2700
                               2.3000
     557      653/1            0.0200
                               0.1200
     558      653/2            0.0200
                               0.0600
     559      653/3            0.0200
                               0.0700
     560       654             0.2300
                               0.0200
     561       655            0.1600
                               0.0200
     562      656/1            0.0600
                               0.0200
     563      656/2            0.0100
                               0.1700
     564       657            0.3600
                               0.0700
     565       658            0.1400
                               0.0100
     566       659             0.0500
                               0.2700
    567        660            0.4200
                               0.6500
     568      662/1           0.0750
                               0.0780
    569       662/2           0.0750
                               0.0120
    570        690            0.0144
                               0.0800
     571       692            0.0372
                               0.0600
    572        693            0.2030
                               0.0100
    573       694/1           0.0750
                               0.7700
    574       694/2           0.0750
                               0.7700
     575       695            0.1634
                               0.1200
    576        696            0.2800
                               0.1300
    577      697/1/1          0.2400
                               0.1300
    578      697/1/2          0.2400
                               0.3900
    579      697/1/3          0.2400
                               0.3900
    580       697/2           0.7110
                               0.3900
    581       697/3           0.7110
                               0.0600
    582      697/4            0.6900

भाग 1 ]

583      698/1
584      698/2
585      699/1
586      699/2
587      699/3
588      700/1
589      700/2
590      702/1
591      702/2
592      702/3
593      702/4
594      702/5
595       703
596     704/1/1
597     704/1/2
598      704/2
599      705/1
600      705/2
601      705/3
602      705/4

1023 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

0.0900
0.0900
0.4000
0.4700
0.4800
1.2100
1.2100
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5200
0.8200
0.0280
0.3120
0.3700
0.1900
0.1900
0.1900
0.1900

0.1800

1024                           मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026             [ भाग 1
      624      746/2           0.0800
                747            0.1600
      625
      626       748            0.5156
      627       749            0.0250
                752            0.2260
      628
      629       757            0.2300
      630       758            0.1100
                760            0.1800
      631
      632      761/1           0.1320
      633      761/2           0.1320
      634       762            0.5603
      635       764            0.7872
      636      765/2           0.2200
      637      766/1           0.0600
               766/2           0.0660
      638
      639      766/3           0.0660
      640      767/1           0.2900
               767/2           0.3100
      641
      642      767/3           0.2800
      643     770/1/1          0.0900
     603 644  705/5 770/1/2    0.0800
    604      708/1/1 770/1/3  0.2300 0.0800
      645
    605      708/1/2 770/2    0.2300 0.1420
      646
     606     708/2/1          0.3000 0.1420
      647      770/3
    607      708/2/2          0.1600 0.1440
      648      770/4
    608        709            0.5625 0.0400
      649      771/1
    609      710/1/1          0.3000
      650      771/2            0.0500
    610      710/1/2          0.3100
      651      771/3           0.0500
    611       710/2           0.1800
      652       772            0.0900
     612      710/3           0.3140
      653      773/1           0.0400
    613       710/4           0.0900
               773/2           0.0500
      654
    614        711            0.3020
      655      773/3           0.0400
    615        712            0.0200
      656       774            0.2000
    616        715            0.2888
      657       775            0.1100
    617        740            0.4629
      658       776            0.1100
    618       743/1           0.3000
      659       778            0.1300
    619       743/2           0.3000
      660       779            0.1400
               744            0.3600
    620                        0.0200
      661       780
    621       745/1           0.2800
      662       781            0.1300
    622       745/2           0.2800
      663       782            0.1300
    623       746/1           0.0900
                783            0.1200
      664

भाग 1 ]

         784
665
         785
666
         786
667
668       787
669       788
670     789/1/1
671     789/1/2
672      789/2
673       790
          793
674
675       794
          795
 676
677      796/1
678      796/2
 679      797

1025 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

0.0500
0.1200
0.1200
0.1500
0.2100
0.0100
0.0800
0.1600
0.8413
0.3455
0.2426
0.2068
0.1300
0.2400
 0.2757

0.3010

680      798/1
         798/2           0.2000
681
          799            0.3356
682
          800            0.3200
683
          801            0.3400
684
          802            0.9786
685
         803/2           0.4000
686
        804/2/1          0.0600
687
        804/2/2          0.1000
688
        804/2/3          0.0800
689
        804/2/4          0.0800
690
        804/2/5          0.0800
 691
          805            0.0300
 692
          806            0.4300
 693
          807             0.2700
 694
          808            0.8625
 695
           809           1.2470
 696
           810           0.2696
 697
          814/3           0.1030
 698
          821/2           0.1412
 699
           837            0.1300
 700
           838            0.0300
 701
           839            0.0600
 702
           849            0.2000
 703
          863/1           0.0700
 704
          863/2           0.0700
 705

1026

864/1 706

864/2 707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

1.2000

0.3000

0.0660

865

708

866 709

867/1 710

867/2 711

869

1

712

870 713

871 1 714

872 715

873 716

874

717

875/1 718

875/2 719

875/3 720

876 721

879 722

880 723

881 724

882 725

883/1 726

883/2 727

884 728

885

729

886 730

887

731

888 732

889 733

893/1 734

893/2 735

893/3 736

894/1 737

894/2/1 738

894/2/2 739

894/3 740

894/4 741

894/5 742

894/7 743

894/8 744

894/9 745

895 746

0.5300

0.1030

0.3080

0.2700

0.6000

0.0500

0.9131

0.7972

1.0300

0.3000

0.1500

0.1600

1.2000

0.5097

0.3150

0.0300

0.0297

0.0781

0.2500

0.0790

0.1272

0.1108

0.2257

0.1607

0.2071

0.0760

0.0750

0.0760

0.3200

0.3200

0.1200

0.3100

0.2100

0.3100

0.1400

0.3100

34.0000

0.7800 भाग 1 ]

896

747

899/1/1/1 748

899/1/1/2 749

899/1/2 750

899/2 751

900

752

901/1 753

901/2 754

901/3 755

902

756

903

757

904/1 758

904/2 759

905/1 760

905/2 761

906/1 762

906/2 763

906/3 764

907

765

908

766

909 767

911 768

912

769

913/1 770

913/2 771

926/1 772

926/2 773

927

774

928

775

929/1 776

929/2 777

930

778

931/1 779

931/2 780

932

781

933

782

968 783

969

784

1083

785

1094/1 786

1094/2 787

1027 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

0.5500

0.1200

0.2400

0.2400

0.4000

0.4100

0.0620

0.0640

0.0620

0.3140

0.0300

0.1800

0.1900

0.0060

0.0060

0.4900

0.4900

0.4800

0.4100

0.6200

0.1150

0.2880

0.6626

0.0500

0.0400

0.1600

0.1490

0.1200

0.0750

0.1260

0.2300

0.0400

0.0090

0.0100

0.0873

0.1422

0.1650

0.0280

0.0215

0.4100

1.6200 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

1028

1094/4 789

1094/5 790

1097 791

1098 792

1099 793

1100 794

1107 795

1132/2 796

1133/2 797

1184/1 798

1184/2 799

1184/3 800

800 किता

2.

[ भाग 1

1.2300

0.4900

0.7500

0.3640

0.0604

0.9501

0.4369

0.1200

0.0800

0.1300

0.1300

0.1260

210.5757 ha .

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/ सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014/ सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।

4. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।

5. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।

6. भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

पत्र.क्र. 336-भू-अर्जन-2026

तुवि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की सज्य शासन के जल संसाधन विभाग का गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बराज निभांग हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पडनें की संभावना है । म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) /356 2017 / एम.पी.एस./ 21 / 1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजन। हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर कीस्वीकृति कन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33 /2017/ आई ए - आई ( आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11 2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2 ) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें। परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हं. भूमि सिंचित हानी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनःयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा उपधारा ( 1 ) क उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इराक द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः- 11 की

"अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

:-

टमसार

ग्राम का नाम

कुसमी

तहसील

सीधी

जिला

-

:-

40.3850 हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नंबर

सक्र.

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे ०)

5

4

3

2

1

0.3830

1

1002/1

0.4000

2

1002/2

1.0000

1005/1

3

गोंड़ वृहद सिंचाई

1.2200

1006

4

0.1000

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली

1008

5

0.0108

जिला- सिंगरौली (म.प्र.)

1015

6

परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।

0.0660

7

1260/1

0.0660

1260/2

8

0.0680

9

1260/3 1030

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

0.1186

10       1261
11       1262           0.3000
         1263           0.1000
12
13       1264           1.3400
14       1266           0.2400
15       1267           0.1500

0.3500

1268/1 16

17       1269           0.5400
18       1270           0.2400
19       1271           0.2800
20      1272/2          0.1100
21       1273           0.5076
22       1274           0.0877
23       1284           0.1100
24       1285           0.6200
25       1286           0.9261
26       1288           0.1261
27       1289           1.0708
28       1290           1.5000
29       1291           0.3800
30       1292           0.3147
31       1293           0.1400
32       1297            0.0937
 33      1298           0.4460
 34      1299            0.0272
 35      1304            1.6718
 36       1307           1.7400
 37       1312           0.3700
 38       1313           0.0200
 39       1314           0.2900
 40       1315           0.0300
 41       1316           0.0292
 42       1333           0.8000
 43       1334           0.1550

0.0100

1335 44

0.0300

भाग 1 ]                         मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026                 1031
      51       1406            0.0406
      52       1407            0.2130
      53       1408            0.3300
   1 54        1409            0.3100
      55       1410            1.0400
      56       1411            1.1200
      57       1416            0.5300
      58      1417/1           0.2800
      59      1417/2           0.2700
      60       1427            0.2122
      61       1431            0.4300
      62       1529
       45        1336
       46        1337            0.0570
       47        1338            0.3700
                 1339            0.5622
       48
       49        1340            0.1122
       50        1341            0.0300

1.9133

63       1530            1.1291
64      1531/1           0.5100
65      1531/2           0.1800
66      1531/3           0.1800
67      1531/4           0.5100
68      1532/1
69      1532/2
70      1532/3
71      1532/4
72      1532/5           0.9800
73      1532/6
74      1532/7
75      1532/8
76      1532/9
77      1575/1           0.1160
78      1575/2           0.1160
79      1575/3           0.1160
80      1575/4           0.1160
81      1575/5           0.1160
82       1576            0.6500
83       1578            0.4200
84       1579            0.0400
85       1580            0.3109
86       1630            0.1701
87      1680/1           0.1900
88      1680/2           0.3670
89      1681/1           0.3800
90      1681/2           0.3700
91      1681/3           0.3700

1032

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

1683

92

1694

93 -+

1697/2

94

95

1697/3

1697/4

96

97

1697/5

1697/6

98

1697/7

99

1697/8

100

1697/9

101

101 किता

कुल

[ भाग 1

0.9461

2.8130

0.3600

0.3600

0.3600

0.3600

0.3600

0.3600

0.3600

0.3700

40.3850 Ha .

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014 / सात / सा-2/ ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है. के द्वारा प्रत्यक्क जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करण जाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल रासाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में काय करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7 ) 2014 / सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है. के द्वारा प्रत्येक जिले में कलक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ( कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र . 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।

4. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।

5. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू- अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।

6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1033

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

पत्र.क्र. 338-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निमर्माण हर अनुसूची के खानें (5 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) / 356 / 2017, एम.पी.एस. / 21 / 1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजन। हंतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011 /33 /2017/आई. ए -आई (आर ) नइ दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2 ) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है. वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुन्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसकं द्वार परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः-

" अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

ग्राम का नाम

- तहसील

जिला

ठाढ़ीपाथर

कुसमी

सीधी

53.8862 हे.

- निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

स क्र. खसरा नंबर

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे ०)

1

2

3

1

200

0.1400

201

0.3018 2

0.0640

211/1

3

0.0150

213/1

4

0.0350

213/2

5

214

0.1495 6

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

4

5

गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र. )

स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।

1034

215/1 7

215/2 8

216

9

220

10

222/1 11

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

0.1200

0.1200

0.0900

0.3900

0.1500

0.1500

12

223/1 13

223/2 14

224/1 15

224/2 16

225/1 17

225/2 18

226/1 19

226/2 20

227 21

228

22

229

23

230 24

231/1 25

231/2 26

232/1

27

232/2 28

251/2

29

251/3 30

252/1 31

252/2 32

0.1950

0.1950

0.2430

0.2430

0.3350

0.3350

0.0700

0.0700

0.4600

0.1900

0.0600

0.0600

0.0550

0.0550

0.0060

0.0070

0.0200

0.2400

0.0800

0.1600

0.0900

253

33

0.2890

34        254
          255           0.2140
35
          256           0.3620
36
          257           0.5600
37
          258           0.2790
38
          259           0.3800
39
          260           0.1000
40
         262/1          0.1350
41
         262/2          0.1350
42
         263/1          0.1100
43
         263/2          0.1100
44
         264/1          0.1290
45
         264/2          0.1290
46
         265/1          0.0500
47

भाग 1 ]

265/2 48

267

49

268/1 50

1035 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

0.0400

0.0000

0.1835

0.1830

268/2 51

0.0900

269 52

270 53

271 54

272 55

273 56

274 57

275 58

278 59

279 60

280/1 61

280/2 62

281 63

282 64

283 65

284 66

285 67

286 68

287 69

288

70

290

71

291 72

292

73

293 74

294 75

295

76

296

77

297

78

298/1

79

0.1800

0.1500

0.1100

0.2700

0.1600

0.0700

0.0400

0.1100

0.0200

0.0200

0.2100

0.3000

0.0400

0.3100

0.0200

0.1800

0.0800

0.0800

0.1600

0.2300

0.1200

0.1500

0.1000

0.2700

0.1300

0.0700

0.1500

0.1500

298/2

80

299

81

300

82

301

83

302

84

303

85

304

86

305

87

306

88

0.3300

0.4500

0.5000

0.2500

0.4000

0.1100

0.0900

0.4700 1036

307 89

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

0.5300

0.1400

308/1 90

308/2 91

308/3 92

308/4 93

309

94

310 95

311 96

312

97

313

98

314

99

0.1400

0.1500

0.1400

0.5100

0.1600

0.3000

0.0300

0.0200

0.0300

0.0200

100       315
         316/1           0.0800
101
         316/2           0.0900
102
103      316/3           0.0900
         316/4           0.0800
104
          317            0.3800
105
          318            0.1000
106
          319            0.6600
107
          320/1           0.7800
108
          320/2           0.1700
109
           321           0.0400
110
          322             0.4800
 111
           323            0.7300
 112
           324            0.0400
113
           325            0.2300
114
           326            0.0800
 115
           327            0.3000
 116
          328/2           1.0000
 117
           329            0.9100
 118
           330            0.5000
 119
           331            0.3900
 120
           332            0.1600
 121
           333            0.2400
 122
           334            0.2400
 123
           335            0,7500
 124
           336            0.3000
 125
           337            0.2200
 126
           338            0.3800
 127
           339            0.0300
 128
           340            0.5200
 129

भाग 1 ]

341 130

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

1037

0.1600

0.0900

131      342/1
         342/2           0.0900
132
         342/3           0,1000
133
         343/1           0.0400
134
          343/2          0.0800
135

0.1300

136       344
          345            0.5100
137
          346            0.5700
138
          347            0.0500
139
          348            0.2000
140
         349/1           0.0500
141
          349/2          0.1000
142
          352            0.1180
143
          366/1          0.0050
144
         366/2           0.0050
145
         366/3           0.0050
146
          368            0.0882
147
          369            0.2300
148
          370            0.3800
149
           371            0.0550
150
          373/1           0.2000
151
          373/2           0.2000
 152
          373/3           0.2100
 153
          374/1           0.0350
 154
          374/2           0.0350
 155
           375            0.3800
 156
          376/1           0.0950
 157
          376/2           0.0950
 158
          377/1           0.1000
 159
          377/2           0.1000
 160
         378/1/1          0.0200
 161
         378/1/2          0.0200
 162
         378/1/3          0.0200
 163
          378/2           0.0600
 164
         379/1/1          0.0500
 165
         379/1/2          0.0500
 166
         379/1/3          0.0500
 167
          379/2           0.1500
 168
          380/1/1         0.0400
 169

0.0200

380/1/2 170

1038                            मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026                [ भाग 1
               380/1/3         0.0200
      171
                380/2          0.0200
      172
               381/1/1         0.0200
      173
               381/1/2         0.0200
      174
               381/1/3          0.0200
      175
          T                    0.0400
      176      381/2
                 382            0.0489
      177
                 385            0.1845
      178
                 386            0.2545
      179
                 387            0.3800
      180
                 389            0.1000
      181
                390/1           0.1300
      182
                390/2           0.1300
      183
                391/1           0.1170
      184
                391/2           0.1170
      185
                392/1           0.1600
      186
                392/2           0.1500
       187 !
                393/1           0.1150
      188
                393/2           0.1150
       189
                394/1           0.1175
       190
                394/2           0.1175
       191
                396/1           0.1100
       192
                396/2           0.1100
       193
                 400            0.0214
       194
                 401            0.0480
       195
                 402            0.1600
       196
                 403            0.2300
       197
                 404            0.3100
       1981
                 405            0.0600
       199
                406/1           0.0690
       200
                406/2           0.0690
       201
                406/3           0.0690
       202
                 407            0.1310
       203

0.0200

408 204

409 205

0.0500

0.1960

410

206

411 207

L.

418 208

419 209

421 210

0.1492

0,0470

0.0300

0.0438

0.0260

422 211

भाग 1 ]                         मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026                 1039
                 423            0.0117
       212
                 426            0.0020
       213
       214      428/1           0.0650
       215      428/2           0.1450
                 429            0.0220
       216
                 430            0.0300
       217
       218       431            0.0300
                 432            0.0400
       219
       220       433            0.0300
       221       434            0.0500
                 435            0.0800
       222
       223       436            0.0700
       224       437            0.0900
       225      438/1           0.1400
       226      438/2           0.1400
       227      438/3            0.1400
       228      439/1            0.0030
       229      439/2            0.0030
       230      439/3            0.0030
       231       441             0.0180
                 462             0.0010
       232
       233       463             0.0500
                470/2            0.0240
       234
                 472             0.1300
       235
       236       474             0.0800

0.1300

477/1 237

477/2 238

478 239

479/1 240

479/2 241

479/3 242

480/1 243

480/3 244

482 245

483 246

484 247

485 248

486

249

487 250

488/1 251

488/2 252

0.0700

0.1900

0.0096

0.0096

0.0096

0.0180

0.0190

0.0580

0.1400

0.1400

0.2200

0.1000

0.1450

0.0400

0.0400 1040

!

488/3

253

489

254

490

255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

0.0400

0.1000

0.0579

0.1300

256       491
          492            0.0800
257
         493/1           0.0220
258
         493/2           0.0220
259
          494            0.0300
260
         500/1           0.0110
261
         500/2           0.0110
262
         500/3           0.0130
263
         501/1           0.0500
264
         501/2           0.0500
265
          501/3          0.0600
266
          502            0.3200
267
           503           0.2300
268
          504            0.1170
269
          505/4          0.0010
 270

0.0030

507/1

271
         507/2           0.0030
272
          510            0.1320
273
         511/1           0.0600
274
         511/2           0.1470
275
          512            0.1200
276
          513            0.0300
277
          514            0.2500
278
          515            0.2200
279
          516            0.0747
280
          553            0.2620
281
          554            0.1528
282
          561            0.0160
 283
          562            0.0700
284
          563            0.1900
285
          564            0.0900
 286
          565            0.0400
 287
           566           0.1300
 288
           567           0.0900
 289
          568            0.2600
 290

0.0600

569/1 291

569/2 292

570/1 293

0.0600

0.0650 भाग 1 ]

570/2 294

571/1 295

571/2/1 296

571/2/2 297

572/1 298

572/2/1 299

572/2/2 300

573 301

574 302

575 303

576

304

577 305

578/1 306

578/2 307

578/3 308

579/1 309

579/2 310

579/3 311

579/4 312

581/1 313

581/2 314

581/3 315

583/2 316

591/1 317

591/2 318

593/2 319

603 320

604 321

606 322

607/1

323

607/2

324

1084

325

1087

326

1088

327

1182

328

1210

329

1213

330

1232/1

331

1238

332

1245

333

1248/2

334

1041 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

0.0650

0.0500

0.0300

0.0300

0.0700

0.0300

0.0300

0.1800

0.4000

0.2500

0.1200

0.1400

0.0900

0.0900

0.0500

0.0200

0.0300

0.0400

0.1100

0.0500

0.0800

0.0800

0.0842

0.0600

0.0500

0.0640

0.0097

0.1900

0.0415

0.0060

0.0060

0.1827

0.0721

0.0720

1.0596

0.0130

0.6777

0.1640

0.0010

1.4878

0.1651 1042

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

1.1009

1254

335

1.6921

1255

336

1.1996

1270

337

0.5400

330/1315

338

53.8862

338किता

कुल

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15 (7 ) 2014 / सात / सा-2/ ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है. के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को. जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

3. राज्य शारान की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014 / सात / सा -2/ ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है. के द्वारा प्रत्येक जिले में कलक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ( कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निधर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।

4. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।

5. अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।

6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

पत्र क्र. 340- भू- अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है. कि इस संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) /356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. कीस्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33/2017/आई. ए.-आई (आर ) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2 ) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्ततः किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः-

" अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

J.

ग्राम का नाम

धुम्माडोल

-

तहसील

कुसमी

- सीधी

जिला

- 46.3460 हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नंबर

सक्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)

1

2

4

5

1

2

0.0500

0.5020

3/1/1

2

0.1670

3

3/1/2

0.1670

4

3/1/3

0.1680

3/1/4

5

0.7360

3/1/5

6

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली

0.6860

7

3/1/6

जिला- सिंगरौली (म.प्र.)

गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।

1.4725

8

3/1/7

0.4080

3/1/8

9

0.4800

10

3/1/9

2 1044

 11     3/1/10
 12     3/1/11
 13     3/1/12
 14      3/2
 15      3/3
 16       4
 17       5
 18       6
 19       7
 20       8
 21       9
 22       10
 23      14
 24     16/1
 25      17
26       18
 27      25
28      26/1
29       27
30       33
 31      34
 32      35
33       36
34       37
35       38
36      39/1
37      39/2
38       40
39       41
40       42
41       43
42       44
43       45
44       46
45       47
46       48
47       49
48       50
49      51/1
50      51/2
51      51/3

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

 0.1600
 0.1600
 0.1600
 0.4000
 0.1730
 0.3700
 0.6100
 0.6100
 0.2100
 0.2800
 0.8100
 0.9200
 1.5858
 0.0120
 0.0680
 0.1800
 0.2057
 0.5000
 0.0230
 0.0105
 0.5442
 0.0500
 2.9953
0.1900
0.1900
0.0900
 0.0800
0.0300
0.0300
0.1300
0.2000
0.0300
0.0300
0.2000
0.1900
0.0200
0.1900
0.1500
0.1700
0.1800
0.1800

भाग 1 ]

   52      51/4
   53       52
   54      53/1
   55      53/2
   56       54
   57       55
   58       59
   59       60
   60       61
   61       62
   62       63
   63       64
   64       65
   65       66
   66       67
   67     68/1/1
   68     68/1/2
   69       72
   70       73
   71      75/1
   72      75/2
   73      76/1
   74      76/2
   75      77/1
   76      77/2
   77      78/1
   78      78/2
   79      78/3
   80      78/4
  81       78/5
   82      78/6
  83       81/1
  84       81/2
  85       82
  86       83
  87       84
  88       89
  89       90/1
  90      90/2
  91       91/1
1
  92       91/2

1045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

 0.1800
 0.7000
 0.1100
 0.4100
 0.5400
 0.0600
 0.3000
 0.1900
 0.2400
 0.0900
 0.3000
 0.2900
 0.1600
 0.4444
 0.6812
 0.0500
 0.0700
 0.0857
0.0376
 0.1500
0.1600
0.1200
 0.1300
 0.1800
0.1700
0.0500
 0.0500
0.1500
0.1500
0.1500
0.1500
0.0100
0.0100
0.1060
0.0500
0.0500
0.0064
0.0900
0.0900
0.0600
0.0600

1046

  93      91/3
  94       92
  95       93
  96       94
  97       95
  98       96
  99      98/1
 100      98/2
 101       99
 102      100
 103     101/1
 104     101/2
 105     101/3
 106      102
 107      103
 108      107
 109      108
 110      109
 111      110
 112      111
 113     112/1
 114     112/2
 115     112/3
 116     114/1
 117     114/2
 118     115/1
119      115/2
120      116/1
121      116/2
 122      117
123       118
124       119
125       123
126       124
127       125
128      126
129      127
130      128
131      129
132      131
133     134/2

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

 0.0600
 0.0120
 0.0215
 0.0150
 0.0184
 0.0016
 0.0800
 0.0900
 0.8300
 1.1700
 0.1700
 0.2400
 0.2400
 0.1000
 0.3700
 0.0800
 0.3600
 0.2000
 0.2400
 0.1500
 0.0600
 0.0750
 0.1000
 0.1500
 0.1500
 0.1600
 0.1700
0.1900
0.1900
0.2300
0.9700
0.6700
0.5900
0.5400
0.1759
0.3400
0.1537
0.3009
0.4700
0.0300
0.5000

भाग 1 ]

134      136/1
135      136/2
136      136/3
137       140
138      145/1
139      145/2
140     145/3/1
141     145/3/2
142     145/3/3
143      145/4
144       207
145       209
146      210/2
147      211/1
148      211/2
149       212
150       214
151       257
152       259
153      266/1
154     266/2/1
155     266/2/2
156     266/2/3
157     266/2/4
158     266/2/5
159     266/2/6
160     268/1/1
161     268/1/2
162     268/1/3
163     268/1/4
164     268/1/5
165     268/1/6
166      268/2
167      269/1
168     269/2/1
169     269/2/2
170     269/2/3
171     269/2/4
172     269/2/5
173     269/2/6
174      274/1

1047 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

0.0200
0.4000
0,4000
0.1900
0.2850
0.2850
0.0950
0.0950
0.0950
0.2850
0.2300
0.7400
0.4000
0.3600
0.3500
0.1860
0.0200
0.1260
0.1630
0.2900
0.0900
0.0900
0.1000
0.1000
0.1000
0.0900
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200
0.0600
0.1000
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200
0.0100
0.0100
0.1400

1048

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

175

274/2

275

176

276

177

278

178

282

179

180

285/1

285/2

181

292/1

182

कुल 182किता

2.

[ भाग 1

0.1300

0.6300

0.1500

2.7400

0.5700

0.0310

0.0310

0.0600

46.3460 Ha .

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7 ) 2014 / सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र . 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014 / सात / सा -2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ( कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।

4. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।

5. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू- अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।

6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1049 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

पत्र क्र. 342- भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए)/356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33/2017/आई. ए. - आई ( आर ) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2 ) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः-

1- भूमि का विवरणः-

ग्राम का नाम

तहसील

जिला

अनुसूची"

-

पोड़ी

-

कुसमी

:- सीधी

39.5594हे.

:- निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नंबर

सक्र .

1

2

1

4/1

4/2

2

4/3

3

4

4/4

5

5

6

6

7

7/1

7/2

8

9

8

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे ०)

3

4

5

0.3500

0.3500

0.3500

0.3500

0.4007

0.4000

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

परियोजना अन्तर्गत नवीन गोंड़ वृहद सिंचाई स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।

0.6350

0.6350

0.9500 1050

9 10

11

10

11 12

13

12/1

12/2 14

15

12/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

0.0500

0.0300

0.8720

0.1600

0.1600

0.1590

भाग 1 ]                       मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026             1051
        51      82/2           0.6700
        52      83/1           0.6500
       53       83/2           0.6400
       54        84            1.2900
       55       86/1           0.3800
       56       86/2           0.3700
     1-
      16       12/4           0.1590
       57       87/1           0.7300
      17       14/1.          0.0370
       58       87/2           0.7300
      18       14/2 .         0.0370
       59        88            0.7800
      19       14/3.          0.0370
       60        89            0.6800
      20       14/4.          0.0370
       61        90            0.5600
      21        24            0.0668
       62        91            0.6096
      22       27/2           0.4800
       63        92            1.3949
      23       27/3           0.2440
       64       93/1           0.2400
      24       28/1           0.1150
       65       93/2           0.2380
      25       28/2           0.1150
       66        94            0.1208
      26       28/3           0.1160
       67        57            0.2000
      27       28/4           0.1150
       68       98             0.0240
      28        45            0.7500
       69        99            0.0050
      29       47             2.2500
       70       254            0.9100
      30       48             1.8700
       71      258/1           0.1100
      31       49             1.4800
       72      258/2           0.4400
      32        50            0.5900
       73       259            0.0900
      33       51             0.1300
       74      260/1           0.2300
      34        52            0.1500
       75      260/2           0.6100
      35        53            0.0800
      76        261            0.1800
      36       54             0.8756
       77       262            0.4400
      37        55            0.9600
      78        265            0.1500
      38       56             0.5632
      79        266           0.0700
      39       58            0.0991
      80       267/1-         0.0770
     40       60/1           0.0610
      81      267/2 67       0.0766 0.0400
     41
      82       267/3 69      0.0200 0.0770
     42
     43 83    268/1 70       0.0265 0.1200
      84      268/2 71       0.1656 0.1100
     44
     45 85    269/1 72       0.5398 0.1330
      86      269/2 77       0.0172 0.1320
     46
      87       79 271         0.5009
     47                      0.1007
      88       80 272        0.2141 0.3400
     48
     49 89     81 273        0.2800 0.3824
     50 90    82/1 274/1     2.0000 0.1580
      91     274/2/1          0.4000

1052

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

92

274/2/2

93

274/2/3

94

275/2

276/2

95

96

277/1/1

97

277/1/2

98

277/2

99

277/3

100

278/2

101

278/3

279

102

103

280/2

104

281/1/2

345/1

105

347

106

349

107

कुल

107 किता

[ भाग 1

0.3200

0.3200

0.0400

0.0380

0.0800

0.0600

0.1500

0.0500

0.0100

0.0250

0.9529

0.1890

0.0200

0.0200

0.0020

0.5600

39.559 Ha .

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/ सात/ सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014 / सात / सां-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है , के द्वारा प्रत्येक जिले में कर्लेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।

4. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।

5. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।

6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प्र.क्र . 0006 -अ-82-2025-26-1361

सागर, दिनांक 11 फरवरी 2026

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की राज्य शासन के विभाग कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर द्वारा सागर जिले के खुरई शहर में खुरई- रजवांस मार्ग एवं बीना- कटनी सेक्शन के 998 / 0-1 में समपार क्रमांक 8 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है । प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार सागर जिले के खुरई शहर में खुरई- रजवांस मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998 / 0-1 में समपार क्रमांक 8 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगे तथा सागर जिले के खुरई शहर में खुरई- रजवांस मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998/ 0-1 में समपार क्रमांक 8 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातो की तुलना में भी बहुत अधिक है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि सागर जिले के खुरई शहर में खुरई- रजवांस मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998 /0-1 में समपार क्रमांक 8 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु पुर्ण रूप से उपयुक्त है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवर्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु भूमि का अर्जन किया जाता है । परियोजना का नाम

भूमि का विवरणः-

1-जिला

2-तहसील

3-नगर पालिका

4-अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल

क.

सर्वे नंबर

स्वामित्व का प्रकार

3

2

1

भूमिस्वामी 1

493 495

496/1

भूमिस्वामी 2

489/1 490/1

491/1

भूमि स्वामी 3

504, 505, 506, 509, 510/1

510/2, 511/2

सागर जिले के खुरई शहर में खुरई- रजवांस मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998 / 0-1 में समपार क्रमांक 8 के एवज में आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य ।

सागर

खुरई

खुरई

1.133 हे0

अनुसूची-1::

अर्जन का क्षेत्रफल

भूमिका प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता(राजस्व अभिलेख अनुसार)

कुल क्षेत्रफल रकवा हेक्टेयर में

7

6

4

0.29

5 1.35

कृषि

विनय कुमार पिता धन्नालाल जैन

0.44

7.88

कृषि

अरविन्द्रकुमार पिता धन्नालाल जैन

0.15

3.12

कृषि

धर्मेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र रिषभ कुमार जैन 1054

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

4

भूमि स्वामी

384/1/4

5

भूमिस्वामी

384/1/1

384/1/3

6

भूमिस्वामी

384/1/3

[ भाग 1

0.121

0.80

कृषि

आभा पत्नि श्रीमंत सेठ धर्मेन्द्र कुमार

0.12

1.35

कृषि

अशोक कुमार विनय कुमार पिता धन्नालाल आभा पति श्रीमंत सेठ धर्मेन्द्र कुमार

0.012

1.35

आवासीय

पक्कीदुकान

निर्मित

कुल 17 सर्वे नंबर

राकेश कुमार , नरेश कुमार, राजेश कुमार पिता कुन्दनलाल मनोरमा गुड्डी सुषमा पुत्री कुन्दनलाल

1.133 हे. ,

15.85 हे0,

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16-5-(7) -2014- सात- शा 2 ए भोपाल दिनॉक 2 . 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक-2895 प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अनय व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-5-(7) -2014- सात- शा 2 ए भोपाल दिनॉक 2.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई तथा समुचित सहयोग करेगे एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सागर समुचित सहयोग करेगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुऐ निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करेगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारें में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप जी.आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1055

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र. 55- भू-अर्जन-26-प्र.क्र .27-अ-82-2002-03

अलीराजपुर, दिनांक 16 फरवरी 2026

अंतर्गत धारा -11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 )

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, निचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर (जोबट) परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित नहर निर्माण कार्य हेतु तहसील कुक्षी के ग्राम कुक्षी की वर्णित भूमि जिसकी कृषकवार, सर्वे नम्बर वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है :-

// अनुसूची ( 1 ) //

ग्राम:- कुक्षी

तहसील :- कुक्षी

खसरावार रकबा (हेक्टयर)

अर्जित रकबा (हेक्टयर)

विवरण

स. क्र.

पड़त

सिंचित असिंचित

कुल सिंचित असिंचित पड़त कुल

1

0.00 0.031 0.00 0.031 0.00

ग्राम कुक्षी

0.031 0.00 0.031

// अनुसूची (2)//

अर्जित किए जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टयर)

स. क्र.

कृषक का नाम व पिता का नाम

खसरा नम्बर

पड़त

(हेक्टयर)

कुल भूमि

का रकबा

सिंचित असिंचित

कुल

1

0.00

0.052

0.021 0.00 0.021

237/6

निवेदिता पति महेन्द्र कुमार जाति पोरवाड़ पता निवासी कुक्षी भूमि स्वामी

0.026 0.00 0.010 0.00 0.010

237/7

2 उर्मिलाबाई पति जगदीश जाति पोरवाड़ पता निवासी कुक्षी भूमि स्वामी

योग

02

0.078 0.00

0.00

0.031

0.031

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1056

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश

खरगोन , दिनांक 24 फरवरी 2026 क्र. 281 - भू-अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र .0032-अ-82 (NH)-2025-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में "बड़वाह -धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता. है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार संभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना. के. प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि' पर 'कोई विलंगम सृजित महीं करेंगा । " राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई. शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

1 यह कार्य बडवाह-धामनोद राज्य राजमार्ग कंमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्ययादेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

धतिनियम के अधीन कार्यवाहियों के परा होज़ाजेनुसूची चिंता में विनिदिष्ट भूमि का काइ सव्ययलर नहा विवरण

ग्रांम बड़वाह की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

निजी रकबा 0.6369

बड़वाह -धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

शासकीय रकबा 1.3017 कुल रकबा 1.9386 1057 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

(1 ) भूमि का विवरण

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम/ नगर

अनुसूची (2):

:- खरगोन

-

बड़वाह

बड़वाह

0.6369 हे.

(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल :-

खसरा क्र.

कं. सं.

सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)

01

02

01

50/3/1

02

50/3/2

03

51/1

04

51/2/1

05

51/4/2

06

51/4/1

07

74/1

08

63/1

09

63/2

10

63/3

11

63/4

12

63/5

13

63/6

14

63/7

05

04

03

0.0013

बड़वाह-धामनोद

0.0046

0.0049

0.0453

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)

0.3083

- राज्य राज़मार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर.- फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

0.0998 1058

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

खसरा क्र.

सं.

[ भाग 1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर गे)

01

02

03

15

53/1

16

53/2

17

53/3

18

53/4

19

53/5

20 63/9549

21

63/27

22

63/36

23

63/31

24

63/28

0.1727

25

63/29

26

63/12

27 63/9539

28 63/9538

29 63/9540

30

63/4

23

63/30

32 63/32

33 63/9547-

0.6369 कुल रकबा

05

04

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र. )

बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

अधिनियम की धारा-15(1 ) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ )

दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग - बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग - बडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

1059

क्र. 283-भू-अर्जन-2026- रा.प्र.क्र.0034-अ-82 (NH)-2025-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस. अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। " राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।.

यह कार्य बडवाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तह्त प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-: अनुसूची (1 ) :-

विवरण

ग्राम बफलगांव की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

निजी रकबा 5.4847

शासकीय रकबा 1.2509 कुल रकबा 6.7356

बड़वाह- धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

1060

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

[ भाग 1

-: अनुसूची (2) :-

-

खरगोन

-

बड़वाह

-

बफलगांव

5.4847 हे.

(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल :-

खसरा क्र .

क्र. सं.

01

02

391/3/1 01

02

391/3/2

03

391/5

04

391/4

05

391/7

392/1 06

392/2 07

199/3 08

263 09

-259/1/1 10

259/1/2 11

289/2 12

291/3 13

291/4 14

293/4 15

293/3 16

283

17

281/1 18

280/2/1 19

280/2/2 20

280/2/3 21

279/6/1 22

279/6/2 23

279/3/1/1 24

279/3/1/2 25

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)

03

04

05

0.0422

0.0168

0.0362

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)

0.0257

0.1649

0.1258

0.0530

बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।

0.4529

0.0285

0.1276

0.0022

0.0349

0.0372

0.0139

0.0737

0.0666

0.1563

0.0204

0.0204

0.0733

0.0985 1061 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

खसरा क्र .

सं.

01

02

26

279/3/2

27

279/2

28

278/1/1

29

278/1/2

30

278/2

31

278/3

32

273/4/1/1

32

273/4/1/2

34

273/4/2

35

272/1/1/1/1

36

272/1/1/1/2

37

272/1/1/2

38

272/1/2

39

272/3

40

272/2

41

272/4/2

42

270/3

43

270/2/2

44

270/2/1

45

266/2/1/1/1

46

266/2/1/1/2

47

266/2/1/2

48

266/2/2

266/5 49

266/6 50

51

266/4/1

52

266/4/2

53 198/1/1/1/1/1

54 198/1/1/1/1/2

55

198/1/1/1/2

56

198/1/1/2

67

198/1/2

58

198/2 धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)

03

05

04

0.0092

0.1048

0.0109

0.0106

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र. )

0.0258

0.0114

0.0333

वड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंवाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

0.0255

.0.0258

0.0025

0.0416

0.0581.

0.1287

0.0032

0.1370

0.0103

0.0249

0.0958

0.1123

0.0612 1062

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

खसरा क्र.

क्र. सं.

01

02

59 199/2/1/1/1/1/1/1

60 199/2/1/1/1/1/1/2

61 199/2/1/1/1/1/2

62 199/2/1/1/1/2

63 199/2/1/1/2

64

199/2/1/2

65

199/2/2

66

296/1

67

305/1

68

305/2/1

69

305/2/2

306

70

71

307/1/1

72

307/1/2

73

307/2

74

307/3

75 318/1/1/1/1

76

318/1/1/1/2

77

318/1/1/2

320/6 78

79

320/1

80

325/1/1/1

81

325/1/1/2

82

325/1/2

83 325/4/1/1/1/1

84 325/4/1/1/1/2

85 325/4/1/1/2/1

86 325/4/1 /1/2 / 2-

325/4/1/2 87

88

325/4/2

89

325/6

90

325/5/1

91

325/3/1/1

92

325/3/1/2

367/2/1

369/3

391/9

391/1

391/2/2

391/2/1/1

391/2/1/2/1

392/3

कुल रकबा (हे.)

[ भाग 1

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)

03

04

05

0.1038

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)

0.2241

बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

0.0585

0.0266

0.0327

0.1720

0.1131

0.0347

0.0515

0.3232

0.0469

0.1232

0.0988

0.1134

0.0255

0.1477

0.0554

0.0652

0.0233

0.0035

संभागीय प्रबंधक,

0.0454

0.0707

म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभांग, इंदौर (म.प्र .)

0.7147

0.0215

0.0338

लंयाई बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लं 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

0.1516

5.4847

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभांग- राड़याह के रागक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुगांग बंडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

क्र. 285-भू-अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र.0038-अ-82 (NH)-2025-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में "बझ्याह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मयं पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए " भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (2) एवं (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथया ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा ।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूती के खाते (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य बडवाह-धामनोद राज्य राजमार्ग कंमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया. जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहतं प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-: अनुसूची (1 ):-

विवरण

ग्राम गंगापुर भोरी अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

निजी रकबा शासकीय रकबा कुल 2.1950 0.1185 2.3168

बड़वाह -धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

1064

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

-: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क ) जिला

:- खरगोन

(ख) तहसील

बड़वाह :-

(ग) ग्राम

गंगापुर भोरी :-

:- 2.198.हे.

(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल

खसरा क्र.

क. सं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा ' (हेक्टयर में )

01

02

03

04

05

01

1/1

0.6650

02

1/3

0.3428

03

1/5

0.0274.

04

4/6

0.0283

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभांग, इंदौर (म.प्र.)

05

4/1/1

-0.8517

06

4/1/2

0.2828

07

4/3

बड़वाह -धामनोद राज्यराजमार्ग क्रमांक 36. लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

2.198

कुल रकबा

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) अनुभाग - बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग - बडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

क्र. 287-भू-अर्जन-2026- रा.प्र.क्र.0033-अ-82 (NH)-2025-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में "बड़वाह- धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है , कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिंदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा ।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य, बडवाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-: अनुसूची (1 ) :-

विवरण अधान कार्यवाहिया पूरा איריד

ग्राम जयमलपुरा की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

निजी रकबा 3.9551

बड़वाह- धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 6280 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

शासकीय रकबा 0.3751 कुल 4.3302 1066

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

(1 ) भूभि का विवरण

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

[ भाग 1

-: अनुसूची (2) :-

:- खरगोन

:- बड़वाह

-

जयमलपुरा

3.9551 हे.

(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल -

खसरा क्र .

सं.

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में )

 01             02                  03               04                05
 01           39/1/1              0.0050
 02           39/1/2 .            0.0050
 03                                                               बड़वाह-धामनोद
              39/2/1              0.0200        संभागीय प्रबंधक,
                                                                   राज्य राजमार्ग
 04           39/2/2              0.0190       म.प्र. सडक विकास
                                                                  क्रमांक 36 लंवाई
 05           40/1                0.1025
                                               निगम लिमि. संभाग,  62.80किलोमीटर
 06           40/2                0.0212
                                                  इंदौर (म.प्र.)   फोर लेन मय
 07           40/3                0.0293
                                                                  पेव्हड शोल्डर के
 08           36/2/1              0.1343
                                                                  निर्माण कार्य हेतु ।
09           42/5/1               0.0484
10           42/5/2               0.0130
11            42/4                0.0672
12            42/3                0.8500
13            42/2                0.0803
14           42/6/1               0.0141
15            34/1               0.0759
16            33/1               0.0808
17            32/1                0.1520
18            32/2               0.0642
19           57/1/1              0.0155
20            57/9               0.0054
21            57/6               0.0064
22            31/2               0.0612
23            31/1               0.1657
24             29                0.3443
25             28                0.0344-
26             27                0.0435

1067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

क्र.         खसरा क्र .                            धारा-12 के अंतर्गत      सार्वजनिक
सं.                                                प्राधिकृत अधिकारी       प्रयोंजन का
                                                                             वर्णन

अर्जन हेतु

निजी भूमि का

लगभग रकबा

(हेक्टयर में)

01            02                 03               04               05
27            26               0.1414
28            25                0.1517
29                              0.0220
30           18/1               0.0257
31           20/2              0.0361
32            19                0.1187
33           21/3/1
                               0.01189
 34          21/3/2
 35           21/1             0.0299
 36           21/4             0.0309.
 37          22/3               0.0500
 38           22/2-            0.0506
             보호/1              0.0440
 40           21/5             0.0381
 4.1         18/5/1             0.0891
 42         -18/3-              0.0200
 43          11/13             0.0036
 44   12/1 शा.नं. - 12/6 एवं 12/7 0.0374
 45          24/1              0.0470
 46           31/3             0.1657
 47         34/2/1/1           0.0689
 48          34/2/2             0.0121
 49           38/1             0.0010
 50          11/10             0.0220
 51           24/2             0.0160
 52          35/1/1            0.0534

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1 1068

खरारा क्र .

क्र. सं.

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन

अर्जन हेतु

निजी भूगि का

लगगग रकबा

(हेक्टयर में)

05

04

02

03

01

52

35/1/1

0.0534

53

35/1/2 ( NHAI )

54

21/2/2/1/1/1

55

21/2/2/1/1/2

0.1898

56

57

21/2/4

0.0074

58

57/10

59

24/3

60

24/4

€1

24/5.

62

24/6

63

24/7

24/8

64

24/9

65

24/10

66

0.0122

24/11

67

24/12

68

18/10

69

70

18/2-

18/9

71

72

18/8

18/7

73

12/2

74

75

18/37

3.9551

कुल रकबा

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किंसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .)

अनुभाग - बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो , फाईल किया जा सकेगा । भूगि का नस्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग- बडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

क्र. 289- भू-अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र.0033-अ -82 (NH)-2025-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवारं विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अंधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगमं सृजित नहीं करेगा ।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शाक्तयों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य बडवाहं- धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूहं द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आंर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहूत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-: अनुसूची (1 ) -

विवरण

ग्राम किवूद की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

निजी रकबा 6.1375

शासकीय रकबा 3.8633

बड़वाह -धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

कुल 10.0008 1070

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

(1 ) भूमि का विवरण

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

[ भाग 1

-: अनुसूची (2) :-

-

खरगोन

बड़वाह

-

किवूद

6.1375 है

:- (प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल

खसरा क्र.

क्रं. सं.

02 01

01

191

02 194/2

03

192

04 203/1

05

203/2

06

208/2

07

208/5

08

208/6

09

208/ 1-

10

209/1

11

212/1

12

213/1

13

221/2

14

222/1

15

16

227/1

17

228/1

18

228/2

19 229/1/1

20 229/1/2

237 21

240/1 22

23

240/2

24 240/3

250 25

धारा-12. के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)

05

04

03

0:4613

0.0010

-0.0866

0.5594

0.0816

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर. (म.प्र. )

0.6439

0.1331-

0.6196

बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

0.1224

0.5455

.0.2502

0.1453

0.1159

0:0180

0.1296

0.1907

0.2701

0.0223

0.1296

0.0172

0.0321

0.0283.

0.1467- 1071 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

खसरा क्र.

सं.

02

01

26

251

27

185

186 28

29 179/1

30 179/2

31 178/2

32

174

32

173

34 171/1

35 171/2/1

36 171/2/2

37 170/1

38

170/2

39 170/6

40 170/8

41

165

42 164/1

43 164/2/1

44 164/2/2

45 164/3

46

158

47 193/1

48 227/2

कुल रकवा (हे . )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)

05 03

04

0.2231

0.0503

0.0951

0.1212

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडकं विकास निगम लिमि. संभांग, इंदौर (म.प्र. )

0.0633

0.0504

बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

0.0620

0.0425

0.0858

0.0847

0.0144-

0.0069

0.0288

0.0366

0.0359

0.1451

0.0447

0.0293

0.0172

0.0515

0.0804

0.0084

0.0095

6.1375

अधिनियम की धारा-15 ( 1 ) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 ( साठ) : दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग - बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों , यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग - बडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1072

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

क्र. 291 -भू-अर्जन- 2026 - रा.प्र.क्र. 0037-अ-82 (NH)-2025-2026

चूंकि राज्य शारान को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कांता (1 ) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 30 लंबाई 02.60 किलोमीटर फोरलेन भग पेव्हन शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि अधिग्रहण हेतु प्ररतावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (2 ) एवं (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूयी तो खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इराके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है , कि "कोई भी व्यक्ति इरा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार गर्दी करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इरा अध्याय यो अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगग सृजित नहीं करेगा।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य बडवाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 38 लंबाई 02.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल शे स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक रामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूष्ठ द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ रामूष्ठ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिरारो अधिनियम की धारा 43 के राहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-: अनुसूची (1 ):-

विवरण

ग्राम अमलाथा की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

निजी रकया 0.1534

शासकीय एकया 0.3100

बड़वाह- धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.00 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

फुल 0.4004 1073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

-: अनुसूची (2 ) : -

(1 ) भूमि का विवरण

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

-

खरगोन

:-

बड़वाह

-

अमलाथा

0.1534 हे.

(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल -

खसरा क्र.

क्र. सं.

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा.. (हेक्टयर में)

01

02

03

01

90

0.1534

सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन

04

05

संभागीय प्रबंधक, म.प्र . सडक विकास निगम लिमि. संभाग , इंदौर (म.प्र. )

0.1534 कुल रकबा (हें. )

रकबा..

बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

अधिनियम की धारा -15(1 ) के अंधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग - बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग - बडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।...

1074

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

क्र. 293- भू-अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र.0038-अ-82 (NH)-2025-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है . कि. नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में "बड़वाह - धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित- वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (2 ) एवं (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा ।" राज्य शासनं इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य बड़वाह- धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेनं मयं पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की, धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तूहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-: अनुसूची (1 ):-

विवरण

ग्राम हमीरपुरा की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

निजी रकबा 5.8890

शासकीय रकबा 0,5802

बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

कुल 6.4692 1075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

-: अनुसूची (2) :-

(1 ) भूमि का विवरण

-

(क) जिला

खरगोन

-

(ख) तहसील

बड़वाह

(ग) ग्राम

:-

हमीरपुरा

5.8890 हे.

(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल

खसरा क्र.

क्र. सं.

प्राधिकृत अधिकारी धारा -12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन

अर्जन हेतु

निजी भूमि का

लगभग रकबा

(हेक्टयर मे)

01

02

03

05

04 /

01

4/1

0.0484

02

4/2

0.0050

03

4/3

0.0370

04

4/4

0.0594

05

4/5

0.0567

06

4/6

0.0553

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र. )

07

4/7

0.0429

08

3/1/2

बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80किलोमीटर -: फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर कें निर्माण कार्य हेतु ।

09

3/1/1/2

10

3/1/1/1/2

11

3/1/1/1/1/2

1.0554

12 3/1/1/1/1/1/2/2/2

13 3/1/1/1/1/1/2/2/1

14 3/1/1/1/1/1/2/1

15 3/1/1/1/1/1/1

16

0.2670

17

0.0151

1/12/1

18

0.0054

1/12/2

19

0.0084

20

0.0021

1/2/1/2

21

0.0023

1/2/2/1

22

0.0020

3/7

23

0.0240

1/18

24-

1/1

0.0912

25

3/2/1/1

26

0.0422

3/2/1/2 1076

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

खसरा क्र.

[ भाग 1

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)

01

02

27

3/2/2

28

3/3/1

29

3/3/2

30

22/1

31

23/1

32

23/3

33

20

34

19

35

21/2

36

16/1/1

37

16/2

38

85

39

83

40

76/4

41

71

42

68

43

5/3

44

5/1

45

46

16/3

कुल रकबा (हेक्टेयर) .

03

04

05

0.3625

1.3869

0.1857

0.0167

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र. )

0.0050

0.0060

0.0069

बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।

0.2674

0.5392

0.1707

1.0419

0.0020

0.0512-

0.0010

0.0221

0.0010

0.0010

0.0010

5.889

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग - बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो , फाईल किया जा सकेंगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग - बडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है.।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भव्या मित्तल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

न्यायालय , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सोनकच्छ, जिला- देवास

मध्यप्रदेश

क्र. न. 297- रीडर-2026

सोनकच्छ (देवास ), दिनांक 20 फरवरी 2026

प्ररुप- "ख "

उद्धघोषणा

(नियम-5 का उपनियम (2) के तहत )

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक -20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र. के पत्र क्रमांक 1126 दिनांक 04.04.2025 के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले के ग्राम गुराडियारूपा तहसील सोनकच्छ मे मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकरो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के तहत भूमि गत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकरो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।

रिमार्क क्र. भूमिस्वामी/ अधिभोगी का नाम खसरा नम्बर

कुल क्षेत्रफल

(हे. मे)

भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए अपेक्षित भूमि (हे. मे)

6

4

5

3

2

1

0.042

1.720

288

1

योगेन्द्र सिंह पिता हिम्मतसिंह जाति सेंधव

0.043

0.290

289/1

2 अकेसिंह पिता भेरूसिंह जाति सेंधव

0.052

0.300

3

289/2

बहादुरसिंह पिता भेरूसिंह जाति सेंधव

0.041

0.290

4

289/3

हुकुमसिंह पिता भेरूसिंह जाति सेंधव

0.033

0.280

320/2

5 दयाराम पिता भागीरथ जाति बलाई

1- जिले का नाम - देवास

2- तहसील - सोनकच्छ

3- ग्राम - गुराडियारूपा

4- भूमि को अर्जित रकबा 0.211 हे.

5- भूमि - सिंचित

7

6 -अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपति निरंक

7- किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की रही है आई एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी ।

1078

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

क्र.- 350- रीडर-2026

[ भाग 1

सोनकच्छ ( देवास) , दिनांक 23 फरवरी 2026

प्ररुप- "ख "

उद्धघोषणा

(नियम 5 का उपनियम (2) के तहत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र . के पत्र क्रमांक 2634 दिनांक 06.08.2025 के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले के ग्राम मोहम्मदपुर तहसील सोनकच्छ मे मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकरो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के तहत भूमि गत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकरो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।

क्र. भूमिस्वामी/ अधिभोगी का नाम खसरा नम्बर

रिमार्क

कुल क्षेत्रफल

(हे. मे)

2

3 1

96 1 सोभालसिंह पिता मोतीसिंह जाति सेंधव

99 2 रामसभाबाई पति खुमानसिंह जाति सेंधव

101 3 सुरजसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति सेंधव

104 4 नेमचन्द्र कमलकिशोर पिता भजनलाल जाति ब्राहम्ण

105 5 भुपेन्द्रकुमार गुप्ता पिता जगदीश नारायण गुप्ता जाति महाजन

6

106/1 भुपेन्द्रकुमार गुप्ता पिता जगदीश नारायण गुप्ता जाति महाजन

106/2 7 सुमनबाई बेवा ओमप्रकाश, अवधेश आरती रंजना पिता ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण

1- जिले का नाम - देवास

2- तहसील सोनकच्छ

3- ग्राम - मोहम्मदपुर

4- भूमि को अर्जित रकबा 0.4920 हे.

5- भूमि - सिंचित

भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए अपेक्षित भूमि (हे. मे)

4

6

5

0.2370

2.2100

0.7000

0.0610

1.2100

0.1300

0,0040

1.0300

0.3400

0.0110

0.1700

0.0490

0.5000

6 -अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपति निरंक

7- किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की रही है आई.एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की जाएगी ।

प्रिया चन्द्रावत , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) .

1079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 9 फरवरी 2026 भू-अर्जन-प्र.क्र.-0001-अ- 82-2025-26-482

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ,2013 की धारा 15 (1 ) के अन्तर्गत , प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

// अनुसूची//

 1) भूमि का वर्णनः-
                      (क)  जिलाः               खण्डवा
                      (ख)   तहसीलः             खण्डवा
                      (ग)  ग्राम :             सहेजला
                      (घ)   अर्जित रकबाः       0.01 हेक्टेयर
क्र.      भूमि स्वामी का नाम

अर्जित भूमि का

खसरा नंबर

कुल रकबा हैक्टर में

अर्जित भूमि का रकबा हैक्टर में

2

1

3

4

5

गिरधारीलाल पिता चम्पालाल,

1

514/8

0.01

0.01

अर्जुन पिता चम्पालाल, बाबूलाल पिता गिरधारीलाल

2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पॉ. ज . कं. लि. खण्डवा के रेल परिवहन के अंतर्गत ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा की अधिग्रहित भूमि के संबंध में पुनर्वास नीति के तहत बची हुई शेष निजी कृषि भूमि का अर्जन

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा / आयुक्त नगर निगम, खण्डवा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

1080

भू-अर्जन-प्र.क्र.- 0001-अ-82-2025-26-482

[ भाग 1

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ,2013 की धारा 15 (1 ) के अन्तर्गत , प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

// अनुसूची//

1 ) भूमि का वर्णनः-

जिलाः

(क)

तहसीलः

(ख

ग्राम :

(ग)

अर्जित रकबाः

(घ)

भूमि स्वामी का नाम

क्र.

खण्डवा

खण्डवा

सहेजला

0.01 हेक्टेयर

अर्जित भूमि का रकबा हैक्टर में

कुल रकबा हैक्टर में

अर्जित भूमि का

खसरा नंबर

5

4

3

2

1

गिरधारीलाल पिता चम्पालाल ,

0.01

0.01

514/8

1

अर्जुन पिता चम्पालाल, बाबूलाल पिता गिरधारीलाल

2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पॉ. ज. कं. लि. खण्डवा के रेल परिवहन के अंतर्गत ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा की अधिग्रहित भूमि के संबंध में पुनर्वास नीति के तहत बची हुई शेष निजी कृषि भूमि का अर्जन

३) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा / आयुक्त नगर निगम , खण्डवा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

1081

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र. 0013-अ - 82-2025-26 - भू-अर्जन- सिरकुंड

बैतूल , दिनांक 25 फरवरी 2026

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

सिरकुंड 43.966 आमला

बैतूल (म.प्र.)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

6

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. - 1 मुलताई

रिधोरा सिरकुंड स्टोरेज टैंक हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमिस्वामीकानाम

1

2

1

ख.नं. कुल रकबा (हे.मे. )

अर्जित रकबा (हे.में)

3

4

5

159/1 1.732

0.300

धीरज पिता मोहनसिंह जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी

2

1.619

0.560 159/2

शान्ताबाई बेवा कुसुमलाल, चम्पालाल , परमाल , अनिल पिता कुसुमलाल , चमेली, संगीता पिता कुसुमलाल जाति रघुवंशी

3

प्रमोद पिता सुन्दरलाल रघुवंशी

4

0.001

160/1

0.001

1.147

0.200

160/2

मुन्नीबाई पत्नी ध्रुव जाति रघुवंशी निवासी सिरकुण्ड 1082

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

1.147

0.570

160/3

5

पारबती पत्नी भोला जाति तेली निवासी सिरकुंड

0.499

158/4

0.499

6

0.600

1.097

290/1/1/1

सुनील पिता नन्दकिशोर जाति रघुवंशी निवासीछिन्दी

0.643

0.320

158/5/1

7

0.369

0.369

290/1/1/2

रामभरोस पिता नन्दकिशोर जाति रघुवंशी निवासीछिन्दी

0.588

158/5/2

0.588

8

बबली पति लालसिंह जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी

0.022

0.022

290/2/3

0.020

0.020

290/2/2

0.027

0.027

157/5/2

0.028

0.028

157/5/3

1.120

1.120 9 जसवंतसिंह पिता बल्लूसिंह जाति रघुवंशी

402/5

0.028

0.028

402/7/1/1/2

0.704

0.460

157/5/1/1/1/1/1/1

0.322

0.322

285/1

0.020

0.020

290/2/1/1/1/1/1

0.028

0.028

290/2/1/1/1/2

10 हिमांशु पिता जसवंतसिंह जाति रघुवंशी

0.028

0.028

157/5/1/1/1/2

0.029

0.029

290/2/1/1/2

11 विशाल पिता साहेबलाल जाति पवांर

0.029

0.029

157/5/1/1/2

0.028

0.028

402/7/1/1/1/2

0.028

0.028

290/2/1/2

0.028

0.028

157/5/1/2

12 साहबलाल पिता कालूराम जाति पवांर

0.028

0.028

402/7/1/2

285/4

0.321

0.321

290/3

0.175

0.175

293

0.113

0.113

13 गुलजारसिंह पिता बल्लूसिंह जाति रघुवंशी

0.405

0.050

400/5

0.135

0.135

402/4

1.376

0.080

279/2

14 गणेश पिता रेनी

3.078

0.210

281/2

15 कन्हैया पिता पिरता निवासी सिरकुण्ड

0.183

0.05

281/3

16

रतनलाल पिता सरदार, गणेश , दिनेश, ध्रुव , सुदामा पिता सरदार

1.961

0.630

284/1

17

भोपा, करिया पिता शोभाराम , बुल्को बेवा तातोबा, भैयालाल पिता शिवबा, रमको पत्नी सुखलाल, सुकी बेवा शिवला, सुभद्रा बेवा शिवला, सुभा पत्नी नानकराम, रामलाल, शेषराव, जेठू पिता ठुन्नू, कमला पुत्री ठुन्नू जाति मेहरा निवासी छिन्दी

2.278

2.428

284/2

18 प्यारे , नान्हू, साहेबलाल पुत्र पांठू निवासी रिधोरा

0.161

0.161

279/3/1

19

0.508

0.508

285/2/2

अमृतलाल पिता हीरालाल , बल्लो पुत्री हीरालाल

0.162

0.162

279/3/2

0.508 20 गेन्दू पिता हीरालाल, चम्पा पुत्री हीरालाल

0.508

285/2/1 1083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

                                                    157/1/1        0.697      0.347
                                                     285/3         0.607      0.557
                                                     361/7         0.249      0.030
                                                   402/6/1         0.078      0.078
                                                   402/6/2         0.028      0.028
                                                   402/6/3         0.029      0.029
                                                    361/8          0.249      0.110
   21   हजारी पिता बलूसिंह जाति रघुवंशी         402/7/1/1/1/1      0.025      0.025
                                                   402/7/2         0.026      0.026
                                                   294/3/1         0.348     0.300
                                              157/5/1/1/1/1/1/2    0.028     0.028
                                                   157/1/2         0.029     0.029
                                                   294/3/2        0.029      0.029
                                                   294/3/3        0.028      0.028
                                                   157/1/3        0.028      0.028
  22   विवेक पिता जसवंतसिंह रघुवंशी निवासी      157/5/1/1/1/1/2   0.028      0.028
       सिरकुण्ड
       कन्हैया पिता घुडिया, रमला पुत्री घुडिया,     277/5         0.891      0.650
  23
                                                    286/1         0.052      0.052
       दिलीप, धमेन्द्र पिता झनक जाति पवांर          286/5
                                                                   0.40      0.400
       गेन्द्र, अमृतलाल पिता हीरालाल, चंपा, बल्लो  287/2          0.498      0.498
  24
       पिता हीरालाल                                277/6          1.012      0.78
                                                   286/2          0.451
                                                                             0.451
       मीरा पिता टेनी , गणेशराव पिता टेनी , मैना   286/4          0.450      0.450
 25    बेवा गुलाबराव, अजय, विजय पिता गुलाबराव
      जातिपवांर
      गणेशराव पिता टेनी , मीरा पिता टेनी , अजय,    287/1         0.727      0.500
 26
      विजय पिता गुलाबराव , मैना बेवा गुलाबराव
      ओझा पिता खुश्यालसिंह, गोंदा , कला, मुन्नी    277/2         1.012      0.300
 27
      पुत्री खुश्यालसिंह , जाति पवांर              287/3         0.499      0.030
      अमरसिंह   उर्फ  किसन    पिता   दमड्या,       283           0.567      0.205
 28   जीवनदास उर्फ जिवत्या पिता दमड्या जाति
      मेहरा निवासीछिन्दी
 29   सुकलू पिता कसन पता बैतूल                    279/4          2.906      0.250
 30   गणेशराव पिता टेनी जाति पवांर निवासी रिधोरा  279/6          0.405      0.250
      गणेशराव पिता टेनीसिंह , मीरा पुत्री टेनीसिंह, 277/3        0.203      0.203
31   मैना बेवा गुलाबराव , अजय, विजय पिता          277/7          0.405     0.345
     गुलाबराव जाति पवांर                          277/1         0.405      0.405
     गुलसिया बेवा मोहन , पंजाबराव, भीमराव,         408          0.546      0.546
32   अमरलाल , छोटेलाल पिता मोहन , कौशल,
     लीला, कला, रामकली पिता मोहन निवासी
    सिरकुंड

1084

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

आनंदराव साजूराम, अमरलाल, पंजाबराव, भीमराव, छोटेलाल पिता पिता 33 मोहन, कौशल , लीला, कला , रामकली पिता मोहन , गुलसिया, नान्ही पिता साजूराम, नत्थू, सावनी पिता सुन्दर

34

चैत्या, कैलाश , नान्हूलाल पिता आनंदराव जाति पवांर निवासी सिरकुन्ड

35

रामजी व. धुड़ल्या, धुड़ल्या व. रतिराम, लुइका पिता रतिराम, नारायण पिता सुरजन निवासी छिन्दी

36 दल्लूपिता मानक जाति भोयर

37 फुस्या पिता मानक जाति भोयर

38

केवलराम, हेमराज, धनराज पिता तीरथ, गंगा बेवा तीरथ, गोडन बेवा रामजी जाति भोयर

झिनी बेवा केशो , मुन्नी बेवा धन्नू, सोनू, कुबेर

39

पिता धन्नू, गुन्नो पुत्री धन्नू, जगन्नाथ, गोडा मंगल पिता केला, गंगा पिता कैला निवासी आमला

राजू , अशोक, मारोती , रमेश , पिता कैलू, कला, सोमती पुत्री कैलू, ममता बेवा किशोर ,

40 दीपक पिता किशोर, दीक्षा, भूमिका, अर्चना पुत्री किशोर, भिक्या पिता ढोंडिया, गाडो पिता ढोंडिया

41 मंगरू पिता टटारी जाति मेहरा

सुनिल पिता नन्दकिशोर जाति रघुवंशी 42

सावन्या, पुनाजी पिता गोपाल जाति पवांर 43

44

मुन्नी बेवा धन्नू, सोनू, कुबेर पिता धन्नू, गुन्नो पुत्री धन्नूजाति रघुवंशी निवासीछिन्दी

मधु पिता सुरजन, जसोदी पिता सुरजन , नान्ही 45 बेवा गुलाबराव, अनिल, अंजनी पिता गुलाबराव जाति पवांर

दुर्गा पत्नीमधु

46

47

छोटू, लक्खू, तीरथ पिता प्यारे , रतनी , जतनी, किन्नो पुत्री प्यारे जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी गेंदलाल उर्फ चिन्धू पिता जिवबा निवासी

48

सिरकुंड

[ भाग 1

407/1

1.192

0.300

407/2

0.791

0.330

392/2

0.324

0.080

405

1.918

0.250

1.829

386/1

0.250

386/2

1.829

0.270

387/4

0.965

1.465

360/1

0.204

0.204

371/1

0.630

2.048

157/3

1.12

1.120

0.825

0.655

400/1

0.373

402/3

0.373

157/2

1.039

0.4

0.29

0.29

157/4

0.425

294/2

0.05

402/2

0.331

0.191

399

0.542

0.16

401

1.311

1.311

0.580

0.030

400/3

396

1.323

0.150

395

1.319

1.169

0.910

0.290

392/1/1

392/1/2

0.405

0.405

393

0.652

0.652

394/1

0.129

0.129

0.668

0.668

394/3 1085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

49 बसन्ती जौ करिया निवासी छिन्दी

50

मुन्ना, रामा, नत्थ्या पिता पन्ना, ढेमो पुत्री पन्ना , कारी पिता पन्ना, रामलाल, शेषराव, जेठू पिता ठुन्नू, कमला पिता ठुन्नू मेहरा निवासी सिरकुन्ड

51

पंजाबसिंह पिता सूरतसिंह, रैनो बेवा सूरतसिंह निवासी सिरकुंड

52

0.344

0.344

394/2

0.048

0.048

359

0.204

0.204

360/2

0.140

1.494

361/1

जगन्नाथ पिता कैला, महेगी, गाडो पिता कैला, गुलजार, उपेन्द्र पिता ज्ञानी, मुन्नी बेवा धन्नू, सोनू , कुबेर पिता धन्नू, गुन्नी पुत्री धन्नू जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी

53

1.710

5.37

345

1.101

1.101

362

0.603

0.603

363

सूरदास उर्फ आनन्दराव पिता अदुप, शंकर उर्फ रंलालसिंह , दयाल, दयालू पिता अधूर, कमला, गौरी, मुन्नी, छोटी पुत्री अधूर , काशीबाई बेवा रतनलाल, सुपसिंह, प्रतापसिंह, मोहनसिंह, पिता रतनलाल , कचरिया , रमला , धन्नी पुत्री रतनलाल जाति रघुवंशी

54 लक्ष्मण पिता अकाली जाति रघुवंशी

55

0.275

0.275

344/8

0.152

0.202

344/3/2

0.083

0.083

364/1

0.03

0.202

344/3/3

0.083

0.083

364/2

0.327

0.397

344/7

परमजीत, विनय पिता नारायण रघुवंशी निवासी छिन्दी

56

0.03

0.162

361/2

भाग पिता गना, भागा बेवा माडू, अशोक, सन्तोष, राजेश व. माड़ जाति मेहरा

57

0.052

0.052

286/3

0.400

0.400

286/6

0.748

0.748

277/4

मुन्नालाल पिता लक्ष्मण, कमला पिता लक्ष्मण निवासी मुलताई

58

0.150

0.771

277/8

1.152

1.392

344/6

रघुनाथसिंह , मधुरसिंह पिता बलवीर, चन्द्राबाई, इन्द्राबाई पिता बलवीर जाति रघुवंशी

59 चंदनसिंग पिता चेपा जाति रघुवंशी

60

0.100

0.202

354/3

1.700

5.155

347/2

मुन्ना, धर्मराज, राजेश , संजय पिता सुकनन्दन जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी

61 रघुवीरसिंग पिता चेपा जाति रघुवंशी

62 छोटीबाई पत्नी सुदामा जाति रघुवंशी

63 कल्लूपिता थोन्देसिंग

64 राजूसिंह पिता थोन्दे जाति रघुवंशी

0.08

0.202

354/4

0.18

2.069

353/1

0.162

0.162

356/1

0.117

0.117

356/3

0.182

0.182

357/1

0.237

0.237

356/2

0.142

0.142

357/2 1086

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

0.502

0.502

355

65

सुदामा, रूपसिंग , महादेव पिता सूरतलाल , मुन्नीबाई पिता सूरतलाल

0.100

0.255

304

66 मधु पिता सुरजन जाति भोयर पता- बैतूल

0.081

0.081

303

67

भाग, सुन्दरलाल पिता खंजर, शंकरिया बेवा साहू , पन्नलाल, परमाल पिता साहू निवासी सिरकुन्ड

0.210

0.404

158/1

68

सुलको पिता रामदास जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी

0.404

0.404

158/3

69

जसवनिया बेवा नन्दकिशोर, सविता, रीता पुत्री नन्दकिशोर

0.100

0.151

344/3/1

70

सरस्वती पिता अकाली, देवेन्द्र पिता चिब्बीसिंह, मुन्नी, निर्मला पुत्री चिब्बीसिंह, कोमल पिता नारायणसिंह , कीर्ति पुत्री नारायणसिंह जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी

0.250

1.682

354/5

71 अर्जुनसिंह पिता भोन्दे जाति रघुवंशी

0.729

0.729

290/1/2

72

रामभरोस पिता रामदास, सरजो पिता रामदास जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी

0.060

0.228

288/1

73

43.966

87.485

137

ओझा पिता खुश्याल , गोंदा, कला, मुन्नी पुत्री खुश्याल निवासी आमला योग:-

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि रिधोरा सिरकुंड स्टोरेज टैंक के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

1087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 5 मार्च 2026 क्र. 1770- भू- अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र.0017-3-82-2025-26

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम भेरूगढ में घाट निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के कस्बा उज्जैन की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

//अनुसूची-1//.

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

तहसील ग्राम

जिला

धारा-12 के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में

0.5340

उज्जैन

ग्राम भेरूगढ

उज्जैन नगर

परियोजना प्रशासक

नमामि क्षिप्रे परियोजना

कियान्वयन इकाई-01

जलसंसाधन विभाग

सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम भेरूगढ चक के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु।

//अनुसूची-2//.

क.स.

प्रभावित रकबा अर्जित भूमि का हेक्ट. में प्रकार

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम खसरा नम्बर निवास स्थान

कुल रकबा हेक्ट. में

सिंचित

1

राजेश पिता रामेश्वर मधुवाला पति राजेश भूस्वामी

0.1150 0.0210 0.0310

0.0650 0.0150 0.0310

88/2 89 147/4/2

सिंचित

0.0700

0.1250

घनश्याम पिता किशन भूस्वामी

92/1

2

सिंचित

3

0.0500 0.0700

0.1050 0.2090

92/2/1 93/1/1

धर्मेन्द्र पिता ओमप्रकाश , महेन्द्र पिता ओमप्रकाश , किरण पिता ओमप्रकाश, वीरबाला पिता ओमप्रकाश जाति माली भूस्वामी

सिंचित

0.1050 0.1980

93/2 94/2

0.0350 0.1200

सिंचित

लीलाबाई बेवा लक्ष्मीनारायण , जीतेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण , धर्मेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण, प्रशान्त पिता लक्ष्मीनारायण , उषा पुत्री लक्ष्मीनारायण, संगीता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति माली भूस्वामी बाबूलाल पिता ब्रजलाल जाति माली भूस्वामी

0.0460

5

0.1180

143/1/1

सिंचित

6

0.0107

0.0107

147/4/1/1/1

सिंचित

7

कमल पिता सूरजमल , चंद्रशेखर पिता सूरजमल, सुनीता पिता सूरजमल, मनोरमा पिता सूरजमल जाति माली भूस्वामी रमेशचंद्र पिता गोरधन जाति माली भूरवागी

0.0053 0.0052

0.0053 0.0052

147/4/1/1/2

147/4/1/2/2

सिंचित

8

0.0108

147/4/1/2/1 0.0108

रामकन्या बेवा राजेन्द्र, अंकित पिता राजेन्द्र, अनीता पिता राजेन्द्र, अंकुश पिता राजेन्द्र, ज्योति पिता राजेन्द्र, ममता पिता राजेन्द्र, भावना पिता राजेन्द्र, वंदना पिता राजेन्द्र भूस्वामी

Total

0.5340

सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम भेरूगढ के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण जिला भू-अर्जन कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में किया जा सकता है ।

1088

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

क्र. 1771 -भू-अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र.0008-अ-82-2025-26

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम गोयलाखुर्द में घाट निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के ग्राम गोयलाखुर्द की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

//अनुसूची-1//.

जिला तहसील রাম

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में

उज्जैन

3.7480

कोठी महल गोयलाखुर्द ग्राम

परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01 जलसंसाधन विभाग

सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम गोयलाखुर्द के दोनों तरफ घाट निर्माण हेतु।

//अनुसूची-2//.

खसरा

स. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

नम्बर

क्र.

कुल रकबा हेक्ट. में

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

अर्जित भूमि का प्रकार

143/8

0.836

0.0820

सिंचित 1. मुकेश पिता गणेशनारायण माहेश्वरी श्रीमती मेघा पति मुकेश माहेश्वरी

0.784

0.0700

143/7

0.836

143/6

2

0.0821

मुकेश पिता गणेशनारायण माहेश्वरी

सिंचित मय एप्रोच रोड

0.836

143/5

0.1220

3.23

143/1

3

0.5950

असिंचित मय एप्रोच रोड सांई फाउडेश्वन इंडिया रजि.ट्रस्ट मुख्यालय नई दिल्ली चेमरमेन श्री सांईदास बाबाजी

6.7

51/3/1

4

0.2860

असिंचित मय एप्रोच रोड

51/3/2

1.264

सांई फाउडेश्वन इंडिया रजि.ट्रस्ट मुख्यालय नई दिल्ली चेमरमेन श्री सांईदास बाबाजी शारदा दशोरा पति शरदचंद दशोरा

5

51/1/1

1.818

0.0780

सिंचित तेजनारायण कैलाशनारायण पिता शिवनारायण माली

6

49/3

1.254

0.1090

सिंचित ओमप्रकाश पिता शिवनारायण, रंजना, कुलदीप, गौतम पिता राजेन्द्र परमार,

7

49/4/3

0.418

0.0620

सिंचित शंकरलाल, मंजीलाल, भगवानसिंह पिता तोलाराम व मानकुंवरबाई पिता तोलाराम 1089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

खसरा नम्बर

अर्जित भूमि का प्रकार

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

स. क्र.

कुल रकबा हेक्ट. में

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

सिंचित

0.0250

0.194

8

49/4/2/2

ओमसुर डेवलेपर्स द्वारा भागीदार ओमप्रकाश पिता अमरनाथ खत्री, सुरीला पति ओमप्रकाश, शिव पिता ओमप्रकाश खत्री

सिंचित

0.0230

0.160

9

49/4/1/3

उर्मिला, आशा पहावा पिता दरियाईलाल हर्षा पति मुकेश साहनी पिता दरियाईलाल परवीन पति केवलकृष्ण जुनेजा पिता दरियाईलाल

सिंचित

0.0240

0.161

10 दिनेश पहावा पिता दरियाईलाल पहावा 49/4/1/2

सिंचित

0.0230

0.160

49/4/1/1

11

विजय रावल पिता श्रीराम रावल सुमित रावल पिता विजय रावल

0.052 0.0390

32/7

सिंचित

0.1090

0.230

32/6

12

0.1170

0.209

32/4

रमेशचन्द्र पिता रामगोपाल हि.1 / 3 , हेमलता पति नरेन्द्र, रिंकी पति हंमत पिता नरेन्द्र, नितिन, गौरव , अंजली पिता नरेन्द्र हि. 1/3 मनोहरलाल पिता रामगोपाल हि. 1/3

0.0770

0.873

31/2/2

सिंचित

13 श्यामलाल, श्रीकृष्ण पिता मोतीलाल

0.1170

0.909

31/1/2/2

0.0390

0.318

31/1/1

सिंचित

14 पदमा, सुरेश पिता उदेराम झांगियानी

0.0310

26/2/2/1/1 0.208

सिंचित

0.0390

0.2090

15

निर्मला गुप्ता पति ज्योतिप्रकाश ज्योतिप्रकाश पिता गोपीकिशन

0.7430

26/2/1/1 0.6800

0.0820

0.8460

26/1

0.0550

0.1570

2/6

सिंचित मय एप्रोच रोड़

16

0.0980

3.6600

2/5

श्री पार्श्वनाथ कंस्ट्रक्शन द्वारा भागीदार मुकेश राका पिता हीरालाल राका आयुष जैन पिता स्व. सुशील जैन

0.0400

2.4030

2/1/4

0.0400

0.0800

26/2/1/6

0.3240

सिंचित

1.194

मांगीलाल पिता छीता, जमनादेवी पिता छीता, भवरलाल, कैलाशचन्द्र नंदकिशोर पिता मांगीलाल हेमराज, गोरधन पिता सुरतानसिंह हि. 796/1194

2/1/2

17

0.0620

श्री पार्श्वनाथ कंस्ट्रक्शन द्वारा भागीदार मुकेश राका पिता हीरालाल राका आयुष जैन पिता स्व. सुशील जैन

0.314

0.0660

2/4

0.021

0.0230

सिंचित

2/3

ओमप्रकाश पिता किशनलाल

18

0.0660

0.084

2/2

2.8670

Total

0.8810

सिंचित असिंचित

कुल निजी भूमि 3.7480 (सिंचित 28670+ असिंचित 0.8810)

सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम गोयलाखुर्द के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिला भू-अर्जन कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में किया जा 1090

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

क्र. 1772- भू-अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र.0018-अ- 82-2025-26

[ भाग 1

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम भदेडमयचक में घाट निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के कस्बा उज्जैन की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

//अनुसूची-1 // .

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे.

में

1.9710

उज्जैन

भदेडमयचक ग्राम

उज्जैन नगर

परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना कियान्वयन इकाई-01 जलसंसाधन विभाग

सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम भदेडयमय चक के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु।

//अनुसूची-2//.

प्रभावित रकबा अर्जित भूमि का

खसरा नम्बर क.स. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

कुल रकबा हेक्ट, में

प्रकार सिंचित

177

हेक्ट. में 0.0630

0.0630 0.9930

0.2800

355/2

चैतन्य प्रवीण पिता आनन्दस्वरूप 2/3, केशव पिता मनीष रूचि पिता मनीष कविता पति मनीष 1/3 जाति ग्रहम्ण भूस्वामी

178

0.4280

0.1480

सिंचित

258

2

0.0730

0.0300

259

0.4700

0.2450

261

जेनब बी बेवा एहमद हुसैन आशिक अखलाक पिता एहमद हुसैन शेहनाज बी शबाना बी निलोफर बी रानी पिता एहमद हुसैन जाति मुसलमान भूस्वामी 0.1050

0.1050

0.2610

262

0.0830

263

0.1570

0.1300

सिंचित

280

नअधिकारी तला बेवा सदाशिव राजेश संजय धर्मेन्द्र निशा उषा पिता सदाशिव गोपाल पिता सिद्धेश्वर जाति ब्राहम्ण भूरवामी

श्री सिद्धवट मंदिर स्थित ग्राम भदेडमयचक दत्तक मंदिर पता उज्जैन मध्यप्रदेश व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन 0.0100

0.0840

0.5120

0.0450

सिंचित

0.2300

0.0200

0.1050

0.0200

0.0940

0.0750

358/1/2 0.3340

0.1850

0.1200

0.4490

277 283 286 287 360 354 0.1880

0.0100

361 0.5430

0.1000

सिंचित

353/1

रमेश कुमार पिता कुन्दनलाल जाति ग्रहम्ण भूस्वामी

चैतन्य प्रवीण पिता आनन्दस्वरूप 2/3. केशव पिता मनीष रूचि पिता मनीष कविता 0.0400

0.3240

सिंचित

353/2

पति मनीष 1/3 रमेश कुमार पिता कुन्दनलाल 0.3760

0.0210

सिंचित

355/1

357

सरोज पिता भेरूशंकर चतुर्वेदी, सुधीर पिता मेरूशंकर चतुर्वेदी, संजय पिता भेरूशंकर चतुर्वेदी, सुरेन्द्र पिता भेरूशंकर चतुर्वेदी जाति ग्रहम्ण भूस्वामी 0.2610

0.0110

सिंचित

0.5230

0.2300

Total

1.9710

सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम भदेडमयचक के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।

सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिला भू- अर्जन कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में किया जा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रोशन कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर , दिनांक 5 मार्च 2026 क्र. 413 -अ.वि.अ.- भू-अर्जन - 2026- रा.मा.क्र. - 0005-अ-82-2025-26

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification NO.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-:

अनुसूची-1

1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना।

1. भूमि का विवरण

2. जिला

: नरसिंहपुर

3. तहसील

सांईखेड़ा

4. ग्राम

: पीपरपानी

5. प.ह.नं.

: 27

6. नं.ब.

: 266 /

7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 7.894 हे.

अनुसूची 2

क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

खसरा नंबर

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा हेक्टे.में 1

2

3

4

5 1.

0.117

भूमिस्वामी 2/1 ( S )

अंतराम पिता शेरसिंह , हल्कैभैया पिता शेरसिंह , बलिराम पिता शेरसिंह , बारोबाई पुत्री शेरसिंह , राजकुमारीबाई पुत्री शेरसिंह जाति नोरिया पता 1092

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

[ भाग 1

0.315

5/1(S)

山

कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , माखन पिता शेरसिंह जाति नौरिया पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , अनोखीबाई पुत्री शेरसिंह , विराजबाई बेवा शेरसिंह जाति नोरिया पता कैलकच्छ सांईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2.

0.118

भूमिस्वामी 2/2 (S )

गुमता बेवा मारू , सन्तोष पिता मारू पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

0.599

5/3(S)

3.

0.243

3(S)

भूमिस्वामी

1.415

5/2(S)

माखनसिह पिता पन्नालाल , कन्हैयालाल पिता पन्नालाल , शिवराजसिह पिता पन्नालाल पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

4.

0.225

7(S)

भूमिस्वामी

ममताबाई पुत्री गुलजारसिह राजपूत , सावित्रीबाई पुत्री गुलजारसिह राजपूत , गीताबाई पुत्री गुलजारसिह राजपूत , फूलाबाई पुत्री गुलजारसिह राजपूत , कृष्णाबाई पुत्री गुलजारसिह राजपूत जाति राजपूत पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , गुड्डीबाईपुत्री गुलजारसिह राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

5.

0.140

भूमिस्वामी 8/1/22 (S)

प्रेमा पिता सुम्मा जाति चमार, फुलिया पत्नी प्रेमा जाति चमार पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

6.

0.130

भूमिस्वामी 8/1/8/2 (S)

केवलसिंह पिता बुद्धे जाति मेहरा पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

7.

0.040

भूमिस्वामी 8/1/5 (S )

विमला बाई पिता मन्शाराम जाति चमार पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

8.

0.070

भूमिस्वामी 8/2 (S)

रविशंकर पिता अजमेर सिह , भगवान सिह पिता अजमेर सिह , शिवपाल सिह पिता अजमेर सिह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

9.

2.515

9/1 ( S )

भूमिस्वामी

शक्तिपाल सिह पिता तेगबहादुर सिह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

9/2(S)

10.

9/3 (S)

भूमिस्वामी

छत्रसाल सिंह पिता श्रीपालसिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

9/4(S)

भूमिस्वामी

11. इन्द्रजीत सिंह पिता श्रीपालसिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

0.170

12(S)

भूमिस्वामी

12. श्रीपाल पिता तेगबहादुर जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

1.165 13.

11/3 (S )

भूमिस्वामी

सिंधु सिंह पति छत्रपाल सिंह उर्फ धर्मपालसिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

0.024

14(S)

भूमिस्वामी

14. चंद्रहास पिता श्रीपाल सिह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

0.340

15(S)

भूमिस्वामी

15. अखलेशसिंह पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत , महेन्द्रसिंह पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत, 1093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026

भाग 1 ]

0.090

16 (S)

0.130

17(S)

राजकुमार पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत, संतोषसिंह पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत , कृष्णपालसिंह पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत , कौशलीबाई पुत्री त्रिभुवन उर्फ बाबू सिंह जाति राजपूत, मनोरमाबाई पुत्री त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत, पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश

0.048

18(S)

भूमिस्वामी

16. धर्मपाल सिह पिता तेगबहादुरसिह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

7.894

कुलयोग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15 (7 )-2014-सात- शा. 2ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्तिका प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा -11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84 , भू- अर्जन शाखा , नरसिंहपुर ) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2026-03-06.10.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2026-03-06.10.Ordinary.