मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 10 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2026- फाल्गुन 15, शक 1947
विषय-सूची
भाग 1 .-- (1 ) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं , (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाए. (7) लोक--भाषा परिशिष्ट.
भाग 2- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- (1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं ,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियंस,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 फरवरी 2026
क्र. ई- 1-02-2026--5- एक. नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाग गए पद पर अस्थायी रूप से, आगाभी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -
तालिका नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम , बैच तथा वर्तमान पदस्थापना क्र.
(1)
(2) 1. श्री अशोक बर्णवाल ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एप्को (अतिरिक्त प्रभार) .
खाना (3) में शकिल पद असवर्गी होने की दशा में अवर्गीय पद जिसके सभकक्ष पोषित किया गया (4) अध्यक्ष, राजस्व मंडल (3) (1) अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा (2) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एप्को तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार). 969
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026 970
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
(4) (1 )
(2)
(3)
2. श्री संदीप यादव (2000) ,
(1) प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा (2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
3.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
श्री अजय गुप्ता (2009) , संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश, भोपाल.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.
4. श्री मनीष सिंह (2009) ,
सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड (अतिरिक्त प्रभार) .
(1) आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल तथा (2) सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार) .
5.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्त, भोपाल .
श्री अभिजीत अग्रवाल (2010) , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
6.
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
श्री दीपक कुमार सक्सेना (2010 ) , आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार) .
7. श्री उमाशंकर भार्गव (2011 ) , राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन, भोपाल.
संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल..
8.
राज्यपाल के उपसचिव , राजभवन, भोपाल.
श्री सुनील दुबे (2016) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भिण्ड
9.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिता पंचायत, आलीराजपुर.
श्रीमती संघमित्रा गौतम (2016) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.
10.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल
श्रीमती नंदा भलावे कुशरे (2019) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, आगर मालवा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
(2)
(1)
(3)
(4)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,
11. श्री कमल सोलंकी (2019) ,
जिला पंचायत, रायसेन.
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन ,
स्कूल शिक्षा विभाग .
(2 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे ( 1994) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक , स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव , भारत भवन तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(3) उपरोक्तानुसार श्री अजय गुप्ता, भाप्रसे (2009 ) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड , जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विशेष गढ़पाले , भाप्रसे (2008) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड , जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(4) उपरोक्तानुसार श्री अभिजीत अग्रवाल , भाप्रसे ( 2010 ) द्वारा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कुमार पुरुषोत्तम , भाप्रसे (2012 ) प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड - सह- आयुक्त , मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2026
क्र. ई--5--890 - आईएएस-लीव--5- एक. श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे, (2010) , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ , भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 02 से 06 मार्च 2026 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 28 फरवरी , 01 मार्च एवं दिनांक 07,08 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए , उन्हें दिनांक 28 फरवरी से 08 मार्च 2026 तक, नौ दिवस के एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमंति प्रदान की जाती है .
(2) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे , (2010 ) , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ , भोपाल तथा अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल तथा अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का प्रभार श्रीमती उमा महेश्वरी आर. भाप्रसे , (2013), वि.क.अ. आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ , भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती उमा महेश्वरी आर. भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(7) यदि श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2026
क्र. ई - 5-1183-- आईएएस - लीव - 5 - एक.- श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे , (2014 ) , कलेक्टर, जिला दमोह का दिनाक 13 से 18 मार्च 2026 तक, छः दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 19,20,21,22 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत करते हुए , उन्हें दिनांक 13 से 20 मार्च 2026 तक, आठ दिवस हेतु एक्स- इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे , (2014 ) , कलेक्टर , जिला दमोह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनिल कुमार राठौर , भाप्रसे , (2020 ) , कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला दमोह का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल कुभार राठौर भाप्रसे , सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार कोचर , भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(7) यदि श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे , स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन , मुख्य सचिव,
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2026
क्र.ई - 1-170-2025-5 - एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2026 की तालिका के सरल क्रमांक-13 पर उल्लेखित अधिकारी श्री बसंत कुर्रे , भाप्रसे (2010 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी / ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अधिसमय वेतनमान ( Super Time Scale ) में पदोन्नति उपरांत वि.क.अ.- सह- संचालक, कौशल विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल पदस्थ किया गया है , जिसको " वि.क.अ. -सह- संचालक , कौशल विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल " के स्थान पर "वि.क.अ.- सह- संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश, जबलपुर" पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फहीन खान , अवर सचिव " कार्मिक" .
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2026
क्र. GAD-- 6-0024--2025- GAD-1-- एक (GAD) भाननीय न्यायाधिपति, श्री अचल कुमार पालीवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की सेवानिवृत्ति दिनांक 25 दिसम्बर 2025 की स्थिति में कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) --1 मध्यप्रदेश ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है:-
अर्द्ध वेतन अवकाश
अर्जित अवकाश (पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश)
284
पूर्वसेवा का अवकाश शेष
(नियमानुसार पदग्रहणकाल का उपयोग नहीं करने के कारण 10 दिवस का अर्जित अवकाश क्रेडिट किया गया.)
+10 294
[उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1954 उच्च न्यायालय की सेवा अवधि का अर्द्ध वेतन अवकाश बैलेंस
184 में अर्जित अवकाश की गणना करने का उल्लेख नहीं है ] .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
(2) माननीय न्यायाधिपति , श्री अचल कुमार पालीवाल उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की सेवानिवृत्ति दिनांक 25 दिसम्बर 2025 की स्थिति में भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) के पत्र क्रमांक L- 12023 / 2012- Jus , दिनांक 28 मई , 2012 के बिन्दु क्रमांक -3 के अनुरूप अधिकतम 284+ 10 + 6 = 300 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुमन रैकवार , अवर सचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2026
संशोधित आदेश
क्र. ई . एफ - 1-1-1-0200-2023 - बी -2 दो.- राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अगस्त 2024 द्वारा श्री पंकज कुमार पाण्डेय , भापुसे , तत्कालीन पुलिस उपायुक्त, जोन -3 , नगरीय पुलिस इन्दौर वर्तमान में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 जून से 01 जुलाई 2024 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत त्रिवेन्द्रम (केरल) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी:-
स्वयं 1. श्री पंकज कुमार पाण्डेय
पत्नी 2. श्रीमती इंदिरा पाण्डेय
3. श्री प्रांजल पाण्डेय पुत्र
4. श्री प्रभव पाण्डेय
पुत्र
(2) उक्त अवकाश यात्रा सुविधा के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है.
संशोधित आदेश
क्र. ई.एफ-1-1-1-0424-2025- बी- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2025 द्वारा मो . शाहिद अबसार, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन एवं भर्ती) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 09 फरवरी से 27 मार्च 2026 तक, कुल सैंतालीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित आस्ट्रेलिया की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई थी:-
1. विदेश में स्वास्थ्य / चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2) तत्समय मो. शाहिद अबसार, भापुसे की उक्त विदेश यात्रा अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन एवं भर्ती) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य संपादन हेतु किसी अन्य भापुसे अधिकारी का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया था.
(3) उक्त निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) दिनांक 09 फरवरी से 27 मार्च 2026 तक, कुल सैंतालीस दिवस की अर्जित अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन एवं भर्ती) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, रेल , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा.
(4) मो. शाहिद अबसार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -3 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2026
क्र. ई .एफ - 1-1-3-0019-2025- बी- 2- दो. - राज्य शासन द्वारा श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक , पुलिस अधीक्षक , जिला रीवा को पारिवारिक कार्य हेतु दिनांक 19 से 24 फरवरी 2026 तक , कुल छः दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे , की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा का चालू कार्य श्री संदीप मिश्रा , रापुसे , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
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(4) श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
संशोधित आदेश
क्र.ई.एफ - 1-1-1-0396-2025- बी- 2- दो. - राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जनवरी 2026 को निरस्त करते हुए , उसके स्थान पर श्री आदर्श कटियार, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 22 से 28 जनवरी 2026 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026
क़ ई.एफ- 1-1-1-0160-2025- बी- 2 - दो.-- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जनवरी 2026 द्वारा डॉ. असित यादव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड को दिनांक 26 जनवरी 2026 (26 जनवरी कार्यक्रम के उपरान्त) से दिनांक 29 जनवरी 2026
[ भाग 1
तक, कुल चार दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई थी.
(2) श्री यादव, भापुसे , द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त स्वीकृत चार दिवस अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण , राज्य शासन द्वारा उक्त विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जनवरी 2026 को निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2026
फा.क्र. 811-2025- इक्कीस - ब (दो).- राज्य शासन , एतदद्वारा , श्री मनोहरलाल जायसवाल, नोटरी, जिला नीमच के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अपने पुत्र के माध्यम से नोटरी कार्य संपादित करने का दोषी पाया है . जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम , 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड (घ ) सहपठित नोटरी नियम, 1952 के नियम , 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (1 ) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त करते हुए , स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे , अपर सचिव.
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2026
क्रमांक 1587 /आर -2195283/ 2024/तेरह : यह कि, आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी कॉर्पोरेट आउस , शांतिनगर, वैष्णो देवी सर्किल के पास, सी.जी. हाईवे, खोदियार, अहमदाबाद - 382421 टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली पद्धति (टीबीसीबी) के माध्यम से मेसर्स महान एनर्जन लिमिटेड के 2X800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना से 1230 मेगावाट (एमपीपीएमसीएल का अंश) को एस.टी.यू. नेटवर्क से निकासी हेतु 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र एवं संबंधित 400, 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के अंतः राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास हेतु निर्माण का कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार करने का इरादा रखता है ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
2/ और यह कि, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 1646/आर-2195283/2024/तेरह दिनांक 22.02.2025 के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित मध्यप्रदेश के रीवा (सगरा) एवं अमरपाटन में 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र से संबंधित 400, 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण कार्य हेतु आवेदक, मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के तहत् अनुमति प्रदान की गई हैं । उक्त प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों यथा रीवा, सतना, मैहर , सिंगरौली एवं सीधी के ग्रामीण/नगरीय/शहरी क्षेत्रों के ऊपर/ आसपास/मध्य से गुजरेगी । इन जिलों के मुख्य ग्राम लाईनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे ।
3/ और यह कि, आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली पद्धति (टीबीसीबी) के माध्यम से परिशिष्ट अनुसार 400, 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के खम्भे लगाने / लाईन बिछाने / निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत् टेलीग्राफ अथॉरिटी की शक्तियों को प्रदान करने का आवेदन किया गया है ।
और यह भी कि, आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार 400 , 220 एवं 132 के.व्ही. पारेषण लाइनों के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत् प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ।
4/ अतएव, प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य शासन, एतदद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अधीन आवेदक, मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड को मध्यप्रदेश के रीवा एवं सतना जिले में संलग्न परिशिष्ट अनुसार 400/220/132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन वे सभी शक्तियां प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा स्थापित अथवा रख- रखाव किये गये अथवा इस प्रकार स्थापित या रख- रखाव किए जाने वाले लाइनों और खम्भों को लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ अॅथारिटी को प्राप्त हैं :-
(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति केवल संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित अनुसार शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा एवं यह एक व्यापक प्राधिकार नहीं है ।
(ii ) उक्त अनुमोदन इस आदेश के जारी होने की तिथि से 25 (पच्चीस) वर्ष की प्रारंभिक अवधि हेतु प्रदान किया जाता है ।
(iii) प्रदत्त शक्तियाँ भारत्तीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 ( 1885 का 13 ) के प्रावधानों के अधीन है ।
(iv) आवेदक को राज्य शासन के आदेश क्रमांक 1646/आर-2195283/2024/तेरह दिनांक 22.02.2025 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत् प्रदत्त अनुमति के नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।
(v) आवेदक को पारेषण, संचालन एवं संधारण, ओपन एक्सेस आदि के बारे में समुचित आयोग द्वारा जारी सभी विनियमों / संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।
(vi ) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2022 के प्रावधानों तथा उनके संशोधनों के अधीन किया जाएगा ।
976
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
(vii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी , अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे" ( आर.ओ.डब्लू.) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
( viii ) पारेषण लाईनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों कोदेय होगा।
( ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाईनों के विद्यमान पारेषण लाईनों, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण/कंपनी की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी ।
(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें निकालने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी । साथ ही लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से " अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।
(xi ) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी ।
(xii ) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।
( xiii ) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को स्वयं के व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
(xiv) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा ।
(xv) यदि आवेदक कंपनी की लाईनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा ।
(xvi ) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय - समय पर संशोधित सांबिधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी ।
(xvii आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उनके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य शासन को प्रतिरक्षित रखेगी ।
(xviii ) यह अनुमोदन, आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत् बनाए गए नियमों के अनुपालन के अधीन है । उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर, यह अनुमतिस्वतः रद्द हो जाएगी ।
(xix) राज्य शासन एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय यह अनुमोदन वापस ले सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
क्र.
परिशिष्ट
अंतः राज्यीय पारेषण कार्यों का विवरण
उपकेन्द्रों की क्षमता (एमव्हीए)/लाईनोंकी अनुमानित लम्बाई (किमी)
रीवा (सगरा) 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य
1 (i)
(ii ) 2x500 एमव्हीए , 400/220 केव्ही एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी 150किमी
पीटीईएमपीएल (एमईएल) स्विचयार्ड - रीवा (सगरा) 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड मूस)
(iii) 2x10किमी
रीवा – सिरमौर / बाणसागर -1 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किटों का 400 केव्ही रीवा (सगरा) उपकेन्द्र में लीलो कार्य
(iv ) 45किमी
रीवा (सगरा) 400 केव्ही – कोटर 220 केव्ही डीसीडीएस लाईन
(v) 10किमी
रीवा (सगरा) 400 केव्ही - रीवा (सगरा) 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर) 25किमी
रीवा (सगरा) 400 केव्ही - रीवा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन
(vi )
(vii) 2x10किमी
रीवा 220 केव्ही - मनगवां 132 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का रीवा (सगरा) 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य
अमरपाटन 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य
2 (i)
(ii) 2x500 एमव्हीए, 400/220 केव्हीं एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी
60किमी
रीवा (सगरा)-- अमरपाटन 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड/ट्विन मूस)
(iii) 2x20किमी
मैहर – सतना (पीजीसीआईएल) 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का अमरपाटन 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य
(iv) 10किमी
अमरपाटन 400 केव्ही – अमरपाटन 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर)
(v) 35किमी
अमरपाटन 400 केव्ही – सतना -11 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन
25किमी
अमरपाटन 400 केव्ही - रामपुर बघेलान 132 केव्ही डीसीडीएस
(vi)
लाईन
(vii) 25किमी
अमरपाटन 400 केव्ही - उंचेहरा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन 978
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
No. 1587-2195283-2014 - XIII
Bhopal , the 27th February 2026
Whereas , the applicant M/ s Mahan Transmission Limited, Adani Corporate House, Shantinagar , Nr . Viashno Devi Circle, S.G. Highway , Khodiyar , Ahmedabad 382421 intends to construct 400/220/132 kV substation and associated overhead 400 kV, 220 kV and 132 kV transmission line at Rewa (Sagra) and Amarpatan , as per enclosed annexure , for the Development of Intra - State Transmission System under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) for the evacuation of 1230 MW Power (MPPMCL Portion) through STU network from proposed 2x800 MW Thermal Power Project of M/ s Mahan Energen Limited.
2/ And whereas , Government of Madhya Pradesh, Energy Department vide order no . 1646/2195283/2024/13 dated 22.02.2025 has granted permission under Section 68 of the Electricity Act, 2003 to the applicant, M/ s Mahan Transmission Limited for laying / construction of 400/220/132 kV overhead lines in Madhya Pradesh as per Annexure . The above proposed transmission lines shall pass through the areas in the districts of Madhya Pradesh i.e. Rewa, Satna , Maihar , Singrauli and Sidhi and line routes shall pass through over / around/between villages / towns /cities in the area .
3/ And whereas the applicant M/ s Mahan 'Transmission Limited has requested to confer upon them the powers of Telegraph Authority under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for placing supports and laying / construction of 400, 220 & 132 kV overhead transmission lines under tariff based competitive bidding process, as per Annexure .
And whereas , the Applicant, M/ s Mahan Transmission Limited has complied with the procedure for obtaining the authorization under Section 164 of Electricity Act , 2003 for construction of 400/220/132 kV transmission lines as per Annexure .
4/ Now , therefore, after careful consideration State Government hereby confers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 all the powers to the Applicant, M/ s Mahan Transmission Limited which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of the telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained for installation of 400, 220 & 132 kV overhead transmission lines in Rewa & Satna Districts of Madhya Pradesh as mentioned in the Annexure on the following terms and conditions: -
(i) The permission accorded under Section 164 of the Electricity Act, 2003 shall be limited up to laying/ construction of the overhead transmission lines as mentioned in Annexure, only for the purpose specified as above and this is not a general authorization.
(ii) The above approval is granted for an initial period of 25 (Twenty five) years from the date of issue of this order .
(iii) The powers conferred are subject to the provisions of Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) .
(iv) The applicant shall have to ensure compliance of all terms and conditions of permission granted under Section 68 of Electricity Act, 2003 by the State Government vide Order No. 1646/ R-2195283/ 2024/ 13, dated 22.02.2025 .
(v) The applicant shall have to ensure compliance of all regulations/ codes issued by appropriate commission regarding transmission , operation & maintenance , open access etc.
979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
(vi) The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act-2003 as amended from time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2023, CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2022 and CEA (Safety Requirements for construction , operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2022 & amendments thereof.
(vii) The applicant Company shall be responsible to obtain " Right of Way " (RoW) clearance from District Magistrate , concerned departments and land owners at its own cost.
(viii) The land compensations towards damages in regard to tower base & RoW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority/ s .
(ix) In case of crossing of the proposed overhead line with existing Transmission lines , National / State highway , river , railway track , the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority/ s .
(x) In case the lines are proposed to pass over forest lands , the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in the forest area . However , ' No Objection Certificate' of competent forest authority shall be required in case of non- involvement of forest land with laying of the line .
(xi) In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees , the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .
(xii) The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PICC before the proposed line is energized/ charged .
(xiii) On completion of construction work of the proposed lines , the Applicant Company shall have to obtain permission from the Electrical Inspector , before charging the lines, at its own cost.
(xiv) If there is any damage to personal / public property during construction of proposed lines , Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority / s .
(xv) If any charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.
(xvi) The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of Central/ State Govt. prevailing and as amended from time to time .
(xvii) The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between it and other party due to accident or any other reason during the work .
(xviii) The approval is subject to compliance of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under, by the applicant. On violation of any of the above-mentioned terms / conditions , the permission shall automatically stand CANCELLED .
(xix) The State Government may withdraw this approval any time after giving one- month notice.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. K. GAUR , Officer on Special Duty.
980
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
Annexure
Details of Intra-state Transmission Infrastructure Works
S. No.
1(i) Sub station Capacity (MVA)/ Tentative Length (Km)
Construction work of 400/220/132 kV Substation at Rewa (Sagra)
(ii) 2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/132kV ICT
150km
PTEMPL ( MEL ) Switchyard- Rewa (Sagra) 400kV DCDS line (Quad Moose)
(iii) 2x10km
LILO of both circuit of Rewa Sirmour / Bansagar- I 220kV line at Rewa (Sagra) 400 kV S / s
45km
Rewa (Sagra) 400kV - Kotar 220kV DCDS line
(iv)
(v) 10km
Rewa (Sagra) 400kV - Rewa (Sagra) 132kV DCDS line (Interconnector)
25km
Rewa (Sagra) 400kV - Rewa 132kV DCDS line
(vi)
(vii) 2x10km
LILO of both circuit of Rewa 220 - Mangawan 132kV line at Rewa (Sagra) 400kV S/s
2 (i)
Construction work of 400/220/132 kV Substation at Amarpatan
2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/132kV ICT
60km
Rewa (Sagra) - Amarpatan 400kV DCDS line (Quad/ Twin Moose)
(ii)
2x20Km
LILO of both circuit of Maihar - Satna (PGCIL) 220kV line atAmarpatan 400kV S/ s
(iii)
10km
Amarpatan 400 kV - Amarpatan 132kV DCDS line (Interconnector)
(iv)
35km
Amarpatan 400kV - Satna -II 132kV DCDS line
(v)
25km
Amarpatan 400kV - Rampur Baghelan 132kV DCDS line
(vi)
25km
Amarpatan 400kV - Unchehra 132kV DCDS line
(vii) भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
981
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश, भोपाल
लोक भवन, भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2026
संशोधन
क्र. एफ- 1-6-25- रा.स. यू.ए. 1-132.- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय , छतरपुर में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 की धारा 52 के प्रावधान प्रभावशील किए जाने के फलस्वरूप राज्य शासन के परामर्श पर कुलाधिपतिजी के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलगुरू की नियुक्ति हेतु आदेश क्र. एफ- 1-6-25- रा.स. यू.ए. 1-1082 . दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 जारी किया गया है.
2. उक्त आदेश के द्वितीय पैरा की पंचम पंक्ति एवं आदेश पृष्ठांकन में प्रतिलिपि सरल क्र. 01 में " डॉ . राकेश सिंह कुशवाहा " अंकित हुआ है जिसे कि " डॉ. राकेश कुशवाह" पढ़ा जावे.
3. आदेश में अंकित अन्य विवरण यथावत् रहेगा .
कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के आदेशानुसार,
सुनील दुबे , राज्यपाल के उपसचिव.
कार्यालय , आयुक्त, भू- संसाधन प्रबंधन , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2026
भू- सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा
क.- 2039- म.प्र.भू.अ.प्र.स.- 2026.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , आयुक्त, भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2020 में जिला बैतूल के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 112-2020 - CLR- भू- सर्वेक्षण-2020 , ग्वालियर, दिनांक 04 दिसम्बर 2020 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.
अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.
982
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
राज्य शासन के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र. 650-भू-अर्जन-2026
देवास , दिनांक 6 फरवरी 2026
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में "हाटपिपल्या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत "पंप हाउस 05 के निर्माण" हेतु ग्राम बागली , तहसील बागली जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि "हाटपिपल्या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना ' के अन्तर्गत "पंप हाउस 05 के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोषल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
बागली तहसील- बागली जिला देवास ग्राम / कस्बा -
विवरण
क.
1. हाटपिपल्या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पंप हाउस 05 के निर्माण अर्जित की जाने भूमि का
कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित
सिंचित
योग 1.880
1.880
अनुसूचि 2
ग्राम / कस्बा - बागली तहसील- बागली जिला देवास
क्र.
खसरा कमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
1. विरेन्द्र पिता प्रेमसिह जाति गुर्जर 637/1 637/2 असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल 3.128
1.880
0.880 1.000
1.068 2.060
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
983
कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प्र.क्र. 0003-अ-82-2025-26-भू-अर्जन
ग्वालियर, दिनांक 18 फरवरी 2026
चूंकि, राज्य शांतच को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई । अनुसूची के पद (2) एवं (3) में वर्णित भूमियों की अनुसूयी के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
//अनुसूची //
1 -भूमि का वर्णन:-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) क्षेत्रफल
सर्वे नम्बर सक्र
2
1
33/2
1
2
33/4
3
33/5
4
56/1
5
56/2
6
56/4
7
57/1
8
57/2
9
336
10
337
11
338
12
339
13
340
14
ग्वालियर
ग्वालियर
शहर लश्कर,
अर्जित क्षेत्रफल 0.7065 हेक्टेयर
धारा(12) की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
प्रोजेक्ट में अर्जित रकबा (हे.में)
4
5
3
0.0194
लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण)संभाग ग्वालियर कार्यपालन यंत्री, ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम कोटालश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)
0.0515
0.0188
0.0316
0.0748
0.0284
0.0090
0.0305 984
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
43
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
342 0.0415
414/1 0.0119
500 0.0022
503 0.0024
513 0.0304
517/1
517/2
517/3
517/4
517/5
517/6
517/7
517/8
517/9
517/10
517/11
517/12
0.0275
517/13
517/14
517/15
517/16
517/17
517/18
517/19
517/20
517/21
517/22
517/23
517/24
985 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
44 517/25
45 517/26
46 517/27
47 517/28
48 517/29
49 517/30
50 517/31
51 517/32
52 517/33
53 517/34
54 517/35
55 517/36
56 517/37
57 547/1
0.0039
58 547/2
59 548 0.0122
60 571 0.2237
61 572 0.0748
62 859 0.0120
0.7065
कुल किता62
2-सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :- ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम शहर लश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)
3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
986
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
प्र.क्र. 0001 -अ- 82- भू- अर्जन- 2025-26
[ भाग 1
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई । अनुसूची के पदं (2) एवं ( 3) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
//अनुसूची//
1-भूमि का वर्णन:-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) क्षेत्रफल
स.क्र
सर्वे नम्बर
2
1
2277/1
1
2277/3
2
2277/4
3
2278/1
4
2278/2
5
2279/1
6
2279/2
7
2281/1
8
2281/2
9
2281/3
10
ग्वालियर
ग्वालियर
कोटा लश्कर,
अर्जित क्षेत्रफल 0.2462 हेक्टेयर
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम प्रोजेक्ट में अर्जित रकबा (हे.में)
अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा(12) की उपधारा (2) के
3
4
कार्यपालन यंत्री,
0.0166
लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण)संभाग ग्वालियर
0.0452
5 ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम कोटालश्कर की भूमि का अर्जन ( द्वितीय चरण)
0.0057
0.0861 987
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
2282
11
0.0311
2401/1
12
0.0105
2401/2/1
13
2401/2/2/1
14
2401/2/2/2/1
15
2401/2/2/2/2/1
16
2401/2/2/2/2/2/1
17
2401/2/2/2/2/2/2/1
18
2401/2/2/2/2/2/2/2/1
19
2401/2/2/2/2/2/2/2/2/ 1 /
20
2401/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1
21
2401/2/2/2/2/222222
22
0.0069
2402/1
23
0.0131
2446
24
0.0310
2882
25
0.2462
कुल किता 25
2- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:- ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम कोटा लश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)
3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
988
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
प्र.क्र. 0002-अ-82-भू-अर्जन- 2025-26
[ भाग 1
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई । अनुसूची के पद (2) एवं (3) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
//अनुसूची //
1-भूमि का वर्णन :-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) क्षेत्रफल
सर्वे नम्बर !! सक्र
2
1
560/2
1
561/1
2
562/1/1
3
562/1/2
4
562/2
5
562/3
6
कुल किता 6 ग्वालियर
ग्वालियर
गिरवाई
अर्जित क्षेत्रफल 0.1288 हेक्टेयर
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
प्रोजेक्ट में अर्जित रकबा (हे.में)
4
3
कार्यपालन यंत्री,
0.1046
0.0050
लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण)संभाग ग्वालियर
5 ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम कोटालश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)
0.0192
0.1288
2- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:- ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा
से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम
गिरवाई की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण )
3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
प्र.क्र. 0004-अ-82-भू-अर्जन- 2025-26
989
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई । अनुसूची के पद 2. एवं (3) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्-द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
//अनुसूची//
भूमि का वर्णन:-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) क्षेत्रफल
सर्वे नम्बर सक्र
2
1
1
1/1
2
321
3
322
323/1/1
4
323/1/2
5
323/2
6
7
324
8
325/1/1
9
325/1/2
325/2 10
11
326/1
326/2 12
328 13
ग्वालियर
ग्वालियर
वीरपुर,
अर्जित क्षेत्रफल 0.6352 हेक्टेयर
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम धारा(12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
प्रोजेक्ट में अर्जित रकबा (हे.में)
4
5
3
कार्यपालन यंत्री,
0.0670
0.0042
लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण)संभाग ग्वालियर
0.0470
ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम कोटालश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)
0.0285
0.0118
0.0287
0.0829
0.0010 990
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग-1
14
331
0.082
15
332
0.0054
16
334
0.0850
17
341
0.0014
18
351/1
0.0081
19
351/2
20
353/1
0.0320
21
353/2
22
354/1
0.0462
23
354/2
24
355
0.0691
25
356
0.0050
26
357/1
27
357/2
0.0299
28
357/3
0.6352
कुलकिता 28
2-सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :- ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड / फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम वीरपुर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)
3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 11 फरवरी 2026 क्र. 0002-अ- 82-25-26 -भू-अर्जन- 26-1364
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर के प्रस्ताव अनुसार कंदेला जलाशय निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा कंदेला पटवारी हल्का नंबर-37 तहसील जैसीनगर जिला सागर स्थित भूगि खसरा नंबर 3 , 4, 5 रकवा क्रमशः 1.500, 0.940, 1.420 हे . में से रकवा क्रमशः 0.060, 0.030 , 0.060 हे. कुल रकवा 0.150 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप- ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।
संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग
संदीप जी.आर. , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
991
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
प्ररुप ख
(नियम 05 देखिये)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
प्र.क्र. 0002 /अ-82/2025-26
कंदेला जलाशय योजना
1 परियोजना का नाम
लोक प्रयोजन कंदेला जलाशय योजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढेगा
2 जिससे क्षेत्रवासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
3 ग्राम कंदेला पट.ह.नं. - 37 तहसील जैसीनगर
स्थल
4 परियोजना का क्षेत्र निजि भूमि 0.150 हे. अशासकीय भूमि
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कंदेला जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः
उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित
प्रतीत नही होता है
6 परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सागर जिला
सागर
की पृष्ठ भूमि नियत्रंण सहित
7 परियोजना निर्माण के चरण कंदेला जलाशय निर्माण योजना प्रथम चरण
परियोजना के प्रभावो को दर्शाने संलग्न है
8
वाला क्षेत्र के नक्शे
9 परियोजना के लिए आवश्यक कुल मौजा कंदेला पट.ह.नं.-37 तसहील जैसीनगर की निजि भूमि 0.150 हे.
अशासकीय भूमि
भूमि
10 कलेक्टर गाइड लाईन वर्ष 25-26 अनुसार
भूमि का मूल्य
03
11 प्रभावित परिवारो की संख्या
(अधिनियम की धारा 03 के खण्ड ग
के अनुसार)
12 परिसंपत्तिया लोक परिसंपति कोई लोक परिसंपति प्रभावित नही हो रही है
13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित
हुई
परिवारो की संख्या
विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई
अ.जा. अ.ज.जा. अन्य योग 00 00 00 00 जिनके मकान अर्जित हुए परिवारो की संख्या अ.जा. अ.ज.जा. अन्य योग 0 0
0
0
निरकं
सामाजिक समाघात
14
(क) समाघातो का विवरण
निरकं
(ख) समाघातो की संकेतक सूची
15
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कंदेला जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्र वासिंयो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगर
विकल्प जिनपर विचार किया गया (क) यदि हो- तो वर्तमान प्रस्ताव की अधिमान्यता क्यो दी गई
निंरक
(ख) यदि नहीं तो क्यो
निष्कर्ष
16
लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है क्षेत्र मेंमें जलाशय एवं नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्रवासियो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुंशसा करता है ।
992
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
प्ररुप -ग
(नियम 05 देखिये)
प्र.क्र . 0002 /अ-82/2025-26
सामाजिक समाधात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाधातो के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय-
1
प्रभावित परिवारो की जीविका
प्रभावित परिवारों की जीविका प्रभावित होने पर प्रभावित कुटुंबों को भू-अर्जन अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका-4 के तहत वार्षिकी या नियोजन के विकल्प उपलब्ध कराये जावे ।
2
लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां
प्रभावित नहीं है
3
आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवाहन
प्रभावित नहीं है
4
जल मल निकासी एंव स्वछता
प्रभावित नहीं है
5
पेज जल स्त्रोत
प्रभावित नहीं है
6
पशुओ के लिए जल स्त्रोत
प्रभावित नहीं है
7
सामुदायिक तालाब
प्रभावित नहीं है
8
प्रभावित नहीं है
जन सुविधाए (पोस्ट आफिस , उचित मूल्य दुकान, विधुत अपूर्ति,अपूर्ति, स्वास्थ सुविधाए , स्कूल आगनवाडी, बाल उधान, समसान एंव कब्रस्तान)
9 वे उपाए जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में सामिल करेगा
कार्यपालन यंत्री, जल संसासन विभाग द्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 17/09/25 अनुसार प्रभावित परिवारों की जीविका का मुख्य स्त्रोत प्रभावित होने पर प्रभावित कुटुंबों को भू-अर्जन अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका-4 के तहत वार्षिकी या नियोजन के विकल्प उपलब्ध कराये जावेगे ।
10
बिन्दु क्र.02 से लगायत 08 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नही है । अतः यह बिन्दु निरकं है ।
अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में आपेक्षिक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया और जनसुनवाईयो के निष्कषों के प्रतिउत्तर में उनका जिम्मा लेगे
सागर, दिनांक 11 फरवरी 2026 क्र. 0003-अ-82-25-26- भू-अर्जन-26-1367
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर के प्रस्ताव अनुसार कंदेला जलाशय निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा हड़ा पटवारी हल्का नंबर-37 तहसील जैसीनगर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 15/1 , 15/2 , 20/2, 21 , 22/1 , 22/2 , 23/1 , 23/2 , 23/3, 23/4, 25/1 , 25/2, 25/3, 26, 28, 29, 30 रकवा क्रमशः 0.450 , 0.560, 0.370, 0.380, 0.600, 0.300 , 0.300, 0.430, 0.440, 0.440, 0.250, 0.190, 0. 440, 0.440, 1.300 , 1.190, 0.380, 0.170 हे. में से रकवा क्रमशः 0.410, 0.200, 0.140, 0.240, 0.300, 0.050, 0.300, 0.430 , 0.440 , 0.440, 0.250 , 0.190, 0.440, 0.440, 1.300, 1.190, 0.380, 0.170 हे . कुल रकवा 7.310 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक (समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग
संदीप जी.आर. , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
प्ररुप - ख
(नियम 05 देखिये)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
प्र.क्र. 0003/अ-82/2025-26
कंदेला जलाशय योजना
परियोजना का नाम
1
2 लोक प्रयोजन
कंदेला जलाशय योजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढेगा जिससे क्षेत्रवासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
ग्राम हड़ा पट.ह.नं. - 37 तहसील जैसीनगर
स्थल
3
निजि भूमि 7.310 हे. अशासकीय भूमि
4 परियोजना का क्षेत्र
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कंदेला जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः
उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित
प्रतीत नही होता है
6 परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सागर जिला
सागर
की पृष्ठ भूमि नियत्रंण सहित
7 परियोजना निर्माण के चरण कंदेला जलाशय निर्माण योजना प्रथम चरण
8 परियोजना के प्रभावो को दर्शाने संलग्न है
वाला क्षेत्र के नक्शे
9 परियोजना के लिए आवश्यक कुल मौजा हड़ा पट.ह.नं. -37 तसहील जैसीनगर की निजि भूमि 7.310 हे.
भूमि अशासकीय भूमि
10 भूमि का मूल्य कलेक्टर गाइड लाईन वर्ष 25-26 अनुसार
11 प्रभावित परिवारो की संख्या 16
(अधिनियम की धारा 03 के खण्ड ग
के अनुसार)
12 परिसंपत्तिया लोक परिसंपति- कोई लोक परिसंपति प्रभावित नही हो रही है
13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित
हुई
परिवारो की संख्या
विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई
अ.जा. अ.ज.जा. अन्य योग
00 00 00 00
जिनके मकान अर्जित हुए परिवारो की संख्या
अन्य योग
अ.जा. अ.ज.जा.
0
0
0
0
निरकं
14
14 सामाजिक समाघात (क) समाघातो का विवरण
निरकं
(ख) समाघातो की संकेतक सूची
15
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कंदेला जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्र वासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा निंरक
विकल्प जिनपर विचार किया गया (क) यदि हो तो वर्तमान प्रस्ताव की अधिमान्यता क्यो दी गई (ख) यदि नही तो क्यो
16 निष्कर्ष
लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है क्षेत्र में जलाशय एवं नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्रवासियो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुशसा करता है ।
01 994
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
प्ररुप -ग
(नियम 05 देखिये)
प्र.क्र. 0003 /अ-82/ 2025-26
सामाजिक समाधात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातो के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय-
प्रभावित परिवारो की जीविका 1
2
लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां
3
प्रभावित परिवारों की जीविका प्रभावित होने पर प्रभावित कुटुंबों को भू- अर्जन अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका-4 के तहत वार्षिकी या नियोजन के विकल्प उपलब्ध कराये जावे ।
प्रभावित नहीं है
प्रभावित नहीं है
आस्तियांऔर अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवाहन
जल मल निकासी एंव स्वछता 4
पेज जल स्त्रोत 5
6
पशुओ के लिए जल स्त्रोत
7
सामुदायिक तालाब
8
प्रभावित नहीं है
प्रभावित नहीं है
प्रभावित नहीं है
प्रभावित नहीं है
प्रभावित नहीं है
जन सुविधाए (पोस्ट आफिस , उचित मूल्य दुकान, विधुत अपूर्ति, स्वास्थ सुविधाए, स्कूल आगनवाडी, बाल उघान, समसान एंव कब्रस्तान)
9 वे उपाए जिनके बारे मे आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में सामिल करेगा
10
कार्यपालन यंत्री, जल संसासनं विभाग द्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 17/09/25 अनुसार प्रभावित परिवारों की जीविका का मुख्य स्त्रोत प्रभावित होने पर प्रभावित कुटुंबों को भू- अर्जन अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका-4 के तहत वार्षिकी या नियोजन के विकल्प उपलब्ध कराये जावेगे ।
बिन्दु क्र.02 से लगायत 08 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नही है । अतः यह बिन्दु निरकं है ।
अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में आपेक्षिक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाईयो के निष्कषों के प्रतिउत्तर में उनका जिम्मा लेगे 995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प्रारुप -क
(नियम 04)
सिवनी, दिनांक 19 फरवरी 2026 क्र. 723-भू-अर्जन-2026
राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम खैरीकला तहसील सिवनी के परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण ग्राम खापा से ग्राम खैरी मार्ग पर बैनगंगा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण कार्य किये जाने हेतु करना चाहती है , और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो के अनुसार किया जाएगा ।
1 परियोजना विकासक का नाम कार्यापालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग जबलपुर
2 भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
ग्राम खापा से ग्राम खैरी मार्ग पर बैनगंगा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण
3
1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी
दल के सदस्यों का विवरण अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण
3 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी
4 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत भाटीवाडा
4 भूमि का विवरण
क जिला सिवनी
ख तहसील सिवनी
ग ग्राम / नगर
खैरीकला
घ कुल प्रभावित क्षेत्र 0.14हे.
ड अर्जित होने वाला क्षेत्र 0.14 हे.
5
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त ग्राम खापा से ग्राम खैरी मार्ग पर बैनगंगा नदी पर पहुंच मार्ग सहित
विवरण
6 जलमग्नीय पुल का निर्माण
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र परियोजना क्षेत्र 0.14 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.14 हे.
7 क्या ग्राम सभा और या भूमि
नही
धारक की सहमति अपेक्षित है
8
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख
1.
अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
996
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 20 फरवरी 2026
प्रकरण कमांक 0023 / अ-82 वर्ष 2025-2026 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ॐ पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख सावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन २ पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गांअनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये अश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्था की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदाँता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के इंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन:-
पन्ना
(क) जिला
तहसील
देवेन्द्रनगर
(च)
बड़ौरा प.ह.नं. 19
(7) ग्राम
रकवा 0.7640 हे ०
() क्षेत्रफल निजी भूमि
क्रमांक
खसरा नम्बर
1
2
1
66/2/1-
2
67/1/2/1-
3
67/2/2/2/1/2-
4
101/1 -
5
101/4/2-
6
101/6/2-
7
101/7/1-
8
103/1/1-
9
103/3/1-
10
104/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2
11
104/1/1/1/2/ 1/ 1/1/ 1/ 1/ 1/1/2-
12
104/1/1/1/1/1/1-
13
105/1-
14
104/1/1/1/1/2/1 /1/1/1/1/ 1/1/1/2-
15 104/1 /1/ 1/1 /2/1 /1 /1/1 /1 /1 /1 /1/1/1/1 / 1-
16
104/1/1/1/1/2/1/1/3/1/1/2
17
104/1/1/1/1/2/1/1/3/1/1/1 -
18
106/1/3/6/1
19
106/1/3/6/2-
20
106/1/3/7
21
106/1/3/4/1
22
106/1/3/ 5-
23
106/1/3/4/2
24
106/1/3/8
25
26
8/2
27
198/1/1
कुल रकवा:-
[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में भूमि का प्रकार
3
4
0.1162
निजी भूमि
निजी भूमि
0.0180
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
0.0230
निजी भूमि
0.0070
निजी भूमि
0.0090
निजी भूमि
0.0120
निजी भूमि
0.1192
निजी भूमि
0.1450
निजी भूमि
0.0167
निजी भूमि
0.0102
निजी भूमि
0.0320
निजी भूमि
0.0576
निजी भूमि
0.0110
निजी भूमि
0.0143
निजी भूमि
0.0156
निजी भूमि
0.0232
निजा माम
0.0090
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
0.0210
निजी भूमि
0.0120
निजी भूमि
0.0130
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
0.0190
निजी भूमि
0.0200
0.7640हे ०
ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो (541 - कि० मी०) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य
[3]
(पूरक/छूटे हुये रकवों का पूरक प्रस्ताव) हेतु । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
997 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पत्र.क्र. 328- भू-अर्जन-2026
सीधी, दिनांक 20 फरवरी 2026
चूँकि सार शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र . शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) /356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनाक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011 / 33 / 2017/ आई.ए.-आई ( आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अत. अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगे । भू-अर्जन पुनवांस और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2 ) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है . वहां इस अधिनियम के सामाजिक संमाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-
1- भूमि का विवरण:-
ग्राम का नाम
तहसील
जिला
" अनुसूची"
- गोतरा
कुसमी
- सीधी
7.3077 हे.
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-
खसरा नंबर
सक्र .
1
2
1
2444/3
2449
2
3
2450/1
4
2450/2/1 .
5
2450/2/2 .
6
2450/2/3.
7
2450/3 .
2451/1
8
2451/2
9
10
2463/2/3 .
11
2467/1/1.
12
2467/1/2 .
13
2467/1/3 .
14
2467/2
15
2468
2470/1
16
17
2470/2
2471
18
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (है ०)
3
4
5
0.0300
0.0200
0.1600
0.2100
0.3300
0.3707
1.0100
0.6000
0.1600
0.1600
0.0800
0.0900
0.1000
0.6400
0.9200
0.7000
0.8800
0.3000
দ.
998
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
19
2472
0.1200
20
2473/1
0.0500
21
2473/2
0.0400
22
2475/1
0.2500
23
0.0870
2475/2
कुल 23किता
7.3077 Ha .
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15 (7) 2014 / सात/ सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।
3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक16-15 (7) 2014 / सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।
4. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।
5. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्त्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।
6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
पत्र.क्र. 330-भू-अर्जन-2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) /356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर कीस्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011 /33/2017/आई ए -आई (आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः-
" अनुसूची"
1- भूमि का विवरणः-
बजबई
ग्राम का नाम
तहसील
कुसमी
सीधी
जिला
- 0.8570 हे.
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नंबर
सक्र.
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे० )
4
5
3
2
1
0,5000
1
746/2
0.0890
747/2/1
2
0.0890
747/2/2
3
0.0890
747/2/3
4
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला- सिंगरौली (म.प्र.)
0.0900
गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।
750/2
5
0.8570
5 किता
कुल
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/ सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयीगयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।
3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014 / सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।
4. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।
5. अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।
6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
1000
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
पत्र.क्र. 332- भू-अर्जन -2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है . कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) /356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011 /33 /2017/आई. ए.- आई (आर ) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11की उपधारा ( 1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-
" अनुसूची"
1- भूमि का विवरण:-
ग्राम का नाम
:-
!. ददरिहा
-
तहसील
कुसमी
-
जिला
सीधी
83.0994हे.
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
सक्र. खसरा नंबर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे ०)
1
3
2
4
5
1
96
0.0384
2
0.0110
97
3
104
0.7216
4
0.8200
गोंड़ वृहद सिंचाई 105
5
106
0.3800
6
107
0.3300
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला- सिंगरौली (म.प्र.)
परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।
7
109
2.2900
8
1.8800
110
9
0.0800
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026 1001
0.0400
10
0.0400
11
0.0400
12
13 0.0300
0.1200
14
15 0.1100
111/2/2
16 112 0.2900
0.0800
17 114
0.2100
18 115
19 116 0.4400
20 117 0.2300
21 118/1 0.3750
22 0.0700
118/2
119 0.7100
23
24 120/1 0.0625
120/2 0.1075
25
26 121 0.1200
27 122 0.2600
123 0.0200
28
0.2900
29 124
0.2300
30 125
126 0.1300
31
127 0.1500
32
33 128 0.0300
129 0.0821
34
0.2025
35 130/1
0.1725
36 130/2
37 130/3 0.0750
186 0.0229
38
188 0.0989
39
189 0.0954
40
41 190 0.1800
42 191 0.0200
43 192/1 0.0700
44 192/2 0.0700
192/3 0.2000
45
192/4 0.1600
46
47 192/5 0.1200
192/6 0.1100
48
194 0.4000
49
0.0300
50 196/1
1002
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
0.0300
196/2
51
0.0300
196/3
52
53
198/1/1
54
198/1/2
55
198/2/1
56
198/2/2
198/2/3
57
58
198/2/4
198/2/5
59
60
198/2/6
199
61
62
200/2
202
63
64
203
204
65
0.1700
0.1700
0.0600
0.0500
0.0500
0.0600
0.0600
0.0600
0.3100
0.0100
0.1800
0.4700
0.5381
0.0300
66 228/1
228/2 0.0500
67
0.0200
68 228/3
228/4 0.0900
69
70 229 0.0614
71 233 0.0700
72 234 0.1000
73 235/1 0.0343
74 235/2 0.0344
75 236/1 0.0004
76 236/2 0.0004
77 0.0004
236/3
78 237/1 0.0016
79 237/2 0.0017
80 253 0.0090
0.1649
254
81
255
82
260
83
262
84
263
85
86
274/1
274/2
87
275
88
276
89
277
90
278
91
0.1521
0.1068
0.0264
0.0200
0.1500
0.0400
0.0393
0.4200
0.2433
0.0200
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026 1003
92 279/1 0.0695
93 279/2 0.1400
94 280 0.5448
95 281 0.0400
282 0.4600
96
97 283 0.3700
98 284 0.2008
99 285 0.3300
100 286 0.4000
101 287 0.4000
102 288 0.2000
103 289 0.2800
104 290 1.4100
105 291/1 0.1900
106 291/2 0.1900
107 292/1 0.1500
108 292/2 0.2200
109 292/3 0.0400
110 293/1 0.1800
111 293/2 0.1800
112 294 0.3200
113 297/2 0.2700
114 299 0.1300
115 300/1 0.2800
116 300/2 0.1100
117 301/1 0.1700
118 301/2 0.1800
119 302/1 0.1000
120 302/2 0.1000
121 305 0.2200
122 306/1 0.3300
0.3900
123
306/2
1004 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026 [ भाग 1
133 315 0.1700
134 316 0.4000
135 318/2 0.4000
136 319/2 0.2300
137 320 0.1500
138 321 0.1500
139 322 0.1200
140 323 0.2700
141 324 0.4200
142 325 0.2600
143 327 1.2100
144 328 0.5200
145 329 0.1800
146 330 0.4900
147 331 0.0900
148 332 0.0700
149 333 0.0900
150 334 0.1100
151 335 0.1800
152 337 0.5000
153 338 0.3700
154 339 0.0700
155 340 0.0600
156 341 0.0930
157 342/1 0.0038
124 307 0.1800
125 308 0.0600
126 309 0.7000
127 310/1 1.0100
128 310/2 0.3100
129 311 0.1100
130 312 1.0800
131 313 0.1100
132 314 0.2400
0.0039
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026 1005
174 357/2/1 0.3200
175 357/2/2 0.3300
176 357/3/2 0.5000
177 360 0.2100
178 362/2 0.1000
179 363 0.6340
180 364 0.4600
181 365 0.1400
182 366 0.1400
183 367 0.5500
184 368 0.1300
185 369 0.2400
186 371 0.0800
187 372 0.0500
188 373 0.0800
189 378/1 0.0600
190 378/2 0.0500
191 378/3 0.0400
192 378/4 0.0400
193 379/1 0.0500
194 379/2 0.0400
195 379/3 0.0600
196 379/4 0.0600
197 380/1 0.0600
198 380/2 0.0700
199 380/3 0.0600
200 158 380/4 342/2 0.0600
201 159 384 343 0.4000 0.0372
160 385 344 0.8000 0.0399
202
203 161 386 345 0.0600 0.1300
162 346/1 0.1600 0.0300
204 388
205 163 346/2 0.8100 0.1600
389
164 347 0.9500 0.4000
206 390
165 348 0.7800 0.6100
207 391
166 350 0.6200 0.7500
208 392
167 351 0.8100 0.6000
209 393
168 352 2.4400 0.6400
210 394/1
169 356/1 0.1200 0.2100
211 394/2
170 356/2 0.2100
212 394/3 1.2700
171 356/3 0.7300 0.1900
213 394/4
172 357/1/1 0.3000
214 395 0.0430
173 357/1/2 0.1600 2
1006
396 215
216
397/1
217
397/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
0.4600
0.3000
0.3000
0.3000
218
397/3
219
397/4
398 220
221
399
400 222
0.3100
1.7300
0.7500
0.3000
0.1600
223 401
402/1 0.5500
224
402/2 0.1100
225
226 403 0.1600
227 404 0.3000
228 406/2 1.1900
229 407 0.3600
230 408 0.3900
409 0.1200
231
232 410 0.2100
411 0.4100
233
412 0.1500
234
413 4.7300
235
0.0600
236 414/1
0.2600
237 414/2
415 1.0500
238
239 416 0.0500
417 1.2100
240
241 418 0.0400
242 419 0.9300
420 0.5700
243
244 422 0.1400
423 0.3700
245
0.0500
246 424/1
424/2 3.7600
247
425 0.1500
248
426 0.6200
249
250 427 0.7300
251 428 0.2100
429 0.6900
252
253 430 1.0000
431 0.3100
254
432 0.6300
255
1007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
0.2800
433
256
0.8300
257
434/1
0.1800
434/2
258
0.6300
436
259
259किता
83.0994
कुल
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014 / सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।
3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7 ) 2014 / सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है. के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ( कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।
4. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं
5.
व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू- अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय
अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।
6. भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
1008
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
पत्र.क्र. 334-भू-अर्जन-2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए)/356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011 /33 /2017/आई. ए. -आई (आर ) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः-
" अनुसूची"
1- भूमि का विवरणः-
-
ग्राम का नाम
गुडुआधार
-
तहसील
कुसमी
जिला
:- सीधी
:-
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
210.5757 हे.
खसरा नंबर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सक्र .
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे ०)
1
2
3
4
5
1
2/1
0.3170
2/2
0.0530
2
3/1
3
0.8400
3/2
4
0.1300
गोंड़ वृहद सिंचाई
3/3
0.1300
5
6
4/1
0.0200
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।
4/2
0.6400
7
6
0.1300
8
7/1/1
0.0200
9 भाग 1 ]
7/1/1 9
7/1/2 10
7/2/1 11
7/2/2 12
8/1 13
8/2 14
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
1009
0.0200
0.1200
0.6000
0.4000
0.4630
0.0770
1.1200
15 9/1
9/2 0.1800
16
17 10/1 0.1200
18 10/2 0.3200
10/3 0.3200
19
20 10/4 0.3200
11 1.4300
21
12 0.1600
22
23 13 0.1300
0.1000
14
24
15 25
16/1 26
16/2 27
16/3 28
16/4
29
17/1 30
17/2
31
18 32
19 33
20 34
21
35
22 0.0900
0.0200
0.0800
0.0800
0.0800
0.0540
0.0260
0.3800
0.1700
0.4100
0.2700
0.1400
1010 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026 [ भाग 1
50 32/2 0.1800
51 33 0.3700
52 34 0.4700
53 35/1 0.0940
54 35/2 0.0460
55 36 0.1400
56 37 0.1400
57 38 0.1400
58 39 0.1300
59 40/1 0.1800
60 40/2 0.1800
61 41/1 0.2500
62 41/2 0.2500
63 42 1.4600
64 43/1 0.0200
65 43/2 0.0200
66 43/3 0.0200
67 45 0.1000
68 46 0.2000
69 49 0.0100
70 50 0.0200
71 51 0.0300
72 52 0.8200
73 53 0.3900
74 54/1 0.3200
75 54/2 0.3200
76 55/1 0.3100
77 55/2 0.3000
36
78 55/3 0.3000
23 0.1400
37
79 56/1 0.4500
24 0.1400
38
80 56/2 0.0800
25 0.2200
39 57 0.1600
81
26/1 0.3270
40
82 58 0.2000
41 26/2 0.1630
83 60 0.3000
42 27 0.4500
84 61 0,4300
28/1 0.2400
43 62 0.0700
85
28/2 0.3300
44 63/1 0.0530
86
29/1 0.1400
45 63/2 0.0180
87
29/2 0.2800
46 64/1 0.2030
88
30 0.0300
47 89 64/2 0.0680
31 0.5500
48 90 65/1 0.3280
32/1 0.1800
49
भाग 1 ]
91 65/2 92 66 93 67/1 94 67/2 95 68 96 69/1 97 69/2/1 98 69/2/2 99 69/3 100 70 101 71 102 72 103 73 104 74 105 75 106 76 107 77 108 81 109 82/1 110 82/2 111 83 112 84 113 86 114 87 115 88 116 89 117 90/1 118 90/2 119 91 120 92 121 93 122 94/1 123 94/2 124 95 125 96/1 126 96/2 127 97 128 98/1 129 98/2 130 99 131 100
1011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
1012 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026 [ भाग 1
132 101/1 0.4400
0.0820
133 101/2 0.2200
0.1800
134 102 0.0800
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135 103/1/1 0.0700
0.0630
136 103/1/2 0.0200
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137 103/2/1 0,0840
0.2500
138 103/2/2 0.0500 0.0160
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0.2000
140 105 0.3500
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0.4000
142 106/2/1 0.0300
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143 106/2/2 0.4600 0.0300
144 107/1/1 0.3500 0.2150
145 107/1/2 0.3600 0.2150
146 107/2 0.4000 0.1400
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148 109/1 0.1600 1.9400
149 109/2 0.0900 0.0400
150 110 2.5900 0.0300
151 111 0.4300 0.4100
152 112 0.1900 0.0600
153 113 0.2000 0.2500
154 114 0.3600 0.0300
155 115 1.0500 0.1700
156 116 1.1900 0.6900
157 117 0.9900 0.1900
158 118/1 0.7600 0.3760
159 118/2 0.7600 0.0940
160 119 1.1900 0.1100
161 120 0.1600 0.2300
121 0.1300 0.0600
162
122 0.0900 0.2500
163
123 0.0900 0.2000
164
124 0.6200 0.2500
165
125 0.3750 0.0300
166
126 0.3750 0.0400
167
127 0.0200 0.3700
168
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169
129 0.1300 0.2700
170
0.3300 0.6300
171 130/1
1.5900
172 130/2 0.0400
2
भाग 1 ]
173 131 174 132 175 133 176 134 177 135 178 137 179 138/1 180 138/2 181 139/1 182 139/2 183 140 184 141 185 142 186 143 187 144/1 188 144/2 189 145 190 146/1 191 146/2 192 147 193 148 194 149 195 150 196 151 197 155 198 157 199 158 200 159 201 161 202 162 203 163 204 164 205 165 206 166 207 169 208 175 209 176/1/1 210 176/1/2 211 176/2 212 177 213 178/1
1013 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
0.0600 0.0500 0.0900 0.0400 0.0982 0.3100 0.0330 0.0170 0.0470 0.0230 0.0900 0.0700 0.1400 0.0800 0.0600 0.0300 0.1900 0.0660 0.0340 0.1800 0.1700 0.1900 0.1000 0.0700 0.1100 0.1720 0.0200 0.3713 0.0766 0.0730 0.0557 0.0398 0.0641 0.0776 0.0544 0.3700 0.1600 0.1200 0.1300 0.0500 0.1230
1014
178/2 214
179
215
180
216
181
217
182
218
187/1
219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
0.1230
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0.0641
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0.0110
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187/3 221
187/4 222
0.0110
0.0110
0.0150
187/5 223
0.1127
224 188
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225
189/2 0.0900
226
189/3 0.0950
227
190 0.1685
228
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229
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230
215/2 0.0750
231
225 0.1199
232
226 0.0700
233
0.0300
227/1 234
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230/2
241
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230/4 243
231
244
232
245
233
246
0.0200
0.0900
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0.0200
0.0300
0.1600
0.1600
0.1500
0.1500
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0.0540
234/1 247
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249
236
250
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251
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239/2 254
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0.0500
0.0400 भाग 1 ]
240
255
256 242
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260 245/2
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269 253
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268
279
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289 275/1
290 275/2
291 275/3
292 278
293 360
294 361
295 363
1015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
1016 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026 [ भाग 1
296 364 0.3400 0.0450
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299
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0.0400
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0.0300
330 416 0.2200
0.0600
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0.0400
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0.2917
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0.0090
भाग 1 ]
337 423/1/2
423/1/3 338
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424
343
426
344
427
345
428
346
429
347
431/1 348
431/2 349
431/3 350
431/4/1 351
431/4/2 352
1017 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
0.0250
0.0650
0.0300
0.1200
0.0600
0.0400
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0.1700
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0.0400
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433
354
434
355
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437/2 359
438
360
439/1 361
439/2 362
440
363
441 364
442
365
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445
368
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0.1600
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0.0800
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372
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0.0900
450/3 375
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0.0700
1018
378 451/1
379 451/2
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382 453/1
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387 454
388 455
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390 456/2
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411 466/2
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413 468
469/1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026 [ भाग 1 0.0200 0.0200 0.0300 0.0300 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0300 0.5200 0.3100 0.0600 0.0600 0.0500 0.0580 0.0120 0.1080 0.0120 0.0800 0.4200 0.2000 0.2320 0.1080 0.1000 0.1260 0.1260 0.0700 0.2400 0.4900 0.1170 0.0130 0.3000 0.0500 0.0200 0.0500 0.0700
0.0200
414
1020 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026 [ भाग 1 1019
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
419 473 0.0300
526/1/2 0.2400
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420
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421
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462
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422
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463
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424
526/2 0.0700
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425 479
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426
527/2 0.0240
467
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428
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430
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431
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432
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433
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434
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435
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436
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457 497
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417 471 0.0600 0.0300
500 602/4
418 472 0.0400
2
भाग 1 ]
501 609/1 502 609/2 503 610/1 504 610/2 505 610/3 506 611/1 507 611/2 508 611/3 509 612 510 614 511 615/1 512 615/2 513 616 514 617 515 620 516 622 517 623 518 624 519 625 520 626/1 521 626/2 522 626/3 523 627 524 628/1 525 628/2 526 629 527 630 528 631/1 529 631/2 530 632 531 633/1 532 633/2 533 642/1 534 642/2 535 643/1/1 536 643/1/2 537 643/1/3 538 643/2 539 643/3 540 643/4 541 644/1/1
1021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
1022 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026 [ भाग 1
0.0423
542 644/1/2 0.0600
0.0500
543 644/1/3 0.0600
0.0605
544 644/2 0.1900
0.0322
545 644/3 0.1900
0.0150
546 644/4 0.1900
0.0294
547 646 1.7400
0.0536
548 647 0.2204
0.0540
549 648 0.5923
0.2940
550 649 0.8000
0.1400
551 651/1/1 0.0900
0.2720
552 651/1/2 0.0900
0.0680
553 651/1/3 0.0900
0.2600
554 651/2 0.2800
0..359
555 651/3 0.2800
0.0687
556 651/4 0.2700
2.3000
557 653/1 0.0200
0.1200
558 653/2 0.0200
0.0600
559 653/3 0.0200
0.0700
560 654 0.2300
0.0200
561 655 0.1600
0.0200
562 656/1 0.0600
0.0200
563 656/2 0.0100
0.1700
564 657 0.3600
0.0700
565 658 0.1400
0.0100
566 659 0.0500
0.2700
567 660 0.4200
0.6500
568 662/1 0.0750
0.0780
569 662/2 0.0750
0.0120
570 690 0.0144
0.0800
571 692 0.0372
0.0600
572 693 0.2030
0.0100
573 694/1 0.0750
0.7700
574 694/2 0.0750
0.7700
575 695 0.1634
0.1200
576 696 0.2800
0.1300
577 697/1/1 0.2400
0.1300
578 697/1/2 0.2400
0.3900
579 697/1/3 0.2400
0.3900
580 697/2 0.7110
0.3900
581 697/3 0.7110
0.0600
582 697/4 0.6900
भाग 1 ]
583 698/1 584 698/2 585 699/1 586 699/2 587 699/3 588 700/1 589 700/2 590 702/1 591 702/2 592 702/3 593 702/4 594 702/5 595 703 596 704/1/1 597 704/1/2 598 704/2 599 705/1 600 705/2 601 705/3 602 705/4
1023 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
0.0900 0.0900 0.4000 0.4700 0.4800 1.2100 1.2100 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5200 0.8200 0.0280 0.3120 0.3700 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900
0.1800
1024 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026 [ भाग 1
624 746/2 0.0800
747 0.1600
625
626 748 0.5156
627 749 0.0250
752 0.2260
628
629 757 0.2300
630 758 0.1100
760 0.1800
631
632 761/1 0.1320
633 761/2 0.1320
634 762 0.5603
635 764 0.7872
636 765/2 0.2200
637 766/1 0.0600
766/2 0.0660
638
639 766/3 0.0660
640 767/1 0.2900
767/2 0.3100
641
642 767/3 0.2800
643 770/1/1 0.0900
603 644 705/5 770/1/2 0.0800
604 708/1/1 770/1/3 0.2300 0.0800
645
605 708/1/2 770/2 0.2300 0.1420
646
606 708/2/1 0.3000 0.1420
647 770/3
607 708/2/2 0.1600 0.1440
648 770/4
608 709 0.5625 0.0400
649 771/1
609 710/1/1 0.3000
650 771/2 0.0500
610 710/1/2 0.3100
651 771/3 0.0500
611 710/2 0.1800
652 772 0.0900
612 710/3 0.3140
653 773/1 0.0400
613 710/4 0.0900
773/2 0.0500
654
614 711 0.3020
655 773/3 0.0400
615 712 0.0200
656 774 0.2000
616 715 0.2888
657 775 0.1100
617 740 0.4629
658 776 0.1100
618 743/1 0.3000
659 778 0.1300
619 743/2 0.3000
660 779 0.1400
744 0.3600
620 0.0200
661 780
621 745/1 0.2800
662 781 0.1300
622 745/2 0.2800
663 782 0.1300
623 746/1 0.0900
783 0.1200
664
भाग 1 ]
784
665
785
666
786
667
668 787
669 788
670 789/1/1
671 789/1/2
672 789/2
673 790
793
674
675 794
795
676
677 796/1
678 796/2
679 797
1025 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
0.0500 0.1200 0.1200 0.1500 0.2100 0.0100 0.0800 0.1600 0.8413 0.3455 0.2426 0.2068 0.1300 0.2400 0.2757
0.3010
680 798/1
798/2 0.2000
681
799 0.3356
682
800 0.3200
683
801 0.3400
684
802 0.9786
685
803/2 0.4000
686
804/2/1 0.0600
687
804/2/2 0.1000
688
804/2/3 0.0800
689
804/2/4 0.0800
690
804/2/5 0.0800
691
805 0.0300
692
806 0.4300
693
807 0.2700
694
808 0.8625
695
809 1.2470
696
810 0.2696
697
814/3 0.1030
698
821/2 0.1412
699
837 0.1300
700
838 0.0300
701
839 0.0600
702
849 0.2000
703
863/1 0.0700
704
863/2 0.0700
705
1026
864/1 706
864/2 707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
1.2000
0.3000
0.0660
865
708
866 709
867/1 710
867/2 711
869
1
712
870 713
871 1 714
872 715
873 716
874
717
875/1 718
875/2 719
875/3 720
876 721
879 722
880 723
881 724
882 725
883/1 726
883/2 727
884 728
885
729
886 730
887
731
888 732
889 733
893/1 734
893/2 735
893/3 736
894/1 737
894/2/1 738
894/2/2 739
894/3 740
894/4 741
894/5 742
894/7 743
894/8 744
894/9 745
895 746
0.5300
0.1030
0.3080
0.2700
0.6000
0.0500
0.9131
0.7972
1.0300
0.3000
0.1500
0.1600
1.2000
0.5097
0.3150
0.0300
0.0297
0.0781
0.2500
0.0790
0.1272
0.1108
0.2257
0.1607
0.2071
0.0760
0.0750
0.0760
0.3200
0.3200
0.1200
0.3100
0.2100
0.3100
0.1400
0.3100
34.0000
0.7800 भाग 1 ]
896
747
899/1/1/1 748
899/1/1/2 749
899/1/2 750
899/2 751
900
752
901/1 753
901/2 754
901/3 755
902
756
903
757
904/1 758
904/2 759
905/1 760
905/2 761
906/1 762
906/2 763
906/3 764
907
765
908
766
909 767
911 768
912
769
913/1 770
913/2 771
926/1 772
926/2 773
927
774
928
775
929/1 776
929/2 777
930
778
931/1 779
931/2 780
932
781
933
782
968 783
969
784
1083
785
1094/1 786
1094/2 787
1027 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
0.5500
0.1200
0.2400
0.2400
0.4000
0.4100
0.0620
0.0640
0.0620
0.3140
0.0300
0.1800
0.1900
0.0060
0.0060
0.4900
0.4900
0.4800
0.4100
0.6200
0.1150
0.2880
0.6626
0.0500
0.0400
0.1600
0.1490
0.1200
0.0750
0.1260
0.2300
0.0400
0.0090
0.0100
0.0873
0.1422
0.1650
0.0280
0.0215
0.4100
1.6200 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
1028
1094/4 789
1094/5 790
1097 791
1098 792
1099 793
1100 794
1107 795
1132/2 796
1133/2 797
1184/1 798
1184/2 799
1184/3 800
800 किता
2.
[ भाग 1
1.2300
0.4900
0.7500
0.3640
0.0604
0.9501
0.4369
0.1200
0.0800
0.1300
0.1300
0.1260
210.5757 ha .
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/ सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।
3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014/ सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।
4. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।
5. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।
6. भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
1029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
पत्र.क्र. 336-भू-अर्जन-2026
तुवि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की सज्य शासन के जल संसाधन विभाग का गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बराज निभांग हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पडनें की संभावना है । म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) /356 2017 / एम.पी.एस./ 21 / 1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजन। हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर कीस्वीकृति कन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33 /2017/ आई ए - आई ( आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11 2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2 ) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें। परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हं. भूमि सिंचित हानी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनःयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा उपधारा ( 1 ) क उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इराक द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः- 11 की
"अनुसूची"
1- भूमि का विवरणः-
:-
टमसार
ग्राम का नाम
कुसमी
तहसील
सीधी
जिला
-
:-
40.3850 हे.
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नंबर
सक्र.
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे ०)
5
4
3
2
1
0.3830
1
1002/1
0.4000
2
1002/2
1.0000
1005/1
3
गोंड़ वृहद सिंचाई
1.2200
1006
4
0.1000
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली
1008
5
0.0108
जिला- सिंगरौली (म.प्र.)
1015
6
परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।
0.0660
7
1260/1
0.0660
1260/2
8
0.0680
9
1260/3 1030
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
0.1186
10 1261
11 1262 0.3000
1263 0.1000
12
13 1264 1.3400
14 1266 0.2400
15 1267 0.1500
0.3500
1268/1 16
17 1269 0.5400 18 1270 0.2400 19 1271 0.2800 20 1272/2 0.1100 21 1273 0.5076 22 1274 0.0877 23 1284 0.1100 24 1285 0.6200 25 1286 0.9261 26 1288 0.1261 27 1289 1.0708 28 1290 1.5000 29 1291 0.3800 30 1292 0.3147 31 1293 0.1400 32 1297 0.0937 33 1298 0.4460 34 1299 0.0272 35 1304 1.6718 36 1307 1.7400 37 1312 0.3700 38 1313 0.0200 39 1314 0.2900 40 1315 0.0300 41 1316 0.0292 42 1333 0.8000 43 1334 0.1550
0.0100
1335 44
0.0300
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026 1031
51 1406 0.0406
52 1407 0.2130
53 1408 0.3300
1 54 1409 0.3100
55 1410 1.0400
56 1411 1.1200
57 1416 0.5300
58 1417/1 0.2800
59 1417/2 0.2700
60 1427 0.2122
61 1431 0.4300
62 1529
45 1336
46 1337 0.0570
47 1338 0.3700
1339 0.5622
48
49 1340 0.1122
50 1341 0.0300
1.9133
63 1530 1.1291 64 1531/1 0.5100 65 1531/2 0.1800 66 1531/3 0.1800 67 1531/4 0.5100 68 1532/1 69 1532/2 70 1532/3 71 1532/4 72 1532/5 0.9800 73 1532/6 74 1532/7 75 1532/8 76 1532/9 77 1575/1 0.1160 78 1575/2 0.1160 79 1575/3 0.1160 80 1575/4 0.1160 81 1575/5 0.1160 82 1576 0.6500 83 1578 0.4200 84 1579 0.0400 85 1580 0.3109 86 1630 0.1701 87 1680/1 0.1900 88 1680/2 0.3670 89 1681/1 0.3800 90 1681/2 0.3700 91 1681/3 0.3700
1032
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
1683
92
1694
93 -+
1697/2
94
95
1697/3
1697/4
96
97
1697/5
1697/6
98
1697/7
99
1697/8
100
1697/9
101
101 किता
कुल
[ भाग 1
0.9461
2.8130
0.3600
0.3600
0.3600
0.3600
0.3600
0.3600
0.3600
0.3700
40.3850 Ha .
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014 / सात / सा-2/ ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है. के द्वारा प्रत्यक्क जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करण जाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल रासाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में काय करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।
3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7 ) 2014 / सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है. के द्वारा प्रत्येक जिले में कलक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ( कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र . 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।
4. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।
5. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू- अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।
6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
1033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
पत्र.क्र. 338-भू-अर्जन-2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निमर्माण हर अनुसूची के खानें (5 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) / 356 / 2017, एम.पी.एस. / 21 / 1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजन। हंतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011 /33 /2017/आई. ए -आई (आर ) नइ दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2 ) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है. वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुन्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसकं द्वार परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः-
" अनुसूची"
1- भूमि का विवरणः-
ग्राम का नाम
- तहसील
जिला
ठाढ़ीपाथर
कुसमी
सीधी
53.8862 हे.
- निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
स क्र. खसरा नंबर
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे ०)
1
2
3
1
200
0.1400
201
0.3018 2
0.0640
211/1
3
0.0150
213/1
4
0.0350
213/2
5
214
0.1495 6
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
4
5
गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र. )
स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।
1034
215/1 7
215/2 8
216
9
220
10
222/1 11
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
0.1200
0.1200
0.0900
0.3900
0.1500
0.1500
12
223/1 13
223/2 14
224/1 15
224/2 16
225/1 17
225/2 18
226/1 19
226/2 20
227 21
228
22
229
23
230 24
231/1 25
231/2 26
232/1
27
232/2 28
251/2
29
251/3 30
252/1 31
252/2 32
0.1950
0.1950
0.2430
0.2430
0.3350
0.3350
0.0700
0.0700
0.4600
0.1900
0.0600
0.0600
0.0550
0.0550
0.0060
0.0070
0.0200
0.2400
0.0800
0.1600
0.0900
253
33
0.2890
34 254
255 0.2140
35
256 0.3620
36
257 0.5600
37
258 0.2790
38
259 0.3800
39
260 0.1000
40
262/1 0.1350
41
262/2 0.1350
42
263/1 0.1100
43
263/2 0.1100
44
264/1 0.1290
45
264/2 0.1290
46
265/1 0.0500
47
भाग 1 ]
265/2 48
267
49
268/1 50
1035 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
0.0400
0.0000
0.1835
0.1830
268/2 51
0.0900
269 52
270 53
271 54
272 55
273 56
274 57
275 58
278 59
279 60
280/1 61
280/2 62
281 63
282 64
283 65
284 66
285 67
286 68
287 69
288
70
290
71
291 72
292
73
293 74
294 75
295
76
296
77
297
78
298/1
79
0.1800
0.1500
0.1100
0.2700
0.1600
0.0700
0.0400
0.1100
0.0200
0.0200
0.2100
0.3000
0.0400
0.3100
0.0200
0.1800
0.0800
0.0800
0.1600
0.2300
0.1200
0.1500
0.1000
0.2700
0.1300
0.0700
0.1500
0.1500
298/2
80
299
81
300
82
301
83
302
84
303
85
304
86
305
87
306
88
0.3300
0.4500
0.5000
0.2500
0.4000
0.1100
0.0900
0.4700 1036
307 89
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
0.5300
0.1400
308/1 90
308/2 91
308/3 92
308/4 93
309
94
310 95
311 96
312
97
313
98
314
99
0.1400
0.1500
0.1400
0.5100
0.1600
0.3000
0.0300
0.0200
0.0300
0.0200
100 315
316/1 0.0800
101
316/2 0.0900
102
103 316/3 0.0900
316/4 0.0800
104
317 0.3800
105
318 0.1000
106
319 0.6600
107
320/1 0.7800
108
320/2 0.1700
109
321 0.0400
110
322 0.4800
111
323 0.7300
112
324 0.0400
113
325 0.2300
114
326 0.0800
115
327 0.3000
116
328/2 1.0000
117
329 0.9100
118
330 0.5000
119
331 0.3900
120
332 0.1600
121
333 0.2400
122
334 0.2400
123
335 0,7500
124
336 0.3000
125
337 0.2200
126
338 0.3800
127
339 0.0300
128
340 0.5200
129
भाग 1 ]
341 130
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
1037
0.1600
0.0900
131 342/1
342/2 0.0900
132
342/3 0,1000
133
343/1 0.0400
134
343/2 0.0800
135
0.1300
136 344
345 0.5100
137
346 0.5700
138
347 0.0500
139
348 0.2000
140
349/1 0.0500
141
349/2 0.1000
142
352 0.1180
143
366/1 0.0050
144
366/2 0.0050
145
366/3 0.0050
146
368 0.0882
147
369 0.2300
148
370 0.3800
149
371 0.0550
150
373/1 0.2000
151
373/2 0.2000
152
373/3 0.2100
153
374/1 0.0350
154
374/2 0.0350
155
375 0.3800
156
376/1 0.0950
157
376/2 0.0950
158
377/1 0.1000
159
377/2 0.1000
160
378/1/1 0.0200
161
378/1/2 0.0200
162
378/1/3 0.0200
163
378/2 0.0600
164
379/1/1 0.0500
165
379/1/2 0.0500
166
379/1/3 0.0500
167
379/2 0.1500
168
380/1/1 0.0400
169
0.0200
380/1/2 170
1038 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026 [ भाग 1
380/1/3 0.0200
171
380/2 0.0200
172
381/1/1 0.0200
173
381/1/2 0.0200
174
381/1/3 0.0200
175
T 0.0400
176 381/2
382 0.0489
177
385 0.1845
178
386 0.2545
179
387 0.3800
180
389 0.1000
181
390/1 0.1300
182
390/2 0.1300
183
391/1 0.1170
184
391/2 0.1170
185
392/1 0.1600
186
392/2 0.1500
187 !
393/1 0.1150
188
393/2 0.1150
189
394/1 0.1175
190
394/2 0.1175
191
396/1 0.1100
192
396/2 0.1100
193
400 0.0214
194
401 0.0480
195
402 0.1600
196
403 0.2300
197
404 0.3100
1981
405 0.0600
199
406/1 0.0690
200
406/2 0.0690
201
406/3 0.0690
202
407 0.1310
203
0.0200
408 204
409 205
0.0500
0.1960
410
206
411 207
L.
418 208
419 209
421 210
0.1492
0,0470
0.0300
0.0438
0.0260
422 211
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026 1039
423 0.0117
212
426 0.0020
213
214 428/1 0.0650
215 428/2 0.1450
429 0.0220
216
430 0.0300
217
218 431 0.0300
432 0.0400
219
220 433 0.0300
221 434 0.0500
435 0.0800
222
223 436 0.0700
224 437 0.0900
225 438/1 0.1400
226 438/2 0.1400
227 438/3 0.1400
228 439/1 0.0030
229 439/2 0.0030
230 439/3 0.0030
231 441 0.0180
462 0.0010
232
233 463 0.0500
470/2 0.0240
234
472 0.1300
235
236 474 0.0800
0.1300
477/1 237
477/2 238
478 239
479/1 240
479/2 241
479/3 242
480/1 243
480/3 244
482 245
483 246
484 247
485 248
486
249
487 250
488/1 251
488/2 252
0.0700
0.1900
0.0096
0.0096
0.0096
0.0180
0.0190
0.0580
0.1400
0.1400
0.2200
0.1000
0.1450
0.0400
0.0400 1040
!
488/3
253
489
254
490
255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
0.0400
0.1000
0.0579
0.1300
256 491
492 0.0800
257
493/1 0.0220
258
493/2 0.0220
259
494 0.0300
260
500/1 0.0110
261
500/2 0.0110
262
500/3 0.0130
263
501/1 0.0500
264
501/2 0.0500
265
501/3 0.0600
266
502 0.3200
267
503 0.2300
268
504 0.1170
269
505/4 0.0010
270
0.0030
507/1
271
507/2 0.0030
272
510 0.1320
273
511/1 0.0600
274
511/2 0.1470
275
512 0.1200
276
513 0.0300
277
514 0.2500
278
515 0.2200
279
516 0.0747
280
553 0.2620
281
554 0.1528
282
561 0.0160
283
562 0.0700
284
563 0.1900
285
564 0.0900
286
565 0.0400
287
566 0.1300
288
567 0.0900
289
568 0.2600
290
0.0600
569/1 291
569/2 292
570/1 293
0.0600
0.0650 भाग 1 ]
570/2 294
571/1 295
571/2/1 296
571/2/2 297
572/1 298
572/2/1 299
572/2/2 300
573 301
574 302
575 303
576
304
577 305
578/1 306
578/2 307
578/3 308
579/1 309
579/2 310
579/3 311
579/4 312
581/1 313
581/2 314
581/3 315
583/2 316
591/1 317
591/2 318
593/2 319
603 320
604 321
606 322
607/1
323
607/2
324
1084
325
1087
326
1088
327
1182
328
1210
329
1213
330
1232/1
331
1238
332
1245
333
1248/2
334
1041 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
0.0650
0.0500
0.0300
0.0300
0.0700
0.0300
0.0300
0.1800
0.4000
0.2500
0.1200
0.1400
0.0900
0.0900
0.0500
0.0200
0.0300
0.0400
0.1100
0.0500
0.0800
0.0800
0.0842
0.0600
0.0500
0.0640
0.0097
0.1900
0.0415
0.0060
0.0060
0.1827
0.0721
0.0720
1.0596
0.0130
0.6777
0.1640
0.0010
1.4878
0.1651 1042
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
1.1009
1254
335
1.6921
1255
336
1.1996
1270
337
0.5400
330/1315
338
53.8862
338किता
कुल
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15 (7 ) 2014 / सात / सा-2/ ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है. के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को. जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।
3. राज्य शारान की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014 / सात / सा -2/ ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है. के द्वारा प्रत्येक जिले में कलक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ( कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निधर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।
4. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।
5. अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।
6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
1043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
पत्र क्र. 340- भू- अर्जन-2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है. कि इस संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) /356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. कीस्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33/2017/आई. ए.-आई (आर ) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2 ) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्ततः किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः-
" अनुसूची"
1- भूमि का विवरणः-
J.
ग्राम का नाम
धुम्माडोल
-
तहसील
कुसमी
- सीधी
जिला
- 46.3460 हे.
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नंबर
सक्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)
1
2
4
5
1
2
0.0500
0.5020
3/1/1
2
0.1670
3
3/1/2
0.1670
4
3/1/3
0.1680
3/1/4
5
0.7360
3/1/5
6
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली
0.6860
7
3/1/6
जिला- सिंगरौली (म.प्र.)
गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।
1.4725
8
3/1/7
0.4080
3/1/8
9
0.4800
10
3/1/9
2 1044
11 3/1/10 12 3/1/11 13 3/1/12 14 3/2 15 3/3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 14 24 16/1 25 17 26 18 27 25 28 26/1 29 27 30 33 31 34 32 35 33 36 34 37 35 38 36 39/1 37 39/2 38 40 39 41 40 42 41 43 42 44 43 45 44 46 45 47 46 48 47 49 48 50 49 51/1 50 51/2 51 51/3
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
0.1600 0.1600 0.1600 0.4000 0.1730 0.3700 0.6100 0.6100 0.2100 0.2800 0.8100 0.9200 1.5858 0.0120 0.0680 0.1800 0.2057 0.5000 0.0230 0.0105 0.5442 0.0500 2.9953 0.1900 0.1900 0.0900 0.0800 0.0300 0.0300 0.1300 0.2000 0.0300 0.0300 0.2000 0.1900 0.0200 0.1900 0.1500 0.1700 0.1800 0.1800
भाग 1 ]
52 51/4 53 52 54 53/1 55 53/2 56 54 57 55 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68/1/1 68 68/1/2 69 72 70 73 71 75/1 72 75/2 73 76/1 74 76/2 75 77/1 76 77/2 77 78/1 78 78/2 79 78/3 80 78/4 81 78/5 82 78/6 83 81/1 84 81/2 85 82 86 83 87 84 88 89 89 90/1 90 90/2 91 91/1 1 92 91/2
1045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
0.1800 0.7000 0.1100 0.4100 0.5400 0.0600 0.3000 0.1900 0.2400 0.0900 0.3000 0.2900 0.1600 0.4444 0.6812 0.0500 0.0700 0.0857 0.0376 0.1500 0.1600 0.1200 0.1300 0.1800 0.1700 0.0500 0.0500 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.0100 0.0100 0.1060 0.0500 0.0500 0.0064 0.0900 0.0900 0.0600 0.0600
1046
93 91/3 94 92 95 93 96 94 97 95 98 96 99 98/1 100 98/2 101 99 102 100 103 101/1 104 101/2 105 101/3 106 102 107 103 108 107 109 108 110 109 111 110 112 111 113 112/1 114 112/2 115 112/3 116 114/1 117 114/2 118 115/1 119 115/2 120 116/1 121 116/2 122 117 123 118 124 119 125 123 126 124 127 125 128 126 129 127 130 128 131 129 132 131 133 134/2
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
0.0600 0.0120 0.0215 0.0150 0.0184 0.0016 0.0800 0.0900 0.8300 1.1700 0.1700 0.2400 0.2400 0.1000 0.3700 0.0800 0.3600 0.2000 0.2400 0.1500 0.0600 0.0750 0.1000 0.1500 0.1500 0.1600 0.1700 0.1900 0.1900 0.2300 0.9700 0.6700 0.5900 0.5400 0.1759 0.3400 0.1537 0.3009 0.4700 0.0300 0.5000
भाग 1 ]
134 136/1 135 136/2 136 136/3 137 140 138 145/1 139 145/2 140 145/3/1 141 145/3/2 142 145/3/3 143 145/4 144 207 145 209 146 210/2 147 211/1 148 211/2 149 212 150 214 151 257 152 259 153 266/1 154 266/2/1 155 266/2/2 156 266/2/3 157 266/2/4 158 266/2/5 159 266/2/6 160 268/1/1 161 268/1/2 162 268/1/3 163 268/1/4 164 268/1/5 165 268/1/6 166 268/2 167 269/1 168 269/2/1 169 269/2/2 170 269/2/3 171 269/2/4 172 269/2/5 173 269/2/6 174 274/1
1047 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
0.0200 0.4000 0,4000 0.1900 0.2850 0.2850 0.0950 0.0950 0.0950 0.2850 0.2300 0.7400 0.4000 0.3600 0.3500 0.1860 0.0200 0.1260 0.1630 0.2900 0.0900 0.0900 0.1000 0.1000 0.1000 0.0900 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0600 0.1000 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0100 0.0100 0.1400
1048
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
175
274/2
275
176
276
177
278
178
282
179
180
285/1
285/2
181
292/1
182
कुल 182किता
2.
[ भाग 1
0.1300
0.6300
0.1500
2.7400
0.5700
0.0310
0.0310
0.0600
46.3460 Ha .
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7 ) 2014 / सात / सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र . 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।
3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014 / सात / सा -2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ( कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।
4. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।
5. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू- अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।
6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
1049 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
पत्र क्र. 342- भू-अर्जन-2026
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए)/356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है । गोंड़ वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33/2017/आई. ए. - आई ( आर ) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2 ) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचिंत होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः-
1- भूमि का विवरणः-
ग्राम का नाम
तहसील
जिला
अनुसूची"
-
पोड़ी
-
कुसमी
:- सीधी
39.5594हे.
:- निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नंबर
सक्र .
1
2
1
4/1
4/2
2
4/3
3
4
4/4
5
5
6
6
7
7/1
7/2
8
9
8
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे ०)
3
4
5
0.3500
0.3500
0.3500
0.3500
0.4007
0.4000
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
परियोजना अन्तर्गत नवीन गोंड़ वृहद सिंचाई स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु ।
0.6350
0.6350
0.9500 1050
9 10
11
10
11 12
13
12/1
12/2 14
15
12/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
0.0500
0.0300
0.8720
0.1600
0.1600
0.1590
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026 1051
51 82/2 0.6700
52 83/1 0.6500
53 83/2 0.6400
54 84 1.2900
55 86/1 0.3800
56 86/2 0.3700
1-
16 12/4 0.1590
57 87/1 0.7300
17 14/1. 0.0370
58 87/2 0.7300
18 14/2 . 0.0370
59 88 0.7800
19 14/3. 0.0370
60 89 0.6800
20 14/4. 0.0370
61 90 0.5600
21 24 0.0668
62 91 0.6096
22 27/2 0.4800
63 92 1.3949
23 27/3 0.2440
64 93/1 0.2400
24 28/1 0.1150
65 93/2 0.2380
25 28/2 0.1150
66 94 0.1208
26 28/3 0.1160
67 57 0.2000
27 28/4 0.1150
68 98 0.0240
28 45 0.7500
69 99 0.0050
29 47 2.2500
70 254 0.9100
30 48 1.8700
71 258/1 0.1100
31 49 1.4800
72 258/2 0.4400
32 50 0.5900
73 259 0.0900
33 51 0.1300
74 260/1 0.2300
34 52 0.1500
75 260/2 0.6100
35 53 0.0800
76 261 0.1800
36 54 0.8756
77 262 0.4400
37 55 0.9600
78 265 0.1500
38 56 0.5632
79 266 0.0700
39 58 0.0991
80 267/1- 0.0770
40 60/1 0.0610
81 267/2 67 0.0766 0.0400
41
82 267/3 69 0.0200 0.0770
42
43 83 268/1 70 0.0265 0.1200
84 268/2 71 0.1656 0.1100
44
45 85 269/1 72 0.5398 0.1330
86 269/2 77 0.0172 0.1320
46
87 79 271 0.5009
47 0.1007
88 80 272 0.2141 0.3400
48
49 89 81 273 0.2800 0.3824
50 90 82/1 274/1 2.0000 0.1580
91 274/2/1 0.4000
1052
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
92
274/2/2
93
274/2/3
94
275/2
276/2
95
96
277/1/1
97
277/1/2
98
277/2
99
277/3
100
278/2
101
278/3
279
102
103
280/2
104
281/1/2
345/1
105
347
106
349
107
कुल
107 किता
[ भाग 1
0.3200
0.3200
0.0400
0.0380
0.0800
0.0600
0.1500
0.0500
0.0100
0.0250
0.9529
0.1890
0.0200
0.0200
0.0020
0.5600
39.559 Ha .
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/ सात/ सा-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्विति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकरी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।
3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014 / सात / सां-2 / ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है , के द्वारा प्रत्येक जिले में कर्लेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेगें एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेगें ।
4. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होनें देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नहीं करेगा ।
5. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा ।
6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
प्र.क्र . 0006 -अ-82-2025-26-1361
सागर, दिनांक 11 फरवरी 2026
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की राज्य शासन के विभाग कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर द्वारा सागर जिले के खुरई शहर में खुरई- रजवांस मार्ग एवं बीना- कटनी सेक्शन के 998 / 0-1 में समपार क्रमांक 8 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है । प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार सागर जिले के खुरई शहर में खुरई- रजवांस मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998 / 0-1 में समपार क्रमांक 8 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगे तथा सागर जिले के खुरई शहर में खुरई- रजवांस मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998/ 0-1 में समपार क्रमांक 8 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातो की तुलना में भी बहुत अधिक है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि सागर जिले के खुरई शहर में खुरई- रजवांस मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998 /0-1 में समपार क्रमांक 8 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु पुर्ण रूप से उपयुक्त है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवर्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु भूमि का अर्जन किया जाता है । परियोजना का नाम
भूमि का विवरणः-
1-जिला
2-तहसील
3-नगर पालिका
4-अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल
क.
सर्वे नंबर
स्वामित्व का प्रकार
3
2
1
भूमिस्वामी 1
493 495
496/1
भूमिस्वामी 2
489/1 490/1
491/1
भूमि स्वामी 3
504, 505, 506, 509, 510/1
510/2, 511/2
सागर जिले के खुरई शहर में खुरई- रजवांस मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998 / 0-1 में समपार क्रमांक 8 के एवज में आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य ।
सागर
खुरई
खुरई
1.133 हे0
अनुसूची-1::
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमिका प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता(राजस्व अभिलेख अनुसार)
कुल क्षेत्रफल रकवा हेक्टेयर में
7
6
4
0.29
5 1.35
कृषि
विनय कुमार पिता धन्नालाल जैन
0.44
7.88
कृषि
अरविन्द्रकुमार पिता धन्नालाल जैन
0.15
3.12
कृषि
धर्मेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र रिषभ कुमार जैन 1054
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
4
भूमि स्वामी
384/1/4
5
भूमिस्वामी
384/1/1
384/1/3
6
भूमिस्वामी
384/1/3
[ भाग 1
0.121
0.80
कृषि
आभा पत्नि श्रीमंत सेठ धर्मेन्द्र कुमार
0.12
1.35
कृषि
अशोक कुमार विनय कुमार पिता धन्नालाल आभा पति श्रीमंत सेठ धर्मेन्द्र कुमार
0.012
1.35
आवासीय
पक्कीदुकान
निर्मित
कुल 17 सर्वे नंबर
राकेश कुमार , नरेश कुमार, राजेश कुमार पिता कुन्दनलाल मनोरमा गुड्डी सुषमा पुत्री कुन्दनलाल
1.133 हे. ,
15.85 हे0,
राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16-5-(7) -2014- सात- शा 2 ए भोपाल दिनॉक 2 . 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक-2895 प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अनय व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-5-(7) -2014- सात- शा 2 ए भोपाल दिनॉक 2.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई तथा समुचित सहयोग करेगे एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सागर समुचित सहयोग करेगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुऐ निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करेगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारें में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप जी.आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. 55- भू-अर्जन-26-प्र.क्र .27-अ-82-2002-03
अलीराजपुर, दिनांक 16 फरवरी 2026
अंतर्गत धारा -11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 )
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, निचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर (जोबट) परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित नहर निर्माण कार्य हेतु तहसील कुक्षी के ग्राम कुक्षी की वर्णित भूमि जिसकी कृषकवार, सर्वे नम्बर वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है :-
// अनुसूची ( 1 ) //
ग्राम:- कुक्षी
तहसील :- कुक्षी
खसरावार रकबा (हेक्टयर)
अर्जित रकबा (हेक्टयर)
विवरण
स. क्र.
पड़त
सिंचित असिंचित
कुल सिंचित असिंचित पड़त कुल
1
0.00 0.031 0.00 0.031 0.00
ग्राम कुक्षी
0.031 0.00 0.031
// अनुसूची (2)//
अर्जित किए जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टयर)
स. क्र.
कृषक का नाम व पिता का नाम
खसरा नम्बर
पड़त
(हेक्टयर)
कुल भूमि
का रकबा
सिंचित असिंचित
कुल
1
0.00
0.052
0.021 0.00 0.021
237/6
निवेदिता पति महेन्द्र कुमार जाति पोरवाड़ पता निवासी कुक्षी भूमि स्वामी
0.026 0.00 0.010 0.00 0.010
237/7
2 उर्मिलाबाई पति जगदीश जाति पोरवाड़ पता निवासी कुक्षी भूमि स्वामी
योग
02
0.078 0.00
0.00
0.031
0.031
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1056
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
खरगोन , दिनांक 24 फरवरी 2026 क्र. 281 - भू-अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र .0032-अ-82 (NH)-2025-2026
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में "बड़वाह -धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता. है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार संभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना. के. प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि' पर 'कोई विलंगम सृजित महीं करेंगा । " राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई. शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
1 यह कार्य बडवाह-धामनोद राज्य राजमार्ग कंमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्ययादेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
धतिनियम के अधीन कार्यवाहियों के परा होज़ाजेनुसूची चिंता में विनिदिष्ट भूमि का काइ सव्ययलर नहा विवरण
ग्रांम बड़वाह की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
निजी रकबा 0.6369
बड़वाह -धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
शासकीय रकबा 1.3017 कुल रकबा 1.9386 1057 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
(1 ) भूमि का विवरण
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम/ नगर
अनुसूची (2):
:- खरगोन
-
बड़वाह
बड़वाह
0.6369 हे.
(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल :-
खसरा क्र.
कं. सं.
सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)
01
02
01
50/3/1
02
50/3/2
03
51/1
04
51/2/1
05
51/4/2
06
51/4/1
07
74/1
08
63/1
09
63/2
10
63/3
11
63/4
12
63/5
13
63/6
14
63/7
05
04
03
0.0013
बड़वाह-धामनोद
0.0046
0.0049
0.0453
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)
0.3083
- राज्य राज़मार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर.- फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
0.0998 1058
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
खसरा क्र.
सं.
[ भाग 1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर गे)
01
02
03
15
53/1
16
53/2
17
53/3
18
53/4
19
53/5
20 63/9549
21
63/27
22
63/36
23
63/31
24
63/28
0.1727
25
63/29
26
63/12
27 63/9539
28 63/9538
29 63/9540
30
63/4
23
63/30
32 63/32
33 63/9547-
0.6369 कुल रकबा
05
04
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र. )
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
अधिनियम की धारा-15(1 ) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ )
दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग - बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग - बडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
1059
क्र. 283-भू-अर्जन-2026- रा.प्र.क्र.0034-अ-82 (NH)-2025-2026
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस. अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। " राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।.
यह कार्य बडवाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तह्त प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-: अनुसूची (1 ) :-
विवरण
ग्राम बफलगांव की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
निजी रकबा 5.4847
शासकीय रकबा 1.2509 कुल रकबा 6.7356
बड़वाह- धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
1060
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
(1) भूमि का विवरण
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
[ भाग 1
-: अनुसूची (2) :-
-
खरगोन
-
बड़वाह
-
बफलगांव
5.4847 हे.
(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल :-
खसरा क्र .
क्र. सं.
01
02
391/3/1 01
02
391/3/2
03
391/5
04
391/4
05
391/7
392/1 06
392/2 07
199/3 08
263 09
-259/1/1 10
259/1/2 11
289/2 12
291/3 13
291/4 14
293/4 15
293/3 16
283
17
281/1 18
280/2/1 19
280/2/2 20
280/2/3 21
279/6/1 22
279/6/2 23
279/3/1/1 24
279/3/1/2 25
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)
03
04
05
0.0422
0.0168
0.0362
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)
0.0257
0.1649
0.1258
0.0530
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
0.4529
0.0285
0.1276
0.0022
0.0349
0.0372
0.0139
0.0737
0.0666
0.1563
0.0204
0.0204
0.0733
0.0985 1061 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
खसरा क्र .
सं.
01
02
26
279/3/2
27
279/2
28
278/1/1
29
278/1/2
30
278/2
31
278/3
32
273/4/1/1
32
273/4/1/2
34
273/4/2
35
272/1/1/1/1
36
272/1/1/1/2
37
272/1/1/2
38
272/1/2
39
272/3
40
272/2
41
272/4/2
42
270/3
43
270/2/2
44
270/2/1
45
266/2/1/1/1
46
266/2/1/1/2
47
266/2/1/2
48
266/2/2
266/5 49
266/6 50
51
266/4/1
52
266/4/2
53 198/1/1/1/1/1
54 198/1/1/1/1/2
55
198/1/1/1/2
56
198/1/1/2
67
198/1/2
58
198/2 धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)
03
05
04
0.0092
0.1048
0.0109
0.0106
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र. )
0.0258
0.0114
0.0333
वड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंवाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
0.0255
.0.0258
0.0025
0.0416
0.0581.
0.1287
0.0032
0.1370
0.0103
0.0249
0.0958
0.1123
0.0612 1062
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
खसरा क्र.
क्र. सं.
01
02
59 199/2/1/1/1/1/1/1
60 199/2/1/1/1/1/1/2
61 199/2/1/1/1/1/2
62 199/2/1/1/1/2
63 199/2/1/1/2
64
199/2/1/2
65
199/2/2
66
296/1
67
305/1
68
305/2/1
69
305/2/2
306
70
71
307/1/1
72
307/1/2
73
307/2
74
307/3
75 318/1/1/1/1
76
318/1/1/1/2
77
318/1/1/2
320/6 78
79
320/1
80
325/1/1/1
81
325/1/1/2
82
325/1/2
83 325/4/1/1/1/1
84 325/4/1/1/1/2
85 325/4/1/1/2/1
86 325/4/1 /1/2 / 2-
325/4/1/2 87
88
325/4/2
89
325/6
90
325/5/1
91
325/3/1/1
92
325/3/1/2
367/2/1
369/3
391/9
391/1
391/2/2
391/2/1/1
391/2/1/2/1
392/3
कुल रकबा (हे.)
[ भाग 1
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)
03
04
05
0.1038
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)
0.2241
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
0.0585
0.0266
0.0327
0.1720
0.1131
0.0347
0.0515
0.3232
0.0469
0.1232
0.0988
0.1134
0.0255
0.1477
0.0554
0.0652
0.0233
0.0035
संभागीय प्रबंधक,
0.0454
0.0707
म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभांग, इंदौर (म.प्र .)
0.7147
0.0215
0.0338
लंयाई बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लं 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
0.1516
5.4847
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभांग- राड़याह के रागक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुगांग बंडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
1063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
क्र. 285-भू-अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र.0038-अ-82 (NH)-2025-2026
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में "बझ्याह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मयं पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए " भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (2) एवं (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथया ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा ।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूती के खाते (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य बडवाह-धामनोद राज्य राजमार्ग कंमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया. जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहतं प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-: अनुसूची (1 ):-
विवरण
ग्राम गंगापुर भोरी अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
निजी रकबा शासकीय रकबा कुल 2.1950 0.1185 2.3168
बड़वाह -धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
1064
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
-: अनुसूची (2) :-
(1) भूमि का विवरण
(क ) जिला
:- खरगोन
(ख) तहसील
बड़वाह :-
(ग) ग्राम
गंगापुर भोरी :-
:- 2.198.हे.
(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल
खसरा क्र.
क. सं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा ' (हेक्टयर में )
01
02
03
04
05
01
1/1
0.6650
02
1/3
0.3428
03
1/5
0.0274.
04
4/6
0.0283
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभांग, इंदौर (म.प्र.)
05
4/1/1
-0.8517
06
4/1/2
0.2828
07
4/3
बड़वाह -धामनोद राज्यराजमार्ग क्रमांक 36. लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
2.198
कुल रकबा
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) अनुभाग - बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग - बडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
1065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
क्र. 287-भू-अर्जन-2026- रा.प्र.क्र.0033-अ-82 (NH)-2025-2026
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में "बड़वाह- धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है , कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिंदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा ।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य, बडवाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-: अनुसूची (1 ) :-
विवरण अधान कार्यवाहिया पूरा איריד
ग्राम जयमलपुरा की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
निजी रकबा 3.9551
बड़वाह- धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 6280 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
शासकीय रकबा 0.3751 कुल 4.3302 1066
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
(1 ) भूभि का विवरण
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
[ भाग 1
-: अनुसूची (2) :-
:- खरगोन
:- बड़वाह
-
जयमलपुरा
3.9551 हे.
(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल -
खसरा क्र .
सं.
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में )
01 02 03 04 05
01 39/1/1 0.0050
02 39/1/2 . 0.0050
03 बड़वाह-धामनोद
39/2/1 0.0200 संभागीय प्रबंधक,
राज्य राजमार्ग
04 39/2/2 0.0190 म.प्र. सडक विकास
क्रमांक 36 लंवाई
05 40/1 0.1025
निगम लिमि. संभाग, 62.80किलोमीटर
06 40/2 0.0212
इंदौर (म.प्र.) फोर लेन मय
07 40/3 0.0293
पेव्हड शोल्डर के
08 36/2/1 0.1343
निर्माण कार्य हेतु ।
09 42/5/1 0.0484
10 42/5/2 0.0130
11 42/4 0.0672
12 42/3 0.8500
13 42/2 0.0803
14 42/6/1 0.0141
15 34/1 0.0759
16 33/1 0.0808
17 32/1 0.1520
18 32/2 0.0642
19 57/1/1 0.0155
20 57/9 0.0054
21 57/6 0.0064
22 31/2 0.0612
23 31/1 0.1657
24 29 0.3443
25 28 0.0344-
26 27 0.0435
1067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
क्र. खसरा क्र . धारा-12 के अंतर्गत सार्वजनिक
सं. प्राधिकृत अधिकारी प्रयोंजन का
वर्णन
अर्जन हेतु
निजी भूमि का
लगभग रकबा
(हेक्टयर में)
01 02 03 04 05
27 26 0.1414
28 25 0.1517
29 0.0220
30 18/1 0.0257
31 20/2 0.0361
32 19 0.1187
33 21/3/1
0.01189
34 21/3/2
35 21/1 0.0299
36 21/4 0.0309.
37 22/3 0.0500
38 22/2- 0.0506
보호/1 0.0440
40 21/5 0.0381
4.1 18/5/1 0.0891
42 -18/3- 0.0200
43 11/13 0.0036
44 12/1 शा.नं. - 12/6 एवं 12/7 0.0374
45 24/1 0.0470
46 31/3 0.1657
47 34/2/1/1 0.0689
48 34/2/2 0.0121
49 38/1 0.0010
50 11/10 0.0220
51 24/2 0.0160
52 35/1/1 0.0534
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1 1068
खरारा क्र .
क्र. सं.
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन
अर्जन हेतु
निजी भूगि का
लगगग रकबा
(हेक्टयर में)
05
04
02
03
01
52
35/1/1
0.0534
53
35/1/2 ( NHAI )
54
21/2/2/1/1/1
55
21/2/2/1/1/2
0.1898
56
57
21/2/4
0.0074
58
57/10
59
24/3
60
24/4
€1
24/5.
62
24/6
63
24/7
24/8
64
24/9
65
24/10
66
0.0122
24/11
67
24/12
68
18/10
69
70
18/2-
18/9
71
72
18/8
18/7
73
12/2
74
75
18/37
3.9551
कुल रकबा
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किंसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .)
अनुभाग - बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो , फाईल किया जा सकेगा । भूगि का नस्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग- बडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
1069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
क्र. 289- भू-अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र.0033-अ -82 (NH)-2025-2026
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवारं विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अंधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगमं सृजित नहीं करेगा ।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शाक्तयों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य बडवाहं- धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूहं द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आंर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहूत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-: अनुसूची (1 ) -
विवरण
ग्राम किवूद की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
निजी रकबा 6.1375
शासकीय रकबा 3.8633
बड़वाह -धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
कुल 10.0008 1070
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
(1 ) भूमि का विवरण
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
[ भाग 1
-: अनुसूची (2) :-
-
खरगोन
बड़वाह
-
किवूद
6.1375 है
:- (प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल
खसरा क्र.
क्रं. सं.
02 01
01
191
02 194/2
03
192
04 203/1
05
203/2
06
208/2
07
208/5
08
208/6
09
208/ 1-
10
209/1
11
212/1
12
213/1
13
221/2
14
222/1
15
16
227/1
17
228/1
18
228/2
19 229/1/1
20 229/1/2
237 21
240/1 22
23
240/2
24 240/3
250 25
धारा-12. के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)
05
04
03
0:4613
0.0010
-0.0866
0.5594
0.0816
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर. (म.प्र. )
0.6439
0.1331-
0.6196
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
0.1224
0.5455
.0.2502
0.1453
0.1159
0:0180
0.1296
0.1907
0.2701
0.0223
0.1296
0.0172
0.0321
0.0283.
0.1467- 1071 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
खसरा क्र.
सं.
02
01
26
251
27
185
186 28
29 179/1
30 179/2
31 178/2
32
174
32
173
34 171/1
35 171/2/1
36 171/2/2
37 170/1
38
170/2
39 170/6
40 170/8
41
165
42 164/1
43 164/2/1
44 164/2/2
45 164/3
46
158
47 193/1
48 227/2
कुल रकवा (हे . )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)
05 03
04
0.2231
0.0503
0.0951
0.1212
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडकं विकास निगम लिमि. संभांग, इंदौर (म.प्र. )
0.0633
0.0504
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
0.0620
0.0425
0.0858
0.0847
0.0144-
0.0069
0.0288
0.0366
0.0359
0.1451
0.0447
0.0293
0.0172
0.0515
0.0804
0.0084
0.0095
6.1375
अधिनियम की धारा-15 ( 1 ) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 ( साठ) : दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग - बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों , यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग - बडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
1072
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
क्र. 291 -भू-अर्जन- 2026 - रा.प्र.क्र. 0037-अ-82 (NH)-2025-2026
चूंकि राज्य शारान को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कांता (1 ) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 30 लंबाई 02.60 किलोमीटर फोरलेन भग पेव्हन शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि अधिग्रहण हेतु प्ररतावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (2 ) एवं (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूयी तो खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इराके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है , कि "कोई भी व्यक्ति इरा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार गर्दी करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इरा अध्याय यो अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगग सृजित नहीं करेगा।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य बडवाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 38 लंबाई 02.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल शे स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक रामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूष्ठ द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ रामूष्ठ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिरारो अधिनियम की धारा 43 के राहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-: अनुसूची (1 ):-
विवरण
ग्राम अमलाथा की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
निजी रकया 0.1534
शासकीय एकया 0.3100
बड़वाह- धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.00 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
फुल 0.4004 1073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
-: अनुसूची (2 ) : -
(1 ) भूमि का विवरण
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
-
खरगोन
:-
बड़वाह
-
अमलाथा
0.1534 हे.
(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल -
खसरा क्र.
क्र. सं.
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा.. (हेक्टयर में)
01
02
03
01
90
0.1534
सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन
04
05
संभागीय प्रबंधक, म.प्र . सडक विकास निगम लिमि. संभाग , इंदौर (म.प्र. )
0.1534 कुल रकबा (हें. )
रकबा..
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
अधिनियम की धारा -15(1 ) के अंधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग - बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग - बडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।...
1074
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
क्र. 293- भू-अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र.0038-अ-82 (NH)-2025-2026
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है . कि. नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में "बड़वाह - धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित- वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (2 ) एवं (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा ।" राज्य शासनं इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य बड़वाह- धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेनं मयं पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की, धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तूहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-: अनुसूची (1 ):-
विवरण
ग्राम हमीरपुरा की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
निजी रकबा 5.8890
शासकीय रकबा 0,5802
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
कुल 6.4692 1075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
-: अनुसूची (2) :-
(1 ) भूमि का विवरण
-
(क) जिला
खरगोन
-
(ख) तहसील
बड़वाह
(ग) ग्राम
:-
हमीरपुरा
5.8890 हे.
(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल
खसरा क्र.
क्र. सं.
प्राधिकृत अधिकारी धारा -12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन
अर्जन हेतु
निजी भूमि का
लगभग रकबा
(हेक्टयर मे)
01
02
03
05
04 /
01
4/1
0.0484
02
4/2
0.0050
03
4/3
0.0370
04
4/4
0.0594
05
4/5
0.0567
06
4/6
0.0553
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र. )
07
4/7
0.0429
08
3/1/2
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80किलोमीटर -: फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर कें निर्माण कार्य हेतु ।
09
3/1/1/2
10
3/1/1/1/2
11
3/1/1/1/1/2
1.0554
12 3/1/1/1/1/1/2/2/2
13 3/1/1/1/1/1/2/2/1
14 3/1/1/1/1/1/2/1
15 3/1/1/1/1/1/1
16
0.2670
17
0.0151
1/12/1
18
0.0054
1/12/2
19
0.0084
20
0.0021
1/2/1/2
21
0.0023
1/2/2/1
22
0.0020
3/7
23
0.0240
1/18
24-
1/1
0.0912
25
3/2/1/1
26
0.0422
3/2/1/2 1076
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
खसरा क्र.
[ भाग 1
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोंजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टयर में)
01
02
27
3/2/2
28
3/3/1
29
3/3/2
30
22/1
31
23/1
32
23/3
33
20
34
19
35
21/2
36
16/1/1
37
16/2
38
85
39
83
40
76/4
41
71
42
68
43
5/3
44
5/1
45
46
16/3
कुल रकबा (हेक्टेयर) .
03
04
05
0.3625
1.3869
0.1857
0.0167
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र. )
0.0050
0.0060
0.0069
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु ।
0.2674
0.5392
0.1707
1.0419
0.0020
0.0512-
0.0010
0.0221
0.0010
0.0010
0.0010
5.889
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग - बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो , फाईल किया जा सकेंगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग - बडवाह के कार्यालय में देखा जा सकता है.।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भव्या मित्तल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
न्यायालय , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सोनकच्छ, जिला- देवास
मध्यप्रदेश
क्र. न. 297- रीडर-2026
सोनकच्छ (देवास ), दिनांक 20 फरवरी 2026
प्ररुप- "ख "
उद्धघोषणा
(नियम-5 का उपनियम (2) के तहत )
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक -20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र. के पत्र क्रमांक 1126 दिनांक 04.04.2025 के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले के ग्राम गुराडियारूपा तहसील सोनकच्छ मे मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकरो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के तहत भूमि गत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकरो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।
रिमार्क क्र. भूमिस्वामी/ अधिभोगी का नाम खसरा नम्बर
कुल क्षेत्रफल
(हे. मे)
भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए अपेक्षित भूमि (हे. मे)
6
4
5
3
2
1
0.042
1.720
288
1
योगेन्द्र सिंह पिता हिम्मतसिंह जाति सेंधव
0.043
0.290
289/1
2 अकेसिंह पिता भेरूसिंह जाति सेंधव
0.052
0.300
3
289/2
बहादुरसिंह पिता भेरूसिंह जाति सेंधव
0.041
0.290
4
289/3
हुकुमसिंह पिता भेरूसिंह जाति सेंधव
0.033
0.280
320/2
5 दयाराम पिता भागीरथ जाति बलाई
1- जिले का नाम - देवास
2- तहसील - सोनकच्छ
3- ग्राम - गुराडियारूपा
4- भूमि को अर्जित रकबा 0.211 हे.
5- भूमि - सिंचित
7
6 -अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपति निरंक
7- किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की रही है आई एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन
सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी ।
1078
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
क्र.- 350- रीडर-2026
[ भाग 1
सोनकच्छ ( देवास) , दिनांक 23 फरवरी 2026
प्ररुप- "ख "
उद्धघोषणा
(नियम 5 का उपनियम (2) के तहत)
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र . के पत्र क्रमांक 2634 दिनांक 06.08.2025 के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले के ग्राम मोहम्मदपुर तहसील सोनकच्छ मे मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकरो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के तहत भूमि गत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकरो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।
क्र. भूमिस्वामी/ अधिभोगी का नाम खसरा नम्बर
रिमार्क
कुल क्षेत्रफल
(हे. मे)
2
3 1
96 1 सोभालसिंह पिता मोतीसिंह जाति सेंधव
99 2 रामसभाबाई पति खुमानसिंह जाति सेंधव
101 3 सुरजसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति सेंधव
104 4 नेमचन्द्र कमलकिशोर पिता भजनलाल जाति ब्राहम्ण
105 5 भुपेन्द्रकुमार गुप्ता पिता जगदीश नारायण गुप्ता जाति महाजन
6
106/1 भुपेन्द्रकुमार गुप्ता पिता जगदीश नारायण गुप्ता जाति महाजन
106/2 7 सुमनबाई बेवा ओमप्रकाश, अवधेश आरती रंजना पिता ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण
1- जिले का नाम - देवास
2- तहसील सोनकच्छ
3- ग्राम - मोहम्मदपुर
4- भूमि को अर्जित रकबा 0.4920 हे.
5- भूमि - सिंचित
भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए अपेक्षित भूमि (हे. मे)
4
6
5
0.2370
2.2100
0.7000
0.0610
1.2100
0.1300
0,0040
1.0300
0.3400
0.0110
0.1700
0.0490
0.5000
6 -अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपति निरंक
7- किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की रही है आई.एस.पी. कालीसिंध चरण ।। लिफ्ट माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की जाएगी ।
प्रिया चन्द्रावत , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) .
1079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 9 फरवरी 2026 भू-अर्जन-प्र.क्र.-0001-अ- 82-2025-26-482
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ,2013 की धारा 15 (1 ) के अन्तर्गत , प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
// अनुसूची//
1) भूमि का वर्णनः-
(क) जिलाः खण्डवा
(ख) तहसीलः खण्डवा
(ग) ग्राम : सहेजला
(घ) अर्जित रकबाः 0.01 हेक्टेयर
क्र. भूमि स्वामी का नाम
अर्जित भूमि का
खसरा नंबर
कुल रकबा हैक्टर में
अर्जित भूमि का रकबा हैक्टर में
2
1
3
4
5
गिरधारीलाल पिता चम्पालाल,
1
514/8
0.01
0.01
अर्जुन पिता चम्पालाल, बाबूलाल पिता गिरधारीलाल
2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पॉ. ज . कं. लि. खण्डवा के रेल परिवहन के अंतर्गत ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा की अधिग्रहित भूमि के संबंध में पुनर्वास नीति के तहत बची हुई शेष निजी कृषि भूमि का अर्जन
3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा / आयुक्त नगर निगम, खण्डवा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
1080
भू-अर्जन-प्र.क्र.- 0001-अ-82-2025-26-482
[ भाग 1
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ,2013 की धारा 15 (1 ) के अन्तर्गत , प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
// अनुसूची//
1 ) भूमि का वर्णनः-
जिलाः
(क)
तहसीलः
(ख
ग्राम :
(ग)
अर्जित रकबाः
(घ)
भूमि स्वामी का नाम
क्र.
खण्डवा
खण्डवा
सहेजला
0.01 हेक्टेयर
अर्जित भूमि का रकबा हैक्टर में
कुल रकबा हैक्टर में
अर्जित भूमि का
खसरा नंबर
5
4
3
2
1
गिरधारीलाल पिता चम्पालाल ,
0.01
0.01
514/8
1
अर्जुन पिता चम्पालाल, बाबूलाल पिता गिरधारीलाल
2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पॉ. ज. कं. लि. खण्डवा के रेल परिवहन के अंतर्गत ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा की अधिग्रहित भूमि के संबंध में पुनर्वास नीति के तहत बची हुई शेष निजी कृषि भूमि का अर्जन
३) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा / आयुक्त नगर निगम , खण्डवा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
1081
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. 0013-अ - 82-2025-26 - भू-अर्जन- सिरकुंड
बैतूल , दिनांक 25 फरवरी 2026
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
सिरकुंड 43.966 आमला
बैतूल (म.प्र.)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. - 1 मुलताई
रिधोरा सिरकुंड स्टोरेज टैंक हेतु निजी भूमि का अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामीकानाम
1
2
1
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे. )
अर्जित रकबा (हे.में)
3
4
5
159/1 1.732
0.300
धीरज पिता मोहनसिंह जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी
2
1.619
0.560 159/2
शान्ताबाई बेवा कुसुमलाल, चम्पालाल , परमाल , अनिल पिता कुसुमलाल , चमेली, संगीता पिता कुसुमलाल जाति रघुवंशी
3
प्रमोद पिता सुन्दरलाल रघुवंशी
4
0.001
160/1
0.001
1.147
0.200
160/2
मुन्नीबाई पत्नी ध्रुव जाति रघुवंशी निवासी सिरकुण्ड 1082
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
1.147
0.570
160/3
5
पारबती पत्नी भोला जाति तेली निवासी सिरकुंड
0.499
158/4
0.499
6
0.600
1.097
290/1/1/1
सुनील पिता नन्दकिशोर जाति रघुवंशी निवासीछिन्दी
0.643
0.320
158/5/1
7
0.369
0.369
290/1/1/2
रामभरोस पिता नन्दकिशोर जाति रघुवंशी निवासीछिन्दी
0.588
158/5/2
0.588
8
बबली पति लालसिंह जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी
0.022
0.022
290/2/3
0.020
0.020
290/2/2
0.027
0.027
157/5/2
0.028
0.028
157/5/3
1.120
1.120 9 जसवंतसिंह पिता बल्लूसिंह जाति रघुवंशी
402/5
0.028
0.028
402/7/1/1/2
0.704
0.460
157/5/1/1/1/1/1/1
0.322
0.322
285/1
0.020
0.020
290/2/1/1/1/1/1
0.028
0.028
290/2/1/1/1/2
10 हिमांशु पिता जसवंतसिंह जाति रघुवंशी
0.028
0.028
157/5/1/1/1/2
0.029
0.029
290/2/1/1/2
11 विशाल पिता साहेबलाल जाति पवांर
0.029
0.029
157/5/1/1/2
0.028
0.028
402/7/1/1/1/2
0.028
0.028
290/2/1/2
0.028
0.028
157/5/1/2
12 साहबलाल पिता कालूराम जाति पवांर
0.028
0.028
402/7/1/2
285/4
0.321
0.321
290/3
0.175
0.175
293
0.113
0.113
13 गुलजारसिंह पिता बल्लूसिंह जाति रघुवंशी
0.405
0.050
400/5
0.135
0.135
402/4
1.376
0.080
279/2
14 गणेश पिता रेनी
3.078
0.210
281/2
15 कन्हैया पिता पिरता निवासी सिरकुण्ड
0.183
0.05
281/3
16
रतनलाल पिता सरदार, गणेश , दिनेश, ध्रुव , सुदामा पिता सरदार
1.961
0.630
284/1
17
भोपा, करिया पिता शोभाराम , बुल्को बेवा तातोबा, भैयालाल पिता शिवबा, रमको पत्नी सुखलाल, सुकी बेवा शिवला, सुभद्रा बेवा शिवला, सुभा पत्नी नानकराम, रामलाल, शेषराव, जेठू पिता ठुन्नू, कमला पुत्री ठुन्नू जाति मेहरा निवासी छिन्दी
2.278
2.428
284/2
18 प्यारे , नान्हू, साहेबलाल पुत्र पांठू निवासी रिधोरा
0.161
0.161
279/3/1
19
0.508
0.508
285/2/2
अमृतलाल पिता हीरालाल , बल्लो पुत्री हीरालाल
0.162
0.162
279/3/2
0.508 20 गेन्दू पिता हीरालाल, चम्पा पुत्री हीरालाल
0.508
285/2/1 1083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
157/1/1 0.697 0.347
285/3 0.607 0.557
361/7 0.249 0.030
402/6/1 0.078 0.078
402/6/2 0.028 0.028
402/6/3 0.029 0.029
361/8 0.249 0.110
21 हजारी पिता बलूसिंह जाति रघुवंशी 402/7/1/1/1/1 0.025 0.025
402/7/2 0.026 0.026
294/3/1 0.348 0.300
157/5/1/1/1/1/1/2 0.028 0.028
157/1/2 0.029 0.029
294/3/2 0.029 0.029
294/3/3 0.028 0.028
157/1/3 0.028 0.028
22 विवेक पिता जसवंतसिंह रघुवंशी निवासी 157/5/1/1/1/1/2 0.028 0.028
सिरकुण्ड
कन्हैया पिता घुडिया, रमला पुत्री घुडिया, 277/5 0.891 0.650
23
286/1 0.052 0.052
दिलीप, धमेन्द्र पिता झनक जाति पवांर 286/5
0.40 0.400
गेन्द्र, अमृतलाल पिता हीरालाल, चंपा, बल्लो 287/2 0.498 0.498
24
पिता हीरालाल 277/6 1.012 0.78
286/2 0.451
0.451
मीरा पिता टेनी , गणेशराव पिता टेनी , मैना 286/4 0.450 0.450
25 बेवा गुलाबराव, अजय, विजय पिता गुलाबराव
जातिपवांर
गणेशराव पिता टेनी , मीरा पिता टेनी , अजय, 287/1 0.727 0.500
26
विजय पिता गुलाबराव , मैना बेवा गुलाबराव
ओझा पिता खुश्यालसिंह, गोंदा , कला, मुन्नी 277/2 1.012 0.300
27
पुत्री खुश्यालसिंह , जाति पवांर 287/3 0.499 0.030
अमरसिंह उर्फ किसन पिता दमड्या, 283 0.567 0.205
28 जीवनदास उर्फ जिवत्या पिता दमड्या जाति
मेहरा निवासीछिन्दी
29 सुकलू पिता कसन पता बैतूल 279/4 2.906 0.250
30 गणेशराव पिता टेनी जाति पवांर निवासी रिधोरा 279/6 0.405 0.250
गणेशराव पिता टेनीसिंह , मीरा पुत्री टेनीसिंह, 277/3 0.203 0.203
31 मैना बेवा गुलाबराव , अजय, विजय पिता 277/7 0.405 0.345
गुलाबराव जाति पवांर 277/1 0.405 0.405
गुलसिया बेवा मोहन , पंजाबराव, भीमराव, 408 0.546 0.546
32 अमरलाल , छोटेलाल पिता मोहन , कौशल,
लीला, कला, रामकली पिता मोहन निवासी
सिरकुंड
1084
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
आनंदराव साजूराम, अमरलाल, पंजाबराव, भीमराव, छोटेलाल पिता पिता 33 मोहन, कौशल , लीला, कला , रामकली पिता मोहन , गुलसिया, नान्ही पिता साजूराम, नत्थू, सावनी पिता सुन्दर
34
चैत्या, कैलाश , नान्हूलाल पिता आनंदराव जाति पवांर निवासी सिरकुन्ड
35
रामजी व. धुड़ल्या, धुड़ल्या व. रतिराम, लुइका पिता रतिराम, नारायण पिता सुरजन निवासी छिन्दी
36 दल्लूपिता मानक जाति भोयर
37 फुस्या पिता मानक जाति भोयर
38
केवलराम, हेमराज, धनराज पिता तीरथ, गंगा बेवा तीरथ, गोडन बेवा रामजी जाति भोयर
झिनी बेवा केशो , मुन्नी बेवा धन्नू, सोनू, कुबेर
39
पिता धन्नू, गुन्नो पुत्री धन्नू, जगन्नाथ, गोडा मंगल पिता केला, गंगा पिता कैला निवासी आमला
राजू , अशोक, मारोती , रमेश , पिता कैलू, कला, सोमती पुत्री कैलू, ममता बेवा किशोर ,
40 दीपक पिता किशोर, दीक्षा, भूमिका, अर्चना पुत्री किशोर, भिक्या पिता ढोंडिया, गाडो पिता ढोंडिया
41 मंगरू पिता टटारी जाति मेहरा
सुनिल पिता नन्दकिशोर जाति रघुवंशी 42
सावन्या, पुनाजी पिता गोपाल जाति पवांर 43
44
मुन्नी बेवा धन्नू, सोनू, कुबेर पिता धन्नू, गुन्नो पुत्री धन्नूजाति रघुवंशी निवासीछिन्दी
मधु पिता सुरजन, जसोदी पिता सुरजन , नान्ही 45 बेवा गुलाबराव, अनिल, अंजनी पिता गुलाबराव जाति पवांर
दुर्गा पत्नीमधु
46
47
छोटू, लक्खू, तीरथ पिता प्यारे , रतनी , जतनी, किन्नो पुत्री प्यारे जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी गेंदलाल उर्फ चिन्धू पिता जिवबा निवासी
48
सिरकुंड
[ भाग 1
407/1
1.192
0.300
407/2
0.791
0.330
392/2
0.324
0.080
405
1.918
0.250
1.829
386/1
0.250
386/2
1.829
0.270
387/4
0.965
1.465
360/1
0.204
0.204
371/1
0.630
2.048
157/3
1.12
1.120
0.825
0.655
400/1
0.373
402/3
0.373
157/2
1.039
0.4
0.29
0.29
157/4
0.425
294/2
0.05
402/2
0.331
0.191
399
0.542
0.16
401
1.311
1.311
0.580
0.030
400/3
396
1.323
0.150
395
1.319
1.169
0.910
0.290
392/1/1
392/1/2
0.405
0.405
393
0.652
0.652
394/1
0.129
0.129
0.668
0.668
394/3 1085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
49 बसन्ती जौ करिया निवासी छिन्दी
50
मुन्ना, रामा, नत्थ्या पिता पन्ना, ढेमो पुत्री पन्ना , कारी पिता पन्ना, रामलाल, शेषराव, जेठू पिता ठुन्नू, कमला पिता ठुन्नू मेहरा निवासी सिरकुन्ड
51
पंजाबसिंह पिता सूरतसिंह, रैनो बेवा सूरतसिंह निवासी सिरकुंड
52
0.344
0.344
394/2
0.048
0.048
359
0.204
0.204
360/2
0.140
1.494
361/1
जगन्नाथ पिता कैला, महेगी, गाडो पिता कैला, गुलजार, उपेन्द्र पिता ज्ञानी, मुन्नी बेवा धन्नू, सोनू , कुबेर पिता धन्नू, गुन्नी पुत्री धन्नू जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी
53
1.710
5.37
345
1.101
1.101
362
0.603
0.603
363
सूरदास उर्फ आनन्दराव पिता अदुप, शंकर उर्फ रंलालसिंह , दयाल, दयालू पिता अधूर, कमला, गौरी, मुन्नी, छोटी पुत्री अधूर , काशीबाई बेवा रतनलाल, सुपसिंह, प्रतापसिंह, मोहनसिंह, पिता रतनलाल , कचरिया , रमला , धन्नी पुत्री रतनलाल जाति रघुवंशी
54 लक्ष्मण पिता अकाली जाति रघुवंशी
55
0.275
0.275
344/8
0.152
0.202
344/3/2
0.083
0.083
364/1
0.03
0.202
344/3/3
0.083
0.083
364/2
0.327
0.397
344/7
परमजीत, विनय पिता नारायण रघुवंशी निवासी छिन्दी
56
0.03
0.162
361/2
भाग पिता गना, भागा बेवा माडू, अशोक, सन्तोष, राजेश व. माड़ जाति मेहरा
57
0.052
0.052
286/3
0.400
0.400
286/6
0.748
0.748
277/4
मुन्नालाल पिता लक्ष्मण, कमला पिता लक्ष्मण निवासी मुलताई
58
0.150
0.771
277/8
1.152
1.392
344/6
रघुनाथसिंह , मधुरसिंह पिता बलवीर, चन्द्राबाई, इन्द्राबाई पिता बलवीर जाति रघुवंशी
59 चंदनसिंग पिता चेपा जाति रघुवंशी
60
0.100
0.202
354/3
1.700
5.155
347/2
मुन्ना, धर्मराज, राजेश , संजय पिता सुकनन्दन जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी
61 रघुवीरसिंग पिता चेपा जाति रघुवंशी
62 छोटीबाई पत्नी सुदामा जाति रघुवंशी
63 कल्लूपिता थोन्देसिंग
64 राजूसिंह पिता थोन्दे जाति रघुवंशी
0.08
0.202
354/4
0.18
2.069
353/1
0.162
0.162
356/1
0.117
0.117
356/3
0.182
0.182
357/1
0.237
0.237
356/2
0.142
0.142
357/2 1086
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
0.502
0.502
355
65
सुदामा, रूपसिंग , महादेव पिता सूरतलाल , मुन्नीबाई पिता सूरतलाल
0.100
0.255
304
66 मधु पिता सुरजन जाति भोयर पता- बैतूल
0.081
0.081
303
67
भाग, सुन्दरलाल पिता खंजर, शंकरिया बेवा साहू , पन्नलाल, परमाल पिता साहू निवासी सिरकुन्ड
0.210
0.404
158/1
68
सुलको पिता रामदास जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी
0.404
0.404
158/3
69
जसवनिया बेवा नन्दकिशोर, सविता, रीता पुत्री नन्दकिशोर
0.100
0.151
344/3/1
70
सरस्वती पिता अकाली, देवेन्द्र पिता चिब्बीसिंह, मुन्नी, निर्मला पुत्री चिब्बीसिंह, कोमल पिता नारायणसिंह , कीर्ति पुत्री नारायणसिंह जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी
0.250
1.682
354/5
71 अर्जुनसिंह पिता भोन्दे जाति रघुवंशी
0.729
0.729
290/1/2
72
रामभरोस पिता रामदास, सरजो पिता रामदास जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी
0.060
0.228
288/1
73
43.966
87.485
137
ओझा पिता खुश्याल , गोंदा, कला, मुन्नी पुत्री खुश्याल निवासी आमला योग:-
1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि रिधोरा सिरकुंड स्टोरेज टैंक के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
1087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 5 मार्च 2026 क्र. 1770- भू- अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र.0017-3-82-2025-26
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम भेरूगढ में घाट निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के कस्बा उज्जैन की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
//अनुसूची-1//.
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
तहसील ग्राम
जिला
धारा-12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में
0.5340
उज्जैन
ग्राम भेरूगढ
उज्जैन नगर
परियोजना प्रशासक
नमामि क्षिप्रे परियोजना
कियान्वयन इकाई-01
जलसंसाधन विभाग
सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम भेरूगढ चक के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु।
//अनुसूची-2//.
क.स.
प्रभावित रकबा अर्जित भूमि का हेक्ट. में प्रकार
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम खसरा नम्बर निवास स्थान
कुल रकबा हेक्ट. में
सिंचित
1
राजेश पिता रामेश्वर मधुवाला पति राजेश भूस्वामी
0.1150 0.0210 0.0310
0.0650 0.0150 0.0310
88/2 89 147/4/2
सिंचित
0.0700
0.1250
घनश्याम पिता किशन भूस्वामी
92/1
2
सिंचित
3
0.0500 0.0700
0.1050 0.2090
92/2/1 93/1/1
धर्मेन्द्र पिता ओमप्रकाश , महेन्द्र पिता ओमप्रकाश , किरण पिता ओमप्रकाश, वीरबाला पिता ओमप्रकाश जाति माली भूस्वामी
सिंचित
0.1050 0.1980
93/2 94/2
0.0350 0.1200
सिंचित
लीलाबाई बेवा लक्ष्मीनारायण , जीतेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण , धर्मेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण, प्रशान्त पिता लक्ष्मीनारायण , उषा पुत्री लक्ष्मीनारायण, संगीता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति माली भूस्वामी बाबूलाल पिता ब्रजलाल जाति माली भूस्वामी
0.0460
5
0.1180
143/1/1
सिंचित
6
0.0107
0.0107
147/4/1/1/1
सिंचित
7
कमल पिता सूरजमल , चंद्रशेखर पिता सूरजमल, सुनीता पिता सूरजमल, मनोरमा पिता सूरजमल जाति माली भूस्वामी रमेशचंद्र पिता गोरधन जाति माली भूरवागी
0.0053 0.0052
0.0053 0.0052
147/4/1/1/2
147/4/1/2/2
सिंचित
8
0.0108
147/4/1/2/1 0.0108
रामकन्या बेवा राजेन्द्र, अंकित पिता राजेन्द्र, अनीता पिता राजेन्द्र, अंकुश पिता राजेन्द्र, ज्योति पिता राजेन्द्र, ममता पिता राजेन्द्र, भावना पिता राजेन्द्र, वंदना पिता राजेन्द्र भूस्वामी
Total
0.5340
सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम भेरूगढ के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण जिला भू-अर्जन कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में किया जा सकता है ।
1088
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
क्र. 1771 -भू-अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र.0008-अ-82-2025-26
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम गोयलाखुर्द में घाट निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के ग्राम गोयलाखुर्द की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
//अनुसूची-1//.
जिला तहसील রাম
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में
उज्जैन
3.7480
कोठी महल गोयलाखुर्द ग्राम
परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01 जलसंसाधन विभाग
सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम गोयलाखुर्द के दोनों तरफ घाट निर्माण हेतु।
//अनुसूची-2//.
खसरा
स. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
नम्बर
क्र.
कुल रकबा हेक्ट. में
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
अर्जित भूमि का प्रकार
143/8
0.836
0.0820
सिंचित 1. मुकेश पिता गणेशनारायण माहेश्वरी श्रीमती मेघा पति मुकेश माहेश्वरी
0.784
0.0700
143/7
0.836
143/6
2
0.0821
मुकेश पिता गणेशनारायण माहेश्वरी
सिंचित मय एप्रोच रोड
0.836
143/5
0.1220
3.23
143/1
3
0.5950
असिंचित मय एप्रोच रोड सांई फाउडेश्वन इंडिया रजि.ट्रस्ट मुख्यालय नई दिल्ली चेमरमेन श्री सांईदास बाबाजी
6.7
51/3/1
4
0.2860
असिंचित मय एप्रोच रोड
51/3/2
1.264
सांई फाउडेश्वन इंडिया रजि.ट्रस्ट मुख्यालय नई दिल्ली चेमरमेन श्री सांईदास बाबाजी शारदा दशोरा पति शरदचंद दशोरा
5
51/1/1
1.818
0.0780
सिंचित तेजनारायण कैलाशनारायण पिता शिवनारायण माली
6
49/3
1.254
0.1090
सिंचित ओमप्रकाश पिता शिवनारायण, रंजना, कुलदीप, गौतम पिता राजेन्द्र परमार,
7
49/4/3
0.418
0.0620
सिंचित शंकरलाल, मंजीलाल, भगवानसिंह पिता तोलाराम व मानकुंवरबाई पिता तोलाराम 1089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
खसरा नम्बर
अर्जित भूमि का प्रकार
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
स. क्र.
कुल रकबा हेक्ट. में
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
सिंचित
0.0250
0.194
8
49/4/2/2
ओमसुर डेवलेपर्स द्वारा भागीदार ओमप्रकाश पिता अमरनाथ खत्री, सुरीला पति ओमप्रकाश, शिव पिता ओमप्रकाश खत्री
सिंचित
0.0230
0.160
9
49/4/1/3
उर्मिला, आशा पहावा पिता दरियाईलाल हर्षा पति मुकेश साहनी पिता दरियाईलाल परवीन पति केवलकृष्ण जुनेजा पिता दरियाईलाल
सिंचित
0.0240
0.161
10 दिनेश पहावा पिता दरियाईलाल पहावा 49/4/1/2
सिंचित
0.0230
0.160
49/4/1/1
11
विजय रावल पिता श्रीराम रावल सुमित रावल पिता विजय रावल
0.052 0.0390
32/7
सिंचित
0.1090
0.230
32/6
12
0.1170
0.209
32/4
रमेशचन्द्र पिता रामगोपाल हि.1 / 3 , हेमलता पति नरेन्द्र, रिंकी पति हंमत पिता नरेन्द्र, नितिन, गौरव , अंजली पिता नरेन्द्र हि. 1/3 मनोहरलाल पिता रामगोपाल हि. 1/3
0.0770
0.873
31/2/2
सिंचित
13 श्यामलाल, श्रीकृष्ण पिता मोतीलाल
0.1170
0.909
31/1/2/2
0.0390
0.318
31/1/1
सिंचित
14 पदमा, सुरेश पिता उदेराम झांगियानी
0.0310
26/2/2/1/1 0.208
सिंचित
0.0390
0.2090
15
निर्मला गुप्ता पति ज्योतिप्रकाश ज्योतिप्रकाश पिता गोपीकिशन
0.7430
26/2/1/1 0.6800
0.0820
0.8460
26/1
0.0550
0.1570
2/6
सिंचित मय एप्रोच रोड़
16
0.0980
3.6600
2/5
श्री पार्श्वनाथ कंस्ट्रक्शन द्वारा भागीदार मुकेश राका पिता हीरालाल राका आयुष जैन पिता स्व. सुशील जैन
0.0400
2.4030
2/1/4
0.0400
0.0800
26/2/1/6
0.3240
सिंचित
1.194
मांगीलाल पिता छीता, जमनादेवी पिता छीता, भवरलाल, कैलाशचन्द्र नंदकिशोर पिता मांगीलाल हेमराज, गोरधन पिता सुरतानसिंह हि. 796/1194
2/1/2
17
0.0620
श्री पार्श्वनाथ कंस्ट्रक्शन द्वारा भागीदार मुकेश राका पिता हीरालाल राका आयुष जैन पिता स्व. सुशील जैन
0.314
0.0660
2/4
0.021
0.0230
सिंचित
2/3
ओमप्रकाश पिता किशनलाल
18
0.0660
0.084
2/2
2.8670
Total
0.8810
सिंचित असिंचित
कुल निजी भूमि 3.7480 (सिंचित 28670+ असिंचित 0.8810)
सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम गोयलाखुर्द के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।
सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिला भू-अर्जन कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में किया जा 1090
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
क्र. 1772- भू-अर्जन- 2026- रा.प्र.क्र.0018-अ- 82-2025-26
[ भाग 1
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम भदेडमयचक में घाट निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के कस्बा उज्जैन की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
//अनुसूची-1 // .
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे.
में
1.9710
उज्जैन
भदेडमयचक ग्राम
उज्जैन नगर
परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना कियान्वयन इकाई-01 जलसंसाधन विभाग
सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम भदेडयमय चक के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु।
//अनुसूची-2//.
प्रभावित रकबा अर्जित भूमि का
खसरा नम्बर क.स. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
कुल रकबा हेक्ट, में
प्रकार सिंचित
177
हेक्ट. में 0.0630
0.0630 0.9930
0.2800
355/2
चैतन्य प्रवीण पिता आनन्दस्वरूप 2/3, केशव पिता मनीष रूचि पिता मनीष कविता पति मनीष 1/3 जाति ग्रहम्ण भूस्वामी
178
0.4280
0.1480
सिंचित
258
2
0.0730
0.0300
259
0.4700
0.2450
261
जेनब बी बेवा एहमद हुसैन आशिक अखलाक पिता एहमद हुसैन शेहनाज बी शबाना बी निलोफर बी रानी पिता एहमद हुसैन जाति मुसलमान भूस्वामी 0.1050
0.1050
0.2610
262
0.0830
263
0.1570
0.1300
सिंचित
280
नअधिकारी तला बेवा सदाशिव राजेश संजय धर्मेन्द्र निशा उषा पिता सदाशिव गोपाल पिता सिद्धेश्वर जाति ब्राहम्ण भूरवामी
श्री सिद्धवट मंदिर स्थित ग्राम भदेडमयचक दत्तक मंदिर पता उज्जैन मध्यप्रदेश व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन 0.0100
0.0840
0.5120
0.0450
सिंचित
0.2300
0.0200
0.1050
0.0200
0.0940
0.0750
358/1/2 0.3340
0.1850
0.1200
0.4490
277 283 286 287 360 354 0.1880
0.0100
361 0.5430
0.1000
सिंचित
353/1
रमेश कुमार पिता कुन्दनलाल जाति ग्रहम्ण भूस्वामी
चैतन्य प्रवीण पिता आनन्दस्वरूप 2/3. केशव पिता मनीष रूचि पिता मनीष कविता 0.0400
0.3240
सिंचित
353/2
पति मनीष 1/3 रमेश कुमार पिता कुन्दनलाल 0.3760
0.0210
सिंचित
355/1
357
सरोज पिता भेरूशंकर चतुर्वेदी, सुधीर पिता मेरूशंकर चतुर्वेदी, संजय पिता भेरूशंकर चतुर्वेदी, सुरेन्द्र पिता भेरूशंकर चतुर्वेदी जाति ग्रहम्ण भूस्वामी 0.2610
0.0110
सिंचित
0.5230
0.2300
Total
1.9710
सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम भदेडमयचक के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।
सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिला भू- अर्जन कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में किया जा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोशन कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
नरसिंहपुर , दिनांक 5 मार्च 2026 क्र. 413 -अ.वि.अ.- भू-अर्जन - 2026- रा.मा.क्र. - 0005-अ-82-2025-26
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification NO.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-:
अनुसूची-1
1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना।
1. भूमि का विवरण
2. जिला
: नरसिंहपुर
3. तहसील
सांईखेड़ा
4. ग्राम
: पीपरपानी
5. प.ह.नं.
: 27
6. नं.ब.
: 266 /
7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 7.894 हे.
अनुसूची 2
क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा हेक्टे.में 1
2
3
4
5 1.
0.117
भूमिस्वामी 2/1 ( S )
अंतराम पिता शेरसिंह , हल्कैभैया पिता शेरसिंह , बलिराम पिता शेरसिंह , बारोबाई पुत्री शेरसिंह , राजकुमारीबाई पुत्री शेरसिंह जाति नोरिया पता 1092
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
[ भाग 1
0.315
5/1(S)
山
कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , माखन पिता शेरसिंह जाति नौरिया पता कैलकच्छ सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , अनोखीबाई पुत्री शेरसिंह , विराजबाई बेवा शेरसिंह जाति नोरिया पता कैलकच्छ सांईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2.
0.118
भूमिस्वामी 2/2 (S )
गुमता बेवा मारू , सन्तोष पिता मारू पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.599
5/3(S)
3.
0.243
3(S)
भूमिस्वामी
1.415
5/2(S)
माखनसिह पिता पन्नालाल , कन्हैयालाल पिता पन्नालाल , शिवराजसिह पिता पन्नालाल पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
4.
0.225
7(S)
भूमिस्वामी
ममताबाई पुत्री गुलजारसिह राजपूत , सावित्रीबाई पुत्री गुलजारसिह राजपूत , गीताबाई पुत्री गुलजारसिह राजपूत , फूलाबाई पुत्री गुलजारसिह राजपूत , कृष्णाबाई पुत्री गुलजारसिह राजपूत जाति राजपूत पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , गुड्डीबाईपुत्री गुलजारसिह राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
5.
0.140
भूमिस्वामी 8/1/22 (S)
प्रेमा पिता सुम्मा जाति चमार, फुलिया पत्नी प्रेमा जाति चमार पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
6.
0.130
भूमिस्वामी 8/1/8/2 (S)
केवलसिंह पिता बुद्धे जाति मेहरा पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
7.
0.040
भूमिस्वामी 8/1/5 (S )
विमला बाई पिता मन्शाराम जाति चमार पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
8.
0.070
भूमिस्वामी 8/2 (S)
रविशंकर पिता अजमेर सिह , भगवान सिह पिता अजमेर सिह , शिवपाल सिह पिता अजमेर सिह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
9.
2.515
9/1 ( S )
भूमिस्वामी
शक्तिपाल सिह पिता तेगबहादुर सिह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
9/2(S)
10.
9/3 (S)
भूमिस्वामी
छत्रसाल सिंह पिता श्रीपालसिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
9/4(S)
भूमिस्वामी
11. इन्द्रजीत सिंह पिता श्रीपालसिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.170
12(S)
भूमिस्वामी
12. श्रीपाल पिता तेगबहादुर जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
1.165 13.
11/3 (S )
भूमिस्वामी
सिंधु सिंह पति छत्रपाल सिंह उर्फ धर्मपालसिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.024
14(S)
भूमिस्वामी
14. चंद्रहास पिता श्रीपाल सिह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
0.340
15(S)
भूमिस्वामी
15. अखलेशसिंह पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत , महेन्द्रसिंह पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत, 1093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2026
भाग 1 ]
0.090
16 (S)
0.130
17(S)
राजकुमार पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत, संतोषसिंह पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत , कृष्णपालसिंह पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत , कौशलीबाई पुत्री त्रिभुवन उर्फ बाबू सिंह जाति राजपूत, मनोरमाबाई पुत्री त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत, पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
0.048
18(S)
भूमिस्वामी
16. धर्मपाल सिह पिता तेगबहादुरसिह जाति राजपूत पता पीपरपानी सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
7.894
कुलयोग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15 (7 )-2014-सात- शा. 2ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्तिका प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा -11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84 , भू- अर्जन शाखा , नरसिंहपुर ) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.