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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

कृषि उपज मण्डी समिति, नरसिंहपुर के मण्डी प्रांगण के विस्तार एवं अतिरिक्त मण्डी प्रांगण की घोषणा के संबंध में।

Published 09 March 2026

Department
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
63
Identifier
in.gazette.madhya.2026-03-09.63.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासक

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 मार्च 2026-फाल्गुन 18, शक 1947

क्रमांक 63]

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2026

क्र. AGR - 18-0012 - Sec - 2- चौदह ( AGR ) (356879 ) -504.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 (2 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा , विभाग की अधिसूचना क्रमांक- डी- 15-37-87 - चौदह -3 , दिनांक 20 नवम्बर 1987 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, नरसिंहपुर के अंतर्गत मंडी प्रांगण का विस्तार कर निम्नलिखित क्षेत्र को अतिरिक्त मण्डी प्रांगण घोषित करती है -

स्थान

मौजा सूरजगाँव , न.ब. 586 , प.ह.न. 37 , तहसील नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के निम्नलिखित क्षेत्र : - खसरा क्रमांक

क्र. ( 1 )

1.

क्षेत्र (हेक्टेयर में ) (3) (2)

1.487

124/1 , 124/2 रकबा 3.487 हेक्टेयर का अंश रकबा 1.487 हेक्टेयर

2.

1.830

125/1 रकबा 2.733 हेक्टेयर का अंश रकबा 1.830 हेक्टेयर

3.

0.400

126/2 रकबा 0.792 हेक्टेयर का अंश रकबा 0.400 हेक्टेयर

योग....

3.717

जिसकी सीमाएं अग्रांकित हैं:-

उत्तर में शासकीय भूमि

दक्षिण में शासकीय भूमि

पूर्वमें

पश्चिम में नहर

मंडी प्रांगण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिलीप कुमार कापसे , उपसचिव.

125 126

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2026

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2026

क्र . AGR - 18-0012- Sec - 2- चौदह (AGR) (356879 )-505.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 9 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिलीप कुमार कापसे , उपसचिव.

Bhopal , the 9th March 2026

No. AGR- 18-0012- Sec- 2- XIV ( AGR ) ( 356879)/504.- In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 , (No. 24 of 1973) , and in correlation to the Department's Notification No.D- 15/ 37 / 87 /XIV - 3 , dated 20th November 1987 , the state Government hereby expends the market yard under APMC Narsinghpur , District Narsinghpur and declares the following areas as additional market yard , namely: -

PLACE

An area of Mauja Surajgaon , N.B. 586 , P.Η.Ν. 37, Tahsil Narsinghpur , District Narsinghpur: - S.No.

Survey No.

Area (In Hectare)

(3)

(1)

1.

1.487 1.487 Hect- Part area out of 3.487 Hect- total area of S.No.124 /1 , 124/2 .

2.

1-830 1.830 Hect- Part area out of 2.733 Hect- total area of S.No. 125/1

3.

0.400 0.400 Hect- Part area out of 0.792 Hect- total area of S - No- 126/2

TOTAL : -

3.717

BOUNDED BY : -

North

Government Land .

South

Government Land .

Canal .

East

West

Mandi Yard .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, DILIP KUMAR KAPSE , Dy. Secy.

भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2026

क्र.- AGR - 18-0012 - Sec - 2- चौदह (AGR) (356879 )- 506.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा (2 ) के खण्ड (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद्वारा , विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2026 के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति नरसिंहपुर , के विस्तारित मण्डी प्रांगण के संबंध में मौजा सूरजगांव के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मण्डी घोषित करती है : - 126(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2026

क्षेत्र

1. मौजा सूरजगांव , जिला नरसिंहपुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

2. मण्डी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः-

(1 ) डोकरघाट (2 ) भरवारा (3 ) पांजरा (4) झिरीकला (5) डोंगरगाँव (6 ) खमरिया (7 ) करहैया खेड़ा (8 ) सेंसरा (9) मगरधा ( 10 ) खैरी ( 11 ) नकटुवा (12 ) खमतरा (13 ) सेमरा (14 ) अंडिया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार कापसे, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2026

क्र . AGR - 18-0012 - Sec - 2- चौदह (AGR ) (356879) -507.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 9 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार कापसे , उपसचिव.

Bhopal , the 9th March 2026

No. AGR- 18-0012 - Sec - 2 - XIV ( AGR ) ( 356879 )/507.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973 ) and in correlation to this department's even number Notification dated 9th March 2026 regarding extension of market yard under APMC Nasinghpur, the State Government hereby declares the following areas of Mauja Surajgaon shall be a market proper, namely: -

AREA

1. An area in the limit of Mauja Surajgaon of District Narsinghpur .

2. An area comprising ofthe following villages with the radius of 5 Kilometers form the market yard, namely: -

(1 ) Dokarghat (2) Bharwara (3 ) Panjra (4) Jhiri kalan (5 ) Dongargaon (6) Khamariya (7) Karhaiya Kheda ( 8 ) Rosera (9 ) Magardha ( 10 ) Khairi ( 11 ) Naktuwa (12) Khamtara (13 ) Semra ( 14) Andiya .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, DILIP KUMAR KAPSE , Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2026-03-09.63.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2026-03-09.63.Extraordinary.