इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 12 मार्च 2026-फाल्गुन 21 , शक 1947
क्रमांक 66 ]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2026
क्र. AGR- 19-0103-2025 - STAT- FWAD (991884) -536.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्र. AGR- 19- 0103-2025 -STAT- FWAD (991884 ) -152, दिनांक 20 जनवरी 2026 के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी करता है , अर्थात्:-
1. उक्त अधिसूचना , रबी, खरीफ दोनों सीजन में NAFED एवं NCCF के द्वारा " तुअर, उड़द, चना , मसूर " के प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS ) अंतर्गत उपार्जन के लिए स्वतः लागू होगी.
2. राज्यशासन की अधिसूचना क्रमांक 2400-1065910-2023-26-2, दिनांक14 अगस्त 2023 के अनुसार, मंडी फीस से छूट के कारण निराश्रित शुल्क के भुगतान से भी छूट रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार कापसे, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2026
क्र. AGR - 19-0103-2025 - STAT- FWAD (991884) -537.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक स्पष्टीकरण अधिसूचना, दिनांक 11 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार कापसे, उपसचिव.
131 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2026
132
Bhopal , the 11th March 2026
No. AGR-19-0103-2025 - STAT- FWAD (991884) -537.- In exercise of the powers conferred by sub - sections (1 ) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby issues the following clarification in respect of this Deparement's Notification No. AGR- 19-0103- 2025- STAT- FWAD (991884) -152, dated 20th January 2026 , namely :-
1. The said notification shall be applicable as well, forboth Rabi and Kharif seasons , in respect of procurement of " Tur , Urad, Chana and Masur " under the Price Support Scheme (PSS) by NAFED and NCCF.
2. As per State Government Notification No. 2400-1065910-2023-26-2, dated 14th August 2023, due to exemption from payment of Mandi Fee , there will also be exemption from payment of Nirashrit fee .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, DILIP KUMAR KAPSE , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2026.