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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 69 ]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 12 मार्च 2026 - फाल्गुन 21 , शक 1947
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2026
क्र. एफ 5-2-2019 - पन्द्रह- 1 - बी. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 ( क्र. 17 सन् 1961 ) की धारा 3 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2-2010- पन्द्रह - 1 - बी. , दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-
(1 ) अनुक्रमांक 4 में, कालम ( 4 ) में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात्:-
" 9. पांर्दुणा.".
(2) अनुक्रमांक 5 में, कालम ( 4 ) में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-
" 5. मैहर.
" 6. मऊगंज." .
No. F 5-2-2019 - XV - 1 -B.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Co - operative Societies Act , 1960 ( No. 17 of 1961 ) , the State Government , hereby , makes the following further amendments in thisdepartment's Notification No. F-5-2-2010-XV-1- B , dated 23rd October , 2010 , namely :-
137 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2026
138
AMENDMENTS
In the said notification, in the Table ,-
1. in serial number 4, in column (4 ) , after serial number 8 and entry relating thereto , the following serial number and entry relating thereto shall be added, namely "9. Pandhurna . " .
2. In serial number 5 , in column (4) , after serial number 4 and entry relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be added , namely :-
"5. Maihar .
6. Mauganj ." .
क्र. एफ 5-2-2019 - पन्द्रह - 1- सी. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 ( क्र. 17 सन् 1961 ) की धारा 3 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99- पन्द्रह - 1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में,-
1. अनुक्रमांक ( 1 ) में, शब्द " उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी " के पश्चात, निम्नलिखित शब्द तथा चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:-
" अथवा यदि सहकारी सोसाइटी के उप- रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो, तो ऐसा सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, जिसके पास उप- रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का प्रभार हो, ".
2. प्रथम अनुसूची में, अनुक्रमांक ( 1 ) के सामने कॉलम ( 5 ) में, अनुक्रमांक 41 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:-
"42. पांर्दुणा.
43. मैहर.
44. मऊगंज."
No. F - 5-2-2019 - XV - 1 - C.-In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Co- operative Societies Act , 1960 (No. 17 of 1961 ) , the State Government , hereby , makes the following further amendments in this department's Notification No. F - 5-1-99 - XV - 1 - C , dated 26th July , 1999 , namely :-
AMENDMENTS
In the said notification.-
1. in serial number ( 1 ) , after the words "Deputy Registrar of Cooperative Societies " the following words and symbols shall be inserted, namely :-
"or if the post of Deputy Registrar of Cooperative Societies is vacant, such Assistant Registrar Cooperative Societies who holds the charge of Duputy Registrar Cooperative Societies, " .
2. In the first Schedule , in column ( 5 ) against serial number 1. after serial number 41 and entry relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shallbe added , namely: -
"42. Pandhurna .
43. Maihar.
44. Mauganj ." .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सिन्हा, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2026.