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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

वर्ष 2026-27 के लिये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिकी की दुकानों के लायसेंसों के निष्पादन की व्यवस्था

Published 16 March 2026

Department
वाणिज्यिक कर
Type
Extraordinary
Gazette no.
71
Identifier
in.gazette.madhya.2026-03-16.71.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 मार्च 2026- फाल्गुन 25, शक 1947

क्रमांक 71 ]

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर वर्ष 2026-27 के लिये भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिकी की दुकानों के लायसेंसों के निष्पादन की व्यवस्था

ग्वालियर, दिनांक 16 मार्च 2026

क्रमांक 7-ठेका/भॉग/E- 1085629/2026 ग्वालियर, दिनांक 16 मार्च 2026 राज्य शासन के आदेशानुसार सर्वसाधारण की जानकारी एवं भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2026-27 के लिये अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 20:26 से दिनांक 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य के 43 जिलों में वर्ष 2025-26 में संचालित भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों का निष्पादन घोषित कार्यक्रम अनुसार पात्र आवेदकों के हित में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा ।

भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों का निष्पादन प्रथमतः नवीनीकरण एवं नवीनीकरण के अभाव में टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा । नवीनीकरण एवं टेण्डर का दिनांकवार कार्यक्रम क्रमशः कण्डिका 37.1 एवं 37.2 पर अंकित है । निष्पादन स्थलों की जिलावार जानकारी परिशिष्ट-क पर अंकित है।

वर्ष 2026-27 के लिये निष्पादित की जाने वाली भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह , उनके आरक्षित मूल्य, देय अर्नेस्टमनी एवं वर्ष 2024-25 में तथा वर्ष 2025-26 के प्रथम नौ माह में दुकानवार खपत आदि की जानकारी ( सेल पेपर ) , सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों सहित , किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है ।

निष्पादन की शर्तें एवं निर्बन्धन निष्पादन के समय , निष्पादन स्थल पर भी पढ़कर सुनाये जायेंगे । टेण्डर के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही निर्धारित दिनांक को सम्पन्न न होने की स्थिति में, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन व समय पर टेण्डर की कार्यवाही की जा सकेगी।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

वर्ष 2026-27 के लिये भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन निम्नानुसार होंगे:-

1. भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की नवीन दुकानों का खोला जाना :-

वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में कोई भी नवीन भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की

फुटकर बिक्री की दुकान नहीं खोली जा रही है ।

2. भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की वर्तमान फुटकर बिक्री की दुकानों को बन्द किया जाना:-

वर्ष 2025-26 में संचालित किसी भी भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान को वर्ष 2026-27 के लिए बन्द नहीं किया जा रहा है ।

3. आरक्षित मूल्य का निर्धारण:-

3.1 . वर्ष 2026-27 के लिए प्रत्येक भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का आरक्षित मूल्य, उसके वर्ष 2025-26 के परिगणित वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा।

3.2. वर्ष 2025-26 में जिन भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन एक से अधिक बार हुआ है , उनकी वर्ष 2025-26 की वार्षिक लायसेंस फीस की परिगणना आनुपातिक रूप से प्रत्येक निष्पादन अवधि के लिये की जायेगी । इस प्रकार प्राप्त वार्षिक लायसेंस फीस के आधार पर सम्पूर्ण वर्ष 2025-26 के लिये जो सर्वाधिक मूल्य आयेगा, उसे ही वर्ष 2025-26 की वार्षिक लायसेंस फीस मान्य कर , उसमें 10 प्रतिशत वृद्धि कर , वर्ष 2026-27 के लिए आरक्षित मूल्य की गणना की जायेगी।

4. अर्नेस्टमनी की राशि : -

वर्ष 2026-27 के लिए संबंधित भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निर्धारित आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि अर्नेस्टमनी की राशि होगी, जो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सायबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा राशि के चालान के रूप में होगी ।

5. वार्षिक लायसेंस फीस:-

नवीनीकरण की स्थिति में भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस का वर्ष 2026-27 का आरक्षित मूल्य ही उसकी वर्ष 2026-27 की वार्षिक लायसेंस फीस होगी । टेण्डर की स्थिति में सफल टेण्डरदाता की स्वीकृत एवं उच्चतम ऑफर की राशि ही वर्ष 2026-27 की वार्षिक लायसेंस फीस होगी ।

6. 1/6 अग्रिम धन की राशि:-

प्रत्येक भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की वर्ष 2026-27 की वार्षिक लायसेंस फीस के 1/6 भाग की राशि, उसकी 1/6 अग्रिम धन की राशि होगी ।

7. प्रतिभूति राशि:-

वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण अथवा टेण्डर द्वारा निष्पादित प्रत्येक भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की वर्ष 2026-27 की वार्षिक लायसेंस फीस की 1/12 भाग राशि, उसकी प्रतिभूति की राशि होगी ।

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8. नवीनीकरण/टेण्डर आवेदन पत्र का मूल्य:-

वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली भॉग अथवा भॉगघोटा अथवा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की प्रत्येक दुकान के लिए नवीनीकरण/ टेण्डर आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 500/- की दर से प्रभारित किया जायेगा।

9. भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण द्वारा निष्पादन:-

9.1. वर्ष 2026-27 के लिये भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्ष 2025-26 के ऐसे लायसेंसी, जिन्होंने वर्ष 2025-26 में माह फरवरी, 2026 अंत तक की अवधि में देय लायसेंस फीस का भुगतान नियमित रूप से किया है और दुकानों के संचालन में कोई गम्भीर अनियमितता नहीं की है, को वर्ष 2026-27 के लिए अपनी दुकान के लायसेंस के नवीनीकरण की पात्रता होगी।

वर्ष 2025-26 के लायसेंसियों द्वारा संचालित भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की सभी दुकानों को वर्ष 2026-27 के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य पर संचालित करने का आवेदन प्राप्त होने पर , ऐसे आवेदनों को निम्न कण्डिका 9.2 में अंकित प्रतिबंध के अन्तर्गत निराकृत किया जाकर लायसेंस/अनुबंधों का वर्ष 2026-27 के लिये नवीनीकरण किया जायेगा।

नवीनीकरण के अभाव में जिले की समस्त भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा।

9.2. राजस्व हित में उन्हीं जिलों में वर्ष 2026-27 के लिये नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा, जिन जिलों में वर्ष 2025-26 में संचालित समस्त भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लिये नवीनीकरण आवेदन प्राप्त हुये हों । इससे कम दुकानों के लिए नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर , उस जिले में वर्तमान लायसेंसधारियों के लायसेंसों का नवीनीकरण न करते हुए , जिले की समस्त भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर किया जाएगा।

10. भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की शर्तें एवं व्यवस्था:-

भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन हेतु प्रभावशील शर्तें एवं व्यवस्था निम्नानुसार रहेंगी: -

10.1. नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र उपरोक्त कुण्डिका क्रमांक 8 में नियत राशि के संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा चालान प्रस्तुत किये जाने के आधार पर संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा ।

भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह के लिए आवेदन पत्र , समूह में सम्मिलित भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या के आधार पर परिगणित समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर (जो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा चालान के रूप में होगा, ) प्रदाय किये जायेंगे ।

10.2. वर्ष 2025-26 के ऐसे लायसेंसी, जिनके विरुद्ध माह फरवरी , 2026 अंत तक, वर्ष 2025-26 की देय कोई लायसेंस फीस बकाया नहीं है , उन्हें अपनी भॉग , भॉगघोटा 142(2)

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तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस का वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण का आवेदन वांछित सहपत्रों सहित निर्धारित समयावधि में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

10.3. जिले की समस्त भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लिये नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने पर , प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण , संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा कण्डिका क्रमांक 37.1 में निर्धारित समयावधि में किया जाकर, पात्र आवेदकों को सम्बन्धित भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्ष 2026-27 के लिए परिगणित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाएगी।

नवीनीकरण के अभाव में वर्ष 2026-27 के लिये जिले की समस्त भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की कार्यवाही टेण्डर के माध्यम से की जायेगी । ऐसी स्थिति में वर्ष 2025-26 के लायसेंसियों द्वारा नवीनीकरण हेतु जमा अर्नेस्टमनी की राशि उन्हें नियमानुसार वापिस की जायेगी । आवेदन पत्र की राशि वापिसी योग्य नहीं होगी ।

10.4. नवीनीकरण हेतु इच्छुक लायसेंसी अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जानकारी /अभिलेख भी प्रस्तुत करेंगे : -

(क) निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण का आवेदन पत्र ।

(ख) देय अर्नेस्टमनी की राशि का संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा चालान।

(ग) कण्डिका क्रमांक 11 में उल्लेखित अनुसार निर्धारित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र।

11. नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के लिये शपथ- पत्र प्रस्तुत किया जाना:-

भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के वर्ष 2026-27 के लिये नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शपथ-पत्र

मैं स्वयं (नाम) .

पिता/पति का नाम) .. .निवासी.. (पता) . शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि: -

(1) मेसर्स

(यहां पर संबंधित कंपनी का पूरा विवरण दर्ज किया जाये) , कम्पनी के संचालक मंडल द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्पद्वारा मुझे पदनाम (यहां संबंधित अधिकृत किये गये व्यक्ति की कंपनी में नियुक्ति की हैसियत का उल्लेख किया जाये) अधिकार पत्र गृहीता/ अधिकृत हस्ताक्षरी नामांकित किया गया है ।

(2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंसों के वर्ष मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

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2026-27 के लिये नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में आवेदन देने/लायसेंस धारण करने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं।

(3) मेरे द्वारा सहमति करार - पत्र, वांछित सहपत्रों सहित प्रस्तुत कर दिया गया है। उसमें दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है ।

(4) मेरे द्वारा अपनी भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंसों की वर्ष 2026-27 के लिये देय 1/12 भाग प्रतिभूति की राशि सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा चालान के द्वारा अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/निजी क्षेत्र के अनूसूचित व्यवसायिक बैंक/ मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा जारी ई- बैंक गारण्टी के रूप में विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(5) मैने नवीनीकरण द्वारा निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत जिला की भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान /दुकानों के लायसेंस की वर्ष 2026-27 के लिये निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि कुल रूपये दी है , जिसका सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा चालान क्रमांक है। जमा कर एवं दिनांक

(6 ) यह कि, मैं भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह का लायसेंस मेरे ( फर्म /कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक) नाम से स्वीकृत होने की दशा में , अग्रिम धन (1/6 भाग ) की राशि एवं वर्ष 2026-27 की देय लायसेंस फीस यथासमय जमा करने के लिये आबद्ध रहूंगा/ रहूंगी ।

(7 ) यह कि भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के लिए मेरे द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत सहमति करार में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण है ।

उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/ बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर , भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर एवं 1/6 अग्रिम धन की अवशेष राशि विनिर्दिष्ट अवधि में जमा न कराने पर कलेक्टर को लायसेंस निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी अर्नेस्टमनी की राशि, 1/6 अग्रिम धन व वर्ष 2025-26 के लिये पूर्व में जमा 1/12 भाग की प्रतिभूति की राशि को जब्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(8 ) यदि जिले में भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण के लिये पृथक-पृथक आवेदन-पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात यह परिलक्षित होता है कि उस जिले की समस्त भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों पर वर्ष 2026-27 के लिये नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त नही हुये है, तब उस जिले में समस्त भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण द्वारा किये जाने के स्थान पर , टेण्डर आमंत्रित कर किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

हस्ताक्षर ..

स्थान..

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

दिनांक / /2026

सत्यापन लेख

मैं, (नाम) ..

श्री... शपथ .(पिता/पति का नाम) पूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र के चरण ( 1 ) से चरण ( 8) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है । इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर..

स्थान ....

दिनांक / /2026

12. भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का टेण्डर द्वारा निष्पादन: - वर्ष 2026-27 के लिये जिन जिलों में समस्त भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण द्वारा सम्पन्न नहीं होगा, केवल उन जिलों की समस्त भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित किये जाकर किया जाएगा ।

13. भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तें :-

भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किये जाने की स्थिति में प्रभावशील शर्तें एवं व्यवस्था निम्नानुसार रहेंगी: -

13.1. टेण्डर देने हेतु निष्पादन स्थल में प्रवेश एवं प्रवेश के लिए शुल्कः-

निष्पादन स्थल में टेण्डर देने के लिए वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, जो निष्पादन में भाग लेने के पात्र होंगे । निष्पादन स्थल पर टेण्डर देने के प्रयोजन से प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति को रूपये 500/ - ( पांच सौ रूपये) प्रवेश शुल्क, जो कि संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा राशि के चालान के रूप में होगा , भुगतान करने पर दो प्रवेश पत्र प्रदाय किये जायेंगे। एक प्रवेश पत्र उसके स्वयं के उपयोग के लिए तथा दूसरा प्रवेश पत्र उसके सहयोगी के लिए होगा। टेण्डर देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले क्रमांकित लाल प्रवेश-पत्र पर निष्पादन का वर्ष, टेण्डरदाता का नाम तथा जमा प्रवेश शुल्क का विवरण अंकित होगा । सहयोगी को दिये जाने वाले क्रमांकित सफेद प्रवेश- पत्र पर , निष्पादन का वर्ष एवं सहयोगी का नाम अंकित होगा । प्रवेश पत्र पर जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित एवं अधिकृत किये गये अधीनस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित होगी। प्रवेशित व्यक्ति, प्रवेश-पत्र को अपने सीने में बांई ओर लगायेगा तथा निष्पादन स्थल में उपस्थित रहने तक उसे भली- भांति लगाए रखेगा।

13.2. आवेदक जो भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की अनुज्ञप्ति हेतु अयोग्य रहेंगे: - ऐसे आवेदक (आवेदक से तात्पर्य व्यक्ति, सोल प्रोपराइटर, लिमिटेड लायबिलटी पार्टनरशिप फर्म ( LLP) , पार्टनरशिप फर्म, कंपनी अथवा कन्सॉर्टियम है ) , भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की अनुज्ञप्ति हेतु अयोग्य रहेंगे-

13.2.1 . कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।

13.2.2. कोई भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/ फर्म का भागीदार/ कम्पनी/ कन्सॉर्टियम का संचालक जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से आबकारी विभाग मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2026

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की किसी राशि का बकायादार हो ।

13.2.3. भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2025-26 की अवधि का लायसेंसी, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की वर्ष 2025-26 की माह फरवरी 2026 तक की देय सम्पूर्ण लायसेंस फीस न चुकायी गयी हो।

13.2.4. वर्ष 2025-26 का अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी निजी स्वामित्व की अथवा फर्म के भागीदार , कंपनी के संचालक/शेयर होल्डर के रूप में , आंशिक स्वामित्व की एक भी भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई दुकान की अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण अथवा पुर्ननिष्पादन के आदेश राज्य के किसी भी जिले में किये गये हों , वह मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में संचालित भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई दुकान के लिये टेंडर अथवा किसी भी अन्य रीति से निष्पादन/ पुर्ननिष्पादन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये अपात्र होगा।

13.2.5 . राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या Trademarks Act , 1999 या भारतीय न्याय संहिता , 2023 (क्रमांक 45 सन् 2023 ) की धाराओं 345 से 350 , एवं 178 से 188 के अधीन या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो ।

13.2.6. कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 की धारा 34 (2) एवं धारा 49 (क) के तहत दोषी रहा हो तथा उसे न्यूनतम 01 वर्ष की सजा हुई हो ।

13.2.7. यदि निष्पादित भांग दुकानों की अनुज्ञप्ति की संचालन अवधि के दौरान कंडिका क्रमांक-13.2.5 व 13.2.6 की अनर्हता पैदा होती है तो वह ठेका चलाने का पात्र नहीं रहेगा । परन्तु ऐसी स्थिति में संबंधित भांग दुकान का अंतरण ( हस्तांतरण ) सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 6 के अन्तर्गत किसी पात्र व्यक्ति के पक्ष में वर्तमान वर्ष की वार्षिक लायसेंस फीस की 01 प्रतिशत के समतुल्य राशि के हस्तांतरण फीस के रूप में पृथक से जमा कराये जाने पर किया जा सकेगा ।

ऐसा अंतरण अनुमत करने की स्थिति में अंतरणग्रहीता उक्त भांग दुकानों/ समूहों की वार्षिक लायसेंस फीस एवं अन्य सभी देयताओं का सम्यक भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य रहेगा।

13.3 . सहमति करार -पत्र प्रस्तुत किया जानाः-

प्रत्येक भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस/दुकानों के समूह के लायसेंसों के टेण्डरदाता को इस हेतु निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षरित सहमति करार प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को सहमति करार में इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह टेण्डर प्रक्रिया की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है।

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2026

सहमति करार में आवेदक सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/ निजी क्षेत्र के अनूसूचित व्यवसायिक बैंक/मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में उसके बचत/चालू बैंक खाते का क्रमांक , शाखा का नाम एवं स्थान , स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा क्रमांक ( PAN ) की जानकारी अंकित करेगा । आवेदक द्वारा जिस रूप में (व्यक्ति/ फर्म/ एलएलपी/ कम्पनी/ कन्सॉर्टियम) आवेदन किया जा रहा है , उसी का स्थायी आयकर लेखा क्रमांक ( PAN ) नम्बर अंकित / प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

सहमति करार आवेदक के केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी , आयकर अधिकारी , किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/ निजी क्षेत्र के अनूसूचित व्यवसायिक बैंक/मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक, नोटरी , संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये , विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो सहित , टेण्डर के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसो के निष्पादन में टेण्डर देने के पूर्व, टेण्डर प्रस्तुत करने की शर्तों को मान्य करने का सहमति- करार

केन्द्रीय/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी , सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/निजी क्षेत्र के अनूसूचित व्यवसायिक बैंक/मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त /जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो एवं प्रमाणित हस्ताक्षर

मैं .(टेण्डरदाता का नाम) पिता/ पति श्री. व्यापार का स्थान निवासी, आयु (वर्ष ) शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूं, कि

1. मेरे सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/ निजी क्षेत्र के अनूसूचित व्यवसायिक बैंक/मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बचत/ चालू खाते का क्रमांक तथा पता व बैंक का नाम है।

2. मेरेस्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके कोई भागीदार/ भागीदारों /डायरेक्टर/डायरेक्टरों का स्थाई आयकर लेखा क्रमांक ( PAN ) है। (आवेदक द्वारा जिस रूप में (व्यक्ति/फर्म/एलएलपी/कम्पनी/कन्सॉर्टियम) आवेदन किया जा रहा है , उसी का स्थायी आयकर लेखा क्रमांक ( PAN ) नम्बर अंकित /प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा । )

3. मैंने भाँग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के वर्ष 2026-27 के लिए निष्पादन की शर्तें पढ़ , सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं निष्पादन की शर्तों प्रतिग्रहीत करता/करती हूं ।

4. मैंने अर्नेस्टमनी जमा का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है ।

5. मैं अपने टेण्डर में अंकित ऑफर से विचलित होने की दशा में अपने द्वारा निक्षेप किये गये मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2026

142(7)

अर्नेस्टमनी , अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता/करती हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूं कि पुनः निष्पादन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में , शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की राशि, मुझसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

दिनांक..

स्थान

हस्ताक्षर.

टीप:-

(1 ) प्रत्येक भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस/ लायसेंसों के समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म /कम्पनी ) द्वारा अपना बचत/चालू बैंक खाता क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता लेखा क्रमांक ( PAN ) सहमति करार- पत्र में अंकित कर उपरोक्त सहमति करार -पत्र भरकर, हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

(2) टेण्डरदाता यदि पंजीकृत फर्म/ कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/ मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार- पत्र की पूर्ति कर, हस्ताक्षर करना होंगे ।

श्री/श्रीमती को उपरोक्त भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई लायसेंस/ लायसेंसों के समूहों के उल्लेखित निष्पादन में उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर , सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।अनुमति दी गई है ।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता अधिकारी

दिनांक

जिला

14. टेण्डरद्वारा निष्पादन के लिये शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना :

भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के प्रत्येक टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शपथ-पत्र

मैं स्वयं (नाम)

(नाम) . (पिता/पति का निवासी (पता) शपथ पूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि: - (1) मुझे मेसर्स (यहां पर संबंधित कंपनी का पूरा विवरण दर्ज किया जाये) , कम्पनी के संचालक मंडल द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा मुझे पदनाम ( यहां संबंधित अधिकृत किये गये व्यक्ति की कंपनी में नियुक्ति की हैसियत का उल्लेख किया जाये) अधिकार पत्र गृहीता/अधिकृत हस्ताक्षरी नामांकित किया गया है ।

(2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2026-27 के लिये निष्पादन में टेण्डर देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं ।

(3) मेरे द्वारा सहमति करार पत्र वांछित सहपत्रों सहित प्रस्तुत कर दिया गया है । उसमें दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2026

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(4) मेरे द्वारा भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/समूह के लायसेंसों के वर्ष 2026-27 के लिये निष्पादन की शर्तें पढ़ , सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं निष्पादन की शर्तें प्रतिग्रहीत करता/करती हूं।

(5) मेरे द्वारा निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत जिला की भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस की वर्ष 2026-27 के लिये निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि कुल रूपये जमा कर दी है , जिसका सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा चालान क्रमांक एवं दिनांक है।

(6) यह कि मैं भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह का निष्पादन मेरे ( फर्म / कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक) नाम से स्वीकृत होने की दशा में अग्रिम धन ( 1/6 भाग ) तथा प्रतिभूति ( 1/12 भाग ) की राशि , विनिर्दिष्ट समय में जमा करने के लिये आबद्ध रहूंगा/ रहूंगी ।

(7) यह कि मैं टेण्डर में अंकित ऑफर से विचलित होने की दशा में अपने द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी , अग्रिम धन एवं प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिये करार करता/ करती हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूं कि पुनः निष्पादन की कार्यवाही किये जाने की स्थिति में , शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम , मुझसे भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।

(8) यह कि भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के निष्पादन में टेण्डर देने के लिए मेरे द्वारा निष्पादनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार - पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं । उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/ विवरण/ बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर , निष्पादनकर्ता अधिकारी कलेक्टर को , टेण्डर ऑफर तथा लायसेंस निरस्त करने तथा मेरेद्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि को जब्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।

हस्ताक्षर ...

स्थान...

/ /2026

दिनांक

सत्यापन लेख

मैं, (नाम)

(पिता/पति का नाम) श्री शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र के चरण ( 1 ) से चरण (8) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है । इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर .

स्थान..

दिनांक /2026 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2026

142(9)

15. टेण्डरदाता की पहचान एवं उसके निवास के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में:-

भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन हेतु इच्छुक टेण्डरदाताओं को उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में , निम्न अभिलेखों में से किसी एक अभिलेख को संलग्न प्रस्तुत करना होगा।

उक्त अभिलेख की केन्द्रीय राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी , आयकर अधिकारी, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/ निजी क्षेत्र के अनूसूचित व्यवसायिक बैंक/ मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी द्वारा प्रमाणित की गई छायाप्रति को "मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" ऐसा अंकित कर , अपने दिनांकित हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

15.1 . व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे: -

1 पासपोर्ट

2 स्थायी आयकर लेखा संख्या ( PAN ) कार्ड।

3 निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र ( EPIC CARD)

4 वैध ड्रायविंग लायसेंस ।

5 फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/ चालू लेखा की अद्यतन पासबुक।

6 आधार कार्ड ।

15.2. निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे:-

1 अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/ मोबाइल फोन बिल ।

2 अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।

3 अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. रि-फिलिंग की रसीद।

4 अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।

5 किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।

6 स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण-पत्र।

7

फोटोयुक्त बैंक बचत/चालू लेखा की अद्यतन पासबुक।

8 आधार कार्ड ।

16. किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से टेण्डर देने के पूर्व टेण्डरदाता को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगेः -

(1 ) संबंधित फर्म/ कम्पनी का पंजीयन प्रमाण-पत्र/निगमन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ii) फर्म की पार्टनरशिप डीड/ कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि।

(iii) फर्म की दशा में रजिस्ट्रार , फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल ( एब्सट्रैक्ट) तथा कम्पनी की दशा में संचालक मण्डल की रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित सूची।

(lv) संबंधित फर्म/कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अधिकार पत्र गृहीता/अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा टेण्डर में भाग लेने के आशय के संकल्प के साथ टेण्डरदाता के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

142(10)

17. अर्नेस्टमनी जमा करनाः-

17.1.

टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली भॉग , भॉगघोटा व भॉग मिठाई दुकानों के प्रत्येक टेण्डरदाता को टेण्डर देने के पूर्व संबंधित भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के लिए वर्ष 2026-27 के लिए घोषित आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर , अर्नेस्टमनी सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सायबर ट्रेजरी में जमा ऑनलाईन चालान के रूप में टेण्डर ऑफर के साथ लिफाफे में रखकर जमा करनी होगी ।

17.2.

सफल टेण्डरदाता द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गयी राशि, निम्नलिखित शर्त क्रमांक-19 में उल्लेखित अनुसार अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि के विरुद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी तथा अवशेष राशि ( यदि कोई हो) वापिस की जावेगी ।

17.3.

टेण्डर की कार्यवाही में असफल टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि उसे नियमानुसार वापिस की जायेगी। टेण्डर आवेदन की राशि वापिसी योग्य नहीं होगी।

18. टेण्डर की प्रक्रियाः-

भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की समस्त दुकानों/ समूहों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किये जाने के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथा शीघ्र स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन समाचार के रूप में भी कराया जाएगा। भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों/ समूहों का वर्ष 2026-27 के लिये निष्पादन टेण्डर द्वारा किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है: -

18.1.

टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के संबंध में जानकारी ( सेल पेपर ) संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ-साथ , संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी।

18.2.

टेण्डर की कार्यवाही घोषित निष्पादन कार्यक्रम अनुसार नियत निष्पादन स्थलों पर की जायेगी । निष्पादन की कार्यवाही , निष्पादन की शर्तों के वाचन के साथ निर्धारित समय पर प्रारंभ की जायेगी।

18.3.

निष्पादन की शर्तों के वाचन के पश्चात वर्ष 2026-27 के लिये भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन पृथक-पृथक टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा। पृथक-पृथक निष्पादन न होने पर राजस्व हित में इन भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का समूह में निष्पादन का प्रयास किया जायेगा। राजस्व हित में इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को होगा । समूह इस प्रकार बनाये जायेंगे , जिससे अधिकाधिक राजस्व प्राप्त हो सके ।

18.4.

वर्ष 2026-27 हेतु भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूहों के टेण्डर द्वारा निष्पादन के लिये क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

142(11)

में उपलब्ध रहेंगे ।

इच्छुक टेण्डरदाताओं को टेण्डर प्रपत्र का विक्रय उपरोक्त कण्डिका -8 में उल्लेखित नियत राशि के संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा राशि का चालान प्रस्तुत करने पर किया जायेगा । संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय द्वारा निर्गत एवं क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे ।

18.5.

टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र में सम्बन्धित भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह का नाम , जिसका वह टेण्डर ऑफर देना चाहता है , अंकित कर अपना ऑफर , शब्दों तथा अंकों में अंकित करेगा ।

टेण्डरदाता टेण्डर प्रपत्र के साथ जमा अर्नेस्टमनी का चालान, निर्धारित प्रारूप में सहमति करार , स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित अभिलेख , आयकर स्थायी लेखा संख्या ( PAN ) कार्ड की प्रमाणित, वर्तमान में धारित बैंक बचत/ चालू खाते की पासबुक के प्रथम पेज जिसमें बैंक की शाखा , खाता धारक का नाम एवं खाता क्रमांक की जानकारी अंकित हो , की स्वप्रमाणित छायाप्रति, मूल नोटराइज्ड शपथ पत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेखों को लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत करेगा।

इस लिफाफे पर टेण्डरदाता का नाम व उस भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह का नाम, जिसके लिये टेण्डर दिया जा रहा है , अवश्य लिखा जायेगा।

18.6.

टेण्डरदाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ- साथ पार्टनरशिप -डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल ( एब्स्ट्रैक्ट ) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा ।

यदि टेण्डरदाता कंपनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है , तो टेण्डर देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संबंधित फर्म/कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अधिकार पत्र गृहीता/अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा टेण्डर में भाग लेने के आशय के संकल्प के साथ टेण्डरदाता के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केवल आयकर स्थायी लेखा क्रमांक ( PAN ) तथा वर्तमान में धारित बैंक खाते का क्रमांक शपथ पत्र पर उल्लेख करना पर्याप्त नहीं होगा ।

18.7.

टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र एक लिफाफे में इस तरह चिपकाकर बंद किया जायेगा कि उसे फाड़े बिना , लिफाफों को खोला न जा सके। टेण्डरदाता द्वारा कलेक्टर द्वारा घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार टेण्डर प्रस्तुत किया जायेगा।

18.8.

कलेक्टर द्वारा निश्चित किये गये समय तक प्राप्त, सभी टेण्डरों को खोलकर 142(12)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

टेण्डरदाता/टेण्डरदाताओं के टेण्डर देने हेतु पात्र पाये जाने पर, टेण्डर में प्राप्त ऑफर का दुकानवार Descending Order में पत्रक तैयार किया जायेगा ।

18.9.

नियत समय पर कलेक्टर द्वारा प्रत्येक भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लिए प्राप्त टेण्डर को खोलकर टेण्डरदाता के टेण्डर में भाग लेने की पात्रता की जांच की जाएगी । टेण्डरदाता द्वारा संबंधित भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह हेतु देय अर्नेस्टमनी की राशि की पुष्टि/संतुष्टि होने एवं जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने के उपरांत ही प्राप्त ऑफरों की घोषणा निष्पादन स्थल पर की जावेगी। सभी टेण्डरदाता इस कार्यवाही के दौरान उपस्थित रह सकते हैं । परंतु टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी ।

18.10.

उच्चतम प्राप्त टेण्डर ऑफर की राशि के अंकों तथा शब्दों में भिन्नता पाये जाने पर शब्दों में अंकित राशि को अधिमान्यता दी जायेगी ।

18.11.

टेण्डर प्रपत्र के अभिलेखों में अर्नेस्टमनी की राशि के विधिवत जमा पाये जाने पर , अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियां के आधार पर प्राप्त ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) को अमान्य नहीं किया जावेगा । इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार कलेक्टर , मौके पर ही करवा सकेंगे। लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका- समाधान के लिए, संबंधित कलेक्टर , आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त कर सकेंगे । इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा ।

18.12. टेण्डर की कार्यवाही में प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर , सम्बन्धित भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक राशि का होगा , तो निष्पादनकर्ता अधिकारी, कलेक्टर उसे स्वीकार कर अन्तिम कर सकेंगे ।

18.13. टेण्डर के माध्यम से किसी भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लिए , निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक राशि के एक से अधिक समान ऑफर प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑफरदाताओं के मध्य सफल टेण्डरदाता का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा ।

18.14. उच्चतम टेण्डरदाता यदि टेण्डर की पुष्टि तक, टेण्डर में अंकित ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा , टेण्डर वापिस लेगा या अन्य किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा , तो उस भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह को टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादित करने पर , जो खिसारा आएगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी , वह उच्चतम् टेण्डरदाता से भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।

इसके अतिरिक्त किसी भी समय टेण्डर की शर्तों के उल्लंघन पर टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति की राशि, उसको सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी । टेण्डरदाता द्वारा सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2026

142(13)

18.15. टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव सशर्त अथवा बिना शर्त पुनर्निष्पादन के प्रावधानों को छोड़कर, न तो अभिलेखों में लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा ।

18.16. टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अधिकतम प्राप्त ऑफर निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि का होने पर उक्त ऑफर को स्वीकार करने का प्रस्ताव प्रेषित करने अथवा संबंधित भांग दुकान/समूह को पुनः टेण्डर की प्रक्रिया में ले जाने का निर्णय संबंधित जिले की स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा लिया जाकर , पुनः निष्पादन की आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अधिकतम प्राप्त ऑफर निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि का होने पर , जिला स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर यह समाधान हो जाने पर कि सम्बन्धित भांग दुकान/समूह में और अधिक का ऑफर प्राप्त होने की संभावना नहीं है, जिला कलेक्टर द्वारा ऑफर स्वीकृति के संबंध में राज्य शासन की अनुमति हेतु प्रस्ताव स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रेषित किया जायेगा।

18.17 . आरक्षित मूल्य से कम राशि के प्राप्त टेण्डर ऑफर की स्वीकृति के संबंध में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश से निर्देश प्राप्त करना अनिवार्य होगा । आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में , निष्पादन की यह कार्यवाही उसी स्टेटस पर आगामी दिवस/दिवसों के लिये स्थगित रहेगी। इसके साथ ही टेण्डर द्वारा निष्पादन से बचे हुये भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई के फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की टेण्डर हेतु, आगामी तिथि की घोषणा , कलेक्टर द्वारा निष्पादन स्थल पर ही की जायेगी।

नोट-निष्पादनकर्ता अधिकारी से तात्पर्य सम्बन्धित जिले के कलेक्टर से है ।

19. 1/6 भाग अग्रिम धन एवं 1/12 भाग प्रतिभूति जमा करनाः-

19.1.

भॉग, भाँग घोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2026-27 के प्रत्येक नवीनीकरण आवेदक/ सफल टेण्डरदाता को अपने उच्चतम टेण्डर ऑफर का 1/6 भाग अग्रिम धन तत्काल जमा करना होगा। जमा की जाने वाली इस राशि के विरुद्ध टेण्डरदाता के द्वारा टेण्डर ऑफर देने के पूर्व , जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि अथवा जितनी राशि आवश्यक है, उस सीमा तक समायोजित की जा सकेगी । शेष अग्रिम धन की राशि सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में निष्पादन के पश्चात् तत्काल जमा करना होगी ।

19.2.

भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस हेतु नवीनीकरण आवेदक/ सफल टेण्डरदाता को अपने टेण्डर ऑफर की 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/निजी क्षेत्र के अनूसूचित व्यवसायिक बैंक/मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ई - बैंक गाारण्टी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

142(14)

के रूप में अथवा सायबर ट्रेजरी में ऑनलाइन जमा चालान के रूप में निष्पादन दिनांक को ही जमा करनी होगी ।

19.3.

वर्ष 2026-27 के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारण्टी निर्धारित प्रारूप में एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम में प्रावधानित अनुसार 0.25 Percent of the amount, subject to a maximum of twenty five thousand rupees मूल्य के या भारतीय स्टॉम्प अधिनियम के अंतर्गत तत्समय प्रचलित दर के अनुसार आवश्यक मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाने पर ही , उसे स्वीकार किया जायेगा। पृथक से संलग्न किया गया समतुल्य मूल्य का स्टाम्प पेपर मान्य नहीं होगा ।

19.4.

यदि कोई सफल टेण्डरदाता मध्यप्रदेश राज्य के बाहर की बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है , तो उसे मध्यप्रदेश के संबंधित जिले अथवा उस जिले के संभागीय मुख्यालय पर स्थित , उसी बैंक की शाखा द्वारा ऐसी बैंक गांरटी की सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रस्तुत करना होगी।

19.5.

सफल टेण्डरदाता द्वारा निष्पादन की शर्तों का पालन न करने , 1/6 अग्रिम धन राशि या 1/12 भाग प्रतिभूति राशि जमा करने में विलम्ब के कारण, यदि उसे लायसेंस विलम्ब से प्राप्त होता है तो, उसे इस अवधि की लायसेंस फीस में किसी तरह की छूट की पात्रता नहीं होगी । 1/6 अग्रिम धन एवं 1/12 प्रतिभूति की राशि जमा न करने की दशा में, सफल टेण्डरदाता द्वारा जमा अर्नेस्टमनी अथवा जमा की गयी अन्य कोई भी राशि राजसात की जा सकेगी और उसके उत्तरदायित्व पर लायसेंस/ लायसेंसों का पुनर्निष्पादन किया जायेगा । इस पुनर्निष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित टेण्डरदाता से भू- राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी ।

19.6.

वर्ष 2026-27 के लिए भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान /दुकानों के समूह के लिए अग्रिम धन ( 1/6 भाग ) की जमा राशि माह फरवरी एवं माह मार्च, 2027 की देय लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित की जावेगी।

19.7.

प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी 1/12 भाग की बैंक गारंटी की वैधता अवधि दिनांक 30.06.2027 तक की होगी । कोई भी बैंक गारंटी इससे अल्प अथवा आंशिक वैधता अवधि की स्वीकार्य नहीं होगी।

19.8.

भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के लिए , प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी को लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन आदि के विरुद्ध , जमानत के रूप में रखा जावेगा । दिनांक 30 जून 2027 तक अथवा इसके पूर्व 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त, यदि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कोई शास्ति/संधान राशि अधिरोपित की गयी हो तो, ऐसी राशि अथवा अन्य बकाया राशि की वसूली/समायोजन के उपरान्त वापिस की जा सकेगी ।

19.9.

अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन/ प्रतिभूति के रूप में किसी भी प्रकार की जमा राशि के वैध होने का उत्तरदायित्व टेण्डरदाता का होगा । यदि कोई सफल टेण्डरदाता मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

142(15)

जमा की गई अग्रिम धन/ प्रतिभूति की राशि के स्वरूप में कोई परिवर्तन चाहता है अर्थात् ई -बैंक गारन्टी के स्थान पर सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन राशि जमा करना चाहता है अथवा सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा राशि के स्थान पर ई -बैंक गारण्टी को प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ऐसा करने के लिए सक्षम होंगे । परन्तु ऐसा प्रतिस्थापन अनुमत करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक समय सफल टेण्डरदाता की निर्धारित प्रतिभूति की राशि, विभाग के पास निरन्तर जमा रहे।

19.10. टेण्डरदाता द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राशि बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा सामान्य चैक तथा सावधि जमा रसीद द्वारा नहीं ली जावेगी ।

20. खिसारे की वसूली/अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि को राजसात करनाः-

भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस का उच्चतम टेण्डरदाता, यदि टेण्डर ऑफर की पुष्टि तक अपने टेण्डर ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर ऑफर वापिस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे लायसेंस/लायसेंसों को पुनः निष्पादन करने पर जो खिसारा आयेगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी , वह सम्बन्धित उच्चतम टेण्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी । उपरोक्त हेतु एवं इसके अतिरिक्त किसी भी समय , निष्पादन की शर्तों के उल्लंघन पर , उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी, जमा किए गये अग्रिम धन ( 1/6 भाग ), प्रतिभूति ( 1/12 भाग ) की राशि तथा जमा की गई लायसेंस फीस आदि को भी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा राजसात किया जा सकेगा। टेण्डरदाता द्वारा सायबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा चालान अथवा ई - बैंक गाारण्टी के रूप में जमा की गई अथवा अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा ।

21. पुनर्निष्पादनः-

21.1 . पुनर्निष्पादन के लिये वह व्यक्ति ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के वर्ष 2026-27 के टेण्डर द्वारा निष्पादन के समय, उस लायसेंस/ लायसेंसों के समूह , जिसका वह पुनर्निष्पादन चाहता है , के निष्पादन में शामिल रहा हो, जो निष्पादन में भाग लेने के लिये अपात्र न रहा हो , ऐसे लायसेंस /लायसेंसों के समूह के लिये उसके द्वारा टेण्डर ऑफर दिया गया हो।

21.2 . निष्पादन किये गये भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के पुनर्निष्पादन के लिये आवेदन -पत्र निष्पादन तिथि के तीन दिन के अन्दर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेगे । तीन दिन की गणना करने में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे। आवेदक को पुनर्निष्पादन के आवेदन के साथ भॉग , भाँग घोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान /दुकानों के समूह के लायसेंस , जिसका वह पुनर्निष्पादन चाहता है, में प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर के 1/3 भाग के बराबर राशि ( आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि को कम करके शेष राशि) संबंधित 142(16)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा चालान के रूप में जमा करनी होगी।

21.3 . पुनर्निष्पादन के आवेदन -पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जबकि, आवेदक निष्पादन की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर से, कम से कम 10 प्रतिशत अधिक का टेण्डर ऑफर देना चाहता हो । पुनर्निष्पादन की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी । यदि कलेक्टर निष्पादन स्थल में पुनर्निष्पादन की घोषणा करते हैं , तो कम से कम 02 दिन बाद की तिथि घोषित करेंगे ।

21.4. पुनर्निष्पादन होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता पुनर्निष्पादन में सम्मिलित होकर टेण्डर ऑफर नहीं देता है , तो उसके द्वारा जमा की गयी 1/3 भाग की राशि राजसात हो जायेगी । उसे आवेदन-पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि, पुनर्निष्पादन होने की दशा में वह पूर्व प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक का टेण्डर ऑफर नहीं देगा , तो उसके द्वारा जमा की गई 1/3 भाग की राशि या जमा अन्य कोई भी राशि जप्त/राजसात हो जायेगी। उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

21.5. किसी भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंस के पुनर्निष्पादन के प्रस्ताव का आवेदन-पत्र, केवल एक ही बार मान्य किया जायेगा ।

21.6 . किसी भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस का पुनर्निष्पादन होने पर भी, उसके प्रथम निष्पादन के समय , जिस टेण्डरदाता द्वारा उच्चतम टेण्डर दिया गया हो, वह 15 दिन तक अपने उस टेण्डर ऑफर पर कायम रहने के लिये बाध्य होगा ।

21.7. पुनर्निष्पादन की इस कार्यवाही में प्रत्येक पात्र व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी भाग ले सकेंगे।

22. वर्ष 2026-27 की अवधि में निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहनाः-

भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के निष्पादन की ये सभी शर्तें , वर्ष 2026-27 के लिए तथा वर्ष 2026-27 के दौरान होने वाले पुनर्निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील रहेंगी ।

23. वार्षिक लायसेंस फीस जमा करनाः-

23.1 . भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को 31 मार्च 2026 या उसके पूर्व , माह अप्रैल 2026 की लायसेंस फीस की देय किश्त, अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त किश्त जमा होने पर ही उसे लायसेंस जारी किया जावेगा।

23.2. भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंसी को, प्रत्येक भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की पृथक -पृथक देय वार्षिक लायसेंस फीस की मासिक अंशिका, सायबर ट्रेजरी में प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व अग्रिम ऑनलाईन जमा करना होगी। यदि वार्षिक लायसेंस फीस 12 से पूर्ण विभाजित न हो , तो भागफल की अवशेष राशि माह अप्रैल 2026 की लायसेंस फीस में समायोजित की जायेगी ।

23.3 . यदि किसी भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंसी द्वारा देय मासिक लायसेंस फीस, माह के सातवें कार्य दिवस तक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

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जमा नहीं की जाती है, तो कलेक्टर द्वारा उस भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह को भॉग का प्रदाय निषेधित किया जा सकेगा अथवा फुटकर विक्रय दर पर भॉग की आपूर्ति के आदेश दिये जा सकेंगे ।

संबंधित माह की देय लायसेंस फीस, उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस तक अवशेष रहने की दशा में ऐसे भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह का लायसेंस निरस्त कर , पुनर्निष्पादन करने की कार्यवाही संबंधित लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर की जायेगी । इस पुनर्निष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली , संबंधित लायसेंसी से भू- राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी ।

23.4 . समूह में सम्मिलित किसी भॉग अथवा भॉगघोटा अथवा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की देय मासिक लायसेंस फीस अवशेष रहने की स्थिति में , उक्त समूह की समस्त भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की लायसेंस फीस अवशेष मानी जायेगी ।

24. लायसेंस /लायसेंसों का हस्तांतरण: -

24.1 . वर्ष 2026-27 में भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस/लायसेंसों की अवधि के दौरान, यदि किसी लायसेंस/लायसेंसों का हस्तांतरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तो, लायसेंस/लायसेंसों की शेष अवधि की लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने के लिए एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए मूल लायसेंसी (अंतरणकर्ता ) तथा वह व्यक्ति, जिसके नाम लायसेंस का हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता) दोनों ही बाध्य रहेंगे।

भांग दुकानों/ समूहों के लायसेंस के ऐसे हस्तांतरण के लिए उस भांग दुकान/समूह के वर्ष 2026-27 की वार्षिक लायसेंस फीस के 1 प्रतिशत के समतुल्य राशि हस्तांतरण फीस के रूप में पृथक से अग्रिम जमा करायी जायेगी ।

24.2. किसी भांग दुकान/समूह हेतु सफल अथवा चयनित आवेदक/टेण्डरदाता/ लायसेंसी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित भांग दुकान/समूहों का अन्तरण लायसेंसी के वैध वारिस अर्थात उसकी पत्नी अथवा उसके पारिवारिक सदस्य के पक्ष में किया जा सकेगा। ऐसा अंतरण अनुमत करने की स्थिति में अंतरणग्रहीता उक्त भांग दुकानों/समूहों की वार्षिक लायसेंस फीस आदि का सम्यक भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य रहेगा ।

ऐसी भांग दुकानों /समूहों के लायसेंस के हस्तांतरण के लिए किसी भी रूप में कोई हस्तांतरण फीस देय नहीं होगी।

25. टेण्डर की कार्यवाही में न दिये गये ऑफर को स्वीकार न करनाः-

वर्ष 2026-27 के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के ऑफर , जिसने भॉग, भॉगघोटा एवं भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के टेण्डर के समय अथवा पुनर्निष्पादन यदि हुआ हो , तो पुनर्निष्पादन के समय ऑफर न दिया गया हो , विचार योग्य नहीं होगा ।

26. वर्ष 2026-27 के लिए निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण करनाः-

वर्ष 2026-27 के लिए निष्पादित किये गये भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के टेण्डर ऑफर , अन्तिम होने के पश्चात् यदि संबंधित टेण्डरदाता द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा कलेक्टर/आबकारी आयुक्त के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

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आदेशानुसार किसी भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस का निष्पादन फिरं से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिए , यदि निष्पादन के दौरान ही पुनर्निष्पादन की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो , तो पुनर्निष्पादन की सूचना पुनर्निष्पादन के दिन से कम से कम 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी।

पुनर्निष्पादन की तिथि संबंधित कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी । इसी प्रकार यदि भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के किसी समूह का किसी भी कारण से नियत तिथि को निष्पादन सम्पन्न/अन्तिम नहीं होता है, तो उसके निष्पादन हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत करेंगे, जिसकी घोषणा निष्पादन स्थल में ही की जा सकती है ।

27. वर्ष 2026-27 की अवधि में पुनर्निष्पादन करनाः-

वर्ष 2026-27 के लिए अथवा वर्ष के मध्य में भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस का पुनर्निष्पादन करने की स्थिति उत्पन्न होने पर , लायसेंसी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा कभी भी पुनर्निष्पादन किया जा सकेगा । पुनर्निष्पादन हेतु सूचना पत्र पुनर्निष्पादन के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम पांच दिन पूर्व जारी किया जायेगा ।

28. उपरिलिखित शर्त क्रमांक -26 एवं शर्त क्रमांक-27 के अधीन पुनर्निष्पादन की तिथि की घोषणा, यदि निष्पादन के दिन निष्पादन स्थल पर ही , उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है, तो ऐसे पुनर्निष्पादन की सूचना जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी , समाचार-पत्र में प्रकाशित की जायेगी और सूचना-पत्र का प्रदर्शन, संबंधित जिला कलेक्टर तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी किया जाएगा।

29. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश किसी भी भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस/ लायसेंसों के समूह के टेण्डर ऑफर के अन्तिम किये जाने के उपरान्त भी निष्पादन संबंधी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा/तथा राजस्व के हित में , विहित शर्तों के अध्यधीन , उन्हें पुनर्निष्पादन करने के आदेश , निष्पादन अन्तिम होने के 07 दिवस की अवधि में अथवा जैसा उचित समझें, दे सकेंगे । इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा । 07 दिन की गणना करने में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे ।

30. प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जानाः-

वर्ष 2026-27 के लिए निष्पादित किये गये भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के उच्चतम टेण्डरदाता को समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ , निर्धारित प्रारूप में देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान करते हुये (रुपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर) प्रतिरूप करार निष्पादित करना होगा। प्रतिरूप करार निष्पादन के उपरान्त ही उसे संबंधित दुकान का लायसेंस जारी किया जायेगा।

31. भॉग की ड्यूटी दरें: -

वर्ष 2026-27 में भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की निष्पादित की गयी दुकानों तथा उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भॉग मिलाकर बनायी जाने वाली औषधियों के लिए भॉग की ड्यूटी दर निम्नानुसार रहेंगीः- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

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क्र.

विवरण

ड्यूटी दर 1. भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की निष्पादित की गई दुकानों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर

रूपये 200/- (दो सौ) प्रति किलो ग्राम 2. उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भॉग मिलाकर बनाई जाने वाली औषधियों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर

रुपये 300/- (तीन सौ) प्रति किलो ग्राम 32. भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई दुकानों से विक्रय की व्यवस्थाः-

32.1 . भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंसी को देय ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध भाण्डागार से प्रदाय की गयी भॉग की सीलबन्द थैलियों से ही भॉग का विक्रय करना होगा । एक थैली की भॉग समाप्त होने पर ही दूसरी थैली की सील खोली जावेगी।

32.2. वर्ष 2026-27 में फुटकर लायसेंसियों को भॉग का प्रदाय 05-05 कि.ग्रा की थैलियों में किया जाएगा ।

32.3 . वर्ष 2026-27 में भॉग की फुटकर प्रदाय व्यवस्था ई-आबकारी पोर्टल के इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सिस्टम के माध्यम से की जाएगी ।

32.4. भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंसी को सामान्य लायसेंस शर्त 13 एवं एच.डी. -7 लायसेंस की शर्त 3 ( डी) के अनुपालन में 100, 50, 20, 10, 5 , 2 एवं 1 ग्राम के बांट तथा तराजू या इलैक्ट्रॉनिक तराजू दुकान में रखना होगा । भॉग की बिक्री हेतु उन्हें ही उपयोग करना होगा । यह बांट एवं तराजू एवं इलैक्ट्रॉनिक तराजू नाप-तौल विभाग से विद्यमान वर्ष के लिए प्रमाणित होना चाहिए ।

32.5. भॉग के फुटकर विक्रय के लायसेंसी को भॉग का विक्रय सीधे क्रेता को विधिवत् तौलकर करना होगा । पुड़िया अथवा पैकिट में पूर्व से ही पैक कर रखी हुई भॉग का विक्रय नहीं किया जायेगा।

32.6. भॉग के फुटकर विक्रय की दुकानों के लायसेंसियों को पिसी भॉग की गोली बेचने की जो सुविधा वर्तमान वर्ष 2025-26 में प्रचलित है , वह सुविधा वर्ष 2026-27 के लिए भी यथावत् रहेगी । इस हेतु भॉग ठेकेदारों को प्रपत्र एच.डी-8 में लायसेंस प्राप्त करना होगा । जिसकी लायसेंस फीस रुपया 3/- दैनिक होगी । लायसेंसी को इस हेतु आवेदन- पत्र जिले के सहायक आबकारी आयुक्त /जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । जिससे उन्हें प्रपत्र एच.डी-8 में लायसेंस देने पर विचार किया जा सके। लायसेंसी को रूपया 3/- प्रतिदिन की दर से देय समेकित लायसेंस फीस, अग्रिम जमा करानी होगी। जो संबंधित दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी ।

33. अन्य करः-

वर्ष 2026-27 में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा , तो लायसेंसी इस बाबत् लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

142(20)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

34. भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के निष्पादन के संबंध में अन्य सभी प्रावधान एवं व्यवस्थाएं जिनका उल्लेख इस विज्ञप्ति में नहीं किया गया है , वे व्यवस्थाएँ वर्ष 2025-26 में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ही रहेंगी ।

35. जिले की भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन द्वारा निष्पादन से संबंधित शर्तों के संबंध में तैयार किये गये विक्रय ज्ञापन की प्रति, रुपये 500/- (रुपये पांच सौ ) पृथक से संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन राशि जमा करने पर , संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेगी ।

36. भॉग, भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस/लायसेंसों का निष्पादन, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( 1915 का क्रमांक 2) जैसा कि अब तक संशोधित हो चुका है और होगा एवं उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों और प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एवं समय - समय पर संशोधित किए गए नियमों और राज्य शासन , आबकारी आयुक्त, कलेक्टर , सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों/ अनुदेशों के अध्यधीन रहेगा।

37. भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान /दुकानों के समूह के लायसेंस/ लायसेंसों का नवीनीकरण/टेण्डर द्वारा निष्पादन कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा : -

37.1 . वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण द्वारा निष्पादन कार्यक्रम : -

1. नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं

समय

संबंधित जिला कार्यालय से दिनांक 18 मार्च 2026 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 23 मार्च 2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक

2. नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय

संबंधित जिला कार्यालय में दिनांक 18 मार्च 2026 को प्रात: 10.30 बजे से दिनांक 23 मार्च 2026 को अपरान्ह 03.00 बजे तक

दिनांक 23 मार्च 2026 को अपरान्ह 03.30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

3. नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करने एवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय

37.2. वर्ष 2026-27 हेतु टेण्डर द्वारा निष्पादन कार्यक्रम :-

1. टेण्डर प्रपत्र क्रय करने की तिथि एवं समय

संबंधित जिला कार्यालय से दिनांक 25 मार्च 2026 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 27 मार्च 2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक

2. टेण्डर प्रपत्र जमा करने की तिथि एवं समय

संबंधित जिला कार्यालय में दिनांक 25 मार्च 2026 को प्रात: 10.30 बजे से दिनांक 27 मार्च 2026 को अपरान्ह 03.00 बजे तक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

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3. टेण्डर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय

दिनांक 27 मार्च 2026 को अपरान्ह 03.30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

टेण्डर के प्रथम चरण की कार्यवाही के बाद निष्पादन से शेष भॉग दुकानों हेतु टेण्डर की तिथियां जिला स्तर पर स्थानीय तौर पर नियत की जाएगी ।

(दीपक सक्सेना)

आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-क

वर्ष 2026-27 के लिये मध्यप्रदेश में भॉग , भॉगघोटा तथा भॉग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के निष्पादन की कार्यवाही

क्रम

जिले का नाम 2

1

1. इंदौर

2. झाबुआ

खरगौन

3.

4. बड़वानी

5. धार

खण्डवा

6.

7 . भोपाल

8. राजगढ़

विदिशा

9.

10.

नर्मदापुरम

11. हरदा

12. बैतूल

13. जबलपुर

14. सिवनी

15. छिंदवाड़ा

16. कटनी

17. मण्डला

18. नरसिंहपुर

हेतु नियत केन्द्र (स्थल)

निष्पादन स्थल 3

कलेक्टोरेट, इन्दौर

कलेक्टोरेट, झाबुआ

कलेक्टोरेट, खरगौन

कलेक्टोरेट, बड़वानी

कलेक्टोरेट, धार

कलेक्टोरेट, खण्डवा

कलेक्टोरेट, भोपाल

नवीन कलेक्टोरेट , राजगढ़ (ब्यावरा )

कलेक्टोरेट, विदिशा

कलेक्टोरेट , नर्मदापुरम

कलेक्टोरेट , हरदा

कलेक्टोरेट, बैतूल

कलेक्टोरेट, जबलपुर

कलेक्टोरेट, सिवनी

कलेक्टोरेट, छिंदवाड़ा

कलेक्टोरेट, कटनी

कलेक्टोरेट , मण्डला

न्यू कलेक्टोरेट, नरसिंह भवन , नरसिंहपुर

 19.    ग्वालियर            कलेक्टोरेट , ग्वालियर
20.     मुरैना              कलेक्टोरेट, मुरैना
21.     भिण्ड               कलेक्टोरेट, भिण्ड
22.     श्योपुर             नवीन कलेक्टोरेट भवन , श्योपुर

142(22)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2026

23. गुना

कलेक्टोरेट, गुना

24. अशोकनगर

कलेक्टोरेट , अशोकनगर

25. शिवपुरी

न्यू कलेक्टोरेट, शिवपुरी रोड, शिवपुरी

26. दतिया

संयुक्त कलेक्टोरेट भवन , दतिया

27. सागर

कलेक्टोरेट, सागर

28. दमोह

कलेक्टोरेट, दमोह

29. पन्ना

कलेक्टोरेट , पन्ना

30. टीकमगढ

संयुक्त कलेक्टोरेट, टीकमगढ़

31. छतरपुर

कलेक्टोरेट, छतरपुर

32. रीवा

कलेक्टोरेट, रीवा

33 . सतना

कलेक्टोरेट, सतना

34. शहडोल

संयुक्त कलेक्टोरेट, शहडोल

35. उमरिया

कलेक्टोरेट, उमरिया

36. उज्जैन

कलेक्टोरेट , उज्जैन

37. शाजापुर

कलेक्टोरेट, शाजापुर

38. आगर (मालवा) कलेक्टोरेट, आगर (मालवा)

मंदसौर

39.

कलेक्टोरेट, मंदसौर

40. नीमच

कलेक्टोरेट , नीमच

41. रतलाम

कलेक्टोरेट, रतलाम

42. देवास

कलेक्टोरेट सभाकक्ष , देवास

43. मैहर

कलेक्टोरेट, मैहर

दीपक सक्सेना , आबकारी आयुक्त.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2026 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2026-03-16.71.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2026-03-16.71.Extraordinary.