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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार , दिनांक 18 मार्च 2026- फाल्गुन 27 , शक 1947
क्रमांक 73]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2026
संशोधित आदेश
क्र.- एफ-87-38-2022- ग्यारह-294.- नगरपालिक निगम भोपाल, जिला भोपाल के पार्षद पद के अभ्यर्थी सना आरिफ वार्ड क्रमांक-23 को आयोग आदेश क्रमांक-38 दिनांक 20 जनवरी 2026 के तहत निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिये मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 के उपबंधों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11- " क " के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम, भोपाल का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित किया गया.
अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2026 को अभ्यावेदन का प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभ्यर्थी का नाम सना शारिक अहमद होने का उल्लेख है.
अभ्यर्थी के नाम की पुष्टि निर्वाचन अभिलेखों से कराकर एवं अभ्यावेदन का परीक्षण कर कले. , भोपाल के पत्र दिनांक 18 फरवरी 2026 में उल्लेख किया गया है कि पार्षद पद की अभ्यर्थी सना शारिक अहमद द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2026 को कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा मूल रजिस्टर, शपथ- पत्र दिनांक 13 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया है. नये बैंक खाते की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है. राशि रूपये 5000 / - से अधिक का नगद भुगतान किया गया है. व्हाउचरों की फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई है उनके द्वारा अलग से एक शपथ - पत्र एवं आवेदन प्रस्तुत किया गया.
अभ्यर्थी के नाम की पुष्टि निर्वाचन अभिलेखों से कराये जाने के संबंध में कले. , भोपाल के पत्र दिनांक 26 फरवरी 2026 में लेख किया गया है कि तथ्यों कि वास्तविकता का सत्यापन सहायक रिटर्निंग अधिकारी से कराया गया. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के संलग्न नाम निर्देशन पत्र प्ररूप-3 में अभ्यर्थी का विवरण अनुसार नाम सना, अभ्यर्थी के पिता / पति का नाम रिजवान अंकित है , जबकि सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2022 को प्रस्तुत परिशिष्ट 36 में अभ्यर्थी का नाम सना आरिफ अहमद दर्ज है एवं निर्वाचन की घोषण सह विवरणी में प्ररूप 23 में अभ्यर्थी का नाम सना शारिक अहमद है. निर्वाचन अभिलेखों के नाम की पुष्टि पश्चात् आयोग द्वारा जारी निरर्हता आदेश को संशोधित किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2026
निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी सना शारिक अहमद वार्ड क्रमांक-23 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 " ग" के उपबंधों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिक निगम भोपाल , जिला भोपाल का पार्षद होने के लिए जारी आदेश दिनांक 20 जनवरी 2026 को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (घ) के प्रावधान अनुसार संशोधित करते हुये अब आदेश जारी होने की तिथि से 01 (एक) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026.