मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 74]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 18 मार्च 2026- फाल्गुन 27 , शक 1947
गृह ( सी - अनुभाग ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2026
आदेश
क्र. एफ - 31-05-1998- दो- सी-1 . चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल- मिलाप को संकट में डालने के लिये और लोक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सक्रिय है और उनके सक्रिय रहने की संभावना है .
राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संबंधित जिला दण्डाधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 ( 1980 का सं. 65 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के अंतर्गत अधिकृत किया जाना आवश्यक है .
अतएव , राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 ( 1980 का सं. 65 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि संबंधित जिला दण्डाधिकारी अपने जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर दिनांक 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की कालावधि के दौरान उक्त धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीषा सेतिया, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2026
क्र. एफ - 31-05-1998 - दो- सी - 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीषा सेंतिया, अपर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2026
Bhopal , the 18th March 2026
ORDER
F. No. 31-05-1998- II-C- 1.— WHEREAS , there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;
AND, WHEREAS , having regard to such circumstances prevailing in the areas within the local limits of each District, the State Government is satisfied that it is necessary to authorize the concerned District Magistrate to exercise powers conferred under section 3 (3) of the National Security Act , 1980 (No. 65 of 1980) .
THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso sub - section (3 ) of Section 3 of the National Security Act, 1980 ( No. 65 of 1980) , the State Government , hereby, authorizes the concerned District Magistrate during the period from 1st April 2026 to 30th June 2026 within their respective Jurisdiction if satisfied, as provided in sub - section (2) of the said section to exercise the powers of making an order of detention conferred by sub- section (2) of the said Section 3 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, MANISHA SENTIYA , Addl . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2026.