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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 के अंतर्गत \"वृक्ष अधिकारी\" एवं \"अपीलीय अधिकारी\" की नियुक्ति

Published 18 March 2026

Department
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
76
Identifier
in.gazette.madhya.2026-03-18.76.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेवमे

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , बुधवार, दिनांक 18 मार्च 2026- फाल्गुन 27, शक 1947

क्रमांक 76]

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2026

अधि. क्र. 01 फाईल क्र. UDH - 3-3-4-0003-2026-अठारह- 3.- मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम , 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001 ) की धारा 24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए धारा 4 एवं धारा 9 के तहत् सभी नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों के कार्यों हेतु क्षेत्राधिकार वाले एवं वन विभाग के स्वामित्व अथवा वन विकास निगम को हस्तांतरित भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने / हटाने हेतु संबंधित क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी / परियोजना क्षेत्रपाल को "वृक्ष अधिकारी " एवं सहायक वन संरक्षक संवर्ग के उप वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय ) / संभागीय प्रबंधक (वन विकास निगम) को " अपीलीय अधिकारी " नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2026-03-18.76.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2026-03-18.76.Extraordinary.