प्रटम शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार , दिनांक19 मार्च 2026- फाल्गुन 28, शक 1947
क्रमांक 78]
वित्त विभाग (आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 मार्च 2026
क्रमांक 39 / R - 1781842 / 2024/आनीविइ/चार भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ के खण्ड ( 1 ) तथा अनुच्छेद 243 म के खण्ड ( 1 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम , 1994 ( क्रमांक 3 सन् 1994 ) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में , मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतदद्वारा , छठवें राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं जिसमें श्री जयभान सिंह पवैया , अध्यक्ष तथा श्री के. के. सिंह सदस्य एवं श्री वीरेन्द्र कुमार , सदस्य सचिव होंगे ।
2. आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति पृथक से की जावेगी ।
3. आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य उस तारीख से , जिसको वे अपना पद ग्रहण करते हैं 31-10-2026 तक पद धारण करेंगें ।
आयोग पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और जो
(क) (एक) राज्य द्वारा उद्गृहित करों , शुल्कों , पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों तथा नगरीय स्थानीय निकायों के बीच, जो संविधान के भाग 9 तथा 9 क के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं , वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन को,
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2026
(दो ) ऐसे करों , शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी, या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी ,
(तीन ) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में ,
(ख ) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में ,
(2 ) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के सुदृढ वित्त के हित में , आयोग अपनी अनुशंसाएं करते समय निम्नलिखित अन्य विषयों पर विचार करेगा -
(एक) भूमि पर देय करों एवं भूमि में संव्यवहारों की लिखतों पर देय स्टाम्प शुल्क से राजस्व के शुद्ध आगमों के स्थानीय नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों को न्यागमन
(दो) पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय पर कर से राजस्व के शुद्ध आगमों के स्थानीय नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों को न्यागमन
(तीन ) पंचायत एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं के अधिकतम ऋण दायित्व एवं ऋणों के पुर्नभुगतान तथा ब्याज भुगतान की सीमा
(चार) पंचायत एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं की कुल आय के सापेक्ष स्थापना दायित्व की अधिकतम सीमा
(पांच ) पंचायत एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किये जाने वाले पूंजीगत व्ययों के लिए नीतिगत सुझाव
(छः) स्थानीय निकायों के द्वारा जन- सुविधाओं के विस्तार तथा आंम- जन तक पहुंच के लिए किए गए कार्यों के दक्षता व परिणाम के मूल्यांकन पर आधारित प्रोत्साहन नीति के लिए सुझाव
(सात) वर्तमान लेखा परीक्षण एवं लेखा परीक्षण आपत्तियों के निराकरण की पद्धति का पुनरावलोकन कर सुझाव
(आठ ) स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के कार्यों की पहल के प्रोत्साहन के लिए सुझाव
(नौ) जन- सुविधाओं की योजनाओं के संचालन एवं संधारण में होने वाले व्यय को युक्तियुक्तकरण करने हेतु सुझाव
(3) आयोग , 01 अप्रैल , 2026 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की कालावधि के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट प्रत्येक मामले पर और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के सुदृढ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में अपनी सिफारिशें राज्यपाल को 31-10-2026 तक प्रस्तुत करेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पेन्द्र द्विवेदी, अवर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026.