वध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 80 ]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 23 मार्च 2026-चैत्र 2 , शक 1948
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 मार्च 2026
क्र. SAMB- 0363-2026 - ESTB - NMY- SAMB ( 1090762 ) -560.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 ( 2 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , विभाग की अधिसूचना क्रमांक- बी-15- 50-2019 - चौदह -2 , दिनांक 1 फरवरी 2020 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति बैड़िया, जिला खरगोन के अंतर्गत मंडी प्रांगण का विस्तार कर निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है :-
स्थान
ग्राम बैड़िया तहसील सनावद जिला खरगोन के निम्नलिखित क्षेत्र :-
क्षेत्र (हेक्टेयर में)
खसरा क्रमांक
(3)
(2)
क्र. (1)
4.500
1
602/1/2
4.500
2
545/1 रकबा 9.435 हेक्टेयर का अंश रकबा 4.500 हेक्टेयर
9.000
योग ..
जिसमी सीमाएं अग्रांकित है :-
उत्तर में-
नहर
दक्षिण में-
ग्राम बैड़िया एवं ग्राम लछोरा की काकड.
नाला एवं मंडी प्रांगण
पूर्व में-
पश्चिम में-
शासकीय भूमि
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े , सचिव.
159 160
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2026
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2026
क्र. SAMB - 0363-2026- ESTB - NMY - SAMB ( 1090762) -561.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े , सचिव.
Bhopal , the 23rd March 2026
No. SAMB - 0363-2026 - ESTB - NMY- SAMB ( 1090762) -561.- In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973 ) , and in correlation to the Department's notification B - 15-50-2019 - XIV - 2 dated 1st February 2020 , the State Government hereby expends the market yard under APMC Bediya District Khargone and declares the following areas as market yard, namely :-
PLACE
An area of Village Bediya Tahsil Sanawad , District Khargone : -
Area (In Hectare) (3)
Survey No. (2)
S. No. (1)
4.500
602/1/2
1
4.500 2
4.500 Hect . Part area out of 9.453 Hect . total area of S. No. 545/1
TOTAL 9.000
BOUNDED BY :-
Canal
North-
South-
Boundary of Village Bediya and Village Lachhora
Drainand Mandi Yard
East-
Government Land
West-
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NISHANT WARWADE , Secy.
भोपाल , दिनांक 23 मार्च 2026
क्र. SAMB - 0363-2026- ESTB - NMY - SAMB ( 1090762 ) -562.-मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2026 के अधीन कृषि उपज मंडी समिति बैड़िया जिला खरगोन के विस्तारित मंडी प्रांगण के संबंध में ग्राम बैड़िया के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी घोषित करती है : -
क्षेत्र
1. ग्राम बैड़िया तहसील सनावद जिला खरगोन की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
2. मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र.-
( 1 ) मोगांवा ( 2 ) फनगांव ( 3 ) राहडकोट ( 4 ) भोगांवा निपानी ( 5 ) ताजपूरा ( 6 ) खानपूरा (7 ) डाल्याखेड़ी (8 ) चिचगोन ( 9 ) सिकन्दरखेड़ी ( 10 ) डुडगाँव ( 11 ) भातुड ( 12 ) भगोरा ( 13 ) बैडियां ( 14 ) चितावद ( 15 ) तमोलिया ( 16 ) अमरपूरा ( 17 ) बहादरपुरा ( 18 ) भुलगांत्र ( 19 ) बागदा बुजूर्ग ( 20 ) लछोरा ( 21 ) बागदा खुर्द ( 22 ) जामन्या ( 23 ) अतरसुम्बा ( 24) पीपरीखेड़ा ( 25 ) गोराडियां.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2026
160 (1)
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2026
क्र. SAMB- 0363-2026 - ESTB - NMY - SAMB ( 1090762 ) -563 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , सचिव.
Bhopal , the 23rd March 2026
No. SAMB - 0363-2026 - ESTB - NMY- SAMB ( 1090762 ) -563.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub - section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 , ( No. 24 of 1973) , and in correlation to this department's even number notification dated 23rd March 2026 regarding extension of market yard under APMC Bediya, the State Government hereby declares the following areas of Village Bediya shall be a market proper , namely :-
AREA
(1) An area in the limit of area of Village Bediya Tahsil Sanawad, District Khargone .
(2) An area comprising of the following villages with the radius of 5 Kilometers from the market yard , namely :-
(8 ) Chichgaon (9 ) Sikandarkhedi ( 10) Dudgaon ( 11 ) Bhatud ( 12) Bhagora ( 13 ) Bediya ( 14) Chitawad (1 ) Moganwa (2) Phangaon (3 ) Rahadkot (4) Bhoganwa Nipani ( 5 ) Tajpura ( 6 ) Khanpura (7) Daliakhedi (15) Tamolia ( 16 ) Amarpura ( 17 ) Bahadurpura ( 18 ) Bhulgaon ( 19 ) Bagda Bujurg (20) Lachhora (21)Bagda Khurd (22 ) Jamanya (23 ) Atrasumba ( 24 ) Piprikheda (25 ) Goradiya .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, NISHANT WARWADE , Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026 .