शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2026- चैत्र 10, शक 1948
क्रमांक 84]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026
क्र. CT-4-0001-2022- Sec-1- पांच (CT) (07).-मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70- क की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की अनुसूची -1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:--
संशोधन
उक्त अधिनियम कीअनुसूची-1 में, अनुक्रमांक 47-क के सामने, कॉलम (3) में अंक " 31 मार्च 2026 " के स्थान पर अंक "31 मार्च 2027" प्रतिस्थापित किया जाए.
(2) यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2026 से प्रभावशील होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे , अपर सचिव,
भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2026
क्र. CT- 4-0001-2022-Sec- 1- पांच (CT).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्र. CT--4-0001-2022- Sec - 1- पांच (CT). (07) , दिनांक 31 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे , अपर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026
Bhopal , the 31st March 2026
No. CT-4-0001-2022- Sec - 1 - V- (CT) (07) .-.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 70 -A of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government , hereby, makes the following further amendments in schedule I of the said Act , namely : -
AMENDMENT
In Schedule -I of the said Act , in column (3) , against serial number 47 -A, for the number " 31.03.2026 " , the number " 31.03.2027" shall be substituted .
2. This notification shall come into force from 01.04.2026 ,
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAJESH OGREY, Addl . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2026.