शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2026- चैत्र 10 , शक 1948
क्रमांक 86]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026
क्र. CT-4-2-0001-2023- Sec-1-पांच (CT) (09).-चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 20) , केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 74 ) , मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 52 ) (निरसित), मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (2011 का क्रमांक 11 ) (निरसित) , मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 11 ) तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 12 ) के अन्तर्गत ऐसे समस्त अपील प्रकरण जो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं तथा दिनांक 28 फरवरी , 2027 या इसके पूर्व तक निर्वर्तन किया जाना है, जो अपीलीय प्राधिकारी के समस्त प्रयासों के बावजूद समय-सीमा में निर्वर्तित नहीं किये जा सकते हैं, ऐसे अपीलों के निर्वर्तन के लिए न्याय की दृष्टि से अपीलीय प्राधिकारी को सक्षम करने के उद्देश्य से , ऐसी अपीलों के निराकरण की समय - सीमा बढ़ायी जानी आवश्यक हैं.
अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , 2002 (2002 का क्रमांक 20) की धारा 46 की उपधारा (9 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक अपील जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 20) की धारा 46 की उपधारा (8 ) के खण्ड (क) या उपधारा (9) के प्रावधानों के अनुसार 28 फरवरी 2027 या उसके पूर्व तक निर्वर्तित किया जाना है, के निर्वर्तन की समय- सीमा 30 जून, 2026 तक बढ़ायी जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026
क्र.. CT-4-2-0001-2023-Sec- 1-पांच (CT) .--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक CT -- 4--2-0001-2023- Sec - 1- पांच (CT ) (09 ) , दिनांक 31 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश ओगरे , अपर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026
Bhopal , the 31st March 2026
No. CT-4-2-0001-2023- Sec - 1 - V- (CT) (09 ).- Whereas , the State Government is satisfied that all such appeals under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) , the Central Sales Tax Act , 1956 (No. 74 of 1956) , the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam , 1976 (No. 52 of 1976) (repealed) , the Madhya Pradesh Vilasita , Manoranjan, Amod Avam Vigyapan kar Adhiniyam, 2011 (No.11 of 2011 ) ( repealed) , Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam , 2018 (No. 11 of 2018 ) and the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam , 2018 (No. 12 of 2018 ) which are pending before Appellate Authorities and have to be disposed off by the end of 28th February 2027 or before , cannot be disposed off within the time limit , despite all possible efforts being made by the Appellate Authorities and that in order to enable the Appellate Authorities to dispose off such appeals , it is necessary in the interest ofjustice that the time limit for the disposal of such appeals should be extended .
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (9 ) of Section 46 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government , hereby, extends time limit upto 30th June, 2026, for disposal of every such appeal under the said Acts , which have to be disposed off by 28th February 2027 or before as per provisions of clause (a) of sub - section (8 ) or sub - section ( 9) of Section 46 of the Madhya Pradesh VAT Act , 2002 (No. 20 of 2002) .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAJESH OGREY, Addl . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-- 2026 .