Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश पंचायत (ग्रामीण नलजल योजना संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026

Published 31 March 2026

Department
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
89
Identifier
in.gazette.madhya.2026-03-31.89.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

プ

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2026-चैत्र 10, शक 1948

क्रमांक 89]

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.-4859305-2026- बाईस - पं. -1. राज्य सरकार , मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 7 की उप- धारा (1 ) के खण्ड (ठ) तथा धारा 53 के साथ पठित धारा 95 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन) नियम, 2020 को अतिष्ठित करते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप- धारा (3 ) द्वारा यथा अपेक्षित उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है , जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर, नियमों के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा ।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नियमों के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्तिसे, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो . अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा विचार किया जाएगा ।

177 178

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

नियमों का प्रारूप

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं लागू होना.-

(1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत (ग्रामीण नलजल योजना संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 है।

(2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

(3) ये नियम मध्यप्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं. इन नियों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994) ;

(ख) "वाल्व-सह-पम्प ऑपरेटर" से अभिप्रेत है, ग्राम में नलजल योजना के माध्यम से प्रदाय कराए जा रहे पेयजल के लिए वाल्व एवं पंप को नियमित रूप से चलाने , मरम्मत करने एवं उपभोक्ताओं से जल कर एकत्र करने वाला व्यक्ति;

(ग) "उपभोक्ता" से अभिप्रेत है , वह व्यक्ति/ संस्था जिसके नाम या पदनाम से इन नियमों के अधीन नल कनेक्शन लिया गया है;

(घ) "ग्रामीण नलजल योजना" से अभिप्रेत है , ग्राम में ग्रामीण परिवारों/संस्थाओं को पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल प्रदाय योजना;

(ङ) "गैर घरेलू कनेक्शन" से अभिप्रेत है, घरेलू, सार्वजनिक संस्थान एवं औ‌द्योगिक कनेक्शन के अतिरिक्त ऐसे सभी नल कनेक्शन जिनमें उपभोक्ता ‌द्वारा जल का उपयोग व्यवसायिक या निजी संस्थान की गैर घरेलू गतिविधियों के लिए किया जा रहा है:

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(1)

(च) "औद्योगिक कनेक्शन" से अभिप्रेत है, ऐसे कनेक्शन जिनमें उपभोक्ता द्वारा जल का उपयोग औ‌द्योगिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है;

(छ) "घरेलू (हाऊस होल्ड) नल कनेक्शन" से अभिप्रेत है, ग्रामों में नलजल योजना के माध्यम से पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी परिवार द्वारा अपने परिवार के उपयोग के लिए लिए गए नल कनेक्शन;

(ज) "सार्वजनिक संस्थान कनेक्शन" से अभिप्रेत है , ऐसे नलजल कनेक्शन जिनमें शासकीय शिक्षण संस्थाओं , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, पंचायत भवनों एवं अन्य शासकीय संस्थानों के लिए लिया गया हो;

(झ ) "पानी समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन गठित ग्राम पंचायतों की उस तदर्थ समिति जिनमें की ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ग्रामीण नलजल योजना के संचालन , संधारण, गुणवतापूर्ण जल प्रदाय के साथ- साथ जल कर संग्रहण तथा अपशिष्ट जल के सुरक्षित निपटान सहित विविध कार्यों में ग्राम पंचायतों को सहयोग करेगी;

(ञ) "ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना" से अभिप्रेत है, सतही स्रोत आधारित ऐसी पेयजल योजना जिनमें जल शोधन संयंत्र से उपचार उपरांत उचित गुणवत्ता का पेयजल बल्क मात्रा में ग्रामों के समूह को प्रदाय होगा;

(ट) "जल कर" से अभिप्रेत है, उस राशि जो प्रत्येक घरेलू, गैर घरेलू, औ‌द्योगिक अथवा सार्वजनिक संस्थागत उपभोक्ता द्वारा माह में प्रदाय जल के विरुद्ध ग्राम पंचायतों को भुगतान करना आवश्यक है;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(2)

(ठ) "अध्यक्ष , पानी समिति" से अभिप्रेत है , ग्राम पंचायतों के सरपंच;

(ड) "सचिव, पानी समिति" से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायतों के सचिव;

(ढ) "सामाजिक अंकेक्षण " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सामाजिक संपरीक्षा नियम , 2013 के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण;

(ण) "पंचायत दर्पण पोर्टल" से अभिप्रेत है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग , मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित आधिकारिक पंचायत दर्पण पोर्टल जिसका उपयोग ग्राम पंचायतों से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय एवं सेवा प्रदाय से जुड़े कार्यों के निष्पादन हेतु किया जाता है;

(त) "जल रेखा पोर्टल" से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश जल निगम के जीआईएस आधारित मोबाईल एवं वेब एप्लिकेशन पोर्टल जिसका उपयोग ग्रामीण नलजल योजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु किया जाता है;

(थ) "उप यंत्री/सहायक यंत्री" से अभिप्रेत है , जनपद पंचायतों में कार्यरत् उप यंत्री/सहायक यंत्री अथवा ग्रामीण अभियान्त्रिकी सेवाओं में कार्यरत् उप यंत्री/ सहायक यंत्री;

(द) "लघु मरम्मत" से अभिप्रेत है, ग्राम नलजल योजना के अंतर्गत संधारण , मरम्मत , रख - रखाव, नवीन कनेक्शन और पाइप लाइन विस्तार के ऐसे कार्यों जिनमें प्रति माह व्यय की निर्धारित सीमा के अंतर्गत आते है;

(ध) "वृहद मरम्मत" से अभिप्रेत है , ग्राम नलजल योजना के अंतर्गत संधारण, मरम्मत , रख - रखाव , नवीन कनेक्शन और पाइप लाइन विस्तार के ऐसे कार्यों जिनमें प्रति माह व्यय की निर्धारित सीमा से अधिक हो;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(3)

(न) "पूंजीगत कार्य" से अभिप्रेत है, ग्राम नलजल योजना के अंतर्गत नवीन अधोसंरचना जैसे कि स्त्रोत , टंकी , पाइप लाइन आदि विकसित किया जाना ।

अध्याय 2

ग्राम पंचायतों के कर्तव्य एवं शक्तियां

3. संचालन, संधारण एवं प्रबंधन.-

(1 ) ग्राम पंचायतें, ग्राम नलजल योजना का सुचारु एवं प्रभावी संचालन, संधारण , नियमित रख -रखाव, मरम्मत , उन्नयन , विस्तार तथा दीर्घकालिक स्थिरता एवं निरंतरता सुनिश्चित करेगी।

(2) ग्राम नलजल योजनाओं में योजना के प्रबंधन, संचालन , संधारण एवं नियमित रख -रखाव हेतु ग्राम पंचायतों को मुख्यतः निम्नलिखित कार्य करेगी, -

(क) दैनिक रूप से निर्धारित समय पर सभी नल कनेक्शन धारियों को पेयजल की आपूर्ति करना;

(ख) पेयजल के अपव्यय को रोकना;

(ग) क्षतिग्रस्त टूटी-फूटी पाइपलाइनों/कनेक्शन इत्यादि की मरम्मत करना;

(घ) ग्राम के छूटे हुए परिवारों को मांग अनुसार नवीन पेयजल कनेक्शन प्रदाय करना;

(ङ) जल कर का निर्धारण एवं वसूली करना;

(च) नलजल योजना की पंपिंग के लिए विद्युत बिलों का प्रतिमाह भुगतान करना;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(4)

(छ) पेयजल स्त्रोतों के रिचार्जिंग, जल संरक्षण , जल संचयन से संबन्धित कार्य करना;

(ज) ग्रे-वॉटर/ब्लाक-वॉटर के प्रबंधन की समुचित व्यवस्था करना;

(झ) आपातकालीन परिस्थितियों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना;

(ञ) ग्राम के अंर्तगत निर्मित अधोसंरचना जैसे उच्च स्तरीय टंकी, गार्ड रूम, पाइपलाइन, वाल्व, हैंडपंप , स्त्रोत्त आदि का रखरखाव एवं सुरक्षा करना।

4. वाल्व-सह-पम्प ऑपरेटर.-

( 1 ) ग्राम पंचायतें, ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन एवं रख- रखाव हेतु वाल्व-सह-पम्प ऑपरेटर की सेवाएं ले सकेगी।

(2) ग्राम पंचायतों में वाल्व-सह- पम्प ऑपरेटर को उनकी सेवाओं के लिए दिए जाने वाले पारिश्रमिक निम्न में से किसी एक या एक से अधिक आधारों पर निर्धारित कर सकेगी, -

(क) कार्य के आधार पर पारिश्रमिक/ मानदेय भुगतान;

(ख) उपभोक्ताओं से उसके द्वारा एकत्रित जल प्रभार का एक निश्चित प्रतिशत;

(ग) दर अनुसूची के अनुसार किए गए कार्यों के बिल के आधार पर देय पारिश्रमिक।

(3) ग्राम पंचायतों में सेवा दे रहे वाल्व-सह- पम्प ऑपरेटर को मध्यप्रदेश जल निगम/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से आयोजित आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(5)

5. जल कर निर्धारण एवं एकत्रीकरण.-

(1 ) ग्राम पंचायतें , पानी समिति की अनुशंसा पर नलजल योजना के प्रबंधन, संचालन एवं संधारण हेतु उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली मासिक जल कर का निर्धारण कनेक्शन के प्रकार के आधार पर करेगी। न्यूनतम जल कर राशि, अनुसूची-1 के अनुसार होगी।

(2) ग्राम पंचायतें, पानी समिति की अनुशंसा पर नवीन कनेक्शन प्रभार/जन सहयोग राशि का निर्धारण कनेक्शन के प्रकार के आधार पर करेगी। नवीन कनेक्शन की राशि में जन सहयोग की राशि समाहित होगी। जिन उपभोक्ताओं को कनेक्शन जन सहयोग राशि प्राप्त किए बिना प्रदाय किया जा चुका है , उनसे जन सहयोग राशि किश्तों में ली जा सकेगी । नवीन कनेक्शन लेने वालों को जन सहयोग राशि कनेक्शन लेते समय जमा करनी होगी । न्यूनतम नवीन कनेक्शन प्रभार/जन सहयोग राशि, अनुसूची-2 के अनुसार होगी।

(3) ग्राम पंचायतों में को मासिक जल कर, नवीन कनेक्शन प्रभार/जन सहयोग राशि, इन नियमों के अधीन संलग्न अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में वर्णित न्यूनतम राशि से अधिक निर्धारण करने की अधिकारिता होगी।

(4) ग्राम पंचायतों द्वारा मासिक जल कर, नवीन कनेक्शन प्रभार/जन सहयोग राशि का निर्धारण जब तक उपरोक्तानुसार न कर दिया गया हो, तब तक, मासिक जल कर, नवीन कनेक्शन प्रभार/जन सहयोग राशि अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में वर्णित न्यूनतम राशि के अनुसार वसूलनीय होगी।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(6)

(5) ग्राम पंचायतें, पानी समिति के प्रस्ताव पर अति गरीब (अन्त्योदय) /विधवा/दिव्यांगजन , जिनकी आय के कोई साधन न हो , ऐसे 5 से 10 परिवारों का मासिक जल कर , नवीन कनेक्शन प्रभार/जन सहयोग राशि माफ कर सकेगी ।

(6) ग्राम पंचायतें, पेयजल उपभोक्ताओं से जल कर की राशि पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से एकत्रित करेंगी । ग्राम पंचायतें समस्त उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह जल कर के बिल पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से जारी करेंगी ।

(7) ग्राम पंचायतें, उपभोक्ताओं से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जलकर संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगी।

6. शास्तिएवं कनेक्शन विच्छेदन.-

( 1 ) ग्राम पंचायतें , उपभोक्ताओं से जलकर की नियमित/बकाया राशि की वसूली करेगी तथा वसूली न होने पर ऐसे उपभोक्ताओं की पेयजल आपूर्ति स्थगित कर सकेगी ।

(2) ग्राम पंचायतें, पानी समिति के प्रस्ताव पर विहित समय पर जल कर न देने वाले उपभोक्ताओं पर बकाया राशि के 5 से 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित कर सकेगी/अधिरोपित शास्ति को कम कर सकेगी/माफ कर सकेगी ।

(3) यदि उपभोक्ता द्वारा सतत् तीन माह से जल कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है , तो ग्राम पंचायत आगामी माह में जल कनेक्शन का विच्छेदन कर सकेगी ।

(4) यदि उपभोक्ता पेयजल का अपव्यय करता हुआ पाया जाता है एवं निरीक्षण उपरांत यह प्रमाणित हो जाता है , तो ग्राम पंचायत प्रत्येक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(7)

बार के अपव्यय के लिए न्यूनतम रूपये 100/- और दो बार से अधिक अपव्यय किया जाना पाया जाता है , तो अधिकतम रूपये 500/- का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी एवं पेयजल आपूर्ति स्थगित कर सकेगी ।

(5) घरेलू कनेक्शन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर पानी समिति के प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत बहुमत से निर्णय ले सकेगी । इस प्रकार लिया गया निर्णय अंतिम तथा समस्त संबंधित पक्षकारों पर बंधनकारी होगा ।

अध्याय 3

नियोजन एवं वित्तीय व्यवस्था

7. नियोजन.-

(1) ग्राम पंचायतें, प्रतिवर्ष ई -ग्राम स्वराज पोर्टल , विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका की गारंटी मिशन (ग्रामीण ) (व्हीबी-जी राम जी) पोर्टल , इत्यादि पर अपने ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं (जीपीडीपीएस) आदि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल करेगी, - (क) पेयजल आपूर्ति के संचालन , संधारण , रख -रखाव, उन्नयन तथा विस्तार आदि से संबंधित कार्य;

(ख) निवारक अनुरक्षण कार्य;

(ग) जल स्रोत के पुनर्जीवन एवं रख रखाव का कार्य;

(घ) अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु आवश्यक संरचनाएं ।

8. वित्तीय व्यवस्था.-

(1 ) नलजल योजना के संचालन और संधारण हेतु ग्राम पंचायत का विद्यमान बैंक खाता उपयोग किया जाएगा।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2026

178(8)

(2) ग्राम पंचायतें, नलजल योजना से संबन्धित सभी कार्य यथा पंपिंग के लिए बिजली बिल भुगतान, संचालन, संधारण , मरम्मत, रख- रखाव, उन्नयन , विस्तार, लघु मरम्मत , वृहद मरम्मत, पूंजीगत कार्य , बल्क जल प्रभार भुगतान एवं आनुषंगिक व्यय जैसे मानदेय , स्थापना व्यय, आदि के लिए निम्नलिखित मर्दों से प्राप्त राशि का उपयोग कर सकेगी, -

(क) केन्द्रीय वित्त आयोग की निधियों विशेषकर टाइड मद की निधि तथा परफारमेश ग्रांट की निधि;

(ख) विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका की गारंटी मिशन (ग्रामीण) (व्हीबी-जी राम जी) के अंतर्गत प्राप्त राशि,

(ग) राज्य वित्त आयोग से प्राप्त निधि;

(घ) अन्य ऐसी समस्त राशियां जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं के लिए पंचायतों को प्रदाय की जाए;

(ङ) उपभोक्ताओं से प्राप्त जल कर, नवीन कनेक्शन प्रभार/जन सहयोग राशि, शास्ति, आदि;

(च) ग्राम पंचायत की स्वयं की आय;

(छ) अन्य अनुदान।

अध्याय 4

संचालन, संधारण एवं प्रबंधन की कार्य प्रणाली

9. नवीन कनेक्शन एवं कनेक्शन विच्छेदन.-

(1 ) नवीन घरेलू नल कनेक्शन पाईप 15 मि.मी. व्यास, गैर घरेलू एवं सार्वजनिक संस्थान नल कलेक्शन पाईप 20 मि.मी. व्यास और औ‌द्योगिक नल कलेक्शन पाईप 25 मि.मी. व्यास , से अधिक के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(9)

नहीं दिए जाएँगे। नल कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर कनेक्शन प्रदाय किया जाएगा।

(2) उपभोक्ता के आवेदन अथवा ग्राम पंचायत के निर्णय के अनुक्रम में नल कनेक्शन का विच्छेदन किए जाने की स्थिति में कनेक्शन विच्छेदन पर होने वाला व्यय एवं उपभोक्ता पर शेष मासिक जल कर की राशि उपभोक्ता से ग्राम पंचायत द्वारा वसूल की जाएगी।

(3) कनेक्शन विच्छेदन उपरांत उपभोक्ता पुनः कनेक्शन की मांग करता है तो ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित नवीन कनेक्शन राशि एवं कनेक्शन पर होने वाला समस्त व्यय उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा ।

10. पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण.-

(1 ) ग्रामों की जल आपूर्ति की गुणवत्ता की नियमित अंतराल पर जाँच एवं निगरानी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी।

(2) फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल गुणवत्ता (टर्विडिटी एवं एफआरसी) की जांच नियमित अंतराल पर की जाएगी तथा जांच रिपोर्ट को पंचायत दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा ।

(3) यदि पेयजल की जांच के उपरांत जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होती हैं तो ग्राम पंचायत पेयजल आपूर्ति को तुरंत बंद करेगी एवं पेयजल के नमूनों को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिला जल प्रयोगशाला में भेज कर जांच कराई जाएगी।

(4) सतही स्रोत आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में यदि पेयजल की जाँच उपरांत जल गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो संबंधित ग्राम पंचायत मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(10)

द्वारा महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं मध्यप्रदेश जल निगम को सूचित किया जाएगा । तत्पश्चात संबंधित महाप्रबंधक , परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा उक्त ग्राम में जल की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही कीजाएगी ।

(5) भू-जल आधारित पेयजल योजनाओं में यदि पेयजल की जाँच उपरांत जल गुणवता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में कार्यरत्/ ग्रामीण अभियान्त्रिकी सेवाओं/लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग के उप यंत्री/सहायक यंत्री की सहायता से पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार कराना सुनिश्चित करेगी और जब तक गुणवत्ता निर्धारित मानक अनुसार नहीं होती है, तब तक पेयजल आपूर्ति रोक सकेगी।

11. लघु मरम्मत कार्यों का निष्पादन.-

(1 ) ग्राम पंचायतें, लघु मरम्मत के अंतर्गत प्रतिमाह रु. 10,000/- तक के कार्य जो तत्काल ही करने आवश्यक हो, तकनीकी मंजूरी और निविदा बुलाए बिना पम्प-सह- वाल्व ऑपरेटर अथवा किसी अन्य सक्षम व्यक्ति से करा सकेगी तथा इसके लिए भुगतान कर सकेगी| (2) ग्राम पंचायतें, ग्राम नलजल योजना से संबन्धित मरम्मत के कार्यों के लिए उपयोग में आने वाले औजार अनुसूची-3 एवं योजना के संचालन में तात्कालिक रूप से आकस्मिक प्रकृति के मरम्मत कार्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं की न्यूनतम मात्रा अनुसूची-4 के अनुसार स्टाक में रखना सुनिश्चित करेगी।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(11)

(3) ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम नलजल योजना के दैनिक कार्य दर की अनुसूची-5 जो ग्रामीण अभियान्त्रिकी सेवा की दर अनुसूची-5 में सम्मिलित है , का उपयोग कर लघु मरम्मत कार्य करा सकेगी।

12. वृहद मरम्मत कार्यों का निष्पादन.-

(1 ) वृहद मरम्मत कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता होने पर जनपद पंचायतों में कार्यरत् उप यंत्री/ सहायक यंत्री/ ग्रामीण अभियान्त्रिकी सेवाओं के सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा तकनीकी स्वीकृति विभागीय अधिकारिता के अनुक्रम में प्रदान की जाएगी ।

(2) वृहद मरम्मत कार्यों के लिए यदि प्रशासकीय स्वीकृति ग्राम पंचायत की अधिकार सीमा के अंतर्गत है , तो ग्राम पंचायतों को स्वयं प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करना होगा और यदि प्रशासकीय स्वीकृति राशि ग्राम पंचायतों के अधिकार से अधिक की है, तो विभागीय नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

(3) वृहद मरम्मत, रख -रखाव एवं विस्तार कार्यों हेतु सूचीबद्ध (एम्पैनल) एजेंसियों की सूची जनपद स्तर पर संधारित की जाएगी। ग्राम पंचायतें जनपद स्तर पर सूचीबद्ध एजेंसियों से सीमित निविदा आमंत्रित कर , सबसे कम दर वाली एजेंसी से कार्य कराएंगी । जनपद स्तर पर एजेंसियां सूचीबद्ध नहीं होने पर ग्राम पंचायतें, स्वयं खुली निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन कर, उनसे कार्य कराएगी।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2026

178(12)

(4) कार्यों का पर्यवेक्षण एवं बिल सत्यापन उप यंत्री/सहायक यंत्री द्वारा उसकी अधिकारिता की सीमा तक किया जाएगा और उनकी अनुशंसा उपरांत भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा।

13. नवीन पूंजीगत कार्यों का निष्पादन.-

(1 ) ग्रामीण नल जल योजना के लिए आवश्यक नवीन पूंजीगत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग अथवा जल निगम के माध्यम से कराए जाएंगे ।

(2) इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जनपद पंचायतों में कार्यरत् सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री अथवा ग्रामीण अभियान्त्रिकी सेवा अथवा लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग के सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री अथवा प्रबन्धक/महाप्रबन्धक, जल निगम द्वारा विभागीय नियमों के अनुसार दी जाएगी।

(3) प्रशासकीय स्वीकृति ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायतों/जिला पंचायतों द्वारा विभागीय नियमों के अनुसार दी जाएगी।

(4) इन कार्यों के निष्पादन हेतु एजेंसियों का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया जाएगा। निविदा एमपी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की जाएगी।

(5) ग्राम पंचायत, चयनित एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर कार्य कराएगी।

(6) कार्यों के पर्यवेक्षण एवं बिल सत्यापन जनपद पंचायतों में कार्यरत् उप यंत्री/सहायक यंत्री अथवा उप यंत्री , लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग अथवा उप प्रबन्धक, जल निगम द्वारा किया जाएगा एवं भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2026

178(13)

अध्याय 5

विभागीय एवं तकनीकी सहयोग

14. जिला स्तरीय समिति की संरचना एवं दायित्व.-

(1 ) जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के प्रबंधन , संचालन , संधारण , उन्नयन , विस्तार आदि में प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में अ‌द्योलिखित अनुसार एक समिति होगी, - (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – अध्यक्ष

(ख) कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सदस्य सचिव (ग) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग/ महाप्रबंधक, जल निगम सदस्य

(घ) लेखा अधिकारी , जिला पंचायत- सदस्य

(2) जिला स्तरीय समिति वृहद मरम्मत कार्यों के लिए जनपद स्तर पर एजेंसियों को सूचीबद्ध ( एम्पैनल) करेगी।

(3) प्रत्येक जनपद स्तर पर कम से कम 3 एजेंसियों एवं अधिकतम 5 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

(4) निविदा आमंत्रण की कार्यवाही जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी तथा अनुमोदन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा ।

(5) समिति द्वारा निविदा स्वीकृति उपरांत जनपदवार सूचीबद्ध (एम्पैनल) एजेंसियों की अधिकृत सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के हस्ताक्षर से जनपद पंचायतों को उपलब्ध करायी जाएगी तथा ग्राम पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178 (14)

(6) एजेंसियों की सूचीबद्धता ( एम्पैनलमेंट) दो वर्षों के लिए की जाएगी। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में करना आवश्यक होगा। जब तक नई एजेंसियां सूचीबद्ध नहीं हो जाती तब तक पुरानी एजेंसियों से कार्य कराए जा सकेंगे, परंतु यह अवधि किसी भी स्थिति में छह माह से अधिक नहीं होगी।

(7) जनपदवार सूचीबद्ध (एम्पैनल) किसी एजेंसी का कार्य यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो ग्राम पंचायत के आवेदन पर जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला स्तरीय समिति द्वारा संबंधित एजेंसी की सूचीबद्धता ( एम्पैनलमेंट) निरस्त की जा सकेगी और उक्त एजेंसी को नियमानुसार ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा।

(8) जिला स्तरीय समिति द्वारा ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों , पानी समिति के सदस्यों एवं पंप-सह-वाल्व ऑपरेटरों का नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

15. जनपद स्तरीय समिति की संरचना एवं दायित्व.-

(1 ) जनपद स्तरों पर ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के प्रबंधन, संचालन, संधारण , उन्नयन, विस्तार इत्यादि में प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति होगी, -

(क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत – अध्यक्ष (ख) सहायक यंत्री, जनपद पंचायत/सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा - सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(15)

(ग) सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग/प्रबंधक, मध्य प्रदेश जल निगम सदस्य

(घ) लेखा अधिकारी, जनपद पंचायत – सदस्य

(2) जनपद स्तरीय समिति सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी करेगी।

(3) जनपद स्तरीय समिति सूचीबद्ध एजेंसियों एवं ग्राम पंचायतों के मध्य होने वाले विवादों का निराकरण करेगी ।

(4) जनपद स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेंगी कि सूचीबद्ध एजेंसियां गुणवत्ता पूर्ण कार्य करें, इस हेतु समिति ग्राम पंचायतों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी ।

(5) जनपद स्तरीय समिति नियमित अंतराल पर ग्रामीण नलजल योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराएगी ।

अध्याय 6

पानी समिति

16. पानी समिति का गठन.-

(1) ग्राम पंचायतों के सहयोग हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत स्तर पर पानी समिति का गठन किया जाएगा। यदि पूर्व से नलजल योजना के संचालन एवं संधारण हेतु कोई समिति गठित है, तो उसका पुनर्गठन इन नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(2) पानी समिति के गठन से संबन्धित किसी भी अपील की सुनवाई एवं निस्तारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों द्वारा किया जाएगा ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(16)

17. पानी समिति की संरचना.-

(1 ) सरपंच, ग्राम पंचायत पानी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(2) पंचायत सचिव, पानी समिति का पदेन सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता , आशा कार्यकर्ता एवं वाल्व-सह-पंप ऑपरेटर पानी समिति के पदेन सदस्य होंगे ।

(3

) पानी समिति में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, निर्वाचित एवं नामांकित को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 15 होगी ।

(4) ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड से न्यूनतम एक सदस्य पानी समिति का सदस्य होगा।

(

5) समिति में सदस्य के रूप में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 25 प्रतिशत होगी ।

(6) पानी समिति के सदस्यों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं का होगा ।

(7) समिति के सदस्यों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की संख्या, ग्राम पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी।

(8) यदि पानी समिति का कोई सदस्य बिना समुचित कारण एवं सूचना के समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है , तो पानी समिति के बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर उसकी सदस्यता ग्राम पंचायतों ‌द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

(9) पानी समिति, उक्त सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के उपरांत या साथ-साथ नियमानुसार उसके स्थान पर अन्य सदस्य को नामांकित करने के लिए अनुशंसा ग्राम पंचायत को कर सकेगी।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2026

178(17)

18. पानी समिति का कार्यकाल. पानी समिति का कार्यकाल, ग्राम पंचायतों के कार्यकाल के समान होगा।

19. पानी समिति के कर्तव्य एवं शक्तियां.-

(1 ) पानी समिति, ग्राम पंचायतों को पंचायत के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में नलजल योजना के प्रबंधन, संचालन, संधारण, अपशिष्ट जल एवं ग्रे-जल के सुरक्षित निपटान तथा मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण जल प्रदाय में सहयोग करेगी ।

(2) पानी समिति, ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर बुनियादी ढांचे जिसमें क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन, जल वितरण प्रणाली, पम्प, ओवरहेड टैंक, बल्क फ़्लो मीटर , स्लूइस वाल्व आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

(3) पानी समिति, ग्राम पंचायतों के रहवासियों में नलजल योजना के प्रति सामूहिक स्वामित्व एवं उत्तरदायित्व (जैसे यह हमारा है की भावना) विकसित करेगी ।

(4) पानी समिति, ग्राम पंचायतों के सूचना पटल एवं अन्य माध्यमों से पेयजल आपूर्ति योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

(5) पानी समिति, नलजल योजना के प्रभावी प्रबंधन, सुचारु संचालन एवं नियमित संधारण हेतु मासिक जल कर, नवीन कनेक्शन प्रभार/जन सहयोग राशि, अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में वर्णित से अधिक की अनुशंसा ग्राम पंचायत को कर सकेगी । मासिक जल कर, नवीन कनेक्शन प्रभार/जन सहयोग राशि कनेक्शन के प्रकार के आधार पर निर्धारित की जाएगी । मासिक जल कर की न्यूनतम दर अनुसूची-1 के अनुसार होगी। नवीन कनेक्शन प्रभार , जन सहयोग राशि की न्यूनतम दर अनुसूची-2 के अनुसार होगी ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(18)

(6) पानी समिति, 5-10 अति गरीब (अंत्योदय/विधवा/दिव्यांगजन) परिवारों का मासिक जल कर माफ करने की अनुशंसा ग्राम पंचायत को कर सकेगी ।

(7) पानी समिति, जोनिंग, समय सारिणी एवं वाल्व संचालन के माध्यम से सभी ग्रामों को नियमित जल आपूर्ति कराने में ग्राम पंचायतों का सहयोग करेगी।

(8) पानी समिति, ग्राम पंचायतों के अंतर्गत सभी ग्रामों की समस्त बसाहटों/मोहल्लों/टोलों में पेयजल का समान, समुचित एवं न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने हेतु जल राशनिंग की एक स्पष्ट एवं व्यवहारिक रणनीति तैयार करने में ग्राम पंचायत का सहयोग करेगी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों तथा अन्य संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शिता एवं विश्वास बनाए रखने के उ‌द्देश्य से पानी समिति द्वारा जल आपूर्ति की स्पष्ट, नियमित एवं भरोसेमंद समय-सारणी की अनुशंसा ग्राम पंचायत को की जाएगी ।

(9) पानी समिति, ग्राम पंचायतों के अंतर्गत समस्त ग्रामों में अनाधिकृत जल उपयोग (जैसे पंपों द्वारा या घरेलू कनेक्शन से गैर-घरेलू उपयोग) को रोकने में ग्राम पंचायत का सहयोग करेगी ।

(10) यदि उपभोक्ता पेयजल का अपव्यय करता हुआ पाया जाता है एवं निरीक्षण उपरांत यह प्रमाणित हो जाता है तो प्रत्येक बार के अपव्यय के लिए पानी समिति न्यूनतम रूपये 100/- और दो बार से अधिक मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2026

178(19)

अपव्यय करते हुए पाए जाने पर अधिकतम रूपये 500/- का जुर्माना किए जाने एवं कनेक्शन विच्छेदन की अनुशंसा ग्राम पंचायत को करेगी ।

(11 ) यदि उपभोक्ता द्वारा सतत् तीन माह से जल कर का भुगतान नहीं किया जा रहा हो, तो पानी समिति जल कनेक्शन विच्छेदन की अनुशंसा ग्राम पंचायत को करेगी।

(12) पानी समिति, निर्धारित समय पर वसूली न देने वाले उपभोक्ताओं पर बकाया राशि के 5-10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित करने/अधिरोपित शास्ति को कम करने/माफ करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत को करेगी ।

(13) पानी समिति, यह सुनिश्चित करेगी की प्रदाय किया जा रहा पेयजल भौतिक, रासायनिक एवं जीवाणु प्रदूषण से पूर्णतः मुक्त हो तथा मानकों के अनुरूप हो।

(14) पानी समिति, नियमित अंतराल पर जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करेगी ।

(15) पानी समिति द्वारा जल रेखा पोर्टल में धारा (मात्रा) एवं निर्मल (गुणवत्ता) मॉड्यूल में प्रविष्टियों का निरंतर अवलोकन तथा विसंगतियों की रिपोर्ट की जाएगी ।

(16) पानी समिति, पेयजल आपूर्ति से संबन्धित शिकायतों का निवारण ग्राम पंचायत , जल निगम, आईएस आदि के साथ समन्वय कर सुनिश्चित करेगी।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(20)

20. पानी समिति की बैठक.-

(1 ) अध्यक्ष, पानी समिति प्रत्येक तीन माह के अंतराल में समिति की बैठक बुलाएगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में कभी भी बैठक बुलाई जा सकेगी।

(2) बैठक की दिनांक समय कार्यसूची (एजेंडा) सरपंच के अनुमोदन के पश्चात्पंचायत सचिव ‌द्वारा जारी की जाएगी।

(3) समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी और यदि समिति की बैठक में गणपूर्ति नहीं है तो बैठक स्थगित की जाएगी ।

(4) बैठक में गणपूर्ति न होने की दशा में अध्यक्ष बैठक को ऐसी तारीख तक के लिए स्थगित कर सकेगा , जो कि वह उचित समझे और तत्काल आगामी बैठक की तारीख एवं समय घोषित करेगा।

(5) विशेष बैठक, -

(क) समिति के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित आवेदन पर सरपंच विशेष बैठक बुलाएगा।

(ख) विशेष बैठक की सूचना, पंचायत सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को सम्मिलन की तारीख से तीन दिवस पूर्व दी जाएगी।

(6) समिति के कार्यवाही रजिस्टर में बैठक की कार्यवाही विवरण का लेख किया जाएगा तथा समिति के सचिव बैठक में पारित प्रस्ताों कोकार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करेंगे तथा बैठक में उपस्थितसमस्त सदस्य रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे और फिर क्रमशः सदस्य सचिव तथा सरपंच द्वारा हस्ताक्षर तथा प्रति हस्ताक्षर भी किए जाएंगे।

(7) पानी समिति द्वारा बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2026

178(21)

अध्याय 7

समूह जल प्रदाय योजनाओं के ग्रामों के लिए ग्राम पंचायतों के कर्तव्य 21. संचालन, संधारण एवं प्रबंधन.-

(1 ) मध्यप्रदेश जल निगम/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल स्त्रोत से ग्राम की सीमा तक पेयजल की उपलब्धता तथा योजना के हेडवर्क्स का संचालन एवं संधारण किया जाएगा ।

(2) समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ग्राम की आंतरिक जल वितरण प्रणाली का प्रबंधन एवं संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ।

(3) मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में पंचायतों द्वारा ग्राम की आंतरिक जल वितरण प्रणाली के संधारण के लिए इन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(4) ग्राम पंचायत जल प्रदाय की लॉगबुक (रजिस्टर) का संधारण करेगी।

(5) ग्राम पंचायतों/ग्रामों को बल्क वाटर मीटर के माध्यम से मापित जलप्रदाय किया जाएगा , जिसका जल कर प्रति हजार लीटर की दर से देय होगा।

(6) पेयजल की "बल्क" जल कर राशि का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी विभाग/ मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा किया जाएगा। वार्षिक आधार पर बल्क जल कर की राशि का पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(22)

(7) समूह जल प्रदाय योजना में बल्क वॉटर मीटर के माध्यम से मापी गई जल मात्रा के आधार पर, जल कर का बिल पंचायत दर्पण पोर्टल पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ग्राम पंचायतों को जारी किया जाएगा ।

(8) ग्राम पंचायतें, मध्यप्रदेश जल निगम/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक बल्क जल कर का भुगतान पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से करेगी ।

(9) आवासीय वि‌द्यालयों/ ऐसी बड़ी स्थापनाओं में जिनकों बल्क वाटर मीटर रीडिंग के आधार पर मासिक बिल दिया जाना आशायित हो , उनसे जल कर की राशि जल निगम/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सीधे बिल जारी कर वसूल की जाएगी।

(10) समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ग्राम की आंतरिक जल वितरण प्रणाली में ग्राम पंचायत द्वारा होने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी । इस कार्य हेतु ग्राम पंचायतों के उप यंत्री/सहायक यंत्री की सेवाएं ले सकेगी ।

(11 ) समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत यदि ग्राम की आंतरिक जल वितरण प्रणाली को किसी तृतीय पक्षकार द्वारा क्षति पहुँचाई जाती है, तो ग्राम पंचायत संबंधित तृतीय पक्षकार से क्षतिपूर्ति कराएगी। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत, उप यंत्री/सहायक यंत्री की सेवाएं ले सकेगी।

(12) समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ग्रामों की सीमाओं से बाहर स्थित पेयजल योजनाओं में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का मरम्मत कार्य जल निगम द्वारा कराया जाएगा। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जल निगम को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(23)

अध्याय 8

डिजिटल एप्लिकेशन का उपयोग

22. जल रेखा वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन.-

(1 ) सभी क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा जल रेखा पोर्टल पर जल आपूर्ति प्रणाली के सभी घटकों एवं परिसंपत्तियों की जीआईएस आधारित विवरण (जैसे स्रोत , उपचार संयंत्र, ट्रांसमिशन एवं वितरण नेटवर्क) कीविस्तृत जानकारी संधारित की जाएगी ।

(2) ग्राम पंचायतों द्वारा जल रेखा पोर्टल पर जल आपूर्ति प्रणाली के सभी घटकों एवं परिसंपत्तियों (जैसे स्रोत , उपचार संयंत्र, ट्रांसमिशन एवं वितरण नेटवर्क) की विस्तृत जानकारी का उपयोग लघु एवं वृहद मरम्मत के कार्यों के नियोजन के लिए किया जाएगा।

(3) ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा जल रेखा पोर्टल की मात्रा एवं निर्मल ( गुणवत्ता) मॉड्यूल माध्यम से उनके स्तर पर जल आपूर्ति की वास्तविक समय (रीयल-टाइम) में प्रविष्टि एवं निगरानी की जाएगी।

23. पंचायत दर्पण पोर्टल. ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा पंचायत दर्पण पोर्टल पोर्टल के माध्यम से उनके स्तर पर जल आपूर्ति के बिलिंग एवं एकत्रीकरण का वास्तविक समय (रीयल- टाइम) में निगरानी की जाएगी ।

अध्याय 9

विविध

24. सरपंच ग्राम पंचायत एवं पानी समिति के सदस्य लोक सेवक होंगे.- सरपंच और पानी समिति का प्रत्येक सदस्य जो इन नियमों के अधीन किए जाने वाले कार्यों के लिए प्राधिकृत है, उनके विरुद्ध किसी अनुशासनिक कार्यवाही की जाने के लिए वे भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (28) के अधीन लोक सेवक समझे जाएंगे।

25. निरसन.- मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत ( ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन) नियम, 2020 निरसित हो जाएंगे । परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गयी कोई कार्रवाई यदि अन्यथा उपबंधित न हो, तो इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी बात या की गयी कार्रवाई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(24)

अनुसूची - 1

मासिक जल कर की न्यूनतम दर

(नियम 5 ( 1 ) देखिए)

कनेक्शन का प्रकार अनुक्रमांक

(2) (1)

1.

मासिक जल कर की न्यूनतम दर

(3)

(क) घरेलू (परिवार) जनजातिय विकास खंड न्यूनतम रु 60 प्रति परिवार प्रति माह

न्यूनतम रु 120 प्रति परिवार प्रति

(ख) घरेलू ( परिवार)- मास्टर प्लान अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित माह पंचायतें

(ग) घरेलू (परिवार) (क) एवं (ख से भिन्न पंचायतें

2.

) न्यूनतम रु 100 प्रति परिवार प्रति माह

न्यूनतम रु 200 प्रति माह

सार्वजनिक संस्थान (विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी)

3. औ‌द्योगिक संस्थान

4.

मात्रा के अनुसार उत्पादन शुल्क आधारित

गैर-घरेलू (औ‌द्योगिक से भिन्न) न्यूनतम रु 500 प्रति माह या भात्रा के अनुसार उत्पादन शुल्क आधारित

टीपः बल्क जल मीटर की स्थापना एवं रखरखाव का खर्च संबंधित उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2026

178(25)

अनुसूची - 2

नवीन कनेक्शन प्रभार/जन सहयोग राशि

(नियम 5 (2) देखिए)

नल कनेक्शन का प्रकार अनुक्रमांक

(2)

(1)

1.

नवीन कनेक्शन प्रभार / जन सहयोग राशि (रूपये में)

(3)

1,000/-

(क) अनुसूचित जाति / जनजाति परिवार

(ख) अन्य परिवार

2.

2,500/-

5,000/-

सार्वजनिक संस्थान (विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी)

3. औ‌द्योगिक संस्थान

4. गैर-घरेलू (औ‌द्योगिक से भिन्न) 10,000/-

8,000/-

टीप: जिन उपभोक्ताओं को कनेक्शन बिना जन सहयोग राशि प्राप्त किए प्रदाय किया जा चुका है, उनसे जन सहयोग राशि किश्तों में ली जा सकेगी। नवीन कनेक्शन लेने वालों को जन सहयोग राशि कनेक्शन लेते समय जमा करनी होगी ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(26)

3.हीरा

अनुशंसितमेक

3.हीरा

4.वीनस

1.तापारिया

1.तापारिया

2.ड्यूराटेक

2.ड्यूराटेक

                                                 अनुशंसितदरेंप्रतिनग                                             24इंच-Rs1200/-                                                           24/27-₹200/- 18/19-₹100/- 14/15-₹80/-
अनुसूची-3              (नियम11(2)देखिए)
                                          जलआपूर्तिरखरखावकेलिएमरम्मतटूलकिटआइटमकीसूचीऔरदरें फोटो
                                                     आइटम
                                                                                                                                                                                             पट्टीस्पैनर3सेट24/27 18/19 14/15

रेंचस्पैनर2सेट36इंच

24इंच

2

1

अनुक्रमांक

178(28)                                                              मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026                                   178(27)
                   अनुशंसितमेक अनुशंसितमेक         1.तापारिया 2.ड्यूराटेक 3.हीरा 4.वीनस      1.तापारिया 2.ड्यूराटेक 3.हीरा 4.वीनस
                                                          1.तापारिया 2.ड्यूराटेक 3.हीरा 4.वीनस        1.तापारिया 2.ड्यूराटेक 3.हीरा 4.वीनस  1.तापारिया 2.ड्यूराटेक 3.हीरा 4.वीनस
                    अनुशंसितदरेंप्रतिनग                150/-                                        ₹200/-                                         ₹150/-
                        अनुशंसितदरेंप्रतिनग              24/27-200/- 18/19-₹150/- 14/15-125/-               ₹260/-                                 ₹300/-
                 जलआपूर्तिरखरखावकेलिएमरम्मतटूलकिटआइटमकीसूचीऔरदरें जलआपूर्तिरखरखावकेलिएमरम्मतटूलकिटआइटमकीसूचीऔरदरें फोटो
                            फोटो
                        आइटम
                            आइटम
                                                     पेंचकस(ScrewDriver) रिंगस्पैनर3सेट24/27 18/19 14/15 प्लास(Pliers) हैक्सॉब्लेड(आरी)      पाइपमेंहोलकरनेकेलिएमेटल टैस्टर ड्रिलटूल
                                                           6                                         7                                               8
                    अनुक्रमांक                                    3                                          4                                      5
                        अनुक्रमांक

178(29)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2026

अनुशंसितमेक

*10/-

₹10/-

₹10/-

₹300/-

₹30/-

अनुशंसितदरेंप्रतिनग

डीके

फोटो

जलआपूर्तिरखरखावकेलिएमरम्मतटूलकिटआइटमकीसूचीऔरदरें

आइटम

स्टार्टरकांटेक्ट

बिजलीटेप

प्लंबरटेपक्रय

कच्चीरबर

रबरइन्सुलेशनकंपाउंडटेपक्रय

13

12

10

11

9

अनुक्रमांक

उपरोक्तसमस्तसामग्रीलोकस्वां.यां.वि./जलनिगममेंइम्पेनलउत्पादकफर्मोंसेभीक्रयकीजासकतीहै।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(30)

मात्रा

4नग

2नग

4नग

4नग

4नग

4नग

4नग

10मी.

फोटो

अनुसूची-4 (नियम11(2)देखिए)

आइटमकाविवरण

मरम्मतकार्यकेलिएहमेशाउपलब्धरखनेवालीन्यूनतमआवश्यकसामग्रीकीसूची

सामी/Ferrule1/2इंच

मेटलका90°कम्प्रेशनएल्बो,फीमेलथ्रेडेडऑफ-टेक1/2इंच

मेटलका90°कम्प्रेशनएल्बो,मेलथ्रेडेडऑफ-टेक1/2इंच

टैप-कास्टआयरन/मेटलिक

नीलेरंगकाMDPEपाइप1/2इंच

90°कम्प्रेशनएल्बो1/2इंच

SS304मेटलइंसटेडकम्प्रेशनमेलथ्रेडेडएडॉप्टर1/2इंच

SS304मेटलइंसटेंडकम्प्रेशनफीमेलथ्रेडेडएडॉप्टर1/2इंच

8

4 5 6

7

2 3

1

अनुक्रमांक मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2026

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         178(31)
                        मात्रा                                   2नग                                                                                                                                                                                                                        2नग
                                                                                                63मि.मी.व्यास-2नग 75मि.मी.व्यास-2नग 90मि.मी.व्यास-2नग 110मि.मी.व्यास-2नग 125मि.मी.व्यास-2नग 140मि.मी.व्यास-2नग 160मि.मी.व्यास-2नग 180मि.मी.व्यास-2नग 200मि.मी.व्यास-2नग 63मि.मी.व्यास-2नग 75मि.मी.व्यास-2नग 90मि.मी.व्यास-2नग 110मि.मी.व्यास-2नग
                       फोटो
मरम्मतकार्यकेलिएहमेशाउपलब्धरखनेवालीन्यूनतमआवश्यकसामग्रीकीसूची आइटमकाविवरण
                                                              तरलपाइपसीलेंट-50एमएल                                            एचडीपीईडीजॉइंट                                                                          लीकेजसुधारनेहेतुपीवीसीसैडल                           300mmX600mm रबरगैसकेटशीट3MMमोटी
                                                                   9                                                                     10                                                                                  11                                                            12
                   अनुक्रमांक

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(32)

मात्रा

मात्रा

2नग

1नग

2नग

1नग 2नग

2नग

फोटो

फोटो

आइटमकाविवरण

आइटमकाविवरण

मरम्मतकार्यकेलिएहमेशाउपलब्धरखनेवालीन्यूनतमआवश्यकसामग्रीकीसूची

बिजलीटेप एचडीपीईक्लैम्पसैडल63मि.मी.व्यास

स्टार्टररिले

स्टार्टरकांटेस्ट

प्लंबरटेप

रबरइन्सुलेशनकंपाउंडटेपक्रय

18

17

16

15

अनुक्रमांक

14

13

अनुक्रमांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(33)

सामग्रीतथा

सामग्रीतथा

करनेसहित

मजदूरीदरक्रय

केवलमजदूरीदर केवलमजदूरीदर

करनेसहित मजदूरीदरक्रय केवलमजदूरीदर

केवलमजदूरीदर

केवलमजदूरीदर

केवलमजदूरीदर

केवलमजदूरीदर

केवलमजदूरीदर

केवलमजदूरीदर

केवलमजदूरीदर

केवलमजदूरीदर केवलमजदूरीदर

केवलमजदूरीदर केवलमजदूरीदर

दरकाविवरण

केवलमजदूरीदर

केवलमजदूरीदर

केवलमजदूरीदर |केवलमजदूरीदर

17

2687 3129

2283 2586

1200

20

2475 1188

33

31

116

6.85 256

298

63

दररू.

इकाई

प्रतिकार्य प्रतिकार्य

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिकार्य प्रतिकार्य

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिकार्य

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिटंकी

प्रतिकार्य

प्रतिघनमी. प्रतिघनमी.

प्रतिवर्गमीटर

अनुसूची-5 (नियम11(3)देखिए)

आइटम/कार्यकाविवरण

ग्रामीणनलजलयोजनाओंकेसंचालनएवंरखरखावकार्यमेउपयोगहोनेवालेआइटमकीदरअनुसूची

मि.मी.व्यास

स्टार्टर/कंट्रोलपैनलकीमरम्मतकाकाकार्य.जिसमेंसामग्रीजैसेएमसीबी,कैपेसिटर,रिलेआदि.मजदूरी. परिवहनआदिकीलागतशामिलहोगी

कीचडयुक्तगीलीमिट्टीमें

केवलमजदूरी-HIDPEपाइपकाटनेकाकार्य

लीकेज/रेसावसुधारनेहेतुनालीखुदाई,किनारेठीककरना,मिट्टीवापसभरनेकाकार्य

सबमर्सिबलभोटरकीजलीहुईवाइंडिंगनिकालना,स्लॉटकीसफाईकरनातथाआईएसआईमार्कPVCइंसुलेटेड तांबेकेतारसेपूरीरी-वाइंडिंगकरना,जिसमेंसभीआवश्यकइंसुलेशनसामग्रीवमोटरकेबलजॉइंटिंगशामिलहै

केवलमजदूरी11पाइपकाटनेकाकार्य

A.Singlephase100mmdia

टंकीकीसफाईकासम्पूर्णकार्यजिसमेंब्लीचिंगपाउडरद्वाराकीटाणुशोधनकरनाशामिलहै

ट्यूबवेलमेंपाइपलाइनअसेंबली,इलेक्ट्रिकलकेबल,टेस्टिंगवगैरहकेसाथश्रीफेजसबमर्सिबलपंपिंगसेटको नीचेउतारनेकासिर्फ़लेबरचार्ज।इसमेंपंपऔरस्टार्टरसेइलेक्ट्रिकलकेबलकोकनेक्टकरनाभीशामिलहै।

110मि.मी.व्यास

125मि.मी.व्यास

160मि.मी.व्यास

140मि.मी.व्यास

150मि.मी.व्यास

100मि.मी.व्यास

बाहरनिकालनेकालेबरचार्ज।इसमेंपंपऔरस्टार्टरसेइलेक्ट्रिकल तीनफेज़सबमर्सिबलपंपिंगसेटकोट्यूबवेलसेपाइपलाइनअसेंबली,इलेक्ट्रिकलकेबल.टेस्टिंगवगैरहकेसाथ इलेक्टिकलकेबलकोडिस्कनेक्टकरनाभीशामिलहै।

सबमर्सिबलपंप(किसीभीडायमीटर)कीखराबीहोनेपरमरम्मतकाकार्य,जिसमेंसामग्रीजैसेइंपैलर,सॉफ्ट, बुश,एवंबेयरिंगआदि,मजदूरी,परिवहनआदिकीलागतशामिलहोगी

सभीप्रकारकीमिट्टीमें

90मि.मी.व्यास

3hpसे7.5hp-150मीटरतककीगहराई। 7.5hpसे12.5hpसेज़्यादा150मीटरतककीगहराई।

झाड़ीकीसफाई,जिसमेंधनीवनस्पति,घास,झाड़ियों,पेड़वपौधोंकोजड़सहितउखाड़नातथानिकलीगंदगीको साफकिएगएक्षेत्रकीसीमासेहटानाशामिलहै।

3hpसे7.5hp-150मीटरतककीगहराई। 7.5hpसे12.5hpसेज़्यादा150मीटरतककीगहराई।

80मि.मी.व्यास

26.25

26.25.1

26.23.2

26.23

14.29 26.22

14.28

26.23.1

26.22.1

14.5 14.5.1

14.5.2

14.2

14.5.3 14.5.4

14.2.3

14.2.2

15.2 15.6

14.2.1

दरअनुसार

15.6.2+15.11

15.6.1+15.11

बाजार

बाजारदरअनुसार63

बाजारदरअनुसार

लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीविभागकी दरअनुसूचीदिनांक 01.09.2023का क्रमांक

४

7

S 6

4

2

3

1

अनुक्रमांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 नांक 31 मार्च 2026

178(34)

सामग्रीतथा

करनेसहित

सामग्रीतथा

करनेसहित

सामग्रीतथा

करनेसहित

सामग्रीतथा

करनेसहित

करनेसहित

सामग्रीतथा मजदूरीदरक्रय

मजदूरीदरक्रय करनेसहित सामग्रीतथा

सामग्रीतथा मजदूरीदरक्रय

करनेसहित सामग्रीतथा

मजदूरीदरकय

सामग्रीतथा मजदूरीदरक्रय करनेसहित

सामग्रीतथा मजदूरीदरक्रय

मजदूरीदरक्रय करनेसहित

मजदूरीदरक्रय करनेसहित

सामग्रीतथा मजदूरीदरक्रय

सामग्रीतथा मजदूरीदरक्रय करनेसहित

मजदूरीदरक्रय

मजदूरीदरक्रय करनेसहित

सामग्रीतथा मजदूरीदरक्रय करनेसहित

दरकाविवरण

7516

6535

5861

4096

3745

3184 3283

3212 3605

3114

2820

2624

2094

दररू.

इकाई

प्रतिकार्य

प्रतिकार्य

प्रतिकार्य

प्रतिकार्य

प्रतिकार्य

प्रतिकार्य

प्रतिकार्य

प्रतिकार्य

प्रतिकार्य

प्रतिकार्य

प्रतिकार्य

प्रतिकार्य

प्रतिकार्य

आइटम/कार्यकाविवरण

ग्रामीणनलजलयोजनाओंकेसंचालनएवंरखरखावकार्यमेंउपयोगहोनेवालेआइटमकीदरअनुसूची

10एचपीसे12.5एचपीतक1150मि.मी.व्यास)

7.5एचपीसे10एचपीतक(150मि.मी.व्यास)

6एचपी(150मि.मी.व्यास)

5एचपी(150मि.मी.व्यास)

6एचपीसे7.5एचपीतक(150मि.मी.व्यास)

3एचपी(150मि.मी.व्यास)

13.Threephase100mm&150mmdia.

5एचपी(100मि.मी.व्यास)

3एचपी

4एचपी(150मि.मी.व्यास)

4एचपी(100मि.मी.व्यास)

3एचपी(100मि.मी.व्यास)

।एचपी

2एचपी

26.25.2.110

26.25.2.9

26.25.2.7

26.25.2.8

26.25.2.5

26.25.2.6

26.25.2.4

26.25.2.2

26.25.2.3

26.25.2

26.25.1.2

26.25.1.3 26.25.2.1

26.25.1.1

लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीविभागकी दरअनुसूचीदिनांक 01.09.2023का क्रमांक

10

अनुक्रमांक

                            मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च                     2026                                                            178(35)
सामग्रीतथा           सामग्रीतथा मजदूरीदरक्रय करनेसहित सामग्रीतथा मजदूरीदरक्रय करनेसहित सामग्रीतथा मजदूरीदरक्रय करनेसहित सामग्रीतथा मजदूरीदरक्रय करनेसहित सामग्रीतथा मजदूरीदरक्रय करनेसहित

सामग्रीतथा

मजदूरीदरक्रय

करनेसहित

मजदूरीदरक्रय करनेसहित

दरकाविवरण

2244

1790

289 5363

3168

2626

8006

दररू.

इकाई

प्रतिकार्य

प्रतिघनमी.

प्रतिकनेक्शन

प्रतिवर्गमीटर

प्रतिकनेक्शन

प्रतिकनेक्शन

प्रतिकनेक्शन

आइटम/कार्यकाविवरण

ग्रामीणनलजलयोजनाओंकेसंचालनएवंरखरखावकार्यमेउपयोगहोनेवालेआइटमकीदरअनुसूची

प्लाईवुडशटरिंगद्वारासेंटिंगएवंशटरिंगकाकार्य,जिसमेंस्टूटिंग,प्रॉपिंग,स्ट्रेचिंगआदिसहितपूर्णकरनातथा फॉर्मवर्कहटानाशामिलहै

सीमेंटकंक्रीटM-15(1:2:4)कीआपूर्तिएवंढलाईकाकार्य(सेंट्रिमवशटरिंगकीलागतकोछोड़कर)

नवीनघरेलूनलकनेक्शनकाकार्य

होगी

12.5एचपीसे15एचपीत्तक(150मि.मी.व्यास)

5से10मीटरलंबाईतकजहांकंक्रीटरोडकीक्रॉसिंगआवश्यकनहो(डिस्ट्रीब्यूशनपाइपलाइनघरकेउसी तरफहै)जिसमेंसामग्रीजैसेसैडल.फेरुल,मेल-फीमेलथ्रेडेडएडॉप्टर,MDPEपाइप,Gापाइप,एल्बो.पीवीसी टैपआदि,मजदूरीएवंपरिवहनकीलागतशामिलहोगी

5से10मीटरलंबाईतकजहांकंक्रीटरोडकीक्रॉसिंगआवश्यकहोजिसमेंसामग्रीजैसेसेडल,फेरुल.मेल- फीमेलथ्रेडेडएडॉप्टर,MIDPI:पाइप,७पाइप,एल्बो,पीवीसीटैपआदि,मजदूरीएवंपरिवहनकीलागतशामिल

5मीटरलंबाईतकजहांकंक्रीटरोडकीक्रॉसिंगआवश्यकनहो,(डिस्ट्रीब्यूशनपाइपलाइनघरकेउसीतरफहै) जिसमेंसामग्रीजैसेसैडल,फेरुल,मेल-फीमेलथ्रेडेडएडॉप्टर,MDPEपाइप,Gtपाइप,एल्बो.पीवीसीटेपआदि, मजदूरीएवंपरिवहनकीलागतशामिलहोगी

5मीटरलंबाईतकजहांकंक्रीटरोडकीक्रॉसिंगआवश्यकहोजिसमेंसामग्रीजैसेसैडल,फेरुल,मेल-फीमेल थ्रेडेडएडॉप्टर,MIDPEपाइप.।पाइप,एल्बो,पीवीसीटैपआदि,मजदूरीएवंपरिवहनकीलागतशामिलहोगी

15.31.1.2

15.51.2

9.38.5

9.38.2

9.38 9.38.1

26.25.2.11

9.38:3

लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीविभागकी दरअनुसूचीदिनांक 01.09.2023का क्रमांक

13

12

11

अनुक्रमांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(36)

सामग्रीतथामजदूरी

सामग्रीतथामजदूरी

साभबीतथामजदूरी

सामग्रीतथामजदूरी

सामग्रीतथामजदूरी

सामग्रीतथामजदूरी

दरक्रयकरनेसहित सामयीतथामजदूरी

दरक्रयकरनेसहित

दरक्रयकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी

दरक्रयकरनेसहित

दरक्रयकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी

दरक्रन्यकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी

दरक्रयकरनेसहित

दरकाविवरण

दरक्रयकरनेसहि सामग्रीतथामजदूरी

दरक्रयकरनेसहित

दरक्रयकरनेसहित

दरक्रयकरनेसहित

52

70

45

60

742

574

194

463

125

239 368

दररू.

1

1

1

1

1

1

मात्रा

इकाई

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिमी.

प्रतिमी

प्रतिमी

प्रतिभी

प्रतिमी

प्रतिमी.

प्रतिमी

फोटो

आइटम/कार्यकाविवरण

HDPEपाइपकेक्लैम्पसैडलक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

110मिमीव्यास

160मि.मी.व्यास

90मि.मी.व्यास

HDPI:पाइपक्रय,बिछानेएवंजोड़नेकाकार्य(6Kg/cm2)

140मि.मी.व्यास

125मि.मी.व्यास

110मि.मी.व्यास

75मि.मी.व्यास

63मि.मी.व्यास

63मि.मी.व्यास

90मि.मी.व्यास

75मि.मी.व्यास

216

214

214

21

बाजारदरअनुसार

लोकस्वास्थ्ययांत्रिकी विभागकीदरअनुसूची दिनांक01.09.2023का क्रमांक

अनुक्रमांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(37)

             दरकाविवरण                    सामग्रीतथामजदूरी    दरक्रयकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित सामयीतथामजदूरी दरक्रयकरनेराहित सामग्रीतथामजदूरी     दरक्रयकरनेसहित                    सामग्रीतथामजदूरी      दरक्रयकरनेसहित                                                                                         सामयीतथामजदूरी       दरक्रयकरनेसहित सामग्रीतथातथामजमजदूरी दरक्रथकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित
                                                                                                                                                                                                                33                                                                                                                            50                         38                                                       50
             दररू.                                     85                          95                         125                                        23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1
                                                           1                                                         1
           मात्रा
          इकाई                                      प्रतिनग                      प्रतिनग                     प्रतिनग                                   प्रतिमी                                               प्रतिमी.                                                                                                                     प्रतिनग                     प्रतिनग                       प्रतिनग                     प्रतिनग                      प्रतिनग
         फोटो
         आइटम/कार्यकाविवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SS304मेटलइंसटेंडकम्प्रेशनफीमेलग्रेडेडएडॉप्टरक्रयएवंजोड़नेकाकार्य1/2 SS304मेटलइंसटेंडकम्प्रेशनमेलथ्रेडेडएडॉप्टरक्रयएवंजोड़नेकाकार्य1/2इंच मेटलका१०°कम्प्रेशनएल्बो,मेलभेडेडऑफ-टेकक्रयएवंजोड़नेकाकार्य1/2इंच मेटलका१०°कम्प्रेशनएल्बी,फीमेलथ्रेडेडऑफ-टेकक्रयएवंजोड़नेकाकार्य1/2
                                                           125मि.मी.व्यास              140मि.मी.व्यास               160मि.मी.व्यास                         नीलेरंगकेMIDII:पाइपक्रय,बिछानेएवंजोड़नेकाकार्य1/2इंच    नीलेरंगकेMINI:पाइपक्रय,बिछानेएवंजोड़नेकाकार्य।इंच              कम्प्रेशनफिटिंगक्रयएवंजोड़नेकाकार्य                                 इंच                                                                                    इंच                     90°कम्प्रेशनएल्बोक्रयएवंजोड़नेकाकार्य1/2इंच
                            क्रमांक                                                                                                                              दरअनुसार                                             भाज्दरदरअनुसार                                                      बाजारदरअनुनाद
लोकस्वास्थ्ययांत्रिकी विभागकीदरअनुसूची दिनांक01.09.2023का                                                                                                    बाजार
                                                                                                                                                                  3                                                       4
         अनुक्रर्भाक

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(38)

सामग्रीतथामजदूरी

सामग्रीतथामजदूरी

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

दरक्रयकरनेसहित

दरक्रयकरनेसहित सामयीतथामजदूरी

दरक्रयकरनेसहित

सामयीतथाभजदूरी दरक्रयकरनेसहित

दरकाविवरण

165

101

2322

12033

100

8980

दररू.

1

1

मात्रा

इकाई

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिकिग्रा

फोटो

आइटम/कार्यकाविवरण

जीआईस्टेपनिप्पलक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

इस्पातसेबने.फ्रेम,गार्डबार,सीढ़ी.रेलिंग,ब्रैकेट,गेटआदिसमानकार्यजिसमें कटिंग,उठाना,स्थापनातथास्वीकृतस्टीलप्राइमरकाएककोटलगानाशामिलहै

100मि.मी.व्यास

सामी/Ferrule1/2इंचक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

100मि.मी.व्यास

80मि.मी.व्यास

3इंचव्यास

DIडबलफ्लैन्जस्लूइसवाल्वक्रयकाकार्यवफिटिंग,कैपसहित,तथाबोल्ट-नट. रबरगैसकेटआदिजोड़सामग्रीऔरपरीक्षणसहितपूराजोड़नेकाकार्य।

1)।गैकेनिकलजॉइंटकॉलरक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

312

831

1411

15:372

बाजारदरअनुसाध

बामारदरअनुसार

लोकस्वास्थ्ययांत्रिकी विभागकीदरअनुसूची दिनांक01.09.2023का क्रमांक

0

6

अनुक्रमांक 178(39)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

तथ सामग्रीगजदूरी

सामग्रीतथामजदूरी

सामग्रीतथामजदूरी

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

दरकायकन कायकरनेसहित

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

सामयीलयामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

सामगीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

दरक्रयकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी

दरक्रयकरनेसहित

दरक्रयकरनेसहित

दरऋत्यकरनेसहित

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी

दरकाविवरण

27

148

33

25

20

155

105

240

दररू.

1

1

1

1

मात्रा

इकाई

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

फोटो

tvara

आइटम/कार्यकाविवरण

यूनियन1/2इंचव्यासक्रथएवंजोड़नेकाकार्य

संकिट1/2इंचव्यासक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

निप्पल1/2इंचव्यास3इंचलंबाक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

एल्बो1/2इंचव्यासक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

जीआईटी,यूनियन,बेंड्सऔरएल्बोक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

सेक्शनक्लैंपक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

टी1/2इंचव्यासक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

4इंच

3इंच

4इंचव्यास

3इंचव्यास(थ्रेडेड)6इंचलंबा

4इंचव्यास(थ्रेडेड)१इंचलंबा

बाजारदरअनुगगर

बाजारदरअनुमार

लोकस्वास्थ्ययांत्रिकी विभागकीदरअनुसूची दिनांक01.09.2023का क्रमांक

2

11

अनुक्रमांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178(40)

केवलसामग्रीदर

केवलसामग्रीदर

सामयीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

सामयीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

दरकाविवरण

10

10

180

220

150

60

172

दररू.

1

1

मात्रा

इकाई

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिमी.

प्रतिनग

फोटो

आइटम/कार्यकाविवरण

इलेक्ट्रिकलटेपक्रय

प्लंबरटेपक्रप

जीआईग्रेडेडनिकलाहुआकिनारा(flanges)क्रयएवंजोड़नेकाकार्य

2इंच

3इंच

4इंच

टैप-आयरन।मेटलिकक्रमएवंलगानेकाकार्य

G11/2इंचव्यासपाइपक्रय,बिछानेएवंजोड़नेकाकार्य

बाजारदरअनुरतर

बाजारदरअनुशार

बाज्यनदनअनुनार

बाजारदरअनुसार

लोकस्वास्थ्ययांत्रिकी विभागकीदरअनुसूची दिनांक01.09.2023का क्रमांक

15

16

14

13

अनुक्रमांक मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2026

178(41)

केवनरसमयीयर

सामग्रीतथामजदुरी दरक्रयकरनेसहित

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेराहित

दरकाविवरण

सामयीतथामजदूरी दररूयकरनेसहित

129

78

126

94

65

20

10

200

वररू.

1

मात्रा

50एमएल एल

इकाई

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

फोटो

आइटम/कार्यकाविवरण

एचडीपीईडीजॉइंटक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

140मि.मी.व्यास

125मिमी,व्यास

110मि.मीव्यास

90मिमी.व्यास

तरलपाइपसीलेंटक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

75मि.मी.व्यास

रबरइन्सुलेशनकंपाउंडटेपक्रय

6.3मि.मी.व्यास

रबरगैसकेटशीट3mmमोटा 300mm600mmसाइज़काक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

बाजारदरअनुसार

कजरदरअनुसार

बाजारदरअनुसार

बाजारदरअनुसार

लोकस्वास्थ्ययांत्रिकी विभागकीदरअनुसूची दिनांक01.09.2023का क्रमांक

20

19

17

IR

अनुक्रमांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

178 (42)

सामग्रीतथामजदूरी

सामग्रीतथामजदूरी

दरक्रयकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

दररूथकरनेसहित

दरक्रयकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी

दूरक्रयकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी

टरक्रथकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी

दरक्रयकरनेसहित

दरकाविवरण

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी

दरक्रयकरनेसहित

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेराहित

55

49

162

69

103

97

36

218

136 190

दररू.

1

1

1

1

1

मात्रा

इकाई

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

फोटो

आइटम/कार्यकाविवरण

लीकेजसुधारनेहेतुपीवीसीसैडलक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

लीकेजसुधारनेहेतुपीवीसीकपलरक्रयएवंजोड़नेकाकार्य

160मिमीव्यास

140मिमी.व्यास

110मिमी.व्यास

160मिमीव्यास

180मिमी.व्यास

63मिमी.व्यास

75मि.मीव्यास

200मिमी.व्यास

90मि.मीव्यास

63मिमीव्यास

बालारेदरअनुसार

बाजारदरअनुसार

लोकस्वास्थ्ययांत्रिकी विभागकीदरअनुसूची दिनांक01.09.2023का क्रमांक

22

21

अनुक्रमांक 178(43)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2026

सामयीतथामजदूरी

कैवलसामग्रीदर

सागयीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित दरकाविवरण

दररून्यकरनेसहित सामग्रीतथामजदूरी

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

दरक्रयकरनेसहित

595

300

62

94

चरस्म

1

1

मात्रमात्रा

225 मिली

इकाई

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

फोटो

आइटम/कार्यकाविवरण

ब्यूटेनकैनक्रय

110मि.मी.व्यास

रिलेयूनिट1.8%टाइपक्रयएवंसगानेकाकार्य

75मि.मीव्यास

90मि.मी.व्यास

262571

बाजारदरअनुसार

लोकस्वास्थ्ययांत्रिकी विभागकीवरअनुसूची दिनांक01.09.2023का क्रमांक

2

अनुक्रमांक

सामयीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

सामग्रीतथामजदूरी दरक्रयकरनेसहित

350 दरकाविवरण

300

300

हृदयेशकुमारश्रीवास्तव,उपसचिव.

दररू.

मात्रा

प्रतिनग

प्रतिनग

प्रतिनग

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

इकाई

फोटो

आयटम/कार्यकाविवरण

16एम्पीधरसिंगलपोलसीकर्वएमसीबीक्रयएवंलगानेकाकार्य

50MFD440VACकैपेसिटरक्रयएवंलगानेकाकार्य

2पोलइलेक्ट्रिकलकॉन्टैक्टकिट,240Vक्रयएवंलगानेकाकार्य

क्रमांक

225 लोकस्वास्थ्ययांत्रिकी विभागकीदरअनुसूची दिनांक01.09.2023का

262593

कजारदरअनुसार

अनुक्रमांक

20

25

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 31 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2026-03-31.89.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2026-03-31.89.Extraordinary.