Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

Published 02 April 2026

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
93
Identifier
in.gazette.madhya.2026-04-02.93.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 अप्रैल 2026- चैत्र 12 , शक 1948

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय गुरुवार, दिनांक 2 अप्रैल 2026 (चैत्र12, 1948)

क्रमांक 6709- मप्रविस -16- विधान-2026. - मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22- दतिया से निर्वाचित सदस्य, श्री राजेन्द्र भारती के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश श्री दिग्विजय सिंह (पीसी एक्ट) सीबीआई-09 (सांसद/ विधायक मामले) राउज एवेन्यू जिला न्यायालय , नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक SC- 06-2025 पर पारित निर्णय दिनांक 02 अप्रैल, 2026 द्वारा अपराध सिद्ध होने के फलस्वरूप दिनांक 02 अप्रैल , 2026 को तीन वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के कारण मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जुलाई , 2013 के पालन में संविधान के अनुच्छेद 191 (1 ) (e) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत श्री राजेन्द्र भारती उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 02 अप्रैल , 2026 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित हो गए हैं. अतः मध्यप्रदेश विधान सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है.

अरविन्द शर्मा, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2026-04-02.93.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2026-04-02.93.Extraordinary.