शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 97]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2026- चैत्र 20 , शक 1948
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2026
क्र.- SAMB - 0078-2025 - FIN - SAMB (525341 )-506.- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 32 क के साथ पठित धारा 79 की उप- धारा ( 1 ) तथा उप- धारा (2) के खण्ड ( छह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( मंडी निधि लेखा) नियम, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप- धारा (1 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्-
संशोधन
नियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किये जाये , अर्थात्
7 (1 ) प्रत्येक मंडी समिति अपनी कुल प्राप्तियों (अनुज्ञप्ति फीस तथा मंडी फीस) के 15 प्रतिशत को आरक्षित निधि के रूप में रखेगी, परन्तु प्रबंध संचालक को यह शक्ति होगी कि वह प्रतिशत सीमा को 20 प्रतिशत अधिकतम के अध्यधीन रहते हुये बढ़ा सकेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , सचिव.
भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2026
पृ. क्र . SAMB - 0078-2025 - FIN - SAMB (525341 )-507. -भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 10 अप्रैल 2026 का अंग्रेजी अनुवाद , राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , सचिव.
193 194
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2026
Bhopal , the 10th April 2026
No. SAMB - 0078-2025 - FIN - SAMB ( 525341 ) -507.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause (vi) of sub - section (2) of Section 79 read with Section 32A of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi ( Mandi Nidhi Accounts ) Rules , 1980, which have already been published as required by sub - section ( 1 ) of Section 79 of the said Act, namely : -
AMENDMENT
ForRule (1 ) , the following rule shall be substituted, namely :
7( 1 ) Every Market Committee shall keep 15 percent of its total receipts ( license fee and Mandi fee) as reserve fund , but the Managing Director shall have the power to increase this percentage limit , subject to a maximum of 20 percent .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NISHANT WARWADE, Secy .
भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2026
क्र.- SAMB-0078-2025 - FIN - SAMB (525341 )-508.- राज्य सरकार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 32 क के साथ पठित धारा 79 की उप- धारा (1 ) तथा उप - धारा (2 ) के खण्ड (छह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 के नियम 10 ( 1 ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप- धारा (1 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है , अर्थात्-
संशोधन
मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( राज्य विपणन विकास निधि ) नियम 2000 के नियम 10 ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्
" किसान सड़क निधि और कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि को छोड़कर शेष सकल प्राप्तियों के पन्द्रह प्रतिशत की दर से मंडी बोर्ड द्वारा पृथक बैंक खाते में प्रत्येक तीन माह में आरक्षित निधि के रूप में राशि जमा करेगा. परन्तु यह की बोर्ड , आरक्षित निधि खाते में मंडी बोर्ड की सकल प्राप्तियों के पंद्रह प्रतिशत के अलावा वर्षान्त की अतिरिक्त (बचत) राशि, अधिकतम वार्षिक सीमा निर्धारित करते हुये समय - समय पर प्रबंध संचालक के अनुमोदन उपरांत जमा कर सकेगा . "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े , सचिव .
भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2026
पृ.क. SAMB- 0078-2025 - FIN - SAMB (525341 ) -509.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 10 अप्रैल 2026 का अंग्रेजी अनुवाद , राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2026
194(1)
Bhopal , the 10th April 2026
No. SAMB - 0078-2025 - FIN - SAMB ( 525341 ) -509 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (1) and clause (vi) of sub - section ( 2) of Section 79 read with Section 32A of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby makes the following amendments in the rule 10 ( 1 ) of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Rajya Vipnan Vikas Nidhi) Rules , 2000 , which have already been published as required by sub- section ( 1 ) of Section 79 of the said Act , namely : -
AMENDMENT
For Rule 10 ( 1 ) , of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Rajya Vipnan Vikas Nidhi ) Rules , 2000 , the following rule shall be substituted , namely:
" The Mandi Board Shall Deposit an amount of the rate of fifteen percent of the gross receipts excluding theKisan sadak Nidhi and Krishi Anushandhan and Adhosanrachna Vikas Nidhi , as reserve fund , every three months in a separate bank account maintained by the Mandi Board . Provided that the Board may deposit in the reserve fund account, in addition to fifteen percent of the gross receipts of the mandi Board , additional year - end (savings) amount , after fixing the maximum annual limit from time to time after the approval of the Managing Director " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
NISHANT WARWADE, Secy .
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2026.