महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--क
वर्ष ४, अंक ६१] मंगळवार, ऑक्टोबर २३, २०१८/कर्ातिक १, शके १९४० [पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ८९
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिका-यांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.
वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८
क्रमांक संकीर्ण. १०.१८/प्र.क्र. १५१/अर्थोपाय.----भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्ड यांच्याकडून भारत सरकारच्या असाधारण राजपत्र भाग-III, खंड-४, क्रमांक ३४७ मध्ये दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध झालेली खालील अधिसूचना माहितीसाठी याद्वारे पुन: प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
अधिसूचना
मुम्बई, १० सितम्बर, २०१८
सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./२०१८/३५.----भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल कमोडिटी क्लीयरिंग लिमिटेड, पहली मंज़िल, आकृति कारपोरेट पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, कांजुरमार्ग (पश्चिम), मुंबई ४०० ०७८, महाराष्ट्र द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, २०१२ [सिक्यूरिटीज कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) (स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लीयरिंग कारपोरेशन्स) रेग्यूलेशन्स, २०१२] के विनियम ४ के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ [सिक्यूरिटीज कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, १९५६] की धारा ८क की उप-धारा (४) के साथ पठित धारा ४ द्वारा प्रदत्त शयिों का प्रयोग करते हुए, उ समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) को मान्यता १० सितम्बर, २०१८ को प्रारंभ होने वाली और ९ सितम्बर, २०१९ को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, यहाँ नीचे उल्लिखित शर्तों या जो इसके बाद निर्धारित की जाएँ या लगाई जाएँ के अध्यधीन, प्रदान करता है :
•उ समाशोधन निगम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का पालन करेगा । २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, ऑक्टोबर २३, २०१८/कर्ातिक १, शके १९४० SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION
Mumbai, the 10th September 2018
No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/35.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for grant of recognition under Regulation 4 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 by National Commodity Clearing Limited, 1st Floor, Akruti Corporate Park, L.B.S. Marg, Kanjurmarg (West), Mumbai 400 078, Maharashtra and being satisfied that it would be in the interest of the trade, in the interest of securities market and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956, recognition to the said clearing corporation for one year commencing on 10th day of September, 2018 and ending on the 9th day of September, 2019 subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter.
• The Clearing Corporation shall comply with condition specified by the Securities and Exchange Board of India, from time to time.
AJAY TYAGI, Chairman,
[ADVT-III/4/Exty./223/18].
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
वै. रा. राजेघाटगे,
शासनाचे उप सचिव.