Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

part VII Extra No. 55 (19th November 2018)

Published 19 November 2018

Type
Extra - Ordinary
Part
Part 7 (Hindi)
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2018-11-19.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-
Languages
English, Marathi
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० ०

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक २७(३)] सोमवार, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १९ नवम्बर, २०१८ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :----

L. A. BILL No. LXV OF 2018.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ANIMAL AND FISHERY SCIENCES UNIVERSITY ACT, 1998.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ६५, सन् २०१८ ।

महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्यउद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अधिकतर

संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९९८ का महा. १७ ।

क्योंकि, इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्यउद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :----

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्यउद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण। २०१८ कहलाए ।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

भाग सात ५५-१

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० सन् १९९८ का महा. १७। २. महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्यउद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ की संलग्न प्रथम अनुसूची के " (क) महाविद्यालय " शीर्षक के अधीन प्रविष्टि (१) के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :-- सन् १९९८ का महा. १७ की प्रथम अनुसूची में संशोधन ।

" (१) मुंबई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई । " ।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० २

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

बम्बई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय (बी.व्ही.सी.) अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पशु-चिकित्सा और पशुपालन विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिये २ अगस्त, १८८६ को स्थापित किया गया था । पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, पशु-चिकित्सा और पशुपालन विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख अध्ययन और अनुसंधान संस्था के रूप में विख्यात है । चूंकि, यह महाविद्यालय ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था और उक्त महाविद्यालय ' बॉम्बे ' नाम से जाना जाता था, उसे बम्बई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय नाम दिया गया था और आज भी उसे उस नाम से जाना जाता है ।

२. महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्यउद्योग विज्ञान अधिनियम, १९९८ (सन् १९९८ का महा. १७) की अधिनियमिति के पश्चात् उक्त महाविद्यालय उक्त अधिनियम के अधीन एक घटक महाविद्यालय है ।

३. " बम्बई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई " का नाम " मुंबई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई " के रूप में पुनर्नामित करने की निरन्तर मांग को ध्यान में रखते हुये, उक्त प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन द्वारा " बम्बई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई " का नाम, " मुंबई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई " के रूप में पुनर्नामांकित करना इष्टकर समझती है ।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपयर्ुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना हैं।

मुंबई,

महादेव जानकर,

दिनांकित १४ नवम्बर, २०१८।

पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास और मत्स्यउद्योग मंत्री ।४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४०

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :---

खंड १ (२).---इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ऐसे दिनांक को अधिनियम प्रवृत करने के लिए राज्य सरकार को, शक्ति प्रदान की गई है ।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये उपयर्ुक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है ।

मुंबई, दिनांकित २०१८।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य । विधान भवन : मुंबई, दिनांकित १९ नवम्बर, २०१८ ।

डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 19 November 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2018-11-19.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2018-11-19.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-.