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Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

Part VII (Ex. 7)(Mar. 22nd 2019) (Maha. Ord. No. IV of 2019)(An Ord. further to amend the Maha. Public Universities Act, 2016)

Published 22 March 2019

Type
Extra - Ordinary
Part
Part 7 (Hindi)
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2019-03-22.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-
Languages
English, Marathi

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महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २२, २०१९/चैत्र १, शके १९४१ १

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ५, अंक ६] शुक्रवार, मार्च २२, २०१९/चैत्र १, शके १९४१ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांकित ५ मार्च २०१९।

MAHARASHTRA ORDINANCE NO. IV OF 2019.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC

UNIVERSITIES ACT, 2016.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४ सन् २०१९।

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि, राज्य विधानमंड़ल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं ;

सन् २०१७ का महा. ६।

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण उन्हें इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य: कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

(१)

भाग सात---७-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २२, २०१९/चैत्र १, शके १९४१ अब इसलिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महाराष्ट्र के राज्यपाल एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :----

१. (१) यह अध्यादेश, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ कहलाए।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् २०१७ का महा. ६।

२. महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ की अनुसूची के, भाग एक की, प्रविष्टी १० के, स्तंभ (१) में, " सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर " शब्दों के स्थान में, " पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर " शब्द रखे जायेंगे और वे ३१ मई २०१९ से रखे गये समझे जायेंगें।

सन् २०१७ का महा. ६ की अनुसूची में संशोधन।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २२, २०१९/चैत्र १, शके १९४१ ३

वक्तव्य।

सरकारी अधिसूचना, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग क्र. युएसजी. १००४/(९४/२००४) युएनआय--१, दिनांकित २२ जुलाई २००४ के जरिये सोलापुर जिले के क्षेत्र के लिये वर्ष २००४ में सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर गठित किया गया है।

शिक्षा, साहित्य, प्रशासन, नेतृत्व और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर के अनमोल और अनुकरणीय कार्य को देखते हुये, सोलापुर विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद ने, संकल्प पारित किया और राज्य सरकार को सिफ़ारिश की कि " सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर " का नाम विस्तारित कर के " पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर " किया जाये। सरकार को सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर का नाम पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर करने हेतु लोक प्रतिनिधियों से कई निवेदन भी प्राप्त हुये हैं। २. सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर के नाम में परिवर्तन करने संबंधी निर्णय लेने के लिये उप समिति के गठण की कार्यवाही हुई थी, जिसे मुंबई के उच्च न्यायालय के सामने जनहित याचिका (एसटी), क्रमांक ८४५८ सन् २०१८ द्वारा चुनौति दी गई थी। उक्त जनहित याचिका के दौरान सरकार की ओर से एक बयान दिया गया था कि, मंत्रियों की उप-समिति कोई निर्णय नहीं ले सकती है जब तक कि सभी संबंधित संगठनों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।

उक्त सब समिति ने सभी संबंधित संगठनों की सुनवाई की और उक्त विश्वविद्यालय का पुन:र्नाम " पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय '' करने का निर्णय लिया है।

३. उक्त उप-समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, यह इष्टकर समझा गया है कि, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ६) में संशोधन द्वारा, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर के जन्म दिवस पर, ३१ मई २०१९ से सोलापुर विश्वविद्यालय के नाम का विस्तार करके " पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय '' किया जाये।

४. क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें उपयर्ुक्त प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ६) में अधिकतर संशोधन करने के लिये तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई, दिनांकित ५ मार्च २०१९।

चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के राज्यपाल,

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

सौरभ विजय, शासन सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद), हर्षवर्धन जाधव, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 22 March 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2019-03-22.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2019-03-22.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-.