RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग सात
वर्ष ५, अंक १३(२)] शुक्रवार, सप्टेंबर १३, २०१९/भाद्र २२, शके १९४१ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००
असाधारण क्रमांक २१
प्राधिकृत प्रकाशन
अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १४ अगस्त २०१९।
MAHARASHTRA ORDINANCE NO. XVIII OF 2019.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA
PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.
महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १८ सन् २०१९।
महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में
अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।
क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;
(१)
भाग सात--२१-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, सप्टेंबर १३, २०१९/भाद्र २२, शके १९४१ और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;
सन् २०१७ का महा. ६। अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते है, अर्थात् :-----
१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१९ कहलाए। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।
(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।
२. महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ की धारा ९९ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात्,----
सन् २०१७ का महा. ६। सन् २०१७ का महा. ६ की धारा ९९ ख का निवेशन ।
छात्र परिषद के निर्वाचन स्थगित करने की राज्य सरकार की शक्ति।
"९९ ख. (१) धारा ९९ या तद्धीन जारी किये गये किन्हीं आदेश या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्र्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ राज्य सरकार की यह राय है कि, किसी विश्वविद्यालय क्षेत्र या उसके भाग में सूखा, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति के कारण अभिभावी विधि-व्यवस्था की स्थिति या ऐसी अन्य आपात स्थिति के कारण छात्र परिषद के निर्वाचन करना संभव नहीं है तो सरकार, समय-समय से जारी और राजपत्र में प्रकाशित आदेश या आदेशों द्वारा, जैसा कि आदेश में विर्िनदिष्ट किया जाए, ऐसी अवधि के लिये निर्वाचनों को स्थगित कर सकेगी :
परन्तु, इस धारा के अधीन जारी आदेशों में इस प्रकार विर्िनदिष्ट अवधि कुल चार महीनों से अधिक नहीं होगी।
(२) उप-धारा (१) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात्, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अतिरिक्त आदेश द्वारा यह निदेश देगी कि, इस प्रकार स्थगित किये गये निर्वाचन इस उप-धारा के अधीन जैसा कि जारी किये गये आदेश में विर्िनदिष्ट किया जाए, ऐसे दिनांक को या के पूर्व लिये जायेंगे ;"।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, सप्टेंबर १३, २०१९/भाद्र २२, शके १९४१ ३
वक्तव्य।
महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन २०१७ का महा. ६) की धारा ९९, छात्र परिषद के गठन करने और उक्त परिषदों के निर्वाचन करने की रीति के लिये उपबंध करती है। निरन्तर बारिश के कारण, राज्य के विभिन्न भागो में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखकर, विश्वविद्यालयों के छात्र परिषदों के निर्वाचन करना कठिन हुआ है।
२. सन् २०१९ के अक्तूबर महीने में विद्यमान महाराष्ट्र विधानसभा की अवधि अवसित होने के कारण, आगामी महाराष्ट्र विधानसभा का निर्वाचन सन् २०१९ के अक्तूबर महीने में लिये जाने की संभावना है, और उक्त निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होगी और उसी के लिए उम्मीदवार सन् २०१९ के सितम्बर महीने में चुनाव प्रचार भी शुरू करेंगे। विश्वविद्यालयों के छात्र परिषदों के निर्वाचन उसी अवधि के दौरान लिये जाने की संभावना है। यह ध्यान में रखकर, विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिये उक्त अधिनियम में यथोचित उपबंध सम्मिलित करके विश्वविद्यालयों की छात्र परिषदों के निर्वाचन स्थगित करना इष्टकर समझा गया है। ३. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपयर्ुक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ६) में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।
मुंबई, दिनांकित १३ अगस्त २०१९।
चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के राज्यपाल ।
महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,
सौरभ विजय, शासन सचिव।
(यथार्थ अनुवाद)
नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।
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