महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--क
वर्ष ६, अंक १५] बुधवार, एप्रिल २२, २०२०/वैशाख २, शके १९४२ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.००
असाधारण क्रमांक २५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकायांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले
वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त,
आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी
व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ एप्रिल २०२०.
क्रमांक जीवका-१५२०/प्र.क्र. २३/ना.पु. २३.---- भारत सरकार, ग्राहक बाबी, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (ग्राहक बाबी विभाग) नवी दिल्ली यांच्याकडून असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-३, उप खंड (ii) मध्ये दिनांक १९ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुनर्प्रकाशित करण्यात येत आहे :----
उपभोक्त्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्त्ता मामले विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, १९ मार्च २०२०
का.आ. ११६९(अ).----केंद्र सरकार, आवश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ की उपधारा (२) (ग) द्वारा प्रदत्त शक्त्तियोंका प्रयोग करते हुए, विषाणु (वायरस) और जिवाणु (बैक्टेरिया) के कारण होनेवाले संक्रमण (इन्फेक्शन) को रोकने के लिए हैंड सैनिटाइजर के विनिर्माण में उपयोग किए जानेवाले अल्कोहल के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, किमतों और अन्य पहलुअों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :--
१. (१) इस आदेश को आवश्यक वस्तु के कच्चे माल के रुप में सामग्री और सामग्री की कीमत आदेश, २०२० कहा जाएगा। (२) यह शासकीय राजपत्र में इसकें प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा। २. (१) आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ में, किसी आवश्यक वस्तु के विनिर्माण मे उपयोग किए जानेवाले कच्चे माल को आवश्यक वस्तु माना जायेगा।
(२) हैंड सैनिटाइजर के विनिर्माण मे उपयोग किए जानेवाले अल्कोहल की कीमते केंद्र सरकार की सहमति के बिना दिनांक ५ मार्च २०२० को प्रचलित किमतों से अधिक नही होंगी।
३. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र मे इसके प्रकाशन की तारीख से दिनांक ३० जून २०२० की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।
[फा.सं. एस-२६/१/२०२०-ईसीआरएण्डई] २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, एप्रिल २२, २०२०/वैशाख २, शके १९४२ MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th March 2020.
S.O. 1169 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 2A and section 3, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby make the following Order, to regulate the production, quality, distribution, prices and other aspects of alcohols used in manufacturing the hand sanitizers for preventing infections due to virus and bacteria, namely :—
1. (1) This Order may be called the ingredients and prices of the ingredients as raw materials of Essential Commodities Order, 2020.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. (1) In the Essential Commodities Act, 1955, the raw material used in manufacturing as essential Commodity shall be treated as essential Commodity.
(2) The prices of the alcohols used in manufacturing the hand sanitizers shall not exceed from those prevailing on 5th March, 2020 without concurrence of the Central Government.
3. This Notification shall remain in force for a period up to 30th June 2020 from the date of its publication in the Official Gazette.
[F.No. 26/1/2020-ECR & E]
A. K. CHOUDHARY,
Economic Advisory.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
चारूशीला तांबेकर,
शासनाच्या सह सचिव.