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Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

Part VII (Ex. 30)(25th November 2020) Mah. Ord. No. XVII of 2020

Published 25 November 2020

Type
Extra - Ordinary
Part
Part 7 (Hindi)
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2020-11-25.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-
Languages
English, Marathi

RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६ , अंक १४ ( २ ) ] बुधवार , नोव्हेंबर २५ , २०२०/ अग्रहायण ४ , शके १९ ४२ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश , विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद ( देवनागरी लिपी) .

सहकार, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांकित २८ अक्तूबर २०२० ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVII OF 2020 .

AN ORDINANCE FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO - OPERATIVE SOCIETIES ACT , 1960 .

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १७ सन् २०२० ।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं ;

सन १ ९ ६१ और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका हैं कि , ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, का महा . जिनके कारण उन्हें , इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं ; २४ ।

अब , इसलिए , भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा , निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं , अर्थात्:-

(१)

भाग सात - ३०-१ २

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर २५ , २०२०/ अग्रहायण ४ , शके १ ९४२

१. (१ ) यह अध्यादेश , महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन ) अध्यादेश , २०२० कहलाए । संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण ।

(२ ) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (जिसे इसमें आगे , " मूल अधिनियम " कहा गया सन् १ ९ ६१ धारा हैं) की धारा २७ की उप- धारा ( १ क ) में , निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा , अर्थात्: –

सन् १ ९ ६१ का महा . २४ की २७ में संशोधन ।

का महा . २४। " परंतु , इस उप - धारा के उपबंध ,-

(क) ३१ मार्च २०२१ को या के पूर्व संस्थाओं के निर्वाचनों का संचालन किए जाने के संबंध में ; और

(ख ) जहाँ निर्वाचनों का संचालन करने के लिए मतदाताओं की सूची को महाराष्ट्र सरकारी संस्था सन् २०२० (द्वितीय संशोधन ) अध्यादेश , २०२० के प्रारम्भण के पूर्व अंतिम रुप दिया गया है , को लागू नहीं होगे । " । का महा .

अध्या.क्र . । ३. (क) मूल अधिनियम की धारा ७५ की उप - धारा (१ ) में विद्यमान परंतुक के पूर्व , निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा , अर्थात्:-

सन् १९ ६१ का महा . २४ की धारा ७५ में संशोधन ।

" परंतु , वित्तीय वर्ष २०१ ९ -२०२० के लिए, संस्था, उनका वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले नौ महीने के भीतर उनकी संपरीक्षित लेखा बही प्राप्त कर सकेगी और उनका वित्तीय वर्ष पूरा होने से बारह महीने के भीतर वार्षिक सामान्य निकाय बैठक बुला सकेगी । " ।

(ख ) विद्यमान परंतुक में , " परंतु " शब्दों के स्थान में , " परंतु आगे यह कि" शब्द रखे जायेंगे । ४. मूल अधिनियम की धारा ८१ की उप - धारा ( १ ) के , खण्ड (क) में , तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा , अर्थात्:-

सन् १९ ६१ का महा . २४ की धारा ८१ में संशोधन ।

" परंतु यह और भी कि, वित्तीय वर्ष २०१ ९ -२०२० के लिए , संस्था , वित्तीय वर्ष २०१ ९ -२०२० के पूरा होने से नौ महीने की अवधि के भीतर उनकी संपरीक्षा पूरी करेगी । " ।

५. मूल अधिनियम की धारा १५४ख -१ ९ की उप- धारा ( ३ ) में , निम्न परंतुक , जोड़ा जायेगा , अर्थात्:-

सन् १ ९६१ का महा . २४ की धारा ख-१ ९ में १५४ख -१९ संशोधन ।

" परंतु, यदि , संस्था की समिति का निर्वाचन , ऐसी संस्था के समिति के सदस्यों को माने न जा सकनेवाले कारणों के लिए धारित नहीं किया जा सकता है तो , समिति के विद्यमान सदस्य , जब तक नई समिति सम्यकतया गठित नहीं होती है तब तक निरंतर बने रहे ऐसा समझा जायेगा ।" । ३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर २५ , २०२०/ अग्रहायण ४ , शके १९४२

वक्तव्य ।

कोविड-१ ९ महामारी का प्रादुर्भाव होने के कारण देश में तालाबंदी की घोषणा होने से २४ मार्च २०२० से, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ बंद हुई है । तालाबंदी के कारण, राज्य में की सहकारी संस्थाओं के कार्य भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए है ।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० के उपबंधों तथा तद्धीन विरचित नियमों के अनुसार , संस्थाओं ने , उनका निर्वाचन , वार्षिक सामान्य बैठक और लेखा परीक्षा अनुबद्ध अवधि के भीतर हाथ में लेना आवश्यक है। तथापि, कोवीड -१ ९ महामारी के प्रसार होने के कारण, ऐसे निर्वाचन, वार्षिक सामान्य बैठक और संस्था की लेखा परीक्षा अनुबद्ध अवधि के भीतर संचालित करना संभव नहीं है । इसलिए , उक्त अधिनियम में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ।

२. संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न हैं :-

(एक) धारा २७ का संशोधन- उक्त धारा २७ सदस्यों को मतदान करने की शक्ति का उपबंध करती है । उसकी उप- धारा ( १क) यह उपबंध करती है कि , सदस्य जो सक्रिय सदस्य नहीं है, वो मत देने के हकदार नही होंगे । सक्रिय सदस्य होने के उद्देश से , संस्था के सदस्य, संस्था के कामकाज में हिस्सा ले सकते है और संस्था के उप - विधियों में यथा विनिर्दिष्ट संस्था के निम्नतम सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं । साधारणतः सदस्य, जो एक वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहा है और जिसने संस्था के निम्नतम सेवाओं का लाभ उठाया हो तो वह, ऐसी संस्था का सक्रिय सदस्य कहा जा सकेगा ।

यह सूचित किया जाता है कि, कोविड-१९ महामारी को ध्यान में रखते हुए , संस्थाएँ , वित्तीय वर्ष के पूरे होने के छह महीने के भीतर वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन करने समर्थ नहीं हो सकते है और तद्नुसार सक्रिय सदस्य निरंतर नहीं बने रह सकेंगे ।

इसे ध्यान में रखते हुए, समर्थ सदस्यों को सक्रिय सदस्य बनाने तथा सन् २०२०-२१ के लिए संस्था के निर्वाचन में उनको मत देने के लिए पात्र बनाने के लिए, धारा २७ की उप- धारा ( १ क) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ।

(दो) धारा ७५ का संशोधन- अधिनियम की धारा ७५ , संस्था की वार्षिक सामान्य बैठक का उपबंध करती है । उसकी उप- धारा ( १ ) यह उपबंध करती है कि , प्रत्येक संस्था, वित्तीय वर्ष पूरा होने के पश्चात् चार महीने की अवधि के भीतर , उनके संपरीक्षित लेखा बही प्राप्त करेगी और वित्तीय वर्ष पूरा होने के पश्चात्, छह महीने के भीतर उनके सदस्यों की वार्षिक सामान्य बैठक बुलाएगी ।

कोविड-१ ९ महामारी के देखते हुए , उक्त धारा में संशोधन करना इष्टकर समझा गया है जो यह उपबंध करती है कि , वित्तीय वर्ष २०१ ९ -२०२० के लिए , संस्था उनका वित्तीय वर्ष पूरा होने से नौं महीने के भीतर उनकी संपरीक्षित लेखा बही प्राप्त कर सकेगी तथा वित्तीय वर्ष पूरा होने से बारह महीने के भीतर वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकेगी ।

(तीन) धारा ८१ का संशोधन- धारा ८१ यह संस्था के लेखा संपरीक्षा का उपबंध करती है । उसकी उप - धारा ( १ ) का खण्ड (क) , संस्था के उनके वित्तीय वर्ष के पूरे होने के चार महीने के भीतर उनकी संपरीक्षा पूरी कराने की माँग करता है ।

तथापि, कोविड-१ ९ महामारी के कारण संस्थाएँ, अनुबद्ध अवधि के भीतर उनकी लेखा संपरीक्षा पूरी नहीं कर सकती है ।

इसलिए , वित्तीय वर्ष २०१ ९ -२०२० के लिए , संस्था की संपरीक्षा को आयोजित करने के लिए, अवधि बढाने के लिए उपबंध करने के लिए उक्त धारा में संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ।

(चार) धारा १५४ ख-१ ९ का संशोधन-धारा १५४ ख -१ ९ सहकारी आवास संस्था की समिति के गठन का उपबंध करती है । उसकी उप- धारा ( ३ ) यह उपबंध करती है कि , समिति के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि और उनके पदाधिकारियों की पदावधि, नई गठित समिति की प्रथम बैठक की दिनांक से पाँच वर्ष तक होगा और संस्था के पदाधिकारियों की, पदावधि, समिति की अवधि के साथ सहपर्यवसित होगा । कोविड-१ ९ महामारी के कारण , अधिनियम की धारा ७३ ककक महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( संशोधन) अध्यादेश , २०२० ( सन् २०२० का महा . अध्या . क्रमांक १२ ) द्वारा संशोधित की गई है जो यह उपबंध ४

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर २५ , २०२०/ अग्रहायण ४ , शके १ ९४२

करती है कि, जहाँ विद्यमान संस्था के निर्वाचन ऐसी समिति के सदस्यों को माना न जानेवाले कारणों के लिए धारित नहीं किया जा सकता है , वहाँ विद्यमान सदस्य, नई समिति सम्य्कतया गठित होने तक पद पर बने रहेंगे ऐसा समझा जायेगा ।

सहकारी आवास संस्थाओं के संबंध में भी इसी प्रकार के उपबंध करना इष्टकर समझा गया है । (पाँच) चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं , जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन् १ ९ ६१ का महा . २४ ) में अधिकतर संशोधन करने के लिए , सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

भगत सिंह कोश्यारी,

मुंबई ,

महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

दिनांकित २७ अक्तूबर २०२० ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से ,

आभा शुक्ला, सरकार के प्रधान सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद) ,

विजया ल. डोनीकर , भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR ,

CHARNI ROAD ,

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Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 25 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2020-11-25.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2020-11-25.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-.