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Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

Part VII Ext. No. 31 (Dated 2nd Dec. 2020) Maharashtra Ordinance No. XVIII of 2020 An Ordinance Further to Amend the Maharashtra Co-Operative Societies Act, 1960

Published 02 December 2020

Type
Extra - Ordinary
Part
Part 7 (Hindi)
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2020-12-02.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-
Languages
English, Marathi

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महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २, २०२०/अग्रहायण ११, शके १९४२ १

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक १५ ] बुधवार, डिसेंबर २, २०२०/अग्रहायण ११, शके १९४२ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २ नवंबर २०२०।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVIII OF 2020.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE

SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १८ सन् २०२०।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं ;

सन १९६१ का महा. २४।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्ितयों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

(१)

भाग सात----३१--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २, २०२०/अग्रहायण ११, शके १९४२ १. (१) यह अध्यादेश, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९६१ का महा. २४। सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ६५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया हैं) की धारा ६५ की, उप-धारा (२) में, प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, आगे यह कि संस्था के लाभ, वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में समिति के अनुमोदन के साथ विनियोजित किए जायेंगे और तत्पश्चात् ली गयी संस्था की वर्ाषिक साधारण निकाय बैठक में उसे अनुसमर्थन के लिए रखा जाएगा। "।

३. मूल अधिनियम की धारा ७५ की, उप-धारा (२क) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७५ में संशोधन।

" (२ख) समिति को, वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में, अधिशेष राशि की व्यवस्था करने तथा अगले वर्ष के लिए वर्ाषिक बजट पर निर्णय लेने की शक्ति होगी और इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पॅनल से धारा ८१ में यथा अधिकथित ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ और अनुभव रखनेवाले लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षण फर्म की नियुक्ति करने की शक्ति होगी। उपयर्ुक्त मामलों के संबंध में समिति के विनिर्णय, तत्पश्चात्, ली गयी संस्था की वर्ाषिक साधारण निकाय बैठक में अनुसमर्थन के लिए रखे जायेंगे।"। सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ८१ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ८१ की, उप-धारा (१) के खण्ड (क) में, " धारा ७५ " शब्द और अंकों के पश्चात्, " या उसकी उप-धारा (२ख) में यथा उपबंधित, समिति द्वारा " शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक निविष्ट किए जायेंगे।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २, २०२०/अग्रहायण ११, शके १९४२ ३

वक्त्तव्य

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) की धारा ६५, की उप-धारा (२) यह उपबंध करती है कि संस्था उसके शुद्ध लाभ सहित अन्य बातों के साथ साथ सदस्यों को उनके शेअर पर लाभांश की अदायगी करने के लिए विनियोजित कर सकेगी। उक्त धारा ६५ की उप-धारा (२) का परंतुक यह उपबंध करता है कि, लाभ का कोई हिस्सा वर्ाषिक साधारण बैठक के अनुमोदन और अधिनियम, नियमों तथा उप-विधियों से अनुरूपता को छोड़कर विनियोजित नहीं किया जायेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ७५ यह उपबंध करती है कि, प्रत्येक संस्था, उसके कारोबार के संव्यवहार के वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात्, छह महीने के भीतर उसके सदस्यों को वर्ाषिक साधारण निकाय बैठक के लिए बुला सकेगी। तथापि, कोविड-१९ महामारी के प्रसार के कारण, उक्त धारा ७५ में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है कि, वर्ाषिक साधारण निकाय बैठक बुलाने की अवधि विस्तारित कर सके ताकि, संस्था वर्ष २०२०- २१ के लिए उसकी वर्ाषिक साधारण निकाय बैठक ३१ मार्च, २०२१ तक बुलाने को समर्थ हो सकें।

२. संस्था को ३१ मार्च २०२१ तक वर्ाषिक साधारण निकाय बैठक आयोजित करने के लिए दी जानेवाली प्रस्तावित अवधि को ध्यान में रखते हुए, वर्ष २०२०-२०२१ में संस्था की समिति को, संस्था के शुद्ध लाभ का विनियोजन, अधिशेष राशि की व्यवस्था करने तथा अगले वर्ष के लिए वर्ाषिक बजट और किसी लेखापरीक्षक की नियुक्ति पर निर्णय लेने जो वर्ाषिक साधारण निकाय बैठक में निहित है और तत्पश्चात्, ली गयी वर्ाषिक साधारण निकाय बैठक में उसे अनुसमर्थन के लिए रखने के लिए समर्थ बनाने के लिए उपबंध करना इष्टकर समझा गया है।

उपयर्ुक्त प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिनियम की धाराएँ ६५, ७५ तथा ८१ में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है।

३. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपयर्ुक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

भगत सिंह कोश्यारी,

दिनांकित २९ नवंबर २०२०।

महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

आभा शुक्ला,

सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

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Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 02 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2020-12-02.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2020-12-02.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-.