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Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

Part VII Ext. No. 34 (10th Dec. 2020) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग Maharashtra Ordinance No. XXI of 2020

Published 10 December 2020

Type
Extra - Ordinary
Part
Part 7 (Hindi)
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2020-12-10.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-
Languages
English, Marathi

RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

गुरुवार , डिसेंबर १० , २०२० / अग्रहायण १ ९ , शके १९ ४२

वर्ष ६ , अंक १७]

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी) .

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांकित ८ दिसंबर २०२० ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXI OF 2020 .

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES

АСТ , 2016 .

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २१ सन २०२० ।

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् २०१७ का महा.

६। और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि , ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें , इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम , २०१६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

(१)

भाग सात- ३४-१ २

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, डिसेंबर १० , २०२० / अग्रहायण १ ९ , शके १ ९ ४२

अब, इसलिए , भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा , निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं , अर्थात्: -

१. ( १ ) यह अध्यादेश महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश , २०२० कहलाए । संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ ।

( २ ) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

सन २०१७ २. महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम , २०१६ की धारा १० ९ की, -

सन २०१७ का महा. ६ की धारा १० ९ में संशोधन ।

(१ ) उप - धारा ( ३ ) के, खण्ड ( घ) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक निविष्ट किया का महा. ६ । जायेगा, अर्थात्: -

" परंतु आगे यह कि, उच्चतर अध्ययन के नवीन महाविद्यालय या संस्था शुरू करने के लिए आवेदन करने , संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा आवेदन की जाँच करने और उसे प्रबंध परिषद के अनुमोदन के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित करने और राज्य सरकार द्वारा आशय पत्र देने का दिनांक सन् २०२०-२१ वर्ष के लिए बढाने की दृष्टि से, इस तालिका के स्तंभ ( २ ) में यथा विर्निदिष्ट , उप- धारा (३ ) के, खण्ड (क) , ( ग ) और (घ) में निर्दिष्ट दिन या दिनांक, उक्त तालिका के स्तंभ ( ३ ) में यथा उपबंधित रूप में पढे जायेंगे: - खण्ड (१)

विद्यमान उपबंधों में उपबंधित दिन या दिनांक (२)

उपबंधित दिन और दिनांक सन् २०२१-२२ के अकादमिक वर्ष के लिए (३)

(क)

३१ दिसम्बर २०२० को या के पूर्व । जिस वर्ष आशय पत्र चाहा गया है उस वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के सितम्बर के अंतिम दिनांक वर्ष से पूर्व ।

(ग)

२८ फरवरी २०२१ को या के पूर्व । जिस वर्ष ऐसा आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किया गया है उस वर्ष के ३० नवम्बर को या के पूर्व ।

(घ)

१५ अप्रैल २०२१ को या के पूर्व । " ;

ठिक पश्चात्वर्ती वर्ष के ३१ जनवरी को या के पूर्व ।

(२) उप - धारा ( ४ ) के, खण्ड ( क) के पश्चात्, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा , अर्थात्: - " परंतुक , अकादमिक वर्ष २०२१-२२ से नवीन अध्ययन पाठ्यक्रम , विषय , संकाय, अतिरिक्त कक्षा या उपग्रह केंद्र की शुरू करने की अनुमति चाहनेवाला प्रबंधमंडल ३१ दिसंबर, २०२० को या के पूर्व रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा । " । ३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, डिसेंबर १० , २०२० / अग्रहायण १ ९ , शके १ ९ ४२

वक्तव्य ।

महाराष्ट्रलोक विश्वविद्यालय अधिनियम , २०१६ (सन २०१७ का महा. ६ ) की धारा १० ९ नवीन महाविद्यालय या नवीन पाठ्यक्रम , विषय , संकाय , कक्षा या उपग्रह केंद्र शुरू करने की अनुज्ञा के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है । उक्त धारा १० ९ की उप- धारा ( ३ ) के खण्ड ( क) यह उपबंध करता है कि उच्चतर अध्ययन का नवीन महाविद्यालय या संस्था शुरू करने के लिये आशयपत्र चाहनेवाले प्रबंधमंडल जिस वर्ष आशयपत्र चाहते है उस वर्ष के पूर्ववर्ती के अंतिम दिन के पूर्व रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में आवेदन करेगा । उक्त उप- धारा ( ३ ) के खण्ड ( ग) यह उपबंध करता है कि विहित समय के भीतर प्राप्त आवेदन की संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा जाँच की जायेगी और जिस वर्ष में ऐसा आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त हुआ है के ३० नवम्बर को या के पूर्व प्रबंधमंडल परिषद के अनुमोदन से राज्य सरकार को अग्रेषित किया जायेगा । उसका खण्ड (घ) यह उपबंध करता है कि , राज्य सरकार विश्वविद्यालय की सिफारिश के पश्चात्, सद्य निम्न वर्ष के ३१ जनवरी या के पूर्व आशयपत्र दे सकेगी । इसी तरह , उक्त धारा १० ९ की उप- धारा ( ४) का खण्ड (क) यह उपबंध करता है कि नवीन अध्ययन पाठ्यक्रम , विषय , संकाय , अतिरिक्त कक्षा या उपग्रह केंद्र शुरू करने के लिए अनुज्ञा चाहनेवाला प्रबंधमंडल जिस वर्ष अनुज्ञा चाही गयी है उस वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के सितम्बर के अंतिम दिन के पूर्व रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा ।

२. कोरोना वायरस (कोविड-१ ९ ) के प्रादुर्भाव के कारण नवीन महाविद्यालय या नवीन पाठ्यक्रम , विषय , विद्या , संकाय , अतिरिक्त कक्षा या उपग्रह केंद्र शुरू करने के लिए अनुज्ञा देने की प्रक्रिया विहित अवधि के भीतर कार्यन्वित नहीं की जा सकेगी और इसलिए , सुसंगत अकादमिक वर्ष के लिए उसके समान नवीन समयपत्रक विनिर्दिष्ट करना इष्टकर समझा गया है ।

इसी प्रयोजन के लिए उक्त धारा १० ९ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ताकि, नई समय पत्रक विनिर्दिष्ट हो सके , जिसके लिए , -

(क) नवीन महाविद्यालय या उच्चतर अध्ययन की संस्था शुरू करने के लिए आवेदन करने कीदिनांक,

(ख ) संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा आवेदन की जाँच करने और उसे प्रबंधमंडल परिषद के अनुमोदन के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित करने का दिनांक,

(ग) राज्य सरकार द्वारा आशय पत्र देने का दिनांक, और

(घ) नवीन अध्ययन पाठ्यक्रम, विषय, संकाय , अतिरिक्त कक्षा या उपग्रह केंद्रो शुरू करने के लिए अनुज्ञा चाहने के लिए आवेदन करने की दिनांक का उपबंध करना ।

३. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए , महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन २०१७ का महा. ६ ) में अधिकतर संशोधन करने के लिए , सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

मुंबई ,

दिनांकित ८ दिसंबर २०२० .

भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

ओमप्रकाश गुप्ता, सरकार के प्रधान सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद)

विजया डोनीकर,

भाषा संचालक , महाराष्ट्र राज्य।

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ROAD , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 10 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2020-12-10.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2020-12-10.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-.