महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--क
वर्ष ७ अंक २४] मंगळवार, ऑगस्ट १०, २०२१/श्रावण १९, शके १९४३ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ३०
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकायांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१
क्रमांक जीवका. १५२१/प्र.क्र. ३९/ना.पु. २३.----- ग्राहक बाबी, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (ग्राहक बाबी विभाग), भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडून असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-३, उप खंड (ii ) मध्ये दिनांक १९ जुलै २०२१ रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुन:प्रकाशित करण्यात येत आहे :---
उपभोक्त्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्त्ता मामले विभाग)
आदेश
नई दिल्ली, १९ जुलाई २०२१
का.आ. २८७१(अ).----केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए और का. आ. २६७४ (अ), तारिख २/७/२०२१ का अधिक्रमण करते हुए, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, २०१६ में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्------
१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-----
(१) इस आदेश का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, २०२१ है।
(२) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
भाग चार--क--३०--१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, ऑगस्ट १०, २०२१/श्रावण १९, शके १९४३ २. विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, २०१६ में खंड ३ में, उप-खंड (२) में, मद (i) में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-----
"(i) दिनांक ३१ अक्टूबर २०२१ तक की अवधि के लिए, दालों नामत: तूर, मसूर, उड़द, चना को, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित स्टॉक सीमाअों के साथ रखा जाएगा ;
थोक विक्रेता : ५०० मीटि्रक टन (बशर्ते कि किसी एक किस्म की मात्रा २०० मीटि्रक टन से अधिक नही होनी चाहीए) खुदरा विक्रेता : ५ मीटि्रक टन
मिलर : स्टॉक सीमा विगत ६ माह के उत्पादन अथवा वर्ाषिक संस्थापित क्षमता का ५०%, इनमें से जो अधिक हो, होगी।"
३. उपयर्ुक्त्त, संबंधित विधिक इकाइयां इसकी घोषणा उपभोक्त्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in) पर करेंगे और यदि उनके द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो वे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ३० दिनों के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएंगी।
४. इस आदेश में निहित कोई भी बात दालों के आयात पर लागू नहीं होगी ;
बशर्ते कि आयातक उपभोक्त्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in) पर दालों के स्टॉक की घोषणा करेंगे।
अनुपम मिश्रा, संयुक्त्त सचिव. [फा.सं. एस-१०/४/२०१६-ईसीआरएंडई]३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, ऑगस्ट १०, २०२१/श्रावण १९, शके १९४३
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs)
Order
New Delhi, the 19th July 2021
S.O. 2871(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of S.O. 2674(E), dated the 2/7/2021, Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely :—
1. Short Title and Commencement—
(1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2021.
(2) It shall come into force with immediate effect.
2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), the item (i) substituted by the following :—
"(i) Pulses namely tur, masoor, urad, chana, for a period upto 31st October 2021 with following stock limits for all States and Union Territories ;
Wholesaler : 500 MT (subject to condition that there should not be more than 200 MT of one variety)
Retailer : 5 MT
Millers : Stock limits will be last 6 months production or 50% of annual installed capacity, whichever is higher."
3. Respective legal entities, as above, shall declare the same on the portal (fcainfoweb.nic.in) of Department of Consumer Affairs and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits then they shall bring it to the prescribed stock limits within 30 days of the issue of this notification.
4. Nothing contained in this Order shall be applicable to import of pulses :
Provided that importers shall declare stocks of pulses on the portal (fcainfoweb.nic.in) of Department of Consumer Affairs.
ANUPAM MISHRA,
Joint Secretary. [ F.No. S-10/4/2016-ECR & E ]
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
चारूशीला तांबेकर, शासनाच्या सहसचिव.
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