RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग सात
वर्ष ७, अंक ७] गुरुवार, सप्टेंबर १६, २०२१/भाद्र २५, शके १९४३ [पृष्ठे ३, ककंमत : रुपये ४७.००
असाधारण क्रमांक १३
प्ाकधकृत प्काशन
अधयादेश, कवधेयके व अकधकनयम यांचा कहंदी अनुवाद (देवनागरी किपी).
उचचतर तथा तकनीकी कशक्ा कवभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतातमा राजरुरू चौक,
मंत्ालय, मु ंबई ४०० ०३२, ददनांदकत २ दितंबर २०२१।
MAHARASHTRA ORDINANCE No. II OF 2021.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION ACT, 1997.
महाराष्ट्र अधयादेश क्रमांक २ सन् २०२१।
महाराष्ट्र राजय तकनीकी कशक्ा बोर्ड अकधकनयम, १९९७ में अकधकतर संशोधन करने संबंधी
अधयादेश।
कयोंकक राजय दिधानमंडल के दोनों िदनों का ित् नहीं चल रहा है ;
िन् १९९७ का महा. ३८।
और कयोंकक महाराष्ट्र के राजयपाल का यह िमाधान हो चुका है दक, ऐिी पररस्थिदतयाँ दिद्यमान है, दजनके कारण उनहहे इिमें आरहे दद्गत प्रयोजनों के दलए, महाराष्ट्र राजय तकनीकी द्क्ा बोड्ड अदधदनयम, १९९७ में, अदधकतर िं्ोधन करनहे के दलए िद्य काय्गिाही करना आिशयक हुआ है ;
भार िात-१३–१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, सप्टेंबर १६, २०२१/भाद्र २५, शके १९४३ अब, इिदलए, भारत के िंदिधान के अनुच्छेद २१३ के खणड (१) द्ारा प्रदत्त ्स्तयों का प्रयोर करतहे हुए, महाराष्ट्र के राजयपाल, एतद्द्ारा, दनमन अधयादहे् प्रखयादपत करतहे हैं, अथिा्गत् :—
१. (१) यह अधयादहे् महाराष्ट्र राजय तकनीकी द्क्ा बोड्ड (िं्ोधन) अधयादहे्, २०२१ कहलाए। िंदक्पत नाम तथिा प्रारमभण ।
(२) यह तुरंत प्रिृत्त होरा ।
२. महाराष्ट्र राजय तकनीकी द्क्ा बोड्ड अदधदनयम, १९९७ (दजिहे इिमहे आरहे, "मूल अदधदनयम" कहा रया है) की धारा २६ की,—
िन् १९९७ का महा. ३८ की धारा २६ में िं्ोधन।
िन १९९७ का महा. ३८। (एक) उप-धारा (३) में दनमन परंतुक, जोडा जायहेरा, अथिा्गत् :—
"परंतु, अकाददमक िर्ग २०२१-२०२२ के दलए, ऐिा आिहेदन १५ दितमबर, २०२१ को या के पूि्ग दकया जायहेरा।" ;
(दो) उप-धारा (४) में, दनमन परंतुक, जोडा जायहेरा, अथिा्गत् :—
"परंतु, अकाददमक िर्ग २०२१-२०२२ के दलए, दिदहत िमय िीमा के भीतर प्रापत िभी ऐिहे आिहेदन, बोड्ड द्ारा िंिीदक्त दकए जायेंरहे और १५ अ्तूबर को या के पूि्ग िरकार को अग्हेदरत दकयहे जायेंरहे।" ;।
३. मूल अदधदनयम की धारा ३५, की उप-धारा (२) में, दनमन परंतुक, जोडा जायहेरा, अथिा्गत् :—
िन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ३५ में िं्ोधन।
"परंतु, अकाददमक िर्ग २०२१-२०२२ के दलए, िं्थिा को बंद करना चाहनहेिालहे प्रबंधमंडल, १५ दितमबर २०२१ को या के पूि्ग बोड्ड को आिहेदन करेंरहे।"।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, सप्टेंबर १६, २०२१/भाद्र २५, शके १९४३ ३
वकतवय
महाराष्ट्र राजय तकनीकी द्क्ा बोड्ड अदधदनयम, १९९७ (िन् १९९७ का महा. ३८) दडपलोमा ्तरीय तकनीकी द्क्ा प्रदान करनहे िालहे मामलों को दिदनयदमत करनहे के दलए राजय बोड्ड की ्थिापना करनहे का उपबंध करता है। उ्त अदधदनयम की धारा, २६, २७ और ३५ नई िं्थिा, नयहे पाठ्यक्रम, अदतरर्त िंकायों, नए दिरयों, अदतरर्त प्रभार ्ुरू करनहे, िं्थिा बंद करनहे की अनुमदत के दलए आिहेदन करनहे के दलए तथिा िंिीक्ा के पशचात् आिहेदन िरकार को अग्हेदरत करनहे की िमय िीमा को दिदहत करती है। उ्त धारा २६ की उप-धारा (३) यह उपबंध करती है की, नई िं्थिा ्ुरू करनहे के दलए अनुमदत माँरनहेिाला प्रबंधमंडल दजि िर्ग िहे अनुमदत चाही रई है उि िर्ग के पूि्गितती िर्ग के अ्तूबर के अंदतम ददनांक के पूि्ग बोड्ड को दिदहत प्ररूप में आिहेदन करहेरा। उ्त धारा २६ की उप-धारा (४) यह उपबंध करती है की, उपयु ्ग्त दिदहत िमय िीमा के भीतर प्रापत िभी ऐिहे आिहेदन, बोड्ड द्ारा िंिीदक्त दकए जायेंरहे और उि िर्ग के ददिमबर के अंदतम ददनांक को या के पूि्ग िरकार को अग्हेदरत दकए जायेंरहे । धारा २७ की उप-धारा (५), नए पाठ्यक्रमों, नए िंकायाहे ं, नए दिरयों और अदतरर्त प्रभारों के दलए अनुमदत माँरनहे के दलए प्रदक्रया का उपबंध करती है। धारा ३५ की उप-धारा (२) यह उपबंध करती है दक िं्थिा को बंद करनहे के दलए चाहनहेिालहे प्रबंधमंडल पूि्गितती िर्ग के अप्रहेल के अंदतम ददनांक को या के पूि्ग बोड्ड को आिहेदन करहेरा । तथिादप, कोदिड-१९ महामारी का प्रिार होनहे के कारण, उ्त अदधदनयम में दिदहत िमय-िीमा का पालन करना िंभि नहीं हो िका है।
२. पूरा भारत, दि्हेर रुप िहे महाराष्ट्र कोकवर-१९ महामारी का िामना कर रहा है, और दजिका बडी मात्ा में ्ैदक्क और िामादजक-आदथि्गक क्हेत् प्रदतकूल रुप िहे प्रभादित हुयहे है। महामारी नहे, युिा पीढी के दलए भी रोजरार िम्या दनमा्गण की है । महाराष्ट्र राजय में प्रचदलत रंभीर स्थिदत को धयान में रखतहे हुए और युिाओं को भारत िरकार और महाराष्ट्र िरकार द्ारा िमय िमय पर यथिा प्र्तादित आनहेिालहे क्हेत्ों में उनहें कौ्ल द्क्ा का उपबंध करनहे द्ारा ्ैदक्क बढािा और रोजरार अिरों को कायम रखनहे के दलए, अकाददमक िर्ग २०२१-२२ के दलए नई िं्थिा, नए पाठ्यक्रम अदतरर्त िंकायों, नए दिरयों, अदतरर्त प्रभारों को ्ुरू करनहे की अनुमदत, िं्थिा को बंद करनहे की अनुमदत लहेनहे के दलए आिहेदन करनहे तथिा िंिीक्ा के पशचात् आिहेदन को, िरकार को अग्हेदरत करनहे के दलए, नई िमय अनुिूची दिदनदद्गष्ट करना इष्टकर िमझा रया है। इिी प्रयोजन के दलए, महाराष्ट्र राजय तकनीकी द्क्ा अदधदनयम, १९९७ की धारा २६ और ३५ में यथिोदचत िं्ोधन करना इष्टकर िमझा रया है ।
३. चू ँदक राजय दिधानमंडल के दोंनों िदनों का ित् नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राजयपाल का यह िमाधान हो चूका है दक, ऐिी पररस्थिदतयाँ दिद्यमान हैं दजनके कारण उनहें इिमें उपयु ्ग्त प्रयोजनों के दलए, महाराष्ट्र राजय तकनीकी द्क्ा बोड्ड अदधदनयम, १९९७ में अदधकतर िं्ोधन करनहे के दलए िद्य काय्गिाही करना आिशयक हुआ है, अत: यह अधयादहे् प्रखयादपत दकया जाता है।
भगत कसंह कोशयारी, महाराष्ट्र के राजयपाल ।
मु ंबई
महाराष्ट्र के राजयपाल के आदहे् तथिा नाम िें,
ददनांदकत २ दितंबर २०२१।
कवकास चंद्र रसतोगी, िरकार के प्रधान िचीि।
(यथिाथि्ग अनुिाद)
कवजया ि. रोनीकर, भारा िंचालक, महाराष्ट्र राजय ।
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