RNI No. MAHBIL /2009/31730
सत्यमेवजयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग सात
वर्ष ७ , अंक ९ ]
[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.०० गुरुवार, ऑक्टोबर १४, २०२१/आश्विन २२, शके १ ९ ४३
असाधारण क्रमांक १५
प्राधिकृत प्रकाशन
अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद ( देवनागरी लिपी) .
निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण ) के नियम ११६ (१ ) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है : -
नगर विकास विभाग
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांकित १ अक्तूबर, २०२१ ।
MAHARASHTRA ORDINANCE No. V OF 2021 .
AN ORDINANCE FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 .
महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ सन् २०२१ ।
महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।
क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;
सन् १९६५ और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके का महा . कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए , महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ में , अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ; ४० ।
(१)
भाग सात - १५-१ २
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, ऑक्टोबर १४, २०२१/ आश्विन २२, शके १ ९ ४३
अब , इसलिए , भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा , निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्: -
१. ( १ ) यह अध्यादेश महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी ( संशोधन) अध्यादेश, संक्षिप्त नाम तथा प्रारंम्भण।
२०२१ कहलाए ।
( २ ) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।
२. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ की धारा १० की , उप- धारा ( २ ) के , परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा , अर्थात्: -
सन् १ ९ ६५ का महा. ४० । सन् १९६५ का महा. ४० की धारा १० में संशोधन ।
अध्या. का महा .
" परंतु, महाराष्ट्र नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरी ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२१ के सन् २०२१ प्रारम्भण के पश्चात्, परिषदों के आमन्य निर्वाचनों के संबंध में , प्रत्येक प्रभाग , यथासंभव शीघ्र, दो पार्षदों को किंतु तीन से अनधिक पार्षदों को निर्वाचित करेगा , और धारा १४ की उप - धारा ( २ ) में अंतर्विष्ट किसी बात क्र. ५ । के होते हुए भी प्रत्येक मतदाता उसके प्रभाग में निर्वाचित किए जानेवाले पार्षदों की उसी संख्या में मतों का मतदान करने के लिए हकदार होगा " । ३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात , ऑक्टोबर १४ , २०२१ / आश्विन २२ , शके १ ९ ४३
वक्तव्य ।
महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ (सन् १९ ६५ का महा . ४०) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार , नगर परिषद के प्रत्येक प्रभाग में केवल एक पार्षद का निर्वाचन होता है । कोविड- १ ९ महामारी के सक्रीय होने के कारण राज्य में नगर परिषदों के क्षेत्रों के भीतर जब स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया था , तब नगर निकायों में बहु सदस्य प्रभाग प्रणाली का होना आवश्यक महसूस किया गया है । ऐसी स्थिति का पुनरीक्षण करने के पश्चात तथा नगर परिषदों का कारोबार सुचारू रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार , उक्त अधिनियम के उपबंधों का यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है ।
२. यह प्रस्तावित करना है कि, नगर परिषद के प्रत्येक प्रभाग में दो पार्षदों को परंतु तीन से अनधिक पार्षदों को निर्वाचित किया जायेगा । इसी प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा १० में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है ।
३. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका है कि , ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं , जिनके कारण उन्हें, इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये , महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ (सन् १ ९ ६५ का महा . ४० ) में अधिकतर संशोधन करने के लिए , सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है , अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।
भगतसिंह कोश्यारी ,
मुंबई ,
महाराष्ट्रके राज्यपाल।
दिनांकित ३० सितंबर २०२१ ।
महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,
महेश पाठक, सरकार के प्रधान सचिव ।
(यथार्थ अनुवाद) ,
विजया ल. डोनीकर, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।
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