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Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

Part VII (Ex.15) (Dated 14th October 2021) नगर विकास विभाग AN ORDINANCE (MAHARASHTRA ORDINANCE No.V OF 2021) महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

Published 14 October 2021

Type
Extra - Ordinary
Part
Part 7 (Hindi)
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2021-10-14.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-
Languages
English, Marathi

RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेवजयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ७ , अंक ९ ]

[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.०० गुरुवार, ऑक्टोबर १४, २०२१/आश्विन २२, शके १ ९ ४३

असाधारण क्रमांक १५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद ( देवनागरी लिपी) .

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण ) के नियम ११६ (१ ) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है : -

नगर विकास विभाग

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांकित १ अक्तूबर, २०२१ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. V OF 2021 .

AN ORDINANCE FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 .

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ सन् २०२१ ।

महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९६५ और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके का महा . कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए , महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ में , अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ; ४० ।

(१)

भाग सात - १५-१ २

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, ऑक्टोबर १४, २०२१/ आश्विन २२, शके १ ९ ४३

अब , इसलिए , भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा , निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्: -

१. ( १ ) यह अध्यादेश महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी ( संशोधन) अध्यादेश, संक्षिप्त नाम तथा प्रारंम्भण।

२०२१ कहलाए ।

( २ ) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

२. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ की धारा १० की , उप- धारा ( २ ) के , परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा , अर्थात्: -

सन् १ ९ ६५ का महा. ४० । सन् १९६५ का महा. ४० की धारा १० में संशोधन ।

अध्या. का महा .

" परंतु, महाराष्ट्र नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरी ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२१ के सन् २०२१ प्रारम्भण के पश्चात्, परिषदों के आमन्य निर्वाचनों के संबंध में , प्रत्येक प्रभाग , यथासंभव शीघ्र, दो पार्षदों को किंतु तीन से अनधिक पार्षदों को निर्वाचित करेगा , और धारा १४ की उप - धारा ( २ ) में अंतर्विष्ट किसी बात क्र. ५ । के होते हुए भी प्रत्येक मतदाता उसके प्रभाग में निर्वाचित किए जानेवाले पार्षदों की उसी संख्या में मतों का मतदान करने के लिए हकदार होगा " । ३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात , ऑक्टोबर १४ , २०२१ / आश्विन २२ , शके १ ९ ४३

वक्तव्य ।

महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ (सन् १९ ६५ का महा . ४०) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार , नगर परिषद के प्रत्येक प्रभाग में केवल एक पार्षद का निर्वाचन होता है । कोविड- १ ९ महामारी के सक्रीय होने के कारण राज्य में नगर परिषदों के क्षेत्रों के भीतर जब स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया था , तब नगर निकायों में बहु सदस्य प्रभाग प्रणाली का होना आवश्यक महसूस किया गया है । ऐसी स्थिति का पुनरीक्षण करने के पश्चात तथा नगर परिषदों का कारोबार सुचारू रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार , उक्त अधिनियम के उपबंधों का यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है ।

२. यह प्रस्तावित करना है कि, नगर परिषद के प्रत्येक प्रभाग में दो पार्षदों को परंतु तीन से अनधिक पार्षदों को निर्वाचित किया जायेगा । इसी प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा १० में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है ।

३. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका है कि , ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं , जिनके कारण उन्हें, इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये , महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ (सन् १ ९ ६५ का महा . ४० ) में अधिकतर संशोधन करने के लिए , सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है , अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

भगतसिंह कोश्यारी ,

मुंबई ,

महाराष्ट्रके राज्यपाल।

दिनांकित ३० सितंबर २०२१ ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

महेश पाठक, सरकार के प्रधान सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद) ,

विजया ल. डोनीकर, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

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Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 14 October 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2021-10-14.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2021-10-14.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-.