RNI No. MAHBIL /2009/35527
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार-क
वर्ष ८, अंक ५] गुरुवार, फेब्ुवारी १७, २०२२/माघ २८, शके १९४३ [पृष्ठे ४, ककंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ६
प्ाकधकृत प्काशन
महाराष्ट्र शासनावयकतररकत इतर वैधाकनक प्ाकधकाऱयांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमधये प्कसद्ध केलेले वैधाकनक कनयम व आदेश यांवयकतररकत इतर)
वैधाकनक कनयम व आदेश; यात भारत सरकार, उचच नयायालय, पोलीस आयुकत, आयुकत (राजय उतपादन शुलक),
कजलहादंडाकधकारी व कनवडणूक आयोग, कनवडणूक नयायाकधकरण, कनवडणूक कनण्षय अकधकारी व कनवडणूक आयोगाखालील
इतर प्ाकधकारी यांनी तयार केलेले वैधाकनक कनयम व आदेश यांचा समावेश होतो.
अनन, नागरी पुरव्ा व ग्ाहक संरक्षण कवभाग
मंत्ालय (विस्ार), मु ंबई - ४०० ०३२. विनांक १७ फेब्ुिारी, २०२२
क्रमांक जीिका १५२१/प्रक्र ५४/नापु-२३.—ग्ाहक बाबी, अनन ि साि्वजवनक वि्रण मंत्ालय (अनन ि साि्वजवनक वि्रण विभाग), भार् सरकार, निी विलली यांचेकडून असाधारण राजपत्, भाग-II, खंड-३, उपखंड (ii) मधये वि. ०३ फेब्ुिारी २०२२ रोजी प्रकावि् झालेली अवधसूचना खालीलप्रमाणे पुन:प्रकावि् करणया् ये् आहे :-
उपभोकता मामले, खाद्य और साव्षजकनक कवतरण मंत्रालय
(अनन व साव्षजकनक कवतरण कवभाग)
आदेश
नई विलली, ०३ फरिरी, २०२२
का.आ. ४५२ (अ).—केंद्ीय सरकार, आिशयक िस्ु अवधवनयम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ द्ारा प्रित्त िक्यों का प्रयोग कर्े हुए, विविष्ट खाद्य पिार्थों पर लाइसेंसी अपेक्ाएं, स्टटॉक सीमाएं और संचलन प्रव्बंध ह्टाना आिेि, २०१६ में और संिोधन करने के वलए वनमनवलवख् आिेि कर्ी है, अर्ा्वत् —
१ संकक्षपत नाम और प्ारंभ -
(१) इस आिेि का नाम विविष्ट खाद्य पिार्थों पर लाइसेंसी अपेक्ाऍँ, स्टटॉक सीमाएं और संचलन प्रव्बंध ह्टाना (संिोधन) आिेि, २०२२ होगा।
(२) यह ्तकाल प्रभाि से लागू होगा।
(१)
भाग चार-क-६–१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, फेब्ुवारी १७, २०२२/माघ २८, शके १९४३ २. विविष्ट खाद्य पिार्थों पर लाइसेंसी अपेक्ाऍँ, स्टटॉक सीमाएं और संचलन प्रव्बंध ह्टाना आिेि, २०१६ में खंड ३ में, उप-खंड (२) में मि (iii) में और ८ अ्ूबर, २०२१ के आिेि के ३ में वनमनवलवख् अं्:सर्ावप् वकया जाएगा :—
"(iii) सभी राजयों/संघ राजय क्ेत्ों के वलए ३० जून, २०२२ ्क की अिवध ्क एकसार् सभी खाद्य ्ेलों और व्लहन की स्टटॉक सीमा वनमनानुसार होगी :
| आवशयक वसतु का नाम | खुदरा | थोक | बडठे पैमाने पर उपभोकता (खुदरा कवक्रेताओं की दुकानों की बडी चेन) | प्ोसेसर | |
| खुदरा दुकानें | कडपो | ||||
| खाद्य ्ेल | ३० क्िं्टल | ५०० क्िं्टल | ३० क्िं्टल | १००० क्िं्टल | भंडारण क्म्ा के ९० विन |
| खाद्य व्लहन | १०० क्िं्टल | २००० क्िं्टल | - - | खाद्य ्ेलों के ९० विनों का उतपािन, उतपािन क्म्ा की िैवनक सूचना के अनुसार |
इस वनयंत्ण आिेि में विवनवि्वष्ट मात्ाओं से उत्तर प्रिेि, कना्व्टक, वहमाचल प्रिेि, ्ेलंगाना, राजसर्ान और वबहार को छू्ट प्राप् होगी। इसके अव्र्, वनमनवलवख् अपिाि लागू होंगे :—
(क) कोई वनया्व्क, जो ररफाइनर, वमलर, ए्सट्रै्टर, र्ोक वयापारी या खुिरा विक्रे्ा या डीलर है, वजसके पास विेि वयापार महावनिेिालय द्ारा जारी आया्क-वनया्व्क कोड संखया है, यवि ऐसा वनया्व्क यह िा्वने में सक्म है वक खाद्य ्ेल और खाद्य व्लहन के संबंध में उसका पूरा स्टटॉक या उसका कुछ वहससा वनया्व् के आिय से स्टटॉक की सीमा में है। (ख) कोई आया्क, जो ररफाइनर, वमलर, ए्सट्रै्टर, र्ोक वयापारी या खुिरा विक्रे्ा या डीलर है, यवि ऐसा आया्क यह िा्वने में सक्म है वक खाद्य ्ेल और खाद्य व्लहन के संबंध में उसके स्टटॉक का कुछ वहससा आया् से प्राप् है। ३. यवि संबंवध् विवधक इकाइयों द्ारा धारर् स्टटॉक वनधा्वरर् सीमा से अवधक है, ्ो उनके द्ारा इसकी घोषणा खाद्य और साि्वजवनक वि्रण विभाग के पो्ट्टल (https://evegoils.nic.in) पर की जाएगी और इसे इस अवधसूचना के जारी होने की ्ारीख से ३० विनों के भी्र इस वनयंत्ण आिेि में वनधा्वरर् स्टटॉक सीमा ्क लाया जाएगा। ऊपर पैरा २ (iii) में उकललवख् छ: (६) राजयों के मामले में, संबंवध् विवधक इकाइयां राजय प्रिासन द्ारा वनधा्वरर् स्टटॉक सीमा का अनुपालन करेंगी और उपयु ्व् पो्ट्टल पर इसकी घोषणा करेंगी।
[फा. सं. ०६/०२/२०१७-्ेल]
पाथ्ष एस. दास, संयु् सवचि.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, फेब्ुवारी १७, २०२२/माघ २८, शके १९४३ ३ MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION(Department of Food and Public Distribution)
Order
New Delhi, the 3rd February 2022
S.O. 452(E). - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order 2016, namely :—
1. Short Title and Commencement -
(1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2022.
(2) It shall come into force with immediate effect.
2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), item (iii) and 3 of Order dated 8th October, 2021 shall be replaced with the following :—
"(iii) All Edible Oils and oilseeds put together for a period upto 30th June, 2022 with following stock limit, for all States/Union Territories.
| Name of Essential Commodity | Retail | Wholesale | Bulk Consumers (Big chain retailers shops) | Processor | |
| Retail outlets | Depot | ||||
| Edible Oil | 30 Quintals | 500 Quintals | 30 Quintals | 1000 Quintals | 90 days of storage capacity |
| Edible Oilseeds | 100 Quintals | 2000 Quintals | - - | 90 days production of edible oils, as per daily input production capacity |
The states of Uttar Pradesh, Karnataka, Himachal Pradesh, Telangana, Rajasthan and Bihar are exempt from the quantities specified in this Control Order.
Further, the following exceptions shall apply :—
(a) an exporter, being a refiner, miller, extractor, wholesaler or retailer or dealer, having Importer- Exporter Code Number issued by the Director General of Foreign Trade, if such exporter is able to demonstrate that the whole or part of his stock in respect of edible oils and edible oilseeds are meant for exports, to the extent of the stock meant for export.
(b) an importer, being a refiner, miller, extractor, wholesaler or retailer or dealer, if such importer is able to demonstrate that part of his stock in respect of edible oils and edible oilseeds are sourced from imports."४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, फेब्ुवारी १७, २०२२/माघ २८, शके १९४३ 3. In case, the stocks held by respective legal entities are higher than the prescribed limits then they shall declare the same on the portal (https://evegoils.nic.in/eosp/login) of Department of Food & Public Distribution and bring it to the prescribed stock limits in this Control Order within 30 days of the issue of this notification. In case of the six (6) States mentioned at para 2(iii) above, the respective legal entities shall follow the stock limits prescribed by the State Administration and declare the same on the above mentioned portal."
[F. No. 06/02/2017-Oils]
PARTHA S. DAS, Jt. Secy.
महाराषट्ाचे राजयपाल यांचया आिेिानुसार ि नािाने,
चारूशीला तांबेकर, िासनाचया सह सवचि.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.