RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग सात
वर्ष ८, अंक १४] मंगळवार, ऑक्टोबर ११, २०२२/आश्विन १९, शके १९४४ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००
असाधारण क्रमांक २३
प्राधिकृत प्रकाशन
अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).
ग्राम विकास विभाग
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांकित, १२ सितम्बर २०२२.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. IX OF 2022.
AN ORDINANCE
further to amend the Maharashtra Zilla Parishads and
Panchayat Samitis Act, 1961.
महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ सन् २०२२ ।
महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम,
१९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।
क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;
और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, सन् १९६२ का महा. ५ ।
१९६१ में अधिकतर संशोधन करना आवश्यक हुआ है ;
(१)
भाग सात-२३--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, ऑक्टोबर ११, २०२२/आश्विन १९, शके १९४४ अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्ितयों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :----
संक्षिप्त नाम तथा १. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२ प्रारम्भण । कहलाए।
(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।
२. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे, ""मूल अधिनियम"" कहा गया है) की धारा ७५ख में, विद्यमान परंतुक, अपमर्ाजित किया जायेगा।
सन् १९६२ का महा.५। सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ७५ख मंें संशोधन।
३. मूल अधिनियम की धारा ९१ख में, विद्यमान परंतुक, अपमर्ाजित किया जायेगा।
सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ९१ख मंें संशोधन।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, ऑक्टोबर ११, २०२२/आश्विन १९, शके १९४४ ३
वक्तव्य
महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (सन् १९६२ का महा. ५) की धारा ७५ख और ९१ख, राज्य सरकार को, जब सभी पीठासीन अधिकारियों के पद एकसाथ रिक्त होते है तब पदों की सभी शक्तियों का प्रयोग करने और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए, राजपत्र में प्रकाशित कोई आदेश जारी करने के लिए सशक्त करती हैं। उक्त धाराअों के परंतुक, प्राधिकृत करने की अवधि, जो चार महीने से अनधिक होगी, के लिए उपबंध करते हैं और अपवादिक परिस्थितियों में, उक्त अवधि समय-समय से बढ़ायी जा सकेगी, परंतु कुल मिलाकर सम्पूर्ण अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।
२. २५ जिला परिषदों और २८३ पंचायत समितियों की कालावधि मार्च, २०२२ में अवसित हो चुकी है, इसलिए, उक्त धारा ७५ख और ९१ख के परन्तुक के अधीन कोई आदेश जारी करकेउक्त जिला परिषदों और पंचायत समितियों पर सरकार द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।
उक्त जिला परिषदों और पंचायत समितियों के निर्वाचन के पुनरीक्षित कार्यक्रम प्रक्रियाधीन था, तब विशेष अवकाश याचिका क्रमांक १९७५६/२०२१ में, उच्चतम न्यायालय ने, दिनांकित २२ अगस्त २०२२ के अपने आदेश द्वारा यह निदेश दिए हैं कि, पक्षकार, पाँच हप्तों की अवधि के लिए यथापूर्व स्थिति बनाए रखें।
३. उक्त जिला परिषदों और पंचायत समितियों पर नियुक्त किए गए प्रशासकों का अवधि सितम्बर २०२२ के महीने में अवसित हो जायेगी। तथापि, उक्त जिला परिषदों और पंचायत समितियों का निर्वाचन, उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण, उक्त अवधि के अवसित होने के पूर्व नहीं लिये जा सकेंगे। इसलिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की उक्त धाराएँ ७५ख और ९१ख के परंतुक, जो प्रशासकों की नियुक्ति के लिए अधिकतम अवधि का उपबंध करते हैंै, का अपमार्जन करना इष्टकर समझा गया हैं।
४. चँूकी राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें उपयर्ुक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं।
मुंबई, दिनांकित १२ सितम्बर २०२२।
भगत सिंघ कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल।
महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,
राजेश कुमार, सरकार के अप्पर मुख्य सचिव।
(यथार्थ अनुवाद) विजया ल. डोनीकर, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।
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