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Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

भाग सात, असा क्र. २५, डिसेंबर २, २०२२, सहकार, विपणन और वस्त्रोद्योग विभाग, MAHARASHTRA ORDINANCE No. XI OF 2022.

Published 02 December 2022

Type
Extra - Ordinary
Part
Part 7 (Hindi)
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2022-12-02.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-
Languages
English, Marathi

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महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, डिसेंबर २, २०२२/अग्रहायण ११, शके १९४४ १

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ८, अंक १६] शुक्रवार, डिसेंबर २, २०२२/अग्रहायण ११, शके १९४४ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

————————

सहकार, विपणन और वस्त्रोद्योग विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २२ नवम्बर २०२२।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XI OF 2022.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION)

ACT, 1963.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ११ सन् २०२२।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन

करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

भाग सात---२५--१

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, डिसेंबर २, २०२२/अग्रहायण ११, शके १९४४ सन् १९६४ का महा.२०। और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ मे अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्ितयों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :----

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण। २०२१ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९६४ का महा.२०। सन् १९६४ का महा. २० की धारा १३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ की, धारा १३ की, उप-धारा (१) के खण्ड (क) में, ""जिनके नाम संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होते है ऐसे और "" शब्द अपमर्ाजित किए जायेंगे।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, डिसेंबर २, २०२२/अग्रहायण ११, शके १९४४ ३

वक्तव्य

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०) की धारा १३ में कृषकों, व्यापारियों, कमीशन अभिकर्ताअों, हमालों और तुलाईकार के प्रतिनिधत्व से मिलकर बनी कृषि उपज बाजार समिति के गठन के लिए उपबंध करती है ।

२. जिनके नाम संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाताअों सूची मे हैं और उक्त अधिनियम की धारा १३ की उप-धारा (१) के खण्ड (क) में विर्िनदिष्ट अन्य मानदण्ड की पर्ूति करते हैं ऐसे बाजार क्षेत्र में रहने वाले कृषकों से निर्वाचित कृषकों का विद्यमानत: कृषि उपज बाजार समिति में समावेश होता है । सरकार, यह उपबंध करना इष्टकर समझती है कि किसी किसान को, चाहे उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं है का विचार किए बिना, कृषि उपज बाजार समिती के निर्वाचन लड़ने का अधिकार होगा । इसलिए, उसमें विर्िनदिष्ट अन्य मानदण्ड पूरा करनेवाले बाजार क्षेत्र में रहनेवाले सभी किसानों को कृषि उपज बाजार समितियों को निर्वाचन लड़ने के लिए समर्थ बनाने के लिए उक्त अधिनियम को धारा १३ की उप-धारा (१) का खण्ड (क) में यथोचित संशोधन करने का प्रस्तावित किया गया है ।

३. चूँकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें उपयर्ुक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

भगत सिंह कोश्यारी,

दिनांकित २२ नवम्बर २०२२।

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

अनूप कुमार,

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

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Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 02 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2022-12-02.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2022-12-02.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-.