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Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

Part VII Extra No. 3 (28-2-2023),L. A. BILL No. III OF 2023.,DR. BABASAHEB AMBEDKAR TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ACT, 2014.

Published 28 February 2023

Type
Extra - Ordinary
Part
Part 7 (Hindi)
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2023-02-28.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-
Languages
English, Marathi
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २८, २०२३/फाल्गुन ९, शके १९४४ १ RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ९, अंक २] मंगळवार, फेब्रुवारी २८, २०२३/फाल्गुन ९, शके १९४४ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २८ फरवरी, २०२३ ई.को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :----

L. A. BILL No. III OF 2023.

A BILL

TO AMEND THE DR. BABASAHEB AMBEDKAR TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ACT, 2014 AND THE MAHARASHTRA COEP TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ACT, 2022.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३ सन् २०२३।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ और महाराष्ट्र सीओइपी

प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२२ में संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ और महाराष्ट्र सीओइपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२२ में संशोधन करना इष्टकर है ; अत: भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :----

सन् २०१४ का महा. २९। सन् २०२२ का महा. ३५।

अध्याय एक

प्रारम्भिक।

संक्षिप्त नाम। १. यह अधिनियम डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र सीओइपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(१)

भाग सात----३--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २८, २०२३/फाल्गुन ९, शके १९४४ अध्याय दो

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में संशोधन।

२. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ की धारा १३ की,----

(१) उप-धारा (१) के,----

सन् २०१४ का महा. २९ की धारा १३ में संशोधन।

सन् २०१४ का महा. २९। (क) खण्ड (क) में,----

(एक) " समिति " शब्द के स्थान में " खोजबीन-नि-चयन समिति " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :----

" (एक) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य, जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में का एक विख्यात व्यक्ित होगा और या तो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोई विख्यात विद्वान होगा या शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता होगा ; " ;

(तीन) उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :----

" (चार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला एक सदस्य ; " ;

(ख) खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :----

" (ग) समिति पर नामनिर्देशित होनेवाले सदस्य ऐसे व्यक्ित होंगे जो विश्वविद्यालय के साथ किसी रीत्या में संबंधित नहीं है या विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित नहीं है ; " ;

(ग) खण्ड (घ) में " तीन " शब्द अपमर्ाजित किया जायेगा ;

(२) उप-धारा (४) के,----

(क) खण्ड (ख) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :---

" (ख) वह सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक और संस्थागत प्रतिबद्धता का उच्चतम स्तर हासिल करनेवाला व्यक्ित होगा ; और किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कम से कम दस वर्षों के अनुभव या एक विख्यात अनुसंधान में प्रर्दशित अकादमिक नेतृत्व होनेवाले सबूत के साथ अकादमिक प्रशासकीय संगठन में दस वर्षों का अनुभव होनेवाला प्रख्यात परिषत्सदस्य होगा ; " ;

(ख) खण्ड (घ) में, " शैक्षिक अर्हताएँ " शब्दों के स्थान में, " अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (६) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :----

" (६क) यदि, कुलाधिपति द्वारा चयनित व्यक्ित, कुलपति के पद का प्रभार ग्रहण नहीं करता है तो, कुलाधिपति, एक पॅनल से, शेष व्यक्ितयों में से एक अन्य यथोचित व्यक्ित का चयन कर सकेगा या वह उसी समिति से या तो एक नए पॅनल को बुला सकेगा या ऐसी नई समिति से इसी प्रयोजन के एक नई समिति के गठन के पश्चात्, नए पॅनल को बुला सकेगा । " ।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २८, २०२३/फाल्गुन ९, शके १९४४ ३ अध्याय तीन

महाराष्ट्र सीओइपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२२ में संशोधन।

४. महाराष्ट्र सीओइपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२२ की धारा ११ की,----

सन् २०२२ का महा. ३५ की धारा ११ में संशोधन। सन् २०२२ का महा. ३५।

(१) उप-धारा (३) के,-----

(क) खण्ड (क) के,----

(एक) उप-खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :----

" (एक) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य जो, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में का विख्यात व्यक्ित होगा और या तो राष्ट्रीय ख्याति का विख्यात विद्वान होगा या शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता होगा ; " ;

(दो) उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :----

" (चार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य ; " ;

(ख) खण्ड (ग) में " तीन " शब्द अपमर्ाजित किया जायेगा ;

(ग) खण्ड (घ) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :----

" (घ) समिति पर नामनिर्देशित किया गया सदस्य ऐसा व्यक्ित होगा जो विश्वविद्यालय के साथ किसी रीत्या में संबंधित नहीं है या उस विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित नहीं है ; " ;

(घ) खण्ड (च) के,-----

(एक) उप-खण्ड (एक) के पूर्व निम्न उप-खण्ड, निविष्ट किया जायेगा :---

(एक-१) वह सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक और संस्थागत प्रतिबद्धता का उच्चतम स्तर हासिल करनेवाला व्यक्ित होगा ; " ;

(दो) खण्ड (चार) में,----

(एक) " शैक्षिक अर्हताएँ " शब्दों के स्थान में, " अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) परंतुक में, " शैक्षिक अर्हताएँ " शब्दों के स्थान में, " अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (४) के,----

(क) विद्यमान परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :----

" परंतु यदि, कुलाधिपति द्वारा चयनित व्यक्ित, कुलपति के पद का प्रभार ग्रहण नहीं करता है तो, कुलाधिपति, एक पॅनल से, शेष व्यक्ितयों में से एक अन्य यथोचित व्यक्ित का चयन कर सकेगा या वह उसी समिति से या तो एक नए पॅनल को बुला सकेगा या ऐसी नई समिति से इसी प्रयोजन के एक नई समिति के गठन के पश्चात् नए पॅनल को बुला सकेगा : " ;

(ख) विद्यमान परंतुक में, " परंतु, " शब्दों के स्थान में, " परंतु आगे यह कि, " शब्द रखे जायेंगे।४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २८, २०२३/फाल्गुन ९, शके १९४४

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (सन् २०१४ का महा. २९) की धारा १३ और महाराष्ट्र सीओइपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२२ (सन् २०२२ का महा. ३५) की धारा ११ कुलपति की नियुक्ित करने के लिए पात्रता मानदण्ड और चयन समिति के गठन के लिए उपबंध करती है। २. कुलपति की नियुक्ित के लिए पात्रता मानदण्ड और चयन समिति के गठन के उपबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तत्पश्चात् उपांतरित किए गए है देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (सन् १९५६ का ३) के अधीन विरचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों और अन्य अकादमिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ित के लिए न्यूनतम अर्हताएँ और उच्चतर शिक्षा में मानक बनाए रखने के लिए अन्य उपाय) विनियम, २०१८ विरचित किया गया था।

३. उच्चतम न्यायालय ने गंभीरदान के गढवी बनाम गुजरात सरकार और अन्य (सन् २०१९ की रिट याचिका (सिविल) क्रमांक १५२५ और प्राध्यापक (डॉ.) श्रीजीत पी. एस बनाम राजश्री एम. एस. और अन्य (सन २०२२ की सिविल अपील क्रमांक ७६३४-७६३५) के मामलों में, हाल ही में यह ठहराया गया है कि, कुलपति के पात्रता मानदण्ड और नियुक्ित हमेशा सुसंगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार होंगी और राज्य अधिनियम यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों का एक हिस्सा है तो उसे संशोधित किया जाना चाहिए और जब तक वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम लागू रहेंगे तब तक वह अभिभावी होंगे।

४. उपयर्ुक्त को देखते हुए, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ और महाराष्ट्र सीओईपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२२, में अंर्तविष्ट कुलपति की नियुक्ित से संबंधित विद्यमान उपबंधों का यथोचित संशोधन करना आवश्यक है ताकि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुरूप बनाया जाए।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपयर्ुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई, दिनांकित २६ फरवरी २०२३।

चंद्रकांत (दादा) पाटील, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य। विधान भवन : मुंबई, दिनांकित २८ फरवरी २०२३।

राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा।

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Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 28 February 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2023-02-28.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2023-02-28.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-.