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Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

Part VII Ext No. 12 (20th March 2023) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानसभा का विधेयक क्रमांक १३ सन् २०२३।

Published 20 March 2023

Type
Extra - Ordinary
Part
Part 7 (Hindi)
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2023-03-20.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-
Languages
English, Marathi

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महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ १ RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ९, अंक ६(२)] सोमवार, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २० मार्च, २०२३ ई.को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :----

L. A. BILL No. XIII OF 2023.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENT ACT, 1975.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १३ सन् २०२३।

महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में

अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९७५ का महा. १६।

क्योंकि इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजिविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में, अधिकतर संशोधन में करना इष्टकर है ; अत: भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, यथा निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :---

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजिविका और नियोजन पर कर (संशोधन) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण। अधिनियम, २०२३ कहलाए ।

(२) यह १ अप्रैल २०२३ से प्रवर्ृत्त होगा।(१) भाग सात----१२--१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ २. महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २७ क के,----

सन् १९७५ का महा. १६ की धारा २७क में संशोधन।

सन् १९७५ का महा. १६। (१) खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :----

" (ग) (एक) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, २०१६ की धारा २ क के खण्ड (ध) में यथा परिभाषित विशेष दिव्यांग व्यक्ति ; या

(दो) विशेष दिव्यांग बच्चे के माता-पिता या अभिभावक :

परंतु, विशेष दिव्यांग ऐसे व्यक्ति या बच्चा उक्त अधिनियम के अधीन या तद्धीन बताए गए नियमों के अधीन प्रमाणन अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र धारण करेगा :

परंतु, ऐसे व्यक्तिगत या, यथास्थिति, नियोक्ता, प्रथम निर्धारण वर्ष, जिसके लिए वह इस धारा के अधीन छूट का दावा करता है, के संबंध में, विहित प्राधिकारी के समक्ष उपयर्ुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा :

परंतु, आगे यह कि, व्यक्तिगत रूप में या, यथास्थिति, नियोक्ता, जिसने १ अप्रैल २०२३ के सद्य: पूर्व जैसा वह था, इस धारा के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष पहले ही प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है तो, उसे फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ; " ;

(२) खण्ड (ङ), अपमर्ाजित किया जायेगा ;

(३) खण्ड (छ), अपमर्ाजित किया जायेगा ।

३. मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची-एक में, निम्न प्रविष्टि, रखी जायेगी, अर्थात् :----

सन् १९७५ का महा. १६ की अनुसूची एक में संशोधन।

" १. वेतन और वेतन भोगी -----
(एक) व्यक्ति के मामले में, जिसका मासिक वेतन या उपार्जन.----
(क) सात हजार पाँच सौं रुपयों से अधिक नही हैं ; शून्य
(ख) सात हजार पाँच सौं रुपयों से अधिक है परंतु दस हजार रुपयों से अधिक नहीं है ; प्रति महीना एकसौ पचहत्तर रुपये ।
(ग) दस हजार रुपयों से अधिक ; निम्न रीत्या में संदाय किए जाने वाले प्रतिवर्ष ढाई हजार रुपए,-- (क) फरवरी महीने को छोड़कर प्रति महीना दो सौं रुपए ; (ख) फरवरी महीने के लिए तीन सौं रुपए ;
(दो) महिला के मामले में, जिसका मासिक वेतन या उपार्जन.----
(क) पच्चीस हजार रुपयों से अधिक नहीं हैं ; शून्य
(ख) पच्चीस हजार रुपयों से अधिक ; निम्न रीत्या में संदाय किए जानेवाले ढाई हजार रुपए,-- (क) फरवरी महीने को छोडकर प्रति महीना दो सौं रुपए ; (ख) फरवरी महीने के लिए तीन सौं रुपए । "।
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ ३

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

वर्ष २०२३-२४ के लिए बजट अभिभाषण में प्राप्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने की दृष्टि से सरकार, महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ (सन् १९७५ का महा. १६) में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर समझती है,----

(क) महिला, जो महीना पच्चीस हजार रुपयों तक वेतन लेती है, द्वारा देय वृत्तिक कर पर अदायगी में छूट देना ;

(ख) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, २०१६ (सन् २०१६ का ४९) के उपबंधों की तर्ज पर विशेष दिव्यांगता पूरी करने वाले व्यक्तियों के लिए छूट के कार्यक्षेत्र को सरल और कारगर बनाना ।

२. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपयर्ुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

मुंबई, दिनांकित १६ मार्च, २०२३ ।

देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री ।भाग सात----१२--२ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४

वित्तीय ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में महाराष्ट्र वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ की धारा २७ और अनुसूची एक में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है । ताकि वित्तीय वर्ष २०२३-२४ क बजट अभिभाषण में अंर्तविष्ट प्रस्तावों को प्रभावी बनाया जा सकें । इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें इसके राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में उसकी अधिनियमिति होने पर राज्य को समेकित निधि में आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्ग्रस्त होगा ।

(यथार्थ अनुवाद), विजया ल. डोनीकर, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ ५

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजिविका और नियोजन पर कर (संशोधन) विधेयक, २०२३ ई. पर पुर:स्थापना करने की अनुशंसा करते है ।

विधान भवन, मुंबई, दिनांकित २० मार्च, २०२३ ।

राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.

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Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 20 March 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2023-03-20.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2023-03-20.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-.