महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग सात
वर्ष १०, अंक ३] सोमवार, फेब्रुवारी २६, २०२४/फाल्गुन ७, शके १९४५ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००
असाधारण क्रमांक ४
प्राधिकृत प्रकाशन
अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)
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महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभा मेंे दिनांक २६ फरवरी, २०२४ ई.को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :----
L. A. BILL No. II OF 2024.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE
SOCIETIES ACT, 1960.
विधानसभा विधेयक क्रमांक २ सन् २०२४।
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।
क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;
और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके उन्हें इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मेंे अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०२४, १५ जनवरी २०२४ को प्रख्यापित हुआ था ;
सन् १९६१ का महा.२४। सन् २०२४ का महा. अध्या. क्र. १।
(१)
भाग सात---४--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २६, २०२४/फाल्गुन ७, शके १९४५ और क्योंकि उक्त्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अत: भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :----
१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०२४ कहलाए।
संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।
(२) यह १५ जनवरी २०२४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की, धारा ७३-एक घ की, उप-धारा (२) के परंतुक में, सन् १९६१, का महा.२४। "" छह महीने "" शब्दों के स्थान में, "" दो वर्ष "" शब्द रखे जायेंगे।
सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३-एक घ में संशोधन।
३. (१) महाराष्ट्र सहकारी संख्या (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२४, का महा. अध्या. क्र. १। सन् २०२४ का महा. अध्या. क्र. १ का निरसन और व्यावृत्ति।
(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) कृत कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गयी या, यथास्थिति, जारी की गयी समझी जायेगी ।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २६, २०२४/फाल्गुन ७, शके १९४५ ३
उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।
राज्य में सहकारी गतिविधि का सुव्यवस्थित विकास करने के लिए महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) अधिनियमित किया गया है । उक्त अधिनियम की धारा ७३-एक घ यह उपबंध करती है कि, संस्थाअों के अधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए समिति की विशेष बैठक के लिए जिस दिनांक पर उसने अपना पद ग्रहण किया उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जायेगी ।
२. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि, संस्था के अधिकारी को उसके निर्वाचन के पश्चात्, संस्था के प्रबंध मंडल का कार्य करने के लिए पर्याप्त अवधि प्राप्त हो कि जिस अवधि में संस्था के अधिकारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक विशेष बैठक का मांगपत्र दिया न जाए ऐसा उक्त अवधि, छह महीने से दो वर्षों तक बढ़ाना आवश्यक है । इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा ७३-एक घ का यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ।
३. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपयर्ुक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; अत: महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (सन् २०२४ का महा. अध्या. क्र. १) १५ जनवरी २०२४ को महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित हुआ था।
४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है ।
मुम्बई,
दिनांकित १५ फरवरी, २०२४।
सहकारिता मंत्री,
(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।
विधान भवन, मुम्बई,
जितेंद्र भोळे, सचिव (१) (कार्यभार)
दिनांकित २६ फरवरी, २०२४।
महाराष्ट्र विधानसभा।
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