RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग सात
वर्ष १०, अंक ४(३)] बुधवार, फेब्रुवारी २८, २०२४/फाल्गुन ९, शके १९४५ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००
असाधारण क्रमांक ९
प्राधिकृत प्रकाशन
अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २८ फरवरी, २०२४ ई.को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :----
L. A. BILL NO. VI OF 2024.
A BILL
further to amend Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University Act, 2014.
विधानसभा का विधेयक क्रमांक ६ सन् २०२४।
डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में अधिकतर संशोधन
करनेसंबंधी विधेयक ।
क्योंकि, इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिए, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अत: भारत गणराज्य के पचहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :----
सन् २०१४ का महा. २९ की धारा ६ में संशोधन।
संक्षिप्त नाम। १. (१) यह अधिनियम डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४ कहलाए।
(१)
भाग सात--९-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २८, २०२४/फाल्गुन ९, शके १९४५ सन् २०१४ का महा. २९। सन् २०१४ का महा. २९ की धारा ६ में संशोधन।
२. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ६ में, " स्तर अंग्रेजी होगा " शब्दों के पश्चात् " या मराठी " शब्द जोड़े जायेंगे और २० जुलाई २०२३ से जोडे गये है ऐसा समझा जायेगा।
व्यावृति।
सन् २०२४ का महा.। ३. मूल अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों या, यथास्थिति, जारी किसी आदेश में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, मराठी भाषा में आयोजित कोई उपाधि पाठ्यक्रम, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४ द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसरण में आयोजित किया गया है ऐसा समझा जायेगा।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २८, २०२४/फाल्गुन ९, शके १९४५ ३
उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।
डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (सन् २०१४ का महा. २९) की धारा ६ यह उपबंध करती है कि, प्रमाणपत्र स्तर तक के पाठ्यक्रमों के लिए, अनुदेश और परीक्षा का माध्यम मराठी या अंग्रजी हो सकेगा जब कि, प्रमाणपत्र स्तर के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए माध्यम अंग्रेजी होगा।
२. राष्टीय शिक्षा नीति (एन ई पी) २०२०, उच्चतर शिक्षा में भारतीय भाषाअों के समावेश पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० के अनुरूप में, उक्त विश्वविद्यालय, ने, अकादमिक वर्ष २०२३-२०२४ से इलेक्ट्रॉनिक और टेलिकम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी उपाधि पाठ्यक्रम मराठी भाषा में शुरू किए हैं और परीक्षा का आयोजन भी मराठी में किया है।
३. इसलिए, उक्त विश्वविद्यालय के अनुरोध पर सरकार, यह उपबंध करती कि, उक्त विश्वविद्यालय में प्रमाणपत्र स्तर के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए अनुदेश और परीक्षा का माध्यम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० द्वारा मराठी में होगा तथा आवश्यक व्यावृति खण्ड के लिए भी उपबंध करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम की धारा ६ में, संशोधन करना आवश्यक समझती है।
४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपयर्ुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
मुंबई,
चंद्रकांत (दादा) पाटील,
दिनांकित २७ फरवरी, २०२४।
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री।
(यथार्थ अनुवाद), विजया ल. डोनीकर, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य। विधान भवन : मुंबई, दिनांकित २८ फरवरी, २०२४।
जितेंद्र भोळे, सचिव (१) (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानसभा।
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