RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग सात
वर्ष १०, अंक १५] सोमवार, सप्टेंबर २, २०२४/भाद्रपद ११, शके १९४६ [पृष्ठे ०३, किंमत : रुपये ४७.००
असाधारण क्रमांक २९
प्राधिकृत प्रकाशन
अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानपरिषद में दिनांक ११ जुलाई, २०२४ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानपरिषद
नियम ११३ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :----
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ अगस्त २०२४।
MAHARASHTRA ORDINANCE No. VI OF 2024.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF
DELAY IN DISCHARGE OF OFFICIAL DUTIES ACT, 2005.
महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ सन् २०२४।
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, सप्टेंबर २, २०२४/भाद्रपद ११, शके १९४६
अब, इसलिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतेे
हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :---
१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण। के निर्वहन में विलंब की रोकथाम (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ कहलाये।
(२) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।
सन् २००६ का महा. २१।
सन् २००६ का महा. २१ की धारा ४ में संशोधन।
२. महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ की धारा ४ की, उप-धारा (४) के पश्चात् निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :------
" (४क) उप-धारा (४) में अन्र्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, आम लोकसभा निर्वाचन २०२४ के लिये आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जिस मामलों में स्थानांतरण नहीं किया गया था उस मामलों में ३१ अगस्त २०२४ तक स्थानांतरण किया जायेगा ।"। महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, सप्टेंबर २, २०२४/भाद्रपद ११, शके १९४६ ३
वक्तव्य
महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ (सन् २००६ का महा. २१) (जिसे इसमें आगे, " उक्त अधिनियम " कहा गया है) यह सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन करने और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम करने के लिए अधिनियमित किया गया है । उक्त अधिनियम की धारा ३, पदस्थापन की अवधि के लिए उपबंध करती है, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और राज्य सरकारी सेवकों और कर्मचारियों के सभी अ, ब, और क समूह के पदस्थापन का अवधि तीन वर्षों का होगा । उक्त अधिनियम की धारा ४ स्थानांतरण की अवधि के लिए उपबंध करती है, जिसमें उप-धारा (४) यह उपबंध करती है कि, सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण आम तौर पर वर्ष में केवल एक बार, अप्रैल या मई के महीने में किया जायेगा।
२. भारत के निर्वाचन आयोग ने, आम लोकसभा निर्वाचन २०२४ के लिये १६ मार्च २०२४ से आदर्श
आचार संहिता लागू की थी और उक्त ४ जून २०२४ तक प्रवर्तन में थी ।
३. उक्त आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं किए गए थे । इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा ४ में यथोचित संशोधन द्वारा सामान्य स्थानांतरणों का उक्त अवधि ३१ अगस्त २०२४ तक बढ़ाना इष्टकर समझा गया है ।
४. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपयर्ुक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ मेंे अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।
मुंबई, दिनांकित २९ अगस्त २०२४।
सी. पी. राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के राज्यपाल।
महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,
व्ही. राधा, सरकार के अपर मुख्य सचिव।
(यथार्थ अनुवाद), विजया ल. डोनीकर, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।
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