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Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

HB-2147-BILL No. XII-(16-12-2024)L. A. BILL No. XXXI OF 2024. A BILL further to amend the Maharashtra Stamp Act. Ord. No. 50 No. 22(9).

Published 16 December 2024

Type
Extra - Ordinary
Part
Part 7 (Hindi)
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2024-12-16.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-
Languages
English, Marathi

RNI No. MAHBIL/2009/31730

द्धन्रु]क्ष् रू न्

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म्रु १०, +हॅ २२(९) ] रूद्धम्न्, ह्यरूदन् १६, २०२४/+ २५, ॅ १९४६ [ ण्रु ३, ॅद्ध : प् ४७.००

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द्धन्रु]क्ष् ह्यम्ह्यन्रुद्ध ह्यहॅ १६ ह्यरूहदन्, २०२४ . ॅ. ान्:रूह्य ह्यद्ध ह्यम्ॅ द्धन्रु]क्ष् ह्यम्ह्यन्रु ह्यद्ध ११३ ॅ +्र ॅह्य ह्यॅ :---

L. C. BILL No. XII OF 2024.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

ACT, 2023.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक १२ सन् २०२४ ।

महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२३ में अधिकतर

संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन २०२४ का महा. ८ ।

सन २०२४ का महा. ८ की धारा ५ में संशोधन। क्योंकि, महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२३ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अत: भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :----

(१)

भाग सात--५०-१. एचबी २१४७--१ .

२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, डिसेंबर १६, २०२४/अग्रहायण २५, शके १९४६

संक्षिप्त नाम । १. (१) या अधिनियम महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२४ कहलाए ।

सन २०२४ का महा. ८ की धारा ५ में संशोधन ।

सन २०२४ का महा. ८। २. महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२३ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ५ की, उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :----

"(ख) प्रस्तुत रजिस्ट्रीकृत हक विलेख यह दर्शाता है कि, प्रायोजक निकाय या तो अपनी या न्यूूनतम तीस वर्षों की अवधि के लिए पट्टाधृति आधार पर न्यूनतम भूमि का कब्जा है और नियमों द्वारा विहित मानकों के अनुसार उक्त न्यूनतम भूमि कब्जे में है ;"

३. मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची के, भाग दो में प्रविष्ट ४ के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि जोड़ी जायेगी, अर्थात् :----

सन २०२४ का महा. ८ की, अनुसूचि में संशोधन ।

" ५. अथर्व विश्वविद्यालय, मुंबई एस क्रमांक अथर्व शैक्षिक न्यास, अथर्व शैक्षिक परिसर, मालाड- २६३, प्लॉट क्र. ८-१२, मालाड-मार्वे मार्ग, मार्वे मार्ग, चारकोप नाका, मालाड (पश्चिम), मुंबई चारकोप नाका, मालाड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०९५ ४०० ०९५। पर मुख्यालय।

६. इंदिरा विश्वविद्यालय, पूणे, इंदिरा तपस्या श्री. चाणक्य शैक्षिक संस्था, प्लॅट क्र. १, रुणवाल कॅम्पस, सर्वे क्र. ८५/५क पर मुख्यालय है और सरिता, प्लॉट क्र. ४, बालाजी पार्क, बाणेर, इंदिरा युनिटी परिसर, सर्वे क्र. ८५/५ख, इंदिरा पूणे ४११ ००७ । विश्व विद्यालय परिसर सर्वे क्र. ८९/२क और एससीईएस क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स, सर्वे क्र. ११/१/२, नविन पूणे-मुंबई राजमार्ग, ताथवडे, तालुका मुलशी, जिला पूणे ४११ ०३३ में भी स्थापन है ।

७. नयन्ता विश्वविद्यालय, पूणे, अंतरिम परिसर, नायन्ता शैक्षणिक प्रतिष्ठान, एच क्र. ७-१-२७, सर्वे क्र. ५८ और ५९/४ पौड़ मार्ग, बावधन अमीरपेठ मार्ग, लीलानगर, हैदराबाद, तेलंगणा, खुर्द पूणे ४११ ०२१ में स्थित है तथा स्थायी भारत--- ५०० ०१६ ।"। परिसर गेट नंबर २, हिस्सा नंबर १, ग्राम बराले तालुका खेड, जिला पूणे ४१० ५०१ ।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, डिसेंबर १६, २०२४/अग्रहायण २५, शके १९४६ ३

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२३ (सन् २०२३ का महा. ८) महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा का विकास और उन्नति करने के लिए राज्य में स्व-वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, निगमन और विनियमन करने के लिए उपबंध करता है।

२. उक्त अधिनियम की धारा ५, राज्य सरकार द्वारा आशय पत्र और अनुपालन रिपोर्ट जारी करने के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा ५ की उप-धारा (१) का, खण्ड (ख) यह उपबंध करता है कि, प्रायोजक निकाय के पास प्रस्तुत हक विलेख में प्रायोजक निकाय को यह दर्शानेवाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे कि प्रायोजक निकाय की अपनी विहित न्यूनतम भूमि है तथा विहित न्यूनतम भूमि कब्जे में है। स्व-वित्त पोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के उद्देश्य में न्यूनतम तीस वर्षों की अवधि के लिए पट्टाधृति के आधार पर विहित न्यूनतम भूमि लेने की प्रायोजक निकाय को अनुमति देने के लिए सरकार, उक्त धारा ५ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है ।

३. उक्त अधिनियम की धारा ६ यह उपबंध करती है कि, सरकार, धारा ५ की उप-धारा (४) के अधीन सत्यापन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, प्रायोजक निकाय ने धारा ५ के उपबंधों का अनुपालन किया है तो, राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधि से अनुसुचि के संशोधन द्वारा अनुसूचि के भाग-दो में निजी विश्वविद्यालय और उनके प्रायोजक निकायों का नाम, स्थान और मुख्यालय के समावेशन करने द्वारा एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए अनुमति दे सकेगी।

४. सरकार, धारा ५ की उप-धारा (४) के अधीन सत्यापन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, उसका यह समाधान हो चुका है कि, प्रायोजक निकाय अथर्व शैक्षणिक न्यास, अथर्व शैक्षणिक परिसर, मालाड-मार्वे मार्ग, चारकोप नाका, मालाड़ (पश्चिम), मुंबई ४०० ०९५, श्री. चाणक्य शैक्षणिक संस्था, प्लॉट क्र. १, रुणवाल सरिता, प्लॉट क्र. ४, बालाजी पार्क, बाणेर, पुणे ४११ ००७ और नायन्ता शैक्षणिक प्रतिष्ठान, एच. क्र. ७-१-१२, अमीरपेठ मार्ग, लीलानगर, हैदराबाद, तेलंगणा ५०० ०१६ क्रमश: " अथर्व विश्वविद्यालय, मुंबई ", " इंदिरा विश्वविद्यालय, पुणे " और " नायन्ता विश्वविद्यालय, पूणे," के नाम से निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धारा ५ के उपबंधों का अनुपालन किया है।

५. इसलिए, सरकार उक्त प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और उसमें अथर्व विश्वविद्यालय, मुंबई, इंदिरा विश्वविद्यालय, पूणे और नायन्ता विश्वविद्यालय, पूणे के नाम स्थान और मुख्यालयों तथा उनके प्रायोजक निकायों को सम्मिलित करने की अनुमति देने के लिए विधि अधिनियमित करने द्वारा महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२३ से संलग्न अनुसूचि के भाग दो में संशोधन करना इष्टकर समझती है।

६. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपयर्ुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नागपुर, दिनांकित १५ दिसंबर, २०२४।

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री।

विधान भवन, नागपुर, दिनांकित १६ दिसंबर, २०२४।

जितेंद्र भोळे, सचिव (१) (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानपरिषद।

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Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 16 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2024-12-16.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2024-12-16.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-7-Hindi-.