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Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

HB-2174 Ext. Ord. No. 52 Bill No. XXXVI (21-12-2024) L. A. BILL No. XXXVI OF 2024. A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2014. No. 24.

Published 21 December 2024

Type
Extra - Ordinary
Part
Part 7 (Hindi)
Division
NAGPUR DIVISION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2024-12-21.Extra-Ordinary_NAGPUR-DIVISION_Part-7-Hindi-
Languages
English, Marathi
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, डिसेंबर २१, २०२४/अग्रहायण ३०, शके १९४६ १ RNI.No.MAHBIL/2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १०, अंक २४ ] शनिवार, डिसेंबर २१, २०२४/अग्रहायण ३०, शके १९४६ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २१ दिसंबर, २०२४ ई.को पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :--

L. A. BILL No. XXXVI OF 2024.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA NATIONAL LAW

UNIVERSITY ACT, 2014.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३६ सन् २०२४।

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी

विधेयक।

सन् २०१४ का महा. ६।

क्योंकि इसमें आगे र्दशित प्रयोजनो के लिए, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अत: भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :-

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४ कहलाए । संक्षिप्त नाम ।

(१)

भाग सात-५२-१. एचबी २१७४-१.

२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, डिसेंबर २१, २०२४/अग्रहायण ३०, शके १९४६

२. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ की संलग्न अनुसूची में प्रविष्टि २ के स्थान में निम्न प्रविष्टि रखी जायगी, अर्थात् :-

सन् २०१४ का महा. ६। सन् २०१४ का महा. ६ की अनुसूची में संशोधन। "२ महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्रपति संभाजीनगर ।"

छत्रपति संभाजीनगर ।महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, डिसेंबर २१, २०२४/अग्रहायण ३०, शके १९४६ ३

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद में हैं, यह महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (सन् २०१४ का महा. ६) की, धारा ३ के अधीन २७ जून, २०१४ से स्थापित किया गया है।

२. महाराष्ट्र सरकार ने " औरंगाबाद " राजस्व क्षेत्र का नाम बदलकर " छत्रपति संभाजीनगर " कर दिया है। ""छत्रपति संभाजीनगर"" के रूप में " औरंगाबाद " राजस्व क्षेत्र के नाम में बदलाव को ध्यान में रखते हुए, " महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, औरंगाबाद " के नाम के स्थान में, " महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्रपति संभाजीनगर " के रूप में रखने और उक्त अधिनियम की संलग्न अनुसूचि में मुख्यालय " औरंगाबाद " के नाम के स्थान में " छत्रपति संभाजीनगर " के रूप में रखना इष्टकर समझा गया है ।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपयर्ुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नागपूर, दिनांकित २० दिसंबर, २०२४।

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती विजया डोनीकर, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन, नागपूर, दिनांकित २१ दिसंबर, २०२४।

जितेंद्र भोळे, सचिव (१) (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानसभा ।

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Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 21 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2024-12-21.Extra-Ordinary_NAGPUR-DIVISION_Part-7-Hindi-/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2024-12-21.Extra-Ordinary_NAGPUR-DIVISION_Part-7-Hindi-.