Servants of Knowledge
Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (C), 25 June 2025

Published 25 June 2025

Department
Panchayati Raj Department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (C)
Notification no.
एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Panchayati Raj Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-06-25.5070150
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

राजस्‍थान राजपत्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
आषाढ़ 04, बुधवार, शाके 1947- जून 25, 2025 Asadha 04, Wednesday, Saka 1947- June 25, 2025

भाग्‍6 (ग)

्‍ग्राम्‍पंचायत्‍संबंधी्‍वज्ञिप्ततयां्‍आद।ि

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जून 20, 2025

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/15953317:- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 6531 दिनांक 25.03.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत आबुसर का ग्राम आबुसर, दुर्जनपुरा, अणगासर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत नयासर का ग्राम भूरासर, भूरासर का बास का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत प्रतापपुरा का ग्राम समसपुर, सोती का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत देरवाला का ग्राम राजीवनगर, खीदरसर, रघुनाथपुरा (बिजनाई का बास) का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत उदावास का ग्राम उदावास का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत खाजपुर का ग्राम खाजपुर नया, खाजपुर का बास का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत पुरोहीतों की ढाणी का ग्राम भैडा की ढाणी उत्तर, भैडा की ढाणी दक्षिण, मीलों की ढाणी, चन्द्रपुरा, पुरोहीतों की ढाणी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत हमीरी का ग्राम ब्रहमणो की ढाणी, हमीरी खुर्द, हमीरी कला, इशरपुरा, गोपालपुरा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर परिषद झुन्झुनू (जिला झुन्झुनू) की वतर्मान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या- 13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत / राजस्व ग्रामों को विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल- 53892/14851756 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक कर दिया गया था।

चॅ ूकि स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा उनकी अधिसूचना क्रमांक 12771 दिनांक 12.06.2025 के द्वारा उनकी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 6531 दिनांक 25.03.2025 द्वारा नगर परिषद, झुन्झुनू की सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये गये नवीन सीमा क्षेत्र में से ग्राम पंचायत पुरोहितो की ढाणी का राजस्व ग्राम मीलों की ढाणी, भैडा की ढाणी उत्तर, भैडा की ढाणी दक्षिण एवं ग्राम पंचायत प्रतापपुरा का राजस्व ग्राम सोती के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद सीमा से पृथक किया गया है जिसके फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत पुरोहितो की ढाणी का राजस्व ग्राम मीलों की ढाणी, भैडा की ढाणी उत्तर, भैडा की ढाणी दक्षिण एवं ग्राम पंचायत प्रतापपुरा का राजस्व ग्राम सोती के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में सम्मिलित किया जाता है।

आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह,

उपायुक्त एवं

उप शासन सचिव (प्रथम) ।

98 राजस्थान राज-पत्र, जून 25, 2025 भाग 6 (ग) संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/15953324 :- विभागीय अधिसूचना

क्रमांक एफ.15(4)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2024/65 दिनांक 15.2.2024 के द्वारा तत्समय नवगठित नगर पालिका दलोट में सम्मिलित ग्राम पंचायत दलोट की सीमा क्षेत्र में आने वाले समस्त राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-दलोट) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक कर दिया गया था।

चॅ ूकि स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा उनकी अधिसूचना क्रमांक 12731 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा नगर पालिका दलोट (जिला प्रतापगढ) के संबंध में जारी उनकी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4748 दिनांक 06.10.2023 को प्रशासनिक कारणों से तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया गया है, जिसके फलस्वरूप उक्त विभागीय अधिसूचना क्रमांक 65 दिनांक 15.2.2024 को तत्कालप्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

अत: ग्राम पंचायत दलोट की सीमा क्षेत्र में आने वाले समस्त राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति- दलोट) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में सम्मिलित माना जायेगा ।

आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह,

उपायुक्त एवं

उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/15953326 :- विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(4)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2024/63 दिनांक 15.2.2024 के द्वारा तत्समय नवगठित नगर पालिका सीमलवाडा में सम्मिलित ग्राम पंचायत सीमलवाडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले समस्त राजस्व ग्राम (सीमलवाडा, पाडलिया, गुदावाडा, किषनपुरा) के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-सीमलवाडा) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक कर दिया गया था।

चॅ ूकि स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा उनकी अधिसूचना क्रमांक 12691 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा नगर पालिका सीमलवाडा (जिला डू ंगरपुर) के संबंध में जारी उनकी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4708 दिनांक 06.10.2023 को प्रशासनिक कारणों से तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया गया है, जिसके फलस्वरूप उक्त विभागीय अधिसूचना क्रमांक 63 दिनांक 15.2.2024 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

अत: ग्राम पंचायत सीमलवाडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले समस्त राजस्व ग्राम (सीमलवाडा, पाडलिया, गुदावाडा, किषनपुरा) के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-सीमलवाडा) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में सम्मिलित माना जायेगा ।

आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह,

उपायुक्त एवं

उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/15953330 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 2215 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादान एवं गोलूवाला सिंहागान की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला हनुमानगढ) को सम्मिलित करते हुए गोलूवाला को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत / राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

भाग 6 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जून 25, 2025 99

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह,

उपायुक्त एवं

उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/15953331 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 4146 दिनांक 12.03.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत मंगलपुरा के राजस्व ग्राम मंगलपुरा, मालासी, खिन्दास, नाटास, गोरेडी, चक गोरेडी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका लाडनू (जिला डीडवाना-कु चामन) की वतर्मान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत / राजस्व ग्रामों को विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14850462 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक कर दिया गया था।

चॅ ूकि स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा उनकी अधिसूचना क्रमांक 12611 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा नगर पालिका, लाडनू ं की वतर्मान सीमा क्षेत्र में नवीन सीमा क्षेत्र सम्मिलित किये जाने हेतु उनकी विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4146 दिनांक 12.03.2025 को प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया गया है जिसके फलस्वरूप उक्त विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14850462 दिनांक 22.04.2025 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है ।

अत: ग्राम पंचायत मंगलपुरा के राजस्व ग्राम मंगलपुरा, मालासी, खिन्दास, नाटास, गोरेडी, चक गोरेडी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में सम्मिलित माना जायेगा ।

आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह,

उपायुक्त एवं

उप शासन सचिव (प्रथम) ।

राज्य के न्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 25 June 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-06-25.5070150/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-06-25.5070150.