| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| आषाढ़ 05, गुरूवार, शाके 1947- जून 26, 2025 Asadha 05, Thursday, Saka 1947- June 26, 2025 |
भाग-7
वभिभन््न्वभिाग ्ें ््रदााों ्े ्भए ्े ््र् ें ा गन ्ेी्सूचनाओ ्ेो्सम्में भएत्ेरत ्हुों ्साविजनने्र्औननजी्
वज्ञिापन्आदा।
राजसथान राज्ों वद्ोिं ुत ्रदसारण ननगें भएभें े र्कााार्ल सम्भार्गी मुर्ख् अभर्भन्ता (प्र.एवं नन.). अजमेर अधिसूचना अजमेर, जून 03, 2025 ्््््D.352: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (के न्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, अजमेर/जयपुर/जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृ त किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गतअधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी द्वाराबिजली की आपूर्ति हेतु पूर्वनिर्मित 220 के वि कांकरोली - एचजैडएल (दरीबा) लाइन के डायवर्शन बिंदु से 220 के वि ग्रिड सबस्टेशन दरीबा हेतु 220 के वि द्वि- परिपथिय कांकरोली- दरीबा लाइन के निर्माण कार्य हेतु मार्ग-अधिकार अथार्त राइट आफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है। उक्त एकल परिपथ लाईन अबनिम्नलिखित गांवो की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।
| क्र. सं. | गांवो के नाम |
| 1 | मेहंदुरिया |
एखपत्एाए्ें ीणा,
समभागीों ें ुख्ों अभभों न्ता्(्रद. ि नन), अजें र ।
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