| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| आषाढ़ 05, गुरूवार, शाके 1947- जून 26, 2025 Asadha 05, Thursday, Saka 1947- June 26, 2025 |
भाग-7
ववभभन्न ववभाग ें ्रदााों े भए े ् र ें ा गन ेी सूचनाओ ेो सम्में भएत ेरत हुों साववजनने और ननजी ववज्ञापन आदा। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि.)अजमेर
अधिसूचना
अजमेर, जून 13, 2025
D 404: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (के न्द्रीय अधि .
13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ .408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए )तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशधित अधिसूचना सं .एफ.15 (4) ऊर्जा/2017दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र .एवं .नि ).
राराविप्रनिलि, अजमेर/जयपुर/जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृ त किया गया है।
अतः उक्त अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गतअधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी द्वाराबिजली की आपूर्ति 220 के वी ग्रिड सबस्टेशन बम्बोरी (छोटीसादड़ी) हेतु 132 के वी एकल परिपथिय छोटी सादड़ी -बड़ी सादड़ी लाइन से लीलो लाइन के निर्माण कार्य हेतु मार्ग- अधिकार अथार्त राइट आफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है। उक्त द्वि
| क्र. सं. | गांवो के नाम | क्र. सं. | गांवो के नाम |
| 1 | दुधितलाई | 5 | लालपुरा |
| 2 | ख ेरी कु ं डल | 6 | पिथलवाड़ी कलां |
| 3 | हमेरपुरा | 7 | मोतिपुरा |
| 4 | हरिपुरा | 8 | स ंतोक पुरिया |
लखपत्लाल्मीणा,
सम्भागीय मुख्य अभभयन्ता ्( प्र.एवं नन)अजमेर।
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