| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| आषाढ़ 17, मंगलवार, शाके 1947- जुलाई 08, 2025 Asadha 17, Tuesday, Saka 1947- July 08, 2025 |
भाग्5्(घ)
औद्योगगक्वाििद्अगनिनयम्के ्अन््तगतत्दिये्गये्नन्तय।
श्रम वभिाग
अधसिूचना
जयपुर,्जुलाई्04,्2025 संख््या् एफ.14(11)(1)श्रम/वगिि/2017/र्पात/00882 :-राजस्थान दुकान एवं वाणज्यिकि संस्थान अधनिनमि 1958 (1958 का अधनिनमि 31) की ािरा 3 की उपािरा (2) में प्रदत्त शज्ततोि के प्रोिग में रायि सरकार एतद्धवारा अधनिनमि के अन्तगगत पंजीकृ त दुकान एवं वाणज्यिकि संस्थानो को उतत अधनिनमि की ािरा 22 के प्रावािनो से,इस अधसिूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की नतधथ से ननम्नललणति शतो के अघ्ीििन छू ट प्रदान करती ह ैः-
1.महहला कमगचारी की सहमनत प्राप्त करने के बाद ही ननोिजक द्धवारा रात्रत्रकाल में ननोिज्जत करने के ललए अनुमनत प्रदान की जावेगी।
2.सभी महहला कलमगोि को ननोिजक द्वारा ननुिज्तत पत्र एवं फोटो सहहत पहचान पत्र जारी ककेि जाएंगे। 3.महहला कमगचाररोि के रात्रत्र में कागि करने की ज्स्थनत में उनकी पूगि सुरक्षा का दानत्वि ननोिजक का होगा तथा महहला कमगचाररोि को रात्रत्र में घर से कागिस्थल तक आने व वापपस जाने के ललए सुरक्षक्षत ाितााित व्विस्था ननोिजक द्वारा उपलब्ि कराीि जाेिगी।
4.कागिस्थल पर महहला कलमगोि के ललए पृथक पवश्राम गृह व सामान रनिे के ललए लोकर उपलब्ि कराेि जाएंगे। 5.ककसी गभगवती महहला को उसकी सम्भापवत प्रसूनत नतधथ 3 माह पूवग तथा बच्चे को जन्म देने के पश्चात 3 माह की अवधि में रात्रत्र में कागि पर नही बुलााि जाएगा। 6.ननोिजक द्वारा कागिस्थल में सम्भापवत ौिन उत्पीडन के कृ त्ि ाि घटना होने की रोकथाम की व्विस्था सुननज्श्चत की जावेगी। 7.ककसी दुकान एवं वाणज्यिकि संस्थान द्वारा उपरोतत शतो का उल्लंघन करने पर दी गई उतत छू ट स्वतैः समाप्त मानी जावेगी तथा ननोिजक इसके पररािमस्वरूप उतत ािरा एवं अन्ि कानूनों के अंतगगत पवधसिम्मत कागिवाही के ललए स्वंि ज्जम्मेदार होगे।
राज्यपाल के आदेश से,
मितपाल ससंह,
अनतररक्त श्रम आयुक्त एंि,
पदेन संयुक्त शासन सग,िि
राजसथान,्जयपुर।
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