| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| आषाढ़ 17, मंगलवार, शाके 1947- जुलाई 08, 2025 Asadha 17, Tuesday, Saka 1947- July 08, 2025 |
भाग-1(ख)
महत्वर्पूण सरकारी आज्ञायें। सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान, जयपुर (जिला-कोटा) अधिसूचना कोटा, जून 21 2025 (अंतर्गत भूमि अर्जन पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार) अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)
राजकाज 16044593 रुःराजस्थान के राज्यपाल के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार नियम 2006 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार कोटा जिला में रामगंजमण्ड़ी तहसील में रामगंजमण्ड़ी आर. ओ.बी. से हनुवंतखेड़ा स्टेडियम तक सड़क निर्माण कार्य किया जाना है, जिसकी स्वीकृति राज्य बजट मद के तहत श्रीमान अतिरिक्त सचिव (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक F7(399)/A&F/Sec-II/2024-25/ D-2046 दिनांक 21.02.2025 द्वारा राषि रूपये 1765.00 लाख़ की वित्तीय सहमति जारी की गई है। जिसमें रामगंजमण्ड़ी आर.ओ.बी. से हनुवंतखेड़ा स्टेडियम तक सड़क ़के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की जानी हैं। जिनका का विवरण निम्नानुसार हैं।
| क्र.सं. | राज्य | जिला | तहसील | गांव |
| 1 | राजस्थान | कोटा | रामजंगमण्डी | खैराबाद |
| 2 | राजस्थान | कोटा | रामजंगमण्डी | हनुवंतखेडा |
परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोटा जिला
रामगंजमण्ड़ी आर.ओ.बी. से हनुवंतखेड़ा स्टेडियम तक सड़क निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति कस्बा
रामगंजमंण्ड़ी के ग्राम खैराबाद, हनुवंतखेड़ा का चयन किया गया हैं।
परोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात
निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुन व्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और निम्नानुसार होगी।
1) संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित गांवों भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर
सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिर्पोट तैयार की जायेगी।
2) प्रारूप रिर्पोट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित सभा तत्पष्चात् प्रभावित गांवों में प्रर्याप्त प्रचार प्रसार
के उपरांत जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3) जनसुनवाई के दौरान आयें सुझाव/अपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक पालिका के परामर्ष में की जावेगी।
5) सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस
कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम छः माह अवधि से पूर्व
संपूर्ण कराया जाना आवष्यक हैं।
सम्पर्क सूत्रः- सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई आर.के.मीणा कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रामगंजमण्डी जिला कोटा
ग्लोबल इन्फ्रा सोल्यूषन, भोपाल सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी, प्रवीण कुमार नारनवरे सामाजिक विषेषज्ञ
आर.के .्लूथरा संयुक्त सचिव (पथ), सार्वजनिक निर्माण, राजस्थान, जयपुर