| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| आषाढ़ 20, शुक्रवार, शाके 1947- जुलाई 11, 2025 Asadha 20, Friday, Saka 1947- July 11, 2025 |
भाग-7
ववभभन्न ववभाग ें ्रदााों े भल े ् र ें ा गन ेी सूचनाओ ेो सम्में भलत ेरत हुों साववजनने और ननजी ववज्ञापन आदा।
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि.)अजमेर अधिसूचना
अजमेर,03 जुलाई 2025
D.527:भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (के न्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, अजमेर/जयपुर/जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृ त किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी द्वारा बिजली की आपूर्ति हेतु 220 के वि ग्रिड सब स्टेशन झु ंझुनू हेतु 220 के वि द्विपरिपथिय रतनगढ़ (400 के वि ग्रिड सब स्टेशन ) -खेतड़ी लाइन के एक परिपथ से लीलो लाइन के निर्माण कार्य हेतु मार्ग-अधिकार अथार्त राइट आफ वे
| क्र. सं. | गांवो के नाम | क्र. सं. | गांवो के नाम |
| 1 | सिरियासर कलां | 4 | आवुसर |
| 2 | खीदरसर | 5 | रघुनाथपुरा |
| 3 | खंगा का बास |
(लखपत लाल मीणा)
सम्भागीय मुख्य अभभयन्ता (प्र.एवं नन) अजमेर
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