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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 14 July 2025

Published 14 July 2025

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-07-14.5083736
Languages
English, Hindi

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राजस्‍थान राजपत्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
आषाढ़ 23, सोमवार, शाके 1947- जुलाई 14, 2025 Asadha 23, Monday, Saka 1947- July 14, 2025

भाग-1(ख)

महत्‍वर्पूण सरकारी आज्ञायें। सार्वजनिक निर्माण विभाग, अधिसूचना जयपुर, जुलाई 09, 2025 (अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

RajKaj No.: 16428453 ः-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत्‌्‌ राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27/01/2017 के निर्देशानुसार बासनी बाईपास का निर्माण खरनाल- बरणगांव- बासनी- सिगड़-गोगानाडा-अलाय-कड़ली-जाखानिया- श्रीबालाजी-बुर्कमसोता- बायाजी का रोहीडा- सेवडी- बोरडी का कुऑ-पीपासर-रोहीनी रोड के निर्माण कार्य के लिए राजस्व गांव बासनी, कुमारी, ईन्दास व जोषियाद में भूमि अवाप्ति हेतू सामाजिक समाघात अध्ययन कार्य के लिए जिला नागौर की तहसील नागौर. में निम्नानुसार प्रभावित गाँवं में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं. जिला तहसील गाँव
1 नागौर नागौर बासनी
2 नागौर नागौर कुमारी
3 नागौर नागौर ईन्दास
4 नागौर नागौर जोशियाद

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा "सामाजिक आर्थिक विकास समिति नया रलावता, पोस्ट-गरूडवासी तह. चाकसु जिला -जयपुर (राजस्थान) 303901" एजेंसी का चयन किया गया है। उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पष्चात प्रभावित गाँवोेंं में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा।

3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझाओं/आपत्तियों को समुचित समाधान को षामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी। 7434 राजस्थान र राज-पत्र, जुलाई 14, 2025 भाग 1(ख) 4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बिन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्ष से की जावेगी। 5. पी.पी.पी. माध्यम के तहत विकसित किये जाने वाली परियोजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 2(2)(a)(ii) के

प्रावधानानुसार प्रभावित परिवारों की सहमति आवष्यक होगी।

6. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और षून्य बना देगा।

7. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्ण /सम्पूर्ण कराया जाना आवष्यक है।

सम्पर्क सूत्र :- सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई अधिषाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नागोर (राजस्थान) फोन नं. 9413365379

समाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

सामाजिक आर्थिक विकास समिति

1. श्री सिया राम मीना ( परियोजना निदेशक)

सम्र्पक न.- 9784449551 कार्यालय- प्लाट न. 11, वार्ड न. 19, कृषि मण्डी के सामने चाकसु 303901 जिला जयपुर (राजस्थान) ई-मेल [email protected]

आर.के.लूथरा, संयुक्त सचिव (पथ),

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर।

राजय के नद्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 14 July 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-07-14.5083736/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-07-14.5083736.